Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के सम्‍बन्‍ध में

Published 31 March 2018

Department
श्रम विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
210
Identifier
in.gazette.madhya.2018-03-31.210.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210 ]

भोपाल, शनिवार , दिनांक 31 मार्च 2018- चैत्र 10, शक 1940

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 3131.- मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्ड विहित करता है, जिनकी पूर्ति न होने पर वे असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हेतु अपात्र हो जायेंगे:-

1. असंगठित कर्मकार जिसके पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है.

2. असंगठित कर्मकार जो आयकर दाता नहीं है.

अश्विनी कुमार राय , प्रमुख सचिव.

419 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2018

420

मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल

82, हर्षवर्धन नगर, मजार के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 398.-मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम , 2003 की धारा 7(2) सहपठित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम , 2005 के नियम 27 तथा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश असंगठित नगरीय एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करते हुये मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (अनुग्रह राशि भुगतान ) योजना , 2018 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन पश्चात एतद् द्वारा अधिसूचित की जाती हैः-

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (अनुग्रह राशि भुगतान) योजना , 2018

1 संक्षिप्त नाम , विस्तार परिधि और लागू होना-

(1 ) यह योजना म.प्र. नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के लिये मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (अनुग्रह राशि भुगतान) योजना, 2018 कहलाएगी ।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगी।

(3) यह योजना उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होगी , जो असंगठित क्षेत्र के कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं ।

2 परिभाषाएं- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(1 ) " अधिनियम " का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम , 2003 (2004 का 9) से है ।

(2) "नियम" का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 से है ।

(3) "मण्डल" का आशय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित मध्यप्रदेश नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल से है ।

(4) "सचिव" का आशय अधिनियम की धारा 4 (1 ) के अंतर्गत शासन द्वारा नियुक्त बोर्ड के सचिव से है ।

(5) "उत्तराधिकारी" से आशय असंगठित कर्मकार के

i. पति-पत्नी (यथास्थिति अनुसार)

ii. पुत्र एवं पुत्रियाँ (पति- पत्नी नहीं होने की स्थिति में )

माता एवं पिता (पति-पत्नी, पुत्र- पुत्री के नहीं होने की स्थिति में)

iv. भाई एवं बहन (पति- पत्नी , पुत्र-पुत्री एवं माता-पिता के नहीं होने की स्थिति में)

V. उपरोक्त में से किसी भी के नहीं होने की स्थिति में , विधि अनुसार घोषित उत्तराधिकारी , से है । 420(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2018

(6) "स्थायी अपंग " का आशय दोनों आंख , दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि से है ।

(7 ) "आंशिक स्थायी अपंग " का आशय एक आंख , एक हाथ या एक पैर की हानि से है ।

(8 ) परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन- उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में , जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं , किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त है , वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम /नियम में परिभाषित है ।

3 योजना का विवरण एवं पात्रता

(1 ) इस योजना के तहत पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार के स्थायी अपंग / मृत होने की दशा मे उसको । उसके उत्तराधिकारी को (यथास्थिति अनुसार) मण्डल द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि भुगतान की जायेगी :-

रु.1,00,000 (एक लाख)

i आंशिक स्थायी अपंगता पर

रु.2,00,000 (दो लाख)

ii स्थायी अपंगता पर

रु.2,00,000 (दो लाख)

iii सामान्य मृत्यु पर

रु.4,00000 (चार लाख)

iv दुर्घटना में मृत्यु पर

4 अनुग्रह राशि के लिये अपात्रता

अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गयी आत्महत्या या मादक द्रव्यों या जहरीले पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु/ अपंगता अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु/अपंगता की स्थिति में नहीं किया जायेगा ।

5 आवेदन/ भुगतान की प्रक्रिया: -

(1 ) असंगठित कर्मकार के स्थायी अपंग / मृत होने पर उसके या उसके उत्तराधिकारी (यथास्थिति अनुसार) द्वारा पदाभिहित अधिकारी को अनुग्रह राशि भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा । प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी की स्वीकृति उपरांत अनुग्रह राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे भुगतान की जावेगी ।

