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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 14, Part Part 1, 06 April 2018

Published 06 April 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
14
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-04-06.14.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक6 अप्रैल 2018 चैत्र 16 , शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2018

क्र. ई - 5-642 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री विवेक अग्रवाल , आयएएस. , प्रमुख सचिव, नगरीय विकास तथा आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री को वियना आस्ट्रिया में आयोजित Urban Future Global Confrence जो कि दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च 2018 तक आयोजित है के अनुक्रम में दिनांक 3 से 6 मार्च 2018 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, नगरीय विकास तथा आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-914 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री मोहित बुन्दन , आयएएस . , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 4 मार्च से 10 मार्च 2018 तक "Leadership programme in Urban Transport Planning and Management " विषय पर सिंगापुर एवं सिओल में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के

2111

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2112

अनुक्रम में दिनांक 11 से 12 मार्च 2018 तक, दो दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश तथा दिनांक 13 से 16 मार्च 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 , 19 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने परश्री मोहित बुन्दस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मोहित बुन्दस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहित बुन्दस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-1022 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , वारासिवनी, जिला बालाघाट को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 5 से 24 मार्च 2018 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 5 से 24 मार्च 2018 तक, बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 13 से 24 मार्च 2018 तक, बारह दिन की अवधि एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत की जाती है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रौशन कुमार सिंह , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2018

क्र. ई- 1-57-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता हैः-

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्री मुकेश चन्द गुप्ता , ( 1998 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, ऊर्जा विभाग .

तालिका

नवीन पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

कलेक्टर, जिला अशोकनगर

2 श्री बी. एस . जामौद (2006 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.

3 श्री विशेष गढ़पाले (2008 ) , कलेक्टर, जिला कटनी.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

कलेक्टर, जिला कटनी

4 श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला अशोकनगर.

5 श्री अनूप कुमार सिंह ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सतना.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनूपपुर.

2113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2018

अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

क्र. ई- 5-611- आयएएस लीव एक-5.-( 1 ) श्री संजय कुमार

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

शुक्ल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को दिनांक 3 फरवरी से 8 मार्च 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2018 क्र. ई- 5-751 - आयएएस-लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पवन कुमार शर्मा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 22 से 31 मार्च 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई- 5-608 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आशीष श्रीवास्तव, आयएएस. , विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को दिनांक 9 से 17 अप्रैल 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अप्रैल 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 2) श्री आशीष श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रकाश उन्हाले, भावसे, अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार शर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष श्रीवास्तव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश उन्हाले उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-884- आयएएस लीव- 5-एक.-( 1 ) सुश्री तन्वी सुंन्द्रियाल, भाप्रसे, कलेक्टर , जिला रतलाम को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 5 फरवरी से 6 मार्च 2018 तक, तीस दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 7 से 16 मार्च 2018 तक, दस दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18, 19 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 फरवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई- 5-927 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को दिनांक 20 से 24 मार्च 2018 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18, 19 एवं 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई - 5-1006 - आयएएस लीव -5-( एक) . ( 1 ) श्रीमती मंजू शर्मा , आयएएस. , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल कोदिनांक 9 से 17 अप्रैल 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 18 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

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(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अधयक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2018

क्र. ई-5-564- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग को नीचे उल्लेखित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.

2. दिनांक 14 से 18 मई 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 12 , 13 एवं 19 , 20 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित .

(2 ) श्रीमती वीरा राणा की दोंनों अवकाश अवधि में प्रभार श्री मलय श्रीवास्तव , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-607- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 3 से 5 अप्रैल 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा , भाप्रसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-902- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री रजनीश श्रीवास्तव, आयएएस. , आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 16 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, उन्नीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2018

क्र. ई - 5-961 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री मयंक अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 5 से 16 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 5 से 12 फरवरी 2018 तक , आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".

2115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. एफ -1 (ए) 152-1993- ब-2- दो. राज्य शासन श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबन्धन मध्यप्रदेश को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 20 फरवरी से 11 मार्च 2018 तक, बीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चालीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. एफ-1 ( ए) 22-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री के. टी. वाईफै, भापुसे, प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग भोपाल को दिनांक 5 से 16 मार्च 2018 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. टी. वाईफै, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री के. टी. वाईफै, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. टी. वाईफै, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 29-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना को परिवार सहित कोल्लम ( केरला ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 3 से 10 मार्च 2018 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 ( 2016-17 ) के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

स्वयं 1. श्री रियाज इकबाल

2. श्रीमती दिव्या मोहन पत्नी

पुत्री 3. कु. दिया डी रियाज

(2 ) श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , पुलिस अधीक्षक , जिला पन्ना की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री कुमार सौरभ, सेनानी, 6वी वाहिनी विसबल , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ 1 ( ए) 63-2012- ब- 2- दो .- राज्य शासन , श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, भोपाल को दिनांक 2 से 20 अप्रैल 2018 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 अप्रैल 2018 व 21-22 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, भोपाल का चालू कार्य श्री चन्द्र शेखर सोलंकी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. अरजरिया , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आई. पी . अरजरिया, भापुसे. , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. अरजरिया , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास , अवर सचिव.

2116

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2018

फा. क्र . 3 (ए) 2016- इक्कीस - ब ( एक ) -604.- ( मेरिट क्र. 32 ) , राज्य शासन, सुश्री पल्लवी जिंदल पिता श्री नरेश कुमार जिंदल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कैथल, हरियाणा है . उसकी जन्मतिथि 26 नवम्बर 1990 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2016- इक्कीस - ब( एक) -829.-(मेरिट क्र. 68 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रियंका सुमन पिता डॉ. राजकुमार सुमन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 29 जुलाई 1987 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2016 - इक्कीस - ब ( एक ) -846.-( मेरिट क्र. 91 ) , राज्य शासन , सुश्री सुमित्रा ताहेड़ पिता श्री श्यामा ताहेड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 05 मई 1984 है.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

फा. क्र . 3 (ए ) 2016- इक्कीस - ब ( एक ) -993.-( मेरिट क्र. 98 ) , राज्य शासन, श्री अमित सिंह धुर्वे पिता श्री मदन सिंह धुर्वे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर 1986 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस - ब ( एक ) -1065.- ( मेरिट क्र. 93 ) , राज्य शासन , सुश्री अंजली शाह पिता श्री धरमसिंह मसराम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है..

अभ्यर्थी का गृह जिला डिण्डोरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 जुलाई, 1984 है.

फा. क्र. 3 (ए) -15-2005-1478- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन कुमार सक्सेना, छठवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ग्वालियर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस ब ( एक)-1477.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पद‌भार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.

नाम एवं वर्तमान पद

पदस्थापना (3)

(2)

क्र. (1)

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा.

1 श्रीमती अनुराधा शुक्ला, विधिक सलाहकार, ई.ओ. डब्ल्यू. , भोपाल.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा.

2 श्रीमती आशा गोधा, स्पेशल जज, एस.सी. / एस.टी. ( पी.ए. ) एक्ट, जबलपुर.

3 कु. नीना आशापुरे, अपर जिला न्यायाधीश कन्नोद. जिला देवास.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, गुना एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , अशोकनगर.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , देवास.

4 श्री मो . सैय्यददुल अबरार अंसारी , पीठासीन अधिकारी , मध्यप्रदेश स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल, भोपाल.

2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

5

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, अपरजिला न्यायाधीश , हटा जिला दमोह .

6 श्री कृष्णकांत शर्मा ,

अष्टम अपर जिला

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दतिया.

न्यायाधीश, ग्वालियर.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ-3-32-2014- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा गुना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. आयुक्त ग्वालियर , संभाग , ग्वालियर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, गुना , जिला गुना, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिक अधिकारी , नगरपालिका गुना, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय गुना, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ- 3-32-2014- बत्तीस . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में प्रमुख सचिव , नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना दिनांक 24 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव , उपसचिव.

NOTICE

Bhopal the 24th March 2018

No. F -3-32-2014 - XXXII .- Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan Guna (Planning Area) 2031 under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 ( No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :--

1. Commissioner, Gwalior Division , Gwalior , Madhya Pradesh .

2. Collector, District , Guna Madhya Pradesh .

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad Guna , Madhya Pradesh .

4. Duputy Director , Town & Country Planning Distt. Office Guna , Madhya Pradesh .

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh , Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

C. K. SADHAV, Dy. Secy .

[ भाग 1 2118

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2018

क्र. एफ -3-27-2017-अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय भोपाल की सूचना क्रमांक 16- उपां- टीसी- भोपाल 2017 , दिनांक 19 जनवरी 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करता है. उपांतरण के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

खसरा क्र.

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

ग्राम

क्रमांक

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

1

(5) कृषि सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक ( शैक्षणिक) .

5.337 हेक्टेयर

ग्राम कलखेड़ा (रातीबड़)

250/1 , 250/2 , 252, 253 , 256/2/1 , 256/2/2 , 294/1 , 294/2, 295 , 296/8 , 297 , 298, 519/10 519/11 , 519/12/2 , 519/12/4 , 519/12/5 , 519/12/6 , 519/2 , 519/5 , 519/7 , 519/9.

योग .. 5.337

1. आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के उपनियम 13 ( क) अन्तर्गत देय राशि रुपये 11,74,140/ - ( रुपये ग्यारह लाख , चौहत्तर हजार, एक सौ चालीस रुपये मात्र ) दिनांक 31 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक, महावीर नगर शाखा , भोपाल में चालन क्रमांक -91 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई है.

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. एफ-3-100- बत्तीस-2010.- राज्य शासन एतद्वारा रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के न्यायिक सदस्य का कार्यकाल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम , 2016 की धारा 47 ( 1 ) में विहित अवधि के लिये होगा. न्यायिक सदस्य को पुर्ननियुक्ति की पात्रता नहीं होगी .

(3 ) न्यायिक सदस्य, को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) नियम, 2017 के नियम 30 ( 1 ) ( ख ) के अनुसार संदाय किया जायेगा.

क्र. एफ- 3-100- बत्तीस-2010 .- राज्य शासन एतद्वारा रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री जितेन्द्र शंकर माथुर , सेवानिवृत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त करता है .

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2 ) मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के प्रशासनिक का कार्यकाल रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम, 2016 की धारा 47 ( 1 ) में विहित अवधि के लिये होगा. प्रशासनिक सदस्य को पुर्ननियुक्ति की पात्रता नहीं होगी .

(3 ) प्रशासनिक सदस्य को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) नियम, 2017 के नियम 30( 1 ) ( ख) के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. 284- एस.सी. - 2-2018 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र क्र. 19-196- 1-2003- एक-4, दिनांक 28 जून 2004 के प्रावधान अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति ( जिला योजना समिति ) द्वारा दिनाकं 7 मई 2017 को पारित प्रस्ताव अनुसार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , रामपुरा, जिला नीमच का नामकरण पण्डित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुरा जिला नीमच किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. 2077- कार्य विभा- अधीक्षक-2018 .- मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम , 1974 की धारा 17 के अधीन मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 16 अप्रैल 1976 के पृष्ठ क्रमांक 694 पर प्रकाशित अधिसूचना से प्राप्त राज्य शासन के अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मैं , महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला जबलपुर में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारियों ( राजस्व ) को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता हूं: -

आबंटित कार्यक्षेत्र (3)

अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)

क्रमांक (1)

1

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग , जबलपुर श्री नमः शिवाय अरजरिया, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जबलपुर.

2

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग , सिहोरा श्रीमती उमा माहेश्वरी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिहोरा .

3

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग , पाटन श्री पी. के. सेनगुप्ता,

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पाटन.

4

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग , कुण्डम श्री जे. पी. यादव ,

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुण्डम

5

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग , गोरखपुर श्री अरविन्द सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गोरखपुर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2120

(3)

(2)

(1)

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, कोतवाली 6

श्री मुनीष सिंह सिकरवार, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोतवाली. '

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग , रांझी 7 श्री सुनील शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रांझी

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग , गोहलपुर 8

श्री व्ही. के. कर्ण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गोहलपुर.

सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, ओमती.

9

सुश्री मनीषा वाक्सले, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , ओमती .

महेशचंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , विंध्याचल भवन, भू- तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. 205- फा. क्र.- 22-1- स्था.- 2013.-मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम , 1985 के विनियम-34 ( 2 ) ( ख ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 21 मई से 02 जून 2018 तक की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, एम. एस. परिहार , रजिस्ट्रार I/C .

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

आगर विकास योजना, 2041 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1663 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आगर विकास योजना, 2041 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन

2. कलेक्टर, आगर मालवा , जिला आगर, मालवा, 2121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , देवास ,

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, आगर मालवा.

क्र.

अध्याय

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(3)

(4) (1) (2)

1

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक ' (6)

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7) (5)

5

सारणी 6 -सा-13

सार्वजनिक एवं अर्द्ध -सार्वजनिक 6 आगर विकास योजना 2041

6

गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

8

सारणी 6-सा-13

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. 142- स्था.निर्वा.- 2018.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर, भोपाल मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत भोपाल जिले की निम्न कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करता हूं:-

मण्डीका नाम

क्र.