(2 ) प्रकरण स्वीकृत करते समय मृत्यु के कारणों की सूक्ष्म एवं पर्याप्त जांच आवश्यक है । दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना की FIR, आंशिक स्थायी अपंगता/स्थायी अपंगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र तथा मृत्यु के प्रकरण में मृत्यु प्रमाण-पत्र लिया जायेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018

420(2)

5 पदाभिहित अधिकारी

(1) नगरीय क्षेत्र - आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगरीय निकाय (2) ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत

नोट:- योजना में स्वीकृति एवं हितलाभ वितरण का पूर्ण दायित्व पदाभिहित अधिकारी का होगा ।

6 विसंगति का निराकरण

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है , तो उस स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम माना जावेगा ।

क्र. 399.- मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल , भोपाल प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु निम्न अनुसूची अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करता है : -

अनुसूची

क्षेत्र

क.

प्राधिकृत अधिकारी

1. ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत

2. शहरी क्षेत्र आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरीय निकाय

क्र. 400.- मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम , 2003 की धारा 7(2) सहपाठत मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम , 2005 के नियम 27 तथा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश असंगठित नगरीय एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करते हुये मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान) योजना, 2018 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन पश्चात एतद् द्वारा अधिसूचित की जाती है: -

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान) योजना, 2018

1 संक्षिप्त नाम , विस्तार परिधि और लागू होना: -

(1 ) यह योजना म.प्र . असंगठित नगरीय एवं ग्रामीण कर्मकारों के लिये मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान) योजना, 2018 कहलाएगी ।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगी ।

(3 ) यह योजना उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होगी , जो असंगठित क्षेत्र के कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं । 420(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2018

2 परिभाषाएं- इस योजना में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (1 ) " अधिनियम " का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (2004 का 9 ) से है ।

(2 ) "नियम" का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम , 2005 से है ।

(3 ) "मण्डल" का आशय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित मध्यप्रदेश नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल से है ।

(4) "सचिव" का आशय अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के अंतर्गत शासन द्वारा नियुक्त बोर्ड के सचिव से है ।

(5 ) परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन- उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम /नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम /नियम में परिभाषित है ।

3 योजना का विवरण एवं पात्रता

(1 ) इस योजना के तहत परिशिष्ट में उल्लेखित असंगठित कर्मकारों के संवर्गो के पंजीबद्ध कर्मकार को उक्त परिशिष्ट में उनके सम्मुख दर्शाये उपकरणों की खरीदी हेतु दर्शाई सीमा तक अनुदान दिया जायेगा ।

(2) यह अनुदान असंगठित कर्मकार के संवर्ग के विरूद्ध परिशिष्ट में दर्शाये उपकरणों के क्रय हेतु हीं देय होगा, अन्य किसी उपकरण हेतु नहीं ।

(3 ) इस योजना का लाभ पाँच वर्ष में केवल एक बार लिया जा सकेगा ।

4 आवेदन/ भुगतान की प्रकिया

पंजीकृत असंगठित कर्मकार उपकरण क्रय करने के पश्चात अनुदान हेतु आवेदन पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । आवेदन के साथ उपकरण क्रय संबंधी बिल भी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।

पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन की जॉच उपरांत सही पाये जाने पर अनुदान राशि पंजीकृत असंगठित कर्मकार के बैंक खाते में सीधे भुगतान की जायेगी ।

5 पदाभिहित अधिकारी

(1) नगरीय क्षेत्र आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगरीय निकाय (2) ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत

नोट: - योजना में स्वीकृति एवं हितलाभ वितरण का पूर्ण दायित्व पदाभिहित अधिकारी का होगा ।

6 विसंगति का निराकरण-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है , तो उस स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम माना जायेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018

420(4)

परिशिष्ट

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान) योजना , 2018 की कंडिका 3 ( 1 ) के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के संवर्ग तथा देय उपकरण असंगठित श्रमिकों का संवर्ग क.