अनुसूची

मण्डी अधिनियम की धारा

नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता

(1)

1

(2) भोपाल

(3)

(4) धारा 11 ( 1 ) ( घ)

श्री रवीन्द्र कुमार धूत, म. नं. 11 , गली नं, 1 , मारवाड़ी रोड, भोपाल.

सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2122

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 14 मार्च 2018

सार्वजनिक सूचना (अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 629- भू- अर्जन- 2017-18-प्र.क्र. अ-82-2017-18.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बर्डियाराठौर बैराज , तहसील आलोट , जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 12-2014- सात-2 ए/ भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है .

अतः निम्नलिखित भूमि में से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगाः-

ग्राम बर्डियाराठौर, पटवारी हल्का नंबर -11

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर )

क्र.

परिसंपत्ति का विवरण खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

(7)

असिंचित (5)

(2)

(1)

कुल (6) 0.02

सिंचित (4) 0.02

(3) 115/1

1 चन्दर पिता गोपाल जाति गायरी , निवासी ग्राम बर्डियाराठौर.

0.12

115/2

0.12

2 बाबु, पुरा, मोती पिता

वरदा, जाति गायरी, निवासी ग्राम बर्डियाराठौर.

रतलाम , दिनांक 24 मार्च 2018 (अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014 )

क्र. 715- भू- अर्जन- 2018- प्र.क्र. 14-अ-82-2017-18 .- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुन्दनपुर बैराज योजना तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम लाम्बीसादड के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ -12-2-2014 - सात-2ए/ भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति की तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगाः-

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )

परिसंपत्ति का विवरण खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

कुल (6)

(7)

असिंचित (5)

(2)

सिंचित (4)

(3)

(1)

0.200

0.200

104में से

1 कान्तु कालु रूपचंद

पिता पुनिया एवं दल्ली

बेवा पुनिया पिता सुखिया,

जाति भील, निवासी

लाम्बीसादड.

रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2123

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. 43-2018- एलए- 4342- राप्रक्र-अ-82-2016-17

खण्डवा, दिनांक 14 मार्च 2018

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म०प्र ०शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/सात/ए,दिनांक 12. 112014 (म०प्र०राजपत्र, दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की " आपसी सहमति से भूमि कय नीति " जारी की गयी है ।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमाक 28 पुनासा की बिहारीपुराकला वितरण शाखा नहर के निर्माण क्षेत्र में आ रही ग्राम लालपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र व में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

t

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

। जिला खण्डवा , तहसील पुनासा प०ह०नं० 30 ग्राम किसनपुरा राजस्व निरीक्षक मण्डल मांधता कुल रकबा 1.14 हैक्टर

क

भूधारक का नाम खसरा नंबर

2

1

3 विधवा 124 1 गेदाबाई

मानसिंह

प्रतापसिंह ,

पुरणसिंह छतरसिंह ,

भगवानसिंह ,दौलतसिंह पिता प्रतापसिंह रेशमबाई श्यामबाई पुत्री प्रतापसिंह निवासी ग्राम लालपुरा

126/1 2 लालसिंह पिता नत्थूसिंह निवासी ग्राम लालपुरा

3

126/3 रामूपिता हजारी निवासी|

असिंचित अन्य

रकबा

सिंचित रकबा

त प्रभावित रकबा हेक्टर में

कुल रकबा हेक्टर में

5

4

0

6 0.18

0.18

2.2

0

0.18

0.18

0.51

0.11

0.11

0.25 [ भाग 1 2124

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

ग्राम लालपुरा

0

0.11

0.11

0.25

126/2

4 नहारसिंह पिता हजारी निवासी ग्राम फिफराड

0

0.12

0.12

0.49

177

5 लाडकीबाई विधवा सुमेरसिंग जालमसिंह कमलसिंह पिता सुमेरसिंग , प्रेमाबाई, सेवन्ताबाई गजराबाई |गेन्दाबाई पिता सुमेरसिंग

0.1

0

0.1

0.28

175

6 रघुनाथसिंह पिता दौलतसिंग निवासी ग्राम लालापुरा

0

0.14

0.14

0.3

173

7

i

रघुनाथसिंह पिता दौलतसिंग निवासी ग्राम लालापुरा

0

0.2

0.2

0.8

171

8 अनोपसिंग पिता ठाकुरसिंग ,सुन्दरबाई सुलोचनाबाई पुत्री ठाकुरसिंग

0

1.14

1.14

5.08

योग

क्र. 41-2017-एलए-4345-राप्रक्र-अ-82-2016-17

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म०प्र०शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 12.2.2014/सात/ए दिनांक 12.112014 (म०प्र०राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गयी है ।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपकम कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमाक 28 पुनासा की बिहारीपुराकला वितरण शाखा नहर के निर्माण क्षेत्र में आ रहीं ग्राम बिहारीपुराकला के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । 2125

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा , तहसील पुनासा प०ह०नं ० 28 ग्राम बिहारीपुराकला राजस्व निरीक्षक मण्डल मांधता कुल रकबा 1.1.34 हैक्टर

क

भूधारक का नाम

अन्य सपंत्ति

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

खसरा नंबर

कुल रकबा

हैक्टर में

प्रभावित रकबा हैक्टर में

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0.27

0.27

1.22

2971 अर्जुनसिंह हिम्मत सिंह लालसिंह मोहनसिंह पिता बाकाजी , कलाबाई ,किरकर्ताबाई , ग्यारसीबाई , दुगाईबाई पुत्री बाकाजी निवासी लालापुरा

0

0.22

0.22

3.32

298

2 भैरवसिंह पिताजालमसिंह निवासी गाम लालपुरा

0.08

0

0.08

1.18

3

274/1

किसन पिता पुनया निवासी फिफराड

0.22

0

0.22

274/2 1.06

4 धनईबाई बेवा बाबू मोहन , अनोखीलाल , सुखदेव , सरदार , पिता बाबु , बुद्विबाई , नत्थीबाई , सुभद्राबाई , झरोकाबाई पुत्री बाबू निवासी ग्राम बिहारीपुराकला

0

0.02

0.02

0.61

270/1

5 गोपाल पिता नत्थूसिंह निवासी बिहारीपुराकला

0

0.08

0.08

1.6

270/2

6 रमेश पिता नत्थूसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला

0

0.08

0.08

1.6

266/2

7

बिरजबाई पति छगन निवासी ग्राम फिफराड

0

0.03

0.03

2.4

265/1

8 --शंकरसिह पिता रतनसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला

0

0.03

0.03

2.4

265/2

9

संपत्तसिंग पिता रतनसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2126

265/3 10 रतनसिंह पिता भैरवसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला

264 11 कृष्णपालसिंह पिता नत्थूसिंह निवासी बिहारीपुराकला

262 12 रूखडूसिंह पिता राघिया निवासी बिहारीपुराकला ग्राम

161 13 नानाजी पिता नन्या निवासी बिहारीपुराकला महोयाग

क्र. 42-2018 - एलए-4348- राप्रक्र-अ-82-2016-17

0

0.04

0.04

2.69

0

0.1

0.1

3.56

0

0.07

0.07

3.72

0

0.1

0.1

1.81

0.3

1.04

1.34

27.17

राज्य शासने के 'विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म०प्र० शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 12.2.2014/ सात/ए दिनांक 12. 112014 (म०प्र० राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गयी है ।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमाक 28 पुनासा की बिहारीपुराकला वितरण शाखा नहर के निर्माण क्षेत्र में आ रही ग्राम किसनपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा , तहसील पुनासा प०ह०नं० 30 ग्राम किसनपुरा राजस्व निरीक्षक मण्डल मांधता कुल रकबा 0.47 हैक्टर क

भूधारक का नाम खसरा नंबर

3

2

1

0.36209 1 मांगीलाल भीमसिंह कमलसिंह पिता प्रेमसिंह कडवीबाई, जामबाई , रमईबाई पुत्री प्रेमसिंग निवासी किसनपुरा

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

अन्य सपंति त

प्रभावित रकबा हैक्टर में

कुल रकबा हैक्टर में

8

6

7

5

4

0

0.24

0.24 2127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

0

0.09

0.09

0.33

214

2 दगडबाई विधवा हीरानारायण हीरा राजू पिता सीताराम ललता बाई पुत्री हीरा निवासी ग्राम किसनपुरा

0

0.14

0.14

213

1.4

3 दगडबाई विधवा हीरानारायण , हीरा ,राजू पिता सीताराम ललता बाई पुत्री हीरा निवासी ग्राम किसनपुरा

0

0.47

0.47

2.09

योग

अभिषेक सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 800

नेपानगर, दिनांक 22 मार्च 2018

प्रारंभिक सूचना

2013 (क. 30 सन् 2013)

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, :

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 01 में करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम करदली, खकनारकला, सावली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर ग्राम करदली, खकनारकला , सावली

क... विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

असिंचित

1

सिंचित

कुल

करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना हेतु

17.450 6.59

24.040

अनुसूची(2)

करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम करदली, खकनारकला, सावली तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर की प्रस्तावित भूमि का विवरण

खसरा

स.क

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम

कमांक

सिंचित

सिंचित असिंचित कुल

असिंचित कुल

9

6

8 ग्राम- करदली

30

4.330 1.55

0

4.33

1.55 1 प्रशांत पिता शिवप्रसाद पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी

2 गंगूबाई पति शिवराम पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी

31

2.00 0.220

0.22

2.220 0.78

1.00 3

1.70

0.00

32/1

0.230

1.20

1.930 1.20

रतिलाल सुकलाल पिता मंगल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4

32/2

0.00

1.200 0.50

1.20

0.50 गंगूबाई बेवा मंगल नंदू सोनीबाई पिता मंगल निवासी ग्राम भूमिस्वामी

5 जानूबाई पति चन्दरसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

32/3

0.600

0.600

0.60

0.00

0.60 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2128

6

32/4

0.600 0.600

0.40

0.40

0.00

जानूबाई पति चन्दरसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.00

0.05

0.60 7

86/1

0.050 2.050 0.55

नागजी पिता देवसिंग पता निवासी जामुन्या भूमि स्वामी

2.040

8

0.00

0.30

86/2

2.040

0.30 जाला पिता देवसिंग पता निवासी जामुन्या भूमि स्वामी

9

2.040 2.040

0.00

0.20

0.20

86/3

देवसिंग पिता भूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

87/1

1.95

1.950 1.25

0.00

1.25 10 हिरालाल पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

11

87/2

1.90

0.060

1.960

1.19

0.06

1.25 लक्ष्मण पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

12

2.200

2.200

0.00

1.60

87/3

1.60 शालीकराम पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

13

88/1

4.760 4.760

0.00

2.36

2.36 केन्डे विधवा पुंज्याबुडी जीजी, पुत्री पुंज्या जगनाय विधवा पुंज्या भीका पिता ढोकल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मगन, जगन पिता केन्डे पोमाबाई सुंगधीबाई पुत्री केन्डे जमनाबाई बेवा किसन सोहनलाल पिता किसन सकुबाई पुत्री किसन बुढी पुत्री पुंज्या जगन्नाथ पिता पुंज्या मीना पिता ढोकल अ.पा. लक्ष्मीबाई राधाबाई पुत्री ढोकल अ.पा. ढोकल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अ . लक्ष्मीबाई, राधाबाई बुडी पुत्री ढोकल अ.रा. ढोकल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.80

0.80

0.00

1.200

1.200

88/2

14 कालीबाई बेवा केकडिया राधाबाई पुत्रि केकडिया मांगीलाल गेंदीलाल गोपाल पिता केकडिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.83

0.83

0.00

0.83

0.830

89/1

काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

15

1.60

1.600 1.60 0.00

1.60

89/2

16 गेंदीबाई पति धन्ना र्पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.00

2.00 0.00

2.000

89/3

2.00

17 लक्ष्मण पिता भवरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.40

0.00

0.40

0.400

89/4

0.40

18 काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.00

0.00

1.550

1.00

91/1

1.55

भोगीलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

19

0.00

0.80

0.80

1.550

91/2

1.55

20 रामभाउ पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.00

0.50

0.50

1.550

91/3

1.55

21 बाबुलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.40

0.00

0.40

1.000

1.00

93/5

22 अनारसिंह पिता सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

21.140

6.590

39.560 14.550

14.000

25.560

योग-

ग्राम खकनारकला

0

0.30

1.619

0.30

0.019

1.600

219/6

1 रघुनाथ पिता केशो पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.300

0.300

0.019

1.619

1.600

योग-

ग्राम सावली

1.00

0.00

1.00

0.050 1.600

1.550

114/2

प्रविण पिता आनंदा पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी

1

2

1.60

0.00

1.60

0.090 5.010

4.920

115

साकिना विधवा मोहम्मदखां अकबर पिता मोहम्मदखां पता निवासी सावली भूमि स्वामी

2.600

0.000

2.600

0.140 6.610

6.470

योग-

14.159 47.789 17.450 6.590 24.040

33.630

महायोग-

नोट - अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृध्दि या कमी हो सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

आदेश

क्रमांक एफ 01-02-2014- सात- शाखा 6-527.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बैतूल की तहसील मुलताई की सीमाएं, उसमें से, तहसील मुलताई के राजस्व वृत्त प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का क्रमांक 71 से 135 (कुल 65 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का क्रमांक 71 से 135 (कुल 65 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील प्रभातपट्टन का सृजन करती है, जिसमें कुल 65 पटवारी हल्के होंगे तथा 120 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय प्रभातपट्टन में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-02-2014- सात- शाखा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-02-2014- सात- शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण पाण्डेय , प्रमुख सचिव.

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F - 1-02-2014 - VII - 6-527 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government hereby , alter the limits of Multai Tehsil of District Betul from the date of publication of this order in the Official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 71 to 135 (total 65 Halkas ) of Revenue Circle Prabhatpttan of Tehsil Multai and Creates a new Tehsil Prabhatpttan comprising of Patwari Halka No 71 to 135 ( total 65 Halkas ) of Revenue Circle Prabhatpttan in which the total Patwari Halkas shall be 65 and Village shall be 120. The headquarter of the said Tehsil shall be at Prabhatpttan .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN PANDEY , Principal Secy .

भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2018

आदेश

क्रमांक एफ 01-06-2012- सात- शाखा 6-529 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला 2130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

सागर की तहसील सागर की सीमाएं, उसमें से, तहसील सागर के राजस्व वृत्त जैसीनगर, सेमाढाना एवं बिलहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 188 ( कुल 62 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है, तथा राजस्व वृत्त जैसीनगर, सेमाढाना एवं बिलहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 188 ( कुल 62 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील जैसीनगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 62 पटवारी हल्के होंगे तथा 149 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय जैसीनगर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ- 1-06-2012- सात- शाखा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-06-2012- सात-शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F - 1-06-2012- VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government hereby , alter the limits of Sagar Tehsil of District Sagar from the date of publication of this order in the Official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 127 to 188 ( total 62 Halkas ) of Revenue Circle Jaisinagar , Semadhana and Bilhera of Tehsil Sagar and Creates a new Tehsil Jaisinagar comprising of Patwari Halka 127 to 188 (Total 62 Halkas ) of Revenue Circle Jaisinagar , Semadhana and Bilhera in which the Total Patwari Halkas shall be 62 and Village shall be 149 . The headquarter of the said Tehsil shall be at Jaisinagar .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PANDEY, Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

आदेश

क्रमांक एफ 01-03-2016- सात- शाखा6-531 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बैतूल की तहसील भैंसदेही की सीमाएं, उसमें से , तहसील भैंसदेही के राजस्व वृत्त भीमपुर एवं चिल्लौर के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 54 (कुल 54 पटवारी हल्के ) अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त भीमपुर एवं चिल्लौर के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 54 ( कुल 54 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील भीमपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 54 पटवारी हल्के होंगे तथा 154 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय भीमपुर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-03-2016-सात- शाखा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-03-2016- सात शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

2131 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F - 1-03-2016- VII - 6-531 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) the State Government hereby , alter the limits of Bhainsdehi Tehsil of District Betul from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 01 to 54 (total 54 Halkas ) of Revenue Circle Bhimpur and Chillore of Tehsil Bhainsdehi and Creates a new Tehsil Bhimpur comprising of Patwari Halka No. 01 to 54 ( total 54 Halkas ) of Revenue Circle Bhimpur and Chillore in which the total Patwari Halkas shall be 54 and Village shall be 154. The headquater of the said Tehsil shall be at Bhimpur .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PANDEY , Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

आदेश

क्रमांक एफ 01-11-2016- सात- शाखा 6-533.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला उमरिया की तहसील चंदिया की सीमाएं, उसमें से , तहसील चंदिया के राजस्व वृत्त बिलासपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 26 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 28 से 42 ( कुल 16 पटवारी हल्के ) अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बिलासपुर के पटवारी हल्का क्र. 26 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 28 से 42 ( कुल 16 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बिलासपुर का सृजन करती है , जिसमें कुल 16 पटवारी हल्के होंगे तथा 76 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय बिलासपुर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-11-2016- सात- शाखा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11-2016- सात- शाखा-6 , दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण पाण्डेय , प्रमुख सचिव.

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F- 1-11-2016- VII - 6-533 .-In exercise of powers conferred by sub- section ( 2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) the State Government hereby , alter the limits of Chandia Tehsil of District Umaria from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 26 and Patwari Halka No. 28 to 42 (total 16 Halkas ) of Revenue Circle Bilaspur of Tehsil Chandia and Creates a new Tehsil Bilaspur comprising of Patwari Halka No. 26 and Patwari Halka No. 28 to 42 (total 16 Halkas ) of Revenue Circle Bilaspur in which the total Patwari Halkas shall be 16 and Village shall be 76. The headquarter of the said Tehsil shall be at Bilaspur .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PANDEY, Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. एफ- 15-04-2018- सात-6-320.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व 2132

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

[ भाग 1 ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

तहसील : धार

क्रमांक

ग्राम का नाम ५. ह. नं.

(2)

(1)

1

01. मूल ग्राम बिल्लौद 02. नवीन ग्राम चन्दरपुरा

03. प. ह. नं. 65/131 .

2

01. मूल ग्राम दिग्ठान

02. नवीन ग्राम पातलिया

03. प. ह. नं. 67/137 .

3

01. मूल ग्राम दिग्ठान

02. नवीन ग्राम शंकरपुरा

03. प. ह. नं. 67/137 .

4

01. मूल ग्राम देदला

02. नवीन ग्राम रानीपुरा

03. प. ह. नं. 27/54

जिलाः धार अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश.

अधीक्षक, भू- अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश.

अधीक्षक, भू- अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. एफ - 15-04-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-04-2018- सात-6, दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना , उपसचिव.

Bhopal , the 23rd March 2018

No. F - 15-04-2018 - VII - Sec . - 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:-

Tahsil : Dhar

Serial No.

Name of village ( s) with P.C. No.

(2)

(1)

1

1. Original Village -Billod 2. New Village- Chandrapura 3 . P. C. No. 65/131 .

2

1. Original Village-Digthan 2. New Village-Patliya

3 . P. C. No. 67/137 .

3

1. Original Village- Digthan 2. New Village - Shankarpura 3. P. C. No. 67/137 .

4

1. Original Village - Dedla 2. New Village- Ranipura 3 . P. C. No. 27/54.

District : Dhar Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

Superintendent of Land Records , District-Dhar.

Superintendent of Land Records , District-Dhar .

Superintendent of Land Records , District-Dhar.

Superintendent of Land Records , District- Dhar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXSENA , Dy. Secy.

2133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

सूचना

क्र. एफ. 1-14-2017 - सात- 6-322.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उज्जैन जिले में माकडौन तहसील के पुनर्गठन करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला उज्जैन की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय में उसकी स्थापना रखने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

क्र.

सीमाएं मुख्यालय

प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील

(6) (2)

(3)

(5)

(4)

(1)

1 माकडौन

तराना

माकडौन

पूर्वमें- तहसील मोमन बडोदिया व तहसील शाजापुर जिला उज्जैन.

पश्चिम में- तहसील महिदपुर व घट्टिया जिला उज्जैन

नवीन प्रस्तावित तहसील माकडौन में वर्तमान तहसील तराना पटवारी हल्का नं. 1 से 48 तक व 52 से 54 तक कुल हल्कों की संख्या 51 कुल ग्राम 102 अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे.

उत्तर में- तहसील आगर जिला उज्जैन. दक्षिण में- तहसील तराना जिला उज्जैन.

तराना

तराना

2 तराना (शेष तहसील).

वर्तमान तहसील तराना में प्रस्तावित तहसील माकडौन के अपवर्जन उपरान्त पटवारी हल्के 60 पटवारी हल्का नं. 49 से 51 व 55 के 114 ग्राम होंगे .

पूर्व में- तहसील शाजापुर जिला उज्जैन पश्चिम में- तहसील घट्टिया व तहसील देवास जिला उज्जैन. उत्तर में-माकडोन जिला उज्जैन दक्षिण में- तहसील देवास व टोक खुर्द जिला उज्जैन .

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

2134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 16/20 मार्च 2018

क्र. 08 अ-82-17-18-2752

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितां का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला

प्रयोजन नगर / ग्राम

तहसील

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (है ०में)

6

3

4

5

2

1

बिजासनी 22.382

आठनेर

लघु जलाशय

जल संसाधन जिला बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

बिजासनी (स्टोरेज) योजना

कार्यपालन यंत्री संभाग मुलताई (म०प्र०)

अनुसूची -- 2-

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे०

कुल रकबा हे०

3

4

5

2

1

0.170

0.332

73/12

1 राधेश्याम व. नान्हेश्वरराव , उषा बेवा नान्हेश्वरराव , किरण, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भू-स्वामी

0.198 0.073

73/13

2 लक्ष्मणराव व. गोपालराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी

0.093

0.337

73/11

3 विजय कुमार व. गोपालराव, जाति मराठा, सा. मांडवी, भूमि-स्वामी

0.202

2.554

72

4 भीलू व. राधे, बसन्ती, बटनी, मीरा पिता राधे, सुमती बेवा राधे मेहरा , पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.737

0.737

60

4.848

5.253

63

4.523

11.097

58

5 प्रमोद व. पंजाबराव, संगीता, गीता, सरिता वि. पंजाबराक, लीलाबाई बे. पंजाबराव, श्रीधरराव व. खुशरंगराव, विनोद व. त्रम्बकराव, बुल्लो, भूरी पि. त्रम्बकराव ना.बा. वली मां कला ना.बा. वली मां अलका बेवा केसोराव, जाति मराठा, पता सा. मांडवी

0.146

0.146

62

6 गुणवन्तराव व. कमलाकर राव, जाति मराठा, पैंता निवासी मांडवी , भू-स्वामी

0.615

12 3.553

7 बाबाराव पिता शंकरराव , जाति मराठा , पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी

0.243

6.232

40

8 महादेव, सहादेव पिता विठ्ठलराव, चिन्धी, चन्द्रकला पिता विठ्ठलराव , सरस्वती पिता गेंदराव, पता सा. मांडवी, भूमि-स्वामी 2135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

9 |

0.118 0.057

माखनलाल व. आत्माराम, जाति किराड़, पता निवासी मांडवी, 41/1 भू-स्वामी 10 श्रीराम व. आत्माराम, जाति किराड़, 'पता सा. मांडवी, भू-स्वामी 11 नारायण व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़.. सा. मांडवी 12 मिश्रीलाल व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम , जाति किराड़ , सा. मांडवी, भू-स्वामी 13 हरिराम व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी

पूर्णा पिता गिरधर , जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी

14

15 पूरन, टुकडु, नामदेव पिता श्यामलाल, भूरीबाई, छोटीबाई पिता श्यामलाल, सा. मांडवी, अशोक, सुरेश , रमेश, मुन्ना पिता सरवन, सा. मांडवी, ओमकार, जगदीश व. दौलत, कमल पिता दौलत, जाति किराड़, सा. मांडवी

विजय व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी

16

17 धनराज , भरतलाल, लखनलाल व. परसु, कलसिया बेवा परसु, सुन्दर पिता परसु, जाति किराड़, सा. मांडवी

18 दशरथ, दीपचंद, प्रेमचंद व. तुरसी, तुलसिया बेवा तुरसी, शान्ता, द्वारका, नवला, जयवन्ती, सया पिता तुरसी जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी 19 चेपा, अर्जुन व. कली, कला, सरस्वती, सोमती पिता कली, जाति किराड़, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

ओमप्रकाश व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी

20

कुल योग :-

0.081 0.115

41/2

0.132 0.132

59/2

0.115 0.115

41/3

0.132 0.132

59/3

0.093 0.115

41/4

0.024 41/7 0.495

0.132 0.132

59/4

0.093 41/5 0.115

0.132 0.132

59/5

0.485 0.526

41/6

0.360 0.360

59/6

6.038 8.692

197

0.073 5.686

195

0.437 1.709

198/1

0.570 1.326

198/2

0.725 198/3 1.357

0.529 2.203

198/4

0.524 1.708

198/16

22.382 55.607

29

1- चूंकि बिजासनी लघु(स्टोरेज) जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2136

क्र. 14 अ-82-17-18-2755

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

जिला तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

4

5

3

1

2

7.048

खोदरी

आठनेर

बैतूल (म०प्र०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

खोदरी लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र. भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 धनराज, संजय व० पंढरी जाति गाडरी सा ०देह

2 कमला बेवा मोमन , गोपाल , रामराव, दिलीप , व० मोमन, दुर्गा, ध्रुवती, पिता मोमन, मालती बेवा रामप्रसाद , रोहित , मोहित, ना० बा० व० रामप्रसाद, वली मां मालती, जाति गाडरी सा ० देहगुड 3 कैलाश, प्रहलाद व ० दीपचंद जाति गाडरी सा० देहगुड

4 हेमंत व० नारायण जाति गाडरी सा ० देहगुड 5 देशवंत व० नारायण जाति गाडरी सा० देहगुड़ 6 करमचंद व० बोब्या जाति लोहार सा ० देहगुड 7 किशोरी , हेमराज , धनराज , मेघराज , चन्द्रकिशोर, ओमप्रकाश, कपिलमुनी व० सरजेराव, रेवन्ती, मेहकावैती पिता सरजेराव जाति किराड सा० देहगुड

कुल योग:-

अर्जित रकबा हे० में कुल रकबा हे० में

खसरा नम्बर

8

5

4

2.156 2.691

193

0.526 3.864

192

1.907 2.190

194

0.741 1.154

195

0.787 1.155

196

0.445 0.445

198

0.486

1.468

199

7.048 12.697

07 2137

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

1- चूंकि खोदरी लघु(स्टोरेज ) जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन्स हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) कां निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । क्र. 07 अ-82-17-18-2756