सिलाई श्रमिक

01

सफाई कर्मकार 02

03

पुरुष हम्माल

महिला हम्माल 04

05

घरेलू कामगार 06 फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता

पत्थर तोड़ने/दलने वाले श्रमिक 07

08 प्राइवेट सुरक्षा सेवा में नियोजित श्रमिक 09 कारीगर (शिल्पी) जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि कार्यो में लगे श्रमिक

रैग पीकर्स

10

का विवरण :-

देय उपकरण देय अनुदान राशि सिलाई मशीन

उपकरण की वास्तविक कीमत अथवा 5000 रुपये, दोनों में से जो कम हो ।

तदैव

गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रन

तदैव जूता, हुक

तदैव सूपा एवं टोकरी

तदैव चप्पल /जूता, एप्रन

तदैव तराजू, बाट एवं टोकरी

तदैव छैनी , हथोडी, तगाडी, घन, जूता

तदैव जूता, बेल्ट एवं टॉर्च

तदैव घन, हथोड़ा, हाथ से एवं चाक चलाकर लोहे को स्वरुप देने वाला उपकरण , आरी , हथौड़ी , रम्दा , राई , बसुला

तदैव जूते, मास्क एवं बैग 420(5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018

क्रमांक/ 401 मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम , 2003 की धारा 7 (2 ) सहपठित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 27 तथा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश असंगठित नगरीय एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करते हुये मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (अंत्येष्टि सहायता) योजना, 2018 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन पश्चात् एतद् द्वारा अधिसूचित की जाती हैः-

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (अंत्येष्टि सहायता) योजना , 2018 1 संक्षिप्त नाम , विस्तार परिधि और लागू होना : -

लिये (1 ) यह योजना म.प्र. नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (अंत्येष्टि सहायता) योजना , 2018 कहलाएगी ।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगी । (3) यह योजना उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होगी, जो असंगठित क्षेत्र के कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं । 2 परिभाषाएंः- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (1) " अधिनियम " का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम , 2003 (2004 का 9 ) से है ।

(2) "नियम" का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम , 2005 से है ।

(3 ) "मण्डल" का आशय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित मध्यप्रदेश नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल से है । (4) "सचिव" का आशय अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के अंतर्गत शासन द्वारा नियुक्त बोर्ड के सचिव से है ।

(5) " उत्तराधिकारी " से आशय असंगठित कर्मकार के

i. पति- पत्नी (यथास्थिति अनुसार)

ii. पुत्र एवं पुत्रियाँ (पति- पत्नी नहीं होने की स्थिति में)

iii . माता एवं पिता (पति- पत्नी , पुत्र-पुत्री के नहीं होने की स्थिति में ) iv . भाई एवं बहन (पति- पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं माता- पिता के नहीं होने की स्थिति में) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018

420(6)

V. उपरोक्त में से किसी भी के नहीं होने की स्थिति में , विधि अनुसार घोषित उत्तराधिकारी , से है ।

vi परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन:- उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में , जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं , किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है ।

3 योजना का विवरण एवं पात्रता :-

(1) इस योजना के तहत पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि हेतु तत्काल आर्थिक मदद पहुँचाने की दृष्टि से मण्डल द्वारा अंत्येष्टि सहायता दी जायेगी ।

(2) अंत्येष्टि सहायता के रूप में पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार के उत्तराधिकारी को असंगठित कर्मकार की मृत्यु पश्चात तुरंत 5000/ - रूपये की राशि देय होगी ।

4 अंत्येष्टिसहायता के लिये अपात्रता

अंत्येष्टि सहायता जानबूझकर की गयी जहरीले पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई में देय नहीं होगी । आत्महत्या या मादक द्रव्यों या अपराध करने के उद्देश्य से मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति 5 आवेदन/ भुगतान की प्रक्रिया: -

(1) पंजीकृत असंगठित कर्मकार की मृत्यु होने पर सचिव , ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी , नगरीय निकाय द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी से आवेदन प्राप्त कर तत्काल ऑन लाईन पोर्टल में दर्ज कर पदाभिहित अधिकारी से अंत्येष्टिसहायता स्वीकृति संबंधी आदेश प्राप्त कर उसके पास योजना की कंडिका 5 (2 ) के तहत पूर्व से उपलब्ध कराई गई इन्प्रेस्ट की राशि से रू. 5000/- का भुगतान नगद में अंत्येष्टि हेतु किया जायेगा। भुगतान की कार्यवाही पारदर्शी तरीके से पंचनामा बनाते हुए की जायेगी, जिसमें कम-से- कम दो पड़ोसियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा ।