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)

6

5

4

3

2

1

19.223

पान्डोल

आठनेर

बैतूल (म०प्र०)

उमरी पान्डोल लघु (स्टोरेज) योजना जलाशय

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे० में क्र. भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा हे० में

8

5

4

2

1

0.324

1.113

46

1 बेहना जौ. सहादेव, जाति चम्हार, पता निवासी ग्राम, भू- स्वामी

0.526

0.930

44

2 ज्ञानदेव व. सहादेव, जाति चम्हार, पता निवासी सातनरे, भू-स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2138

3 सैवन्ती जौ. पाण्डु, विनोद, निलेश दोनों ना. बा. वली मां सैवन्ती जौ. पाण्डु गोण्ड, ग्राम भू-स्वामी

4 सुरेश , पिन्टु व. भजन, जाति तेली, पता सा. देह. भू-स्वामी

5 मुन्नीबाई जौ. फुल्लु, जाति तेली, पता सा. देह. भू-स्वामी

6 चेतन ना.बा.व. सन्तोष वली मां गीताबाई जौ. संतोष, जाति तेली , पता नि. ग्राम भू-स्वामी 7 गीताबाई जौ. संतोष , जाति तेली, पता निवार्सी ग्राम , भूमि स्वामी

8 मुकेश, चिन्टु व. फुल्लु, जाति तेली, पता नि. ग्राम, भूमि स्वामी

9 फुल्लु व. बंशी, जाति तेली , ग्राम भू-स्वामी 10 जगन व. बिन्नी , जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

11 छन्नु वै. जमनु, जाति गोंड , पता निवासी ग्राम, भू-स्वामी

12 भंगी व. गेंदलाल , जाति गोंड, ग्राम , भू- स्वामी 13 जुग्गी व. गेंदलाल , जाति गोंड, सा. देह 14 रंगी व. गेंदलाल, जाति गोंड, सा. देह 15 रंज्जु बेवा गेंदलाल, जाति गोंड, साकिन देह 16 मानिक व. फत्तु जाति गोंड, पता नि. ग्राम, भू-स्वामी

17 महादेव, बलीराम, संतोष व. रामजी गोंड, पता सा. देह , भू-स्वामी

18 फुलचंद व. चुन्नीलाल, जाति तेली, पता निवासी सातनेर, भू-स्वामी

19 धर्मेन्द्र व. किशोरीलाल, जाति कलार, पता नि. सातनेर

20 मुकेश कुमार ना.बा. व. फुल्लु वली पिता फुल्लु व. बंशी , जाति तेली, ग्राम, भू-स्वामी कुल योग:-

1.530

1.530

45

0.931

0.931

35

0.648

0.809

43/1

0.365

0.486

43/2

1.139

42/2

1.859

0.400

0.416

41/1

1.000

1.000

41/2

0.204

0.200

40/2

0.926

1.173

39

0.833

2.046

42/1

0.145

95/1

0.445

0.668

0.125

32/3

0.667

0.075

32/7

0.911

1.914

33

0.500

0.500

36/1

2.000

36/2

1.151

2.000

2.000

36/3

0.482

36/4

0.482

1.134

1.134

37

0.121

1.013

25/1

4.209

2.774

21

0.405

0.198

17/1

0.220

20/1

0.220

0.565

0.565

40/1

19.223

28.719

26

1- चूंकि उमरी- पान्डोल लघु(स्टोरेज) जलाशय हेतुं हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । 2139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) भैसदेही के कार्यालय में किया जा. सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

क्र. 15 अ-82-17-18-2757

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

2

3

1

11.039

देहगुड़

आठनेर

खोदरी लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल रकबा हे०

खसरा नम्बर

क्र. भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे० में 8

5

4

2

1

0.202

0.202

2

रतन वल्द अमरू किराड़ , सा. देह

1

0.512

1.204

6

0.718

0.718

19

0.113

0.231

21

0.288

0.288

3

2 सुदामा व. लखन किराड़ , सा. देह

0.620

0.620

18

1.259

1.259

4

सुखदेव, बलदेव व. नामदेव, रूपदेव, 3 श्यामदेव, रामदयाल व. घुड़कु गाडरी , सा.देह 2140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

0.291

0.291

5

ओझू व. शिवलाल कोरकू, सा. देह

4

0.652

0.652

7

मिट्ठन जौ. रतन किराड़, सा. देह

5

0.405

0.405

20

1.621

1.621

8

6 इट्ट्ठोल व. श्रीराम किराड़, सा. देह

1.271

1.619

10

7 तोताराम व. श्रीराम किराड़, सा. देह

0.182

0.182

12

0.105

0.105

14

भूदेव व. रोशन, गंगोत्री, मुन्नी, गीता, कनक, 8 इंदिरा , मैना पिता रोशन किराड़, सा. देह

0.445

0.445

32

0.105

0.105

15

9

रतन, लखन , बलदेव, मिश्री व. अमरू, रामकली, लीला पि. अमरू किराड़, सा. देह

0.241

0.241

16

10

बलदेव व. अमरू , सरस्वती बे. अमरू किराड़, सा. देह

0.561

0.561

17

0.291

0.607

33

11

मिश्री व. अमरू , सरस्वती बेवा अमरू किराड़, सा. देह

0.045

0.045

86

0.145

1.416

23

सुरेश , सुभाष व. बलदेव किराड़, सा. देह'

12

0.276

0.276

27

लखन व. अमरू किराड़ , सा. देह

13

0.641

0.809

31

0.032

0.202

43

अनिल कुमार व. रामभजन किराड़, सा. देह

14

0.018

2.614

42

शंकरदयाल व. अमरचंद किराड़, सा. देह

15

11.039

16.714

25

कुल योग : -

1- चूंकि खोदरी लघू (स्टोरेज ) जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 01 अ-82-17-18-2806

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)

5

3

4

1

2

7.791

जूनावानी

आठनेर

बैतूल (म०प्र०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

लघु जलाशय

जूनावानी (स्टोरेज) योजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन (म०प्र०) संभाग मुलताई जिला बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

स० क०

2

1

1 सुन्दो बेवा मिलापसिंग , राजू, रामकिशोर, किशोरी, अशोक, चन्द्रकिशोर व० मिलापसिंग जाति गोंड सा० देह

श्री दिनेश व ० सरबसिंग जाति गायकी सा० देह 2

रमेश व ० सरबसिंग जाति गायकी सा देह 3

तिलक व ० सरबसिंग जाति गायकी सा देह 4

गजानंद व ० सीताराम जाति माली निवासी माण्डी सा० देह

5

6

सोमती जौजे सुकू जाति किराड निवासी माण्डवी

7

भदूलाल व तिलक जाति किराड निवासी माण्डवी

मल्लू, टिल्लू व ० अन्छराम, सा देह 8

9

गुरूदेव, बलदेव, सदाराम, दीनदयाल , व० अमरचंद , रामरती, सुशीला पिता अमरचंद जाति किराड निवासी माण्डवी

रकबा रकबा हे० में अर्जित हे० में

खसरा नम्बर

4

5 3

0.251

0.815

64/1

0.016

0.117

60

0.102

64/2

0.102

0.306

0.306

64/5

0.102

0.102

64/3

0.306

0.306

64/4

0.259

0.259

65

0.324

0.324

91

0.320

0.320

90/1

0.247.

0.247

90/2

0.705

6.200

200

0.457

0.457

205

0.781

0.781

87 [भाग 1 2142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

सरला जौजे संतोष जाति धोबी सा०देह

0.615

0.615 10

88

2.023

1.003

72/3-

बुद्ध, पुत्र गंगू जाति गोंड सा० देह

11

2.173

67

1.997 12

संतोष, गुणवन्ता, व० श्यामा , शांता पिता श्यामा जाति धोबी सा देह

7.791 योग

15.147

1- चूंकि जूनावानी लघू(स्टोरेज) जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा. सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

बैतूल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. 07 अ-82-17-18-2944

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)

6

5

4

3

2-

1

लघु

64.442

रौंधा

बैतूल

नागझिरी जलाशय योजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)

बैतूल (म०प्र०) 2143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

2

अनुसूची

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल रकबा

खसरा कमांक

भूमिस्वामी का नाम

क०

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

5

4

3

2

1

0.983

0.983

297/1

1

0.703

0.703

297/5

मिटठू साहेबराव कला पिता झिंगू कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी

0.100

1.235

380/1

0.021

0.882

380/3

1.133

1.133

297/2

2

0.525

0.525

297/3

भागी बेवा नत्थ्या अजाबराव संतोष रामा श्यामराव व. नत्थ्या कुन्बी सा. जावरा

2.678

2.678

299

3

0.562 भागी बेवा नत्थ्या अजाबराव संतोष रामा श्यामराव व. नत्थ्या शंकर , दादूराम केशोराव पिता नारायण मैना पुत्री नारायण कुन्बी सा. जावरा

0.562

297/4

0.024 4

0.706

380/2

हरिराव पिता झिंगू कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी

0.328

0.328

297/6

0.234 5

0.234

297/7

देवी , गोलू व. महादेव कातू गीता पिता महादेव कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी

0.024

0.412

380/4

0.028

0.294

380/5

2.209

2.209

296

6

2.084

2.084

300

1.870

4.428

379

परसराम कलांबाई पिता बाबूराव भागी बेवां नत्थ्या अजाबराव संतोष रामा श्यामराव व. नत्थ्या शंकर , दादूराम केशोराव पिता नारायण मैना पुत्री नारायण कुन्बी सा. जावरा

1.420

1.420

295/1

0.504

0.504

301/1

7 मुंगाजी पिता लाहनू कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी

3.199

3.199

378/1

0.860

0.860

295/2

0.253

0.253

301/2

8 दौलतराव पिता आनंदराव कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी

1.599

1.599

378/2

0.860

0.860

295/3

0.252

0.252

301/3

9 उदाराम पिता आनंदराव कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी

0.950

1.600

378/3

0.117

0.117

303

0.967

0.967

292

10 सुन्दर व. ओझू रैना बेवा बाबूलाल लीला बेवा फुलचंद सूर्यवंती हीरावंती हसीना पुत्री फुलचंद छूटटन साहबलाल सायबू पिता बाबूलाल फुलको विमला इमला पुत्री बाबूलाल गोड सा. देह 2144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

11

दसरू मसरू पिता नजरू गोड सा. देह भूमिस्वामी

12 सुकमता बेवा बाबूराव फगनू जीवनलाल व. बाबूराव कलवंती पुत्री बाबूराव बुन्दिया पुत्री सकडू राघोली बेवा फगनलाल अरूण सीता दुर्गा पिता फगनलाल कलवंती पुत्री बाबूराब गोड़ सा. देह

वंदना जौ भीमराव गोड सा.देह 13

14 रमकी पुत्री नारबा संतरी बेवा बारकू शिवरती रूखमी व. कुंजी समोला बेवा लाखू गोनाजी व. लाखू रून्दा बेवा सोनाजी गुडडू उर्फ मुन्ना पिता सोनाजी परमिला पुत्री सोनाजी पुनाजी गोडू जोन्दू समिया झमिया पिता मंसू सूरज राजेश सुमरती सुखवंती बुधिया सागा पिता गेन्दू गोड सा. देह

जौल्ली व . रामसू गोड सा.देह 15

रोन्या व. जौल्ली गोड सा. देह 16

झीमा व. धुन्धा गोड सा .देह 17

18 बालाराम आसिफ व. धानू ममता पिता धानू गोड सा. देह

19 मैना झीमा पुत्री धुन्धा बालाराम आसिफ व. धानू ममता पिता धानू गोड सा. देह

केजा व. कान्हा गोड सा.देह 20

बाकू व. हीरासिंग गोड सा. देह 21

22 कारू माठू कल्लू व. झून्नू रमिया बेवा झून्नू बबीता पिता झून्नू गोड सा. देह

झिंगा व. जंगल गोड सा.देह 23

रुक्मणी बेवा जंगी गोड सा. देह 24

25 धज्जी व. मिन्ना फुलको पुत्री मिन्ना गोड सा. देह

26 चैतू पिता मिन्ना सुनील रब्बूलाल पिता बहादूर भगवंती सुकान्ती ममता ललीता रबिता लल्तू पिता बहादार गोड सा. देह

भादा पिता जौल्ली गोड सा. देह 27

0.364

0.364

358

0.405

0.405

357

0.581

0.581

356/2

1.007

1.007

293

1.459

1.459

29/1

0.170

0.170

304

1.060

1.060

294

0.186

0.186

305

1.505

1.505

291

1.975

1.975

290

0.350

0.350

29/2

0.874

1.441

371

0.250

0.250

29/3

0.250

0.250

29/4

0.392

0.392

29/6

0.250

0.250

29/5

0.160

1.134

372/2

0.927

0.927

28/1

0.405

0.405

28/2

0.752

0.752

28/3

0.753

0.753

28/4

0.752

0.752

28/5

0.092

0.464

28/6

0.030

0.463

28/7

0.745

0.745

173

0.340

0.520

373/9

0.520

0.340

373/7 2145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

28 रामबाई बेवा गिरधारी नखरू रामाधार गणेश डेगरी व. गिरधारी मीरा पुत्री गिरधारी मेहरा सा. देह

29 रामबाई बेवा गिरधारी नखरू रामाधार गणेश डेगरी व. गिरधारी मीरा पुत्री गिरधारी छेदीलाल गोकुल नकूल व. भागूलाल लक्ष्मी अनुसया गुडडो सरस्वती पिता भागूलाल रामकली बेवा भागूलाल मेहरा सा. देह 30 छेदीलाल गोकुल नकूल व. भागूलाल लक्ष्मी अनुसया गुडडो सरस्वती पिता भागूलाल रामकली बेवा भागूलाल मेहरा सा. देह रामप्रसाद व. कुंवर मेहरा सा. देह 31

छोटे व. फगना गोड सा. देह

32

33 साहो बेवा फकीरा रिन्दा मिडते व. फकीरा गोड सा. देह

वक्सू व . झूम्मर बादल व. बक्सू गोड सा. देह 34

शेषू पिता मन्नू गोड सा. देह

35

किशोरी पिता मन्नू गोड सा .देह 36

मुन्ना पिता मन्नू गोड सा. देह

37

38 झमकी बेवा परसू गंगाराम रामा लक्ष्मण व. परसू झमकी जग्गो सरलाल रघोली सगोना इन्द उर्मिला पिता परसू रामकिशोर नंदकिशोर मालती पिता नान्हू युवराज ना.बा. व. परसू गोड सा.देह

गोविन्द गेंदू पिता शिवपाल मेहरा सा .देह 39

मूलाजी व. मंगल गोड सा.देह 40

नहाला व. मंगल गोड सा. देह 41

42 भूता व. सुकलू रंगो बेवा गिरबलिंग मंगलू शंकर व. गिरबलिंग भूते बेवा भंगी झनकराव राजेश व. भंगी समोती पुत्री सुकलू गोड सा. देह

राजबा व. सोनबा गोड सा. देह 43

44 रमकलाल व. सुखराम मनको शीलो झनको गुल्लो पिता सुखराम अनिल सुनिल व. मानक पुजा पिता मानक मान्ता बेवा मानक गोड सा. देह

बातू व. सोनबा गोड सा.देह 45

0.370

0.370

172/1

:

1.449

1.449

276

0.371

0.371

172/2

0.464

0.464

171/1

1.195

2.387

170

0.284

0.284

175/1

0.086

0.086

275/1

0.283

0.283

175/2

0.141

0.141

275/2

0.124

0.124

176/1

0.124

0.124

176/2

0.124

0.124

176/3

1.032

1.032

278

0.768

1.088

273

0.987

0.987

274

1.250

1.250

277

0.158

0.526

177

0.162

0.692

310

0.284

0.284

306/1

0.335

0.335

306/2

1.441

1.441

307

0.158

0.158

308/1

0.540

0.540

308/2

0.158

0.158

308/3 2146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

हीरालाल व. सोनबा गोड सा.देह

46

मिटठू पिता सोनबा गोड सा. देह

47

आदित्यराव व. गरीबराव मेहरा सा.देह 48

49 ज्योत्सना जौ गरीबराव बेन्दूलाल व. भभूत्या मेहरा सा.देह

50 बुन्दो बेवा लक्खू गोविन्दराव सखा मंगल जंगल नामदेव व. लक्खू भागरती मुन्ना झूना व. लक्खू गुलाब किशोरी नत्थू पिता टिक्कू रखिया बेवा बकाराम यशवंतराव ज्ञानराव सुरेश व. बकाराम कल्लू व. मकडू बेनी व. जंगली तुकाराम व. पोलसा गोड

51 गेन्दी बेवा गेन्दू गौरीशंकर मन्नूलाल व. गेन्दू मेहरा

बेन्दू व. भभूत्या मेहरा सा. देह भूमिस्वामी 52

दुल्लो पति हरिराम मेहरा सा. देह भूमिस्वामी 53

54 रमकलाल व. सुखराम मनको शीलो झनको गुल्लो पिता सुखराम अनिल सुनिल व. मानक पुजा पिता मानक मान्ता बेवा मानक गोड सा. देह

शंकर पिता जौली गोड सा. देह भूमिस्वामी 55

56 चंपालाल पिता रूपलाल मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

57 मनोहरी पिता रूपलाल मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

58 चिरोंजी पिता रूपलाल मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.158

0.158

308/4

0.281

0.381

178/5

0.159

0.159

308/5

0.580

0.580

356/1

0.065

0.065

370

1.963

4.469

381/1

0.720

1.600

288/2

0.800

1.600

288/3

0.600

0.845

271/2

0.62

1.364

355/1

0.390

1.171

178/1

0.340

0.340

373/8

1.720

1.720

373/3

0.233

0.233

171/2

0.277

0.277

355/6

0.162

0.162

272/2

0.233

0.233

171/3

0.277

0.277

355/3

0.270

0.270

355/5

0.056

0.356

272/4 2147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

0.162

0.162

272/1

59

0.202

0.202

309

गुलाबराव पिता रूपलाल मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.162

0.162

272/3

60

0.269

0.269

बारक्या पिता रूपलाल भूमिस्वामी मेहरा सा.देह

355/4

0.050

0.605

166/2

61 गंगा रोशनी पूनम फुकसीना ना.बा. व. रमेश वलीमां मथुरा बेवा रमेश गोड सा. देह भूमिस्वामी

0.080

0.560

169/3

बंसता पिता छन्नू मेहरा भूमिस्वामी

62

0.142

0.142

175/3

जैनी पुत्री बिन्दू गोड सा. देह भूमिस्वामी

63

0.142

0.142

275/3

64.442

83.189

कुल योग

1- चूंकि नागझिरी लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पुथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 2148

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र. 10 अ-82-17-18-2952

न्यूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) . से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)

6

5

4

3

2

17.118

कोयलारी

भैसदेही

लघु योजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र० )

1 बैतूल (म०प्र०)

कोयलारी जलाशय नहर रहित

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा क्रमांक

कुल रकबा

क०

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

5

4

3

2

1

1.464

1.464

175/7

1 निर्मला पति वासुदेव जाति कुन्बी सा बासनेरखुर्द

0.652

4:859

2

175/1

दशरथ, राजू, संजू व० नारायण, संगीता ममता पिता नारायण जाति कुन्बी सा० विजयग्राम

0.528

3.792

3

दयावति पिता चिरोंजीलाल जाति 171 कलार सा० देह

1.600

1.922

172/3

4

0.775

3.540

173/2

श्रीराम व ० बाजीराव जाति कुन्बी सा० बासनेरखुर्द

0.605.

0.605

173/7

1.290

4.550

173/6

5

0.390

0.600

173/9

मारोती पुत्र बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह

0.401

0.600

173/3

6 गोपाल व० बाजीराव जाति कुन्बी सा ० देह

0.113

0.465

172/8

7

0.580

0.600

173/4

माधोराव व. बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह

0.009

0.300

173/5

0.490

0.600

173/8

2.665

12.420

8 सोनी उर्फ सुशीला जौजे काल्यासिंह 179 जाति कौरकू सा० देह

180 181 2149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

4.047

3.557

9

177/2

मारोती व ० श्यामराव, मंगरू बेवा श्यामराव, मंगरयां बेवा गेंदराव संकू बेवा चन्दु, दशरथ व० चन्दू, शान्ता पिता चन्दू, बाबू, सूका, चिन्ध्या व० गेंदराम जाति कोरकू सा० देह

1.821

0.947

10

175/5

मंगराय बेवा गेंदराव, सकू बेवा चन्दू दशरथ पिित चन्दू , शान्ता पिता चन्दू बाबू, सूका, चिन्ध्या व० गेंदाराव जाति कोरकू सा० देह

0.488

0.387

11

175/6

पार्बती जौजे श्यामलाल जाति कोरकू सा० देह

0.383

0.488

12

1.963

0.282

175/4

शंकर भूता, कौसू, कौशलया पिता 175/3 भोम्या, मलाय बेवा काशीराम, कैलाश कला पिता काशीराम जाति कोरकू सा० देह

17.118

45.124

योग

1- चूंकि कोयलारी लघु जलाशय नहर रहित, हेतु , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमिःका नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं ! करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2150

बैतूल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. 09 अ - 82-17-18 - मौज़ा - चिंचड़ा-3008 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की. की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

नगर /ग्राम

तहसील

जिला

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

4

3

2

1

चिचंडा

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

भूमिस्वामी का नाम क्र.

2 1

1

आनंदराव, सुशील, सुनील व. बाजेराव बतसिया राधिका, गीता लता पिता बाजेराव पंवार सा. देह भूमिस्वामी 2

मुन्ना, भोपत दवीकुमार व. अमर्या, बुलंका कंखा , मुन्नी चम्पा पिता अमर्या सा. देह भूमिस्वामी

3

अशोक व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी

4

अनिल व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी

चंद्रभान, रायभान, श्यामराव व. लोधा सा. देह भूमिस्वामी

5

6

दुर्गाबाई जौ. सीताराम, मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

6

5

चिचंडा लघु जलाशय

16.249

यंत्री जल संभाग

कार्यपालन संसाधन मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल अर्जित रकबा हे

खसरा नं.

कुल रकबा ८०

5

4

3

1.657

2.867

566/1

0.500

0.741

566/2

0.680

1.180

566/3

0.860

1.687

566/4

1.600

1.807

564/1

0.809

0.809

567

2.031

2.531

564/2 2151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2 नारायण व. गजमल, लखन , - रमेश, गोकूल व. बाबू, जैवन्ती बेवा कन्हैया, गजानंद व. 7

कन्हैया, संगीता, अंजना पिता कन्हैया, सुमन पिता बाबू सा. देह भूमि स्वामी

8

दयाराम , दशरथ , भारत, व. गिरधारी, मीराबाई पिता गिरधारी सा. देह भूमिस्वामी 9

रामदयाल, सुरेश, श्रीराम व. गिरधारी , जाति पंवार सा. देह भूमिस्वामी

10

रामदयाल, सुरेश, व. गिरधारी, जाति पंवार सा. देह भूमिस्वामी श्रीराम व. शंकर, मेहरा सा. देह भूमिस्वामी + 11

12

हरिराम व. जयराम सा. देह भूमिस्वामी

हरिराम व. जयराम सा. देह 13

भूमिस्वामी

14

श्रीराम व. गिरधारी सा. देह भूमि स्वामी

15

रेखा बेवा देवीशंकर, पितम व. देवीशकर , लता, निलम, पिता देवीशंकर पंवार सा. देह भूमिस्वामी

16

रविशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी

17

गौरीशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे 3

4

5

548/1

0.355

1.424

563/1

1.259

1.259

548/2

1.607

0.250

563/2

1.469

1.469

563/3

0.820

0.820

563/4

0.309

0.309

563/5

0.310

0.310

548/5

0.362

0.312

548/6

0.362

0.062

563/10

0.054

0.054

548/7

0.362

0.362

563/6

0.310

0.310

563/7

0.106

0.106

563/8

0.489

0.489

563/9

0.600

0.600

548/9

0.600

0.050

548/8

0.150

0.050 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2152

कुल अर्जित रकबा हे

खसरा नं.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

क्र..

5

4

3

2

1

0.380

1.458

550/7

18

नेहरू व. सुखलाल, बापूराव, भाऊराव, व. रामचंद्र, कौशल पिता रामचंद्र, लेखराम कैलाश , जगदीश , सीताराम, व बाबूलाल, निर्मला, रमला पिता बाबूलाल, मंघा बेवा बाबूलाल, सुरेश व. रामप्रसाद, सैवंती , -सुखवंती पिता रामप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी

0.200

7.591

568/1

19

भारत, सूरत, सूरजू व. सोमजी, सावित्री पिता सोमजी, समिया पिता जिवतू भूरीबाई बेवा मनिराम, श्रीराम हरिराम व. मनीराम जनार्दन व कुशन गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.365

0.365

568/2

20

झब्बू व. झामसिंग गोंड सा. देह भूमिस्वामी

16.249 योग

1- चूंकि चिचंडा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । पृथक से तैयार किया जा रहा है ।

2- जा सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2153

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 03 अ-82-2017-18-3009- मौजा रातामाटी

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची-1

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

23

8.685

रातामाटी

भैसदेही

प्रभुढाना लघु जलाशय बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

0.376

0.376

419

देवकी जौ सद् गौली सा. देह भूमिस्वामी

1

1.850

4.509

420

2.500

7.455

421/1 422/1

2

515/4

लक्ष्मण,जगन , मदन, नारायण व. किसना जाति गौली सा. देह भूस्वामी

0.550

2.452

421/2 422/2

3

515/5

वामनराव व. शंकर गौली सा. देह भूस्वामी

0.150

1.708

4

509/1 510/1

गोहसिंग व. ठुन्नू कोरकू सा. देह भूस्वामी

509/2

0.120

1.649

5

सुदामासिंग व. आनंदसिंग राजपूत सा. देह भूस्वामी

511

0.469

0.469

6

बलराम व. नत्थू पवार सा. देह भूमिस्वामी

516/1

0.150

1.939

अंकुश व.तुलसीराम, पार्वती वे.