(2) पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय) द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को इन्प्रेस्ट के रूप में राशि रू. 10000/- (दस हजार) उपलब्ध कराई जायेगी , जिसमें से पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृति उपरान्त वितरित किये गये अंत्येष्टि सहायता की 420(7)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018

राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल की जाती रहेगी । अंत्येष्टि सहायता के रूप में भुगतान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव /वार्ड प्रभारी द्वारा आगामी माह के प्रारंभ में पदाभिहित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा , ताकि पिछले माह के दौरान इम्प्रेस्ट से व्यय की गई राशि का समायोजन किया जा सके ।

6 पदाभिहित अधिकारी:-

(1) नगरीय क्षेत्र - आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगरीय निकाय (2) ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत

नोट: - योजना में स्वीकृति एवं हितलाभ वितरण का पूर्ण दायित्व पदाभिहित अधिकारी का होगा ।

7 विसंगति का निराकरण

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है , तो उस स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम माना जायेगा । क्र. 402.- मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम , 2003 की धारा 7(2) सहपठित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 27 तथा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश असंगठित नगरीय एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करते हुये मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन पश्चात् एतद् द्वारा अधिसूचित की जाती है: -

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (प्रसूति सहायता) योजना, 2018

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार परिधि और लागू होना-

(1 ) यह योजना म.प्र . नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के लिये मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 कहलायेगी। (2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगी । (3 ) यह योजना उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होगी , जो असंगठित क्षेत्र के कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं । 2 परिभाषाएं- इस योजना में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (1 ) " अधिनियम" का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (2004 का 9 ) से है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018

420(8)

(2) "नियम" का आशय मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम , 2005 से है ।

(3 ) "मण्डल" का आशय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित मध्यप्रदेश नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल से है ।

(4) "सचिव" का आशय अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के अंतर्गत शासन द्वारा नियुक्त बोर्ड के सचिव से है ।

(5 ) परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन- उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं , किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं , वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है ।

3 योजना का विवरण एवं पात्रता

(1 ) इस योजना के तहत पंजीबद्ध महिला असंगठित कर्मकार को प्रसूति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु मण्डल द्वारा प्रसूति सहायता दी जायेगी ।

(2) प्रसूति सहायता प्राप्त करने हेतु प्रसव के समय महिला असंगठित कर्मकार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।

(3 ) प्रसूति सहायता अधिकतम प्रथम दो प्रसव हेतु ही देय होगी ।

(4) प्रसूति सहायता संस्थागत प्रसूति की स्थिति में ही देय होगी ।

4 योजना में हितलाभ

(1 ) पंजीबद्ध महिला असंगठित कर्मकार को प्रसूति सहायता दो चरणों में दी जायेगी ।

(i ) गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में चिकित्सक/ए.एन.एम. द्वारा जॉच होने केपश्चात रुपये 4000/-

(ii) प्रसूति होने के पश्चात रूपये 12,000 / -

5 आवेदन / भुगतान की प्रक्रिया

(1 ) पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार की गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में चिकित्सक/ए. एन.एम.द्वारा तिमाही जांच होने के पश्चात , पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करने पर जांच उपरांत पात्र पाये जाने की दशा में, रूपये 4000/- की सहायता राशि उसके खाते में अंतरित की जायेगी ।

(2) तदुपरान्त प्रसूति होने के पश्चात पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार के खाते में पदाभिहित अधिकारी द्वारा रूपये 12,000/- की सहायता राशि का भुगतान भी खाते में किया जायेगा । 420(9)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2018

6 पदाभिहित अधिकारी

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ. )

खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ. ), मुख्य चिकित्सा एवं (2) नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारी , सिविल सर्जन (अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र में)

नोटः- योजना में स्वीकृति एवं हितलाभ वितरण का पूर्ण दायित्व पदाभिहित अधिकारी का होगा ।

7 विसंगति का निराकरण

कोई विसंगति योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि उत्पन्न होती है , उस स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम माना जावेगा ।

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-03-31.210.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-03-31.210.Extraordinary.