7

तुलसीमेहरा

516/2

0.200

1.432

नत्थूव. महेश घुडया चिंधी पुत्री घुडया 8 मेहरा सा. देह भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2154

खसरा नं.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

553/1

0.725

1.330

9

लंकेश व. मंहगया, लीला, कला, गुन्ता पि. मंहगया मेहरा

553/2

0.725

1.329

10

दिनेश व. मंहगया, लीला, कला, गुन्ता पि. मंहगया मेहरा

350/1

0.200

2.962

11

अजाबराव व. श्यामराव कुंबी सा. देह भूमिस्वामि

350/2

0.200

2.963

12 जगदीश व. श्यामरावकुंबी सा. देहभूस्वामि

348/1

0.085

0.755

13 चिमन व. लालसिंह गौंड

0.255

348/3

2.265

14

भिक्कू, हिम्मत व. लालसिंह , दस्सूपिता लाल सिंह गौंड

0.130

349/3

1.510

15 रज्जू रजमा पिता रायसिंह गौंड

8.685

35.103

योग

1- चूंकि प्रभुढाना लघु जलाशय हेतु , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अन्तर्गत समाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 12 अ-82-17-18-3010

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है. कि संलग्न अनुसूची कमाक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

3

2

1

12.480

घोघामा

भैसदेही

पूर्णा लघु जलाशय योजना नहर रहित

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची)-

भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा हे०

खसरा नम्बर

कमांक

अर्जन का रकबा हे० मे

5

4

3

2

1

0.486

0.486

129/3

1 सरस्वती जौ दौलतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.706

0.809

129/2

2 जगदीश उर्फ विजय जयप्रकाश पिता दौलतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.714

0.810

129/4

3 नवीन सचिन, व. मानिकराव , जाति कुन्बी सा .देह भूमिस्वामी

0.399

0.510

129/5

4 सचिन व. मानिकराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.485

0.485

129/1

0.276

0.276

128/2

5

1.147.

1.147

126/2

दिलीप अशोक, विजय व. जगन्नाथ जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.040

0.040

128/1

6

0.400

0.525

126/1

गुना बेवा सरावन लोकनाथ धनराज, विरेन्द्र, बलदेव, व. सरावन, कमला सकुन, सरोज , रेखा, मंदा बाली, नाबालिक सरावन जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.809

0.809

126/3

7 मालता जौ. टुकडया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.701

0.701

121/4

8 पुन्जी बाई जौ चिन्धु जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.108

0.108

121/2

9 दिलीप प्रदीप, पिता केशोराव, जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2156

1.00

1.619

121/3

10 वासुदेव सुखदेव पिता गोविंदा, अशोक, श्रीनिवास ना.बा. पिता गोविन्दराव मां खुद जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.866

0.866

122

11 इठोबा पुत्र गणपता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.134

0.202

120/1

12 भाउराव पुत्र जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.135

0.202

120/2

13 दशरथ व. जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.101

120/3

0.203

14 सत्यदेव व. जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

1.200

1.238

119

15 जयराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा . देह भूमिस्वामी

0.390

0.405

112/4

16 नामदेव पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा . देह भूमिस्वामी

0.185

0.809

113/5

0.543

0.543

112/3

17 सयाबाई जौजे डोमाजी जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.200

0.248

112/8

18 धरमराज व० तुकाराम जाति कुन्बी सा देह

0.220

112/1

0.980

19 परसराम पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.205

1.012

20 माधौराव पुत्र तुकाराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.313

1.011

111/3

21 देवराव व. माधोराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.243

111/2

0.402

22 हीराबाई जौजे माधोराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.235

0.235

110/4

23 विनायकराव पुत्र निम्बा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.234

1.234

110/3

24 रामाजी व . निम्बा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

12.480

16.429

कुलयोग:-

1- चूंकि पूर्णा लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 04 अ-82-17-18-3011

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

3

2

1

17.911

आमला

भैअदेही

नांदरा लघु जलाशय योजना नहर रहित

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म० प्र० )

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची 2

( प्रभावित धारेंको की सूची)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे० में

कुल रकबा हे में

भूमिस्वामी का नाम

5

4

3

2

क० 1

0.589

1.619

202/16

1

सोनकूबाई जौ. गबाजी जाति गौली पता निवासी ग्राम 'भूमि स्वामी

0.405

0.405

202/13

2

चेतना ना. बा. व. टाटरू वली मां कुद बादरू बाई जौ. टाटरू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

1.099

1.604

3

202/4 204/3 206/3 207/2 ख. नं. शा. मे

गुनू व. कुन्जीलाल मानिक व. कुन्जीलाल उमेश गणेश व. शेष कमला बेवा शेषू बाली इन्दिरा मुन्नी पुत्री शबू जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.746

1.746

4

204/1 206/1 ख. नं. शा. मे

नत्थू व. पुनू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00

0.182

0.789

178/9

5

बादरू जौ. टाटरू गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वमी

0.772

0.772

178/4

6

+

कृष्णाराव व . लख्खू जाति कुन्बी पता सा देह भूमि स्वामी

1.214

1.214

178/12

7

अरूण व. मानिकराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2158

178/13

1.214

8

1.214 तरूण मानिकराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

178/2

9

1.304

1.304 नर्मदा बेवा मानिकराव तरूण अरूण पिता मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.403

178/3

0.637

10

मनिष व. नामदेव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

178/14

11

0.638

0.360 महेन्द व. नामदेव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

12

178/7

1.000

0.333 नामदेव व. बापू जाति गौली सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

13

178/10

2.489

0.803 बुधराव व. लक्खूजी कुन्बी पता गोरेगाव सा. देह भूमि स्वामी

14

175/3

0.019

0.095

पूर्णाबाई बेवा बाबूराव यशोदा नवसू अनुसैया बनू निर्मला पिता बाबूराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

15

0.607

0.607 निम्बा नामदेव माधोराव . व. सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

177/1 176/6 ख. नं. शा. मे

0.663

0.663

177/2ख 176/3ख ख. नं. शा. मे

16

मन्नू व. निम्बा जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

0.117

0.117

175/1 ख 176/1 ख. नं. शा. मे

17

205

0.231

0.231

नामदेव निम्बा माधोराव व. सायबू चिनकी सकोता पिता सायबू भुरी बे . सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

0.663

0.663

172/2 177/3 ख.न.शा.मे

0.644

0.644 18

176/3 177/5 ख.न.शा.मे

पुनू व. निम्बा जाति गौली पता गोरेगाव सा. देह भूमि स्वामी

0.043

0.115

175/1 176/1 ख.न.शा.मे

176/4

176/2

0.310

0.445

175/2

ख.न.शा.मे

निम्बा, नामदेव, श्यामराव, माधोराव, सायबू 19 नाबा. वली पिता सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

0.607

178/15

0.607

20

काशीबाई जौजे भाना जाति गौली पता सा गोरेगांव भूमि स्वामि

0.405

0.405

204/4

21

सुनिता जौजे रमेश जाति गाडरी सा. गोरेगांव भूमिस्वामी 2159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

0.429

0.739

202/2 204/4 206/4 207/3 ख.न.शा.मे

22

गुणवन्तराव व. कुन्जीलाल जाति गाडरी पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

0.122

0.122

206/5 202/5 204/5 207/4 ख.न.शा.मे

0.615

0.631

204/6 206/7 207/5 ख.न.शा.मे

23

0.505

0.505

दीनू देवेन्द्र सुभाष व. गुणवंतराव जाति गाडरी पता गोरेगांव सा. देह भूमि स्वामी

202/8 204/7 206/8 207/6 ख.न.शा. मे

0.283

0.283

202/7

0.790

2.186

202/6

24

गुनू व. कुन्जीलाल जाति गाडरी पता सा देह भूमि स्वामी गोरेगांव

0.010

0.121

178/8

25

निम्बा व. सध्दू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी

0.100

0.100

175/4

26

0.315

0.315

176/5

यशोदा उर्फ यशु पिता बाबूराव जाति कुन्बी पता सा. देह भुमि स्वामी

0.009

2.000

27

202/9 203/2 ख.न.शा.मे

जगन्नाथ व. विश्वनाथ जाति कुन्बी पता सा. देह भुमि स्वामी

17.91.1

25.630

कुल योग

1- चूंकि नांदरा लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2160

क्र. 053-82-17-18-3012

चूँकि, समुचित , सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

2.

3

1

6.294

गोरेगांव

भैसदेही

नांदरा लघु जलाशय योजना नहर रहित

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची)

क भूमि स्वामी का नाम

खसरा कमांक -

अर्जित भूमि का रकबा हे० में 5

कुल रकबा हे० में 4

3

2

1

1

0.102

0.578

224/2

गन्नूव. राघो जाति गौली पता पता सा. देह. भूमि स्वामी

2

0.165

0.579

224/1

शंकर व. राघो जाति गौली पता सा. देह भूमि स्वामी

0.010

0.365

225/1

3

0.173

225/2

0.444

रामप्रसाद व. सुडक्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.011

0.412

225/3

4

3.270

6.070

230/2

सरजेराव व. मल्लू ईठा बेवा पुंज्या काशीनाथ व. पुज्या मीरू गीता पिता पुंज्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.324

1.430

230/3-

5 भोलाराम व. तुलसीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी स्पील

6

1.030

1.430

230/15

गंगाराम व. तुलसीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

7

1.007

1.430

230/16

सीताराम व. तुलसीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

8

0.202

1.155

230/4

कौतिका बेवा डेबा, मानिकराव वामन अजाबराव व. डेबा उर्मिला गंगू अंजीरा पिता डेबा जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

6.294

13.893

कुल योग 2161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 113-82-2017-18- मौजा सरई -3013

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में मि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या त्र्ता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में त अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग * लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल(है०में) अर्जित रकबा लगभग

16

4

5

23

पाराखाती लघु

7.250

सरई

मुलताई

जलाशय 0)

संसाधन कार्यपालन यंत्री जल संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

4

3

5

2

1

0.081

0.508

82/2

1

गुलाब पंजाब संतोष व० शंकर विमला पिता शंकर पवार सा० देह भूमिस्वामी-

0.121

1.619

84/3

2

शांति बे० शंकर मनोज सोनू व० शंकर कमल पिता शंकर चैत्या पैक्या व० दसरया सा० दुनावा भू-स्वामी

0.081

0.777

90/5

3

झनकलाल व ० भादू सुदिया पिता भादू गोंड सा. देह भू-स्वामी

2.598

2.598

96

झनक व० भादू गोंड सा. देह भू-स्वामी

4

0.701

0.809

97/5

5

सन्नो बे० संतराम गोंड सा. देह भू-स्वामी

0.053

0.053

99

6

अबदुल रहमान गनी अब्दुल नबी व० मुन्सी सा. जमरापानी भू-स्वामी

0.101

0.101

100/1

7

0.041

0.041

100/7

लुधिया बे० फकिरिया मुन्ना दर्शन परसू व० फकिरिया नान्ही पिता फकिरिया दुर्गा बे० गुलाब राजकुमार व० गुलाब माधुरी कयादू पिता गुलाब पवार सा. मूसाखापा भू-स्वामी [भाग 1 2162

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र.

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

4

3

5 8

100/6

0.274

0.375

रामू लखन जगन व० बाबूलाल रिच्छो बे ० बाबूलाल चम्पा परबत पिता बाबूलाल पंवार सा० मूसाखापा भू-स्वामी

9

100/8

0.650

0.162 साहेबलाल व ० बहया पंवार सा. मूसाखापा भू-स्वामी

10

104/1

1.075

1.075 सुखलाल रामलाल रमजान ओझा व० बेनी रामकली जैवन्ती सैवन्ती पिता बेनी सा. देह भू-स्वामी

11

104/4

1.617

0.445 रामू लखन जगन व ० बाबूलाल पंवार सा. देह भू-स्वामी

12

104/5

3.238

0.506 देवनाबाई जौजे परसू पवार सा० देह भूमिस्वामी

13 मैना जौजे धन्नू सा० देह भूमिस्वामी

1.214

104/6

0.364 उन्नी व ० दमडू गोंड सा. देह भू- स्वामी

14

104/7

1.214

0.202 15

1.214

104/8

0.243 रूजुम पिरनू व ० मुंगसी रूजना बजमा पिता मुंगसी सा०देह भूमिस्वामी

16

151/1

2.542

0.202 कचरू व० शिवलाल कलार सा. खल्ला भू-स्वामी

कुल योग

17

19.645

7.250 1- चूंकि पाराखाती लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 183-82-2017-18- मौजा डहुआ-3014 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) म वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची-1

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

14

23

डहुआ

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

भूमिस्वामी का नाम क्र.

2

1

1. कन्हैया, पतिराम मधु, फुन्दन वल्द इठू नन्हा पिता इठवू रूखमई बेवा ईठ्ठ पंवार सा देह भूमि स्वामी

2 बल्लू वल्द सरावन सा. देह भूमि स्वामी

3 गल्लूवल्द उमराव पंवार सा. रोढ़ा भूमि स्वामी

4 सम्भा वल्द रघ्घू पंवार सा. देह भूमिस्वामी

5 बातू वल्द काशीराम सा. देह भूमि स्वामी

6

उमेश वल्द केशोराव पंवार सा. देह भूमिस्वामी

6

5

महिलावाड़ी जलाशय 2.123

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल अर्जित रकबा हे.

खसरा नं.

कुल रकबा

5

4

3

0.068

4.090

67/1

0.028

1.000

67/3

0.045

1.363

67/4

0.020

1.363

67/5

0.383

3.097

68/1

0.081

0.133

68/2

0.021

0.500

68/3 2164

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

[भाग 1

खसरा नं.

क्र.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.

भूमिस्वामी कानाम

3

4

5

2

1

7

0.607

6.770

69

रामजी लक्ष्मण व. तेजी, दसिया पिता तेजी तुलसिया बेवा बिरज पंवार सा. देह भूमिस्वामी

8

7.026

0.607

70

नत्थू वल्द परसू पंवार सा. देह

0.162

2.930

9

338

0.101

6.880

343

नन्दकिशोर, जगदीश वल्द सायबू पंवार सा. देह

2.123 कुल योग

1- चूंकि महिलावाड़ी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 193-82-2017-18- मौजा खंबारा -3015

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रयोजन का वर्णन

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

2 3

1

13.870

खम्बारा

मुलताई

खम्बारा लघु जलाशय बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल अर्जित

खसरा नं.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

5

4

3

2

1

1.740

3.640

278/1

1.

भागरती रम्फूला पिता चेतू बुल्गो बेवा चैतू चैती पिता अमरसिंग गोंड सा. देह भमिस्वामी

1.990

3.641

278/2

2

पंचतराव वल्द झुम्मक, झनुरा पिता झुम्मक हिरोती बेवा झुम्मक गोंड सा. देह भूमिस्वामी

2.100

4.994

277

3

अमरलाल, अमृतलाल वल्द रावजी, झमोता पिता रावजी गंगासिंग गंगाराम वल्द बापूलाल अनीता मन्तो, पिता बापूलाल सा. देह भूमिस्वामी

0.730

1.538

276

भूता वल्द श्यामजी सा. देह भूमिस्वामी

4

0.320

1.283

274

5

श्यामजी वल्द मानू रसिया , पिता मानू गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.450

3.326

273

6

कौशल जौ. हरि, प्रमिला जौ. भूरा पंवार सा. देह भूमिस्वामी

0.070

9.009

214/1

7

इनलेक्ट इन्फास्टेकचर्स आफिस फलेट प. 201 सप्तश्री अपार्टमेंट छत्रपति नगर रिंग रोड नागपुर महाराष्ट्र भूमिस्वामी

0.130

1.214

206/2

8

संतोष, अंकुश वल्द लखन पंवार सा. देह भूमिस्वामी [ भाग 1 2166

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र.

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा कुल अर्जित 1

2

3

4

5

204

5.500

0.200 9

205

0.162

0.162 .

तुलसीराम, राजेराम परसराम पिता घासीराम कौशल निर्मला सुमित्रा प्रमिला पिता घासीराम पंवार सा. देह भूमिस्वामी

に

282/5

मधु वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.179

0.179 10

280/5

0.487

0.090

282/4

कृष्णा वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.179

0.179 11

280/4

0.487

0.120

282/3

0.178

0.178 12

शिवनाथ वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

280/3

0.487

0.125

282/1

0.178

श्री वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.178 13

280/1

0.487

0.125

280/2

1.949

1.480 14

282/2

0.714

कचराबाई पिता बाबू बेला बेवा बातू, मूसिया पति तुकाराम, शांती बेवा भादू सुशिला पति बिरजलाल सुशिला पति श्री महरा सा. देह भूमिस्वामी

0.714

284

2.560

5.204

15

रमोती बेवा हिराजी भागरती पिता हिराजी झनको बेवा राखी रमनी राजाराम वल्द राखी रन्तु रत्ना पिता राखी गोंड सा. देह भूमिस्वामी

16

203/2

0.050

1.800

भाउराव वल्द दसरू गोंड सा. देह भूमिस्वामी

योग

46.636

13.870 1- चूंकि खंबारा लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2167

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 103-82-2017-18- मौजा मुसाखापा-3016

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार "अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

प्रयोजन

रकबा

नगर/ ग्राम

तहसील

सार्वजनिक का वर्णन

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

16

5

4

23

1

यंत्री जल

4.648

मुसाखापा

पाराखाती लघु जलाशय

संभाग

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन संसाधन मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

0.607

3.469

158

1

कली वल्द भूरा दसिया जौ. बिरजू पंवार सा. देह भूमिस्वामी

0.021

1.379

गीता जौ. इमरत पंवार सा. देह

170/3

2

0.121

0.809

170/5

भूमिस्वामी मुन्ना वल्द फॅकिरिया पंवार सा.

3

0.053

0.053

174

4

देह दसिया जौ. बिरजू, हरी, आनंद, भोजरा वल्द कली, कमला पिता कली, चैती बेवा कली पंकज पवन वल्द हिराजी पंवार सा. नरसला भूमि स्वामी,

0.021

0.850

175/1

5

0.048

0.048

190/1

लुड़का बेवा फकिरिया, राजकुमार वल्द गुलाब माधुरी कयाधु पिता गुलाब, दुर्गा बेवा गुलाब मुन्ना दर्शन परसू वल्द फकिरिया, नानी पिता फकिरिया पंवार सा. देह भूमि स्वामी

0.021

0.724

185

शारदा पति धर्मेन्द्र पंवार सा. देह

0.490

0.692

186

भूमिस्वामी

0.170 6

0.170

187

0.021

0.162

189 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2168

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

3

2 1

190/2 7

साहेबलाल वल्द बहया पंवार सा. देह

190/3 8

रिन्चो बेवा बाबूलाल, रामू, लखन, जगन वल्द बाबूलाल , चम्पा पर्वत पिता बाबूलाल सा.देह भूमि स्वामी

192/1 9

सुधाकर वल्द भैयालाल पंवार सा. देह

193/1

192/2

10

193/2 प्रेमलाल वल्द भया पंवार सा. देह भूमिस्वामी,

192/3

11

193/3 इमरत वल्द भैयालाल पंवार सा. देह भूमि स्वामी

195/1 12

195/6

हरि वल्द कलीराम पंवार सा. देह भूमिस्वामी

195/2

13

195/4

भोजराज वल्द कलीराम पंवार सा देह भूमिस्वामी

195/3

14

195/5

आनंदराव वलद कलीराम पंवार सा. देह भूमिस्वामी

योग

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

0.049

0.049

0.049

0.049

0.025

0.025

0.182

0.182

0.025

0.025

0.182

0.182

0.023

0.023

0.391

0.391

0.720

0.720

0.105

0.105

0.542

0.542

0.125

0.125

0.531

0.531

0.126

0.126

4.648

11.431

1- चूंकि पाराखाती जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 2- सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 093-82-17-18-3018

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)

6

5

4

3

2

1

65.630

देवलवाड़ा

भैसदेही

पूर्णा लघु जलाशय योजना नहर रहित

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र ०)

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची)

रकबा हे० में

क

भूमि स्वामी का नाम

अर्जन का रकबा हे० में

खसरा नम्बर

0.404

0.404

85/1

1

0.660

0.765

85/2

संजू व. देवराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.580

0.607

85/3

2 बिरजलाल व. अमरचंद जाति किराडा सा. देह भूमिस्वामी

0.587

0.607

85/4

3 सुरेश व. अमरचंद जाति किराड सा.देह भूमिस्वामी

2.411

2.411

84

4

0.579

0.579

82/1

गोदावरी पुत्री गोमर जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

1.600

2.177

101

1.619

1.619

83/1

5 शांता बे. पुनू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.825

0.825

82/2

6 लक्ष्मण सदानंद विजय व. पुनू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

3.450

5.312

93/1

7 सवानन्द व पूनु जाति कुन्बी सा .देह भूमिस्वामी

5.312

5.312

93/2

8 लक्ष्मण व. पुनू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

5.312

5.312

93/3

1 .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2170

94

6.070

1.076

9 जयवन्ती बे. पुनू विजय लक्ष्मण सदानंद व. पुनू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

95/1

0.129

0.129

10 वामनराव व. केशोराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.756

96/1

0.756

95/2

0.129

0.129

11 महादेव व. तुका भूलो पिता तुका जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.378

0.378

96/2

99/2

0.568

0.007

95/3

0.130

0.130

12 गज्जू पिता तुका, भुलो पिता तुका जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

96/4

0.378

0.378

99/4

0.568

0.568

0.916

96/3

0.916

13 शंकर व. किसना जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

1.136

99/3

1.136

75/1

0.202

0.153

54/2

0.181

0.181

0.202

75/2

0.202

0.183

96/5

0.183

14 पंजाबराव व . किसना जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.227

0.227

99/5

75/14

0.202

0.202

0.202

75/15

0.202

0.183

96/6

0.183

15 साधुराम व. किसना जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.227

0.227

99/6

75/10

0.202

0.202

0.183.

96/7

0.183

16 रून्ज्या व. किसना जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.227

0.200

99/7

75/12

0.203

0.203

0.203

75/13

0.203

0.184

96/8

0.184

17 चिन्ध्याव. किसना कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.037

0.227

99/8

0.405

0.405

97/6

18

0.500

0.500

97/11

मारोती व. इठोबा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.160

103

2.468

97/7

0.405

0.405

19 देवराव उर्फ भगवन्तराव इठोबा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

97/12

0.500

0.500

0.783

1.200

97/1

20 पंढरी व. इठोबा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.405

0.405

97/8

0.500

97/13

0.500

0.612

0.612

97/9

21 रूखमा बे. इठोबा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.500

97/10

0.500

97/5

0.405

0.405 2171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

0.202

1.214

74/2

22 मुरली व. नारायण जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.718

1.214

74/3

23 श्रीधर व. नारायण जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.809

1.214

74/4

24 अशोक व. नारायण जाति जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

1.012

1.214

74/5

25 राजेन्द्र व. नारायण जाति जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

1.064

1.214

74/6

26 नासिका जौजे नारायण जाति जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.607

1.214

74/7

27 तुलसीराम व. नारायण जाति जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.523

0.628

75/4

28

0.267

0.498

75/7

लता बेवा सुदामा जाति कन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.5

0.637

75/5

29 किसन व. दमडू जाति कुन्बी सा .देह भूमिस्वामी

0.290

0.490

75/3

किसना व ० दमड्या जाति कुन्बी सा देह

30

1.012

1.012

75/6

31 प्रदीपसिंह व० चन्द्रचूड सिंह जाति ठाकुर निवासी भैसदेही

0.400

0.400

75/8

32 नासिका जौजे किसन जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

2.132

2.132

76

33 अशोक व. श्यामू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

1.292

1.843

77/1

34 वासुदेव व. नारायण जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.301

0.405

77/2

35 कमलेश व. नारायण , भल्या जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

1.016

2.033

78

अंजना बेवा चिन्दया दशरथ गुलाब व.

36

0.293

0.293

80/2

चिन्ध्या शांता लता सुशीला व. चिन्ध्या रेखा ना.बा. व. चिन्ध्या वलीमा अंजना बे. चिन्ध्या जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

37

0.404

0.404

58/4

किसन पिता अशोकराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.162

1.416

58/1

38 कासू बाई बे. परसराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

1.588

1.588

58/2

39 श्रीराम व. परसराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

1.213

1.213.

58/3

40

0.809

0.809

58/5

किशोरी व. टुकड्या जाति तेली सा .देह भूमिस्वामी

0.405

0.405

58/6

41 अंजना बेवा चिन्दया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2172

42 सीताराम व. परसराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

43 गुणवन्तराव व. परसराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

44 संजू व. देवराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

45 साहेबराव व. भैया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

46 किसनराव पुत्र नारायण जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

47 अजाबराव व. भैया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

48 भागा बेवा आत्माराम परसराम गुलाबराव, पंजाबराव, आशा, काशी देवी, ईमला पिता आत्माराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी 49 सरस्वती पिता काशीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

50 सहादेव गणेश, दिनेश , व. किसन जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी 51 मारोती व. मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

52 रामू पिता मुकिन्दा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

53 केशोशाव, गेदराव, पांडूरंग पिता मुकिन्दा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी 54 सुखदेव व. गणपति जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

55 पंढरी व. गोन्दा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

56 काशुबाई जौजे दशरथ जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

57 रामदयाल व. भैयालाल , गेंदाबाई बेवा भैयालाल जाति गाडरी सा. देह भूमिस्वामी

58 शंकरदयाल व. भैयालाल गेंदाबाई बेवा भैयालाल जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

59 मधु व० इठोबा कुन्बी सा० देह 60 प्रहलाद व० किसनराव कुन्बी सा० देह 61 गुनीबेवा बेवा नामदेव , देवराव, गोविंदराव, जया, राधिका पूरभा, पिता नामदेव जाति कुन्बी सा सा० देह

0.615

2.189

58/7

1.113

2.189

58/8

0.400

0.400

54/1

0.200

0.200

54/4

0.601

0.710

53/1

1.356

1.659

53/2

0.809

0.809

53/6

1.052

2.286

11

0.609

1.019

10/1

0.452

1.386

8/2

0.346

0.346

8/1

0.407

1.825

7/2

1.284

1.284

7/1

0.317

1.297

6/2

0.203

1.298

6/1

0.493

2.594

5

0.050

1.774

2/3

0.105

0.550

2/2

0.405

0.405

97/5

0.500

0.500

97/10

0.244

0.244

54/3

0.030

0.030

54/05 2173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

0.290

0580

54/6

62 लता बेवा भगवंतराव , रोशन ,सागर पिता| भगवन्तराव जाति कुन्बी सा देह

0.294

0.294

80/1

63

65.630 किसन पिता आकोशराव जाति कुन्बी पता निवासी घोगामा सा. देह भूमि स्वामी

योग

1- चूंकि पूर्णा लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । क्र. 8अ- 82-2017-18- मौजा चौकी-3019

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2174

अनुसूची-1

नंगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

23

21.803

चौकी

प्रभुढाना लघु जलाशय बैतूल

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतुल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

1.560

1.660

69/2

1 जुगराम व. जघु सा. देह भूमिस्वामी

0.400

0.792

70/1

2 काशीबाई पत्नी तानू सा. देह

1.619

1.619

70/2

3 तुकाराम, भरत व. लहन्या सा. देह

0.530

0.530

71

0.255

0.255

72

4 नारायण व. किसना गौली सा. देह भूमिस्वामी

0.348

0.348

74

2.434

2.434

75/2

5 भरत व. लहन्या गौली सा. देह भूमिस्वामी

2.434

2.434

75/3

6 तुकाराम, व. लहन्या गौली सा. देह भूमिस्वामि

2.428

2.428

75/1

7 पुन्नु व. सुकाली गौली सा. देह भूमिस्वामी

1.193

1.193

76

8 भंगी व. रोनू गौंड सा. देह भूमिस्वामि 2175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

खसरा नं.

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

1.001

1.001

77/1

9 फकीरा व. मन्नू कोरकू सा. देह भूमिस्वामी

1.012

1.012

77/3

सुनीता पति रतन सेलूकर कोरकू सा. देह भूमिस्वामी

10

0.809

0.809

77/4

11 उर्मिला पति रमेश सेलूकर कोरकू सा. देह भूमिस्वामी

0.809

0.809

77/2

12 प्रेम व. भंगी गौंड सा. देह भूमिस्वामी

0.093

0.093

13

78/5

सानुर पिता शेख इब्राहिम जाति मुसलमान सा. देवगांव

0.192

0.192

79/5

0.041

0.041

81/5

0.019

0.019

82/5

0.200

0.227

92/5

0.093

0.093

78/3

शाहजहां पिता शेख इब्राहिम जाति मुसलमान सा. देवगांव

0.162

0.162

79/3

14

0.041

0.041

81/3

0.018

0.018

82/3

0.094

0,094

78/8

कमरून पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव

0.192

79/8

0.192

0.041

0.041

81/8

15

0.018

0.018

82/8

0.229

0.229.

92/8

0.093

0.093

78/7

जैरुन पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव

0.193

0.193

79/7

0.041

0.041

81/7

16

0.018

0.018

82/7

0.227

0.227

92/7

0.093

0.093

78/2

ताजुन पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव

0.025

0.025

79/2

17

0.025

0.041

81/2

0.018

0.018

82/2

0.093

0.093

78/6

तानुर पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव

0.930

79/6

0.930

0.041

0.041

81/6

18

0.018

0.018

82/6

0.227

0.227

92/6 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2176

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

5

4

3

2

1

0.093

0.093

78/4

19

0.192

0.192

79/4

नूरजहां पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव

0.041

0.041

81/4

0.019

0.019

82/4

0.093

0.093

78/1

0.192

0.192

79/1

0.041 मो. मुश्ताक, मो. अशपाक पिता मो. मुनीफ, सफीया, जफिया, नफीसा, अलीसा, अजौजा,अंजुम पुत्रियां मो. मुनीफ

0.041

20

81/1

0.018

0.018

82/1

0.200

1.311

80

21 झमलू राजा सा. देह भूमिस्वामि

0.607

0.809

83/2

22 बिरजू व. सोनू गौंड सा. देह भूमिस्वामी

21.803

23.651

कुल योग

1- चूंकि प्रभुढाना लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत समाजिक समाधात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 133-82-2017-18-मौजा गंगाई-3020

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक तहसील नगर/ग्राम

जिला

प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

16

5

4

23

1

गांगई जलाशय

30.899

गागंई

मुलताई

संभाग

बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मुलताई

अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

0.303

0.809

34/4

1

पैकू व० मलकू कैलाश ना० बा० व० रावजी वलि पिता रावजी पवार सा० दुनावा भूमिस्वामी

1.000

8.466

43

2

रूपलाल शिवरतन व० तेजी नारायण प्रहलाद रघुनाथ व ० गोरू लीला पिता गोरू गौरी बेवा शंकर अजय विजय राजेश व० शंकरलाल परमिला उमिला अन्जू पिता शंकरलाल सा० देह भूमिस्वामी

0.162

1.833

44

3

0.506

4.140

46

गिटीर व ० बारीक रामजी गोकुल कमलेश व० टुटकू कला कमल परबत माहो लीला प्रमिला पिता टुटकू झुम्मक लखन प्रहलाद राकेश व० रतन मीना गुन्ता संगीता पिता रतन सम्पतबाई बेवा रतन पंवार सा. दुनावा भू- स्वामी

2.000

2.469

47

4

झुम्मक लखन प्रहलाद राकेश व० रतन मीना गुन्ता संगीता पिता रतन सम्पतबाई बेवा रतन पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2178

खसरा नं.

क्र.

कुल रकबा

भूमिस्वामीका नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

5

2

3

4

1

0.756

5

48

0.756 मुलर बेवा नान्हू पंजू सुखराम मधु मनोहर किशोर व० नान्हू धम्मा पिता नान्हू सा. देह भू-स्वामी

6

49/1

0.984

0.984 ओझा व० ढोण्डू पवार सा. दुनावा भू-स्वामी

7

49/2

0.985

0.580 केशोराव व० ढोण्डू पवार सा ० दुनावा भू-स्वामी

49/3

0.985

0.809 8

लक्ष्मण व० ढोण्डू पवार सा. दुनावा भू-स्वामी

0.707 9

50

3.099

धनीसिंग बलसिंग व ० जगनू गोंड सा. देह भू-स्वामी

51/1

0.790

0.081 10

बलसिंग व० जगनू गोंड सा ० देह भूमिस्वामी

51/8

0.446

1.191

51/3

0.061

0.061 11

धनीसिंग वल्द जगनू जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी

0.081

.51/7

1.191

0.061

0.061

51/2

12

1.191

51/6

0.081 महताप ओझा व ० बलकरण रन्नो बन्नो पिता बलकरण केजो बेवा बलकरण गोंड सा० देह

52/1

0.041

3.237

13

चतुर व शोभाराम पवार सा० दुनावा भूमिस्वामी

53

1.546

1.546 14

झुम्मकलाल व आत्माराम कलार सा०दुनावा भूमि स्वामी

2.275

0.202

66/1

15

कचरू व नाबु रेसूल कौशल पिता नाबू धर्मेन्द्र व रंगलाल रम्बा माया कुसुम गुजो अमरा पिता रंगलाल रत्तो बेवा रंगलाल भीमराव अर्जुन नकुल व चिन्धु सुशिला पिता चिन्धु सुन्दर बेवा चिन्धू सा० मेला मुनेश व चैतराम चंदा वंदना पिता चैतराम रंगी बेवा गुसाई आनंदराव अशोक मोहन सुरेश व गुसाई इमला पिता गुसाई सा० भूमि स्वामी

2.274

2.000

66/2

16

बोंदरू व ० फकिरिया कचराबाई फगनीबाई कलस्याबाई इंदिराबाई पिता फकिरिया सा. देह भू- स्वामी

0.235

67

0.235

17

रत्तो बेवा रंगलाल भीमराव अर्जुन नकुल व० चिन्धू गोसाई व० जुगन महेरा सा. देह भू- स्वामी 2179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र.

भूमिस्वामीका नाम

2 1

18

गणेश व० घसीट पाचो बेवा घसीटन सुशीला रूपवती कोशल सुमन दमंती पिता घसीट रमेश मोहन खेमराज व० रामचंद्र मिदलो बेवा रामचंद्र फूलावती सेवती मोहबती कमल विमल पिता रामचंद्र नाई सा. देह भू-स्वामी

19

कुसुम पति रमेश नाई सा० दुनावा भूमिस्वामी

20

भिन्या व० ढोण्डिया मेहरा सा ० देह भूमि स्वामी

21

संगीता पति जगमोहन अग्रवाल सा० मुलताई भूमिस्वामी

22

मंदराजी व ० बिन्नर गोंड सा० देह भूमिस्वामी

23

सदिया बेवा सुखराम कृष्णा लखन जयपाल नैपाल व० सुखराम मुन्नी झुन्नी यशोदा पिता सुखराम सा० देह भूमिस्वामी

24

जानकी बेवा जियालाल सुमरलाल रतन व० जियालाल गोंड सा० देह भूमिस्वामी

25

बोंदरू व ० फकिरिया मेहरा सा. देह भू-स्वामी

26

गुरू व बिहारी पारबती बेवा रामेश्वरदयाल अग्रवाल सा० मुलताई भूमि स्वामी (लक्ष्मीनारायण मंन्दिर मुलताई प्रबंधक श्रीमान कलेक्टर साहब बैतूल)

27

कैलाश व सुखलाल कलसिया बेवा सूखलाल रामवती पार्वती लक्ष्मी पिता सुखलाल लोहार सा० देह भूमि स्वामी

श्यामराव व फकिरया लोहार सा०देह भूमि स्वामी

28

खुसरा नं.

कुल रकबा

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

1.659

1.659

69/1

1.214

1.214

69/3

1.405

1.898

70

0.081

1.048

71

0.202

1.214

74/14

0.202

1.214

74/15

0.607

1.012

74/16

1.012

1.012

305

5.275

9.275

308

1.053

1.053

68/3

2.178

2.178

68/14

0.142

0.142

68/4

0.142

0.142

68/6

0.137

0.137

68/8

0.343

0.343

68/10

0.405

0.405

68/12

0.305

0.305

68/16 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2180

भूमिस्वामी का नाम क्र.

2 1

समरथ व फकिरया लोहार सा० देह भूमिस्वामी

29

30

गेंदा मुल्लर झुल्लर सुमन पिता फकिरिया रामप्यारी बेवा राधेलाल पंजाब कैलाश व राधेलाल गीता लक्ष्मी सुमत्रा सुशिला फगनी पिता राधेलाल सुरेश नरेश व घुडिया निर्मला शर्मिला पिता घुडिया पवार सा०दुनावा भूमि स्वामी

31

पारबती बेवा दसरिया पवार सा०डहुआ भूमि स्वामी

32

जियालाल व सकरया मैना पिता सकरया पवार सा० दुनावा भूमि स्वामी

कुल योग

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा

5

4

3

0.202

0.202

68/5

0.171

0.171

68/2

0.243

0.243

68/7

0.405

0.405

68/9

0.205

0.205

68/11

0.190

0.190

68/13

0.200

0.200

68/15

0.093

0.093

75/1

0.093

0.093

75/2

0.093

0.093

75/3

30.899

64.724

1- चूंकि गांगई लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2181

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 123-82-2017-18- मौजा सरई-3021 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन

अर्जित रकबा धारा 12 के अन्तर्गत

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग

क्षेत्रफल(है०मे)

4

23

1

सरई

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

भूमिस्वामी का नाम क्र.

2 1

1 झिंगरू व० केवजी सा० देह भूमिस्वामी

2 चंपाबाई जौजे लखन पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी 3

आनंदराव सरजेराव राजेश जितेन्द्र व० साहेबलाल बिपत व० बाबूलाल दसिया बेवा साहेबलाल पवार सा. दुनावा भू-स्वामी

4 राजू व० मुन्ना पंवार पता निवासी सा. दुनावा भू-स्वामी

16

5

गांगई जलाशय

1.247

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची- 2

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल अर्जित रकबा हे.

खसरा नं.

कुल रकबा हे.

5

4

3

0.174

0.174

8

0.198 0.198

9/1

0.107 0.107

9/2

0.137 0.137

9/3

0.198 0.198

9/4

0.194 0.194

10

0.081 2.849

0.032 0.607

19/1-

0.021 0.287

19/5 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2182

क्र.

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा हे . कुल अर्जित रकबा हे 1

2

3

4

5 5

19/2

0.607

गुडडू व० मुन्ना पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी

0.032 6

19/3-

0.607

0.032 कमलेश व० लक्ष्मण पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी

7

19/4

0.607

0.041 नरेश व० लक्ष्मण पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी

Total

6.572

1.247 1- चूंकि गांगई जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अंतर्गत समाजिक समाघात निर्धारण पृथक से किया जा रहा है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 मार्च 2018

क्र. 223-82-16-17

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

: बड़ेरा

3. ग्राम

:

172

4. पट.ह.नं.-

2.40 हे .

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

0.50

1.54

2/1

भूमिस्वामी

1 राधे पिता कमोद

0.30

0.85

2/2

भूमिस्वामी

2 निरभे पिता कमोद

0.50

1.77

भूमिस्वामी 3/1

3 हल्लू बल्द कमोद

0.20

0.62

3/2

भूमिस्वामी

4 निरभे पिता कमोद

0.25

1.05

भूमिस्वामी 4/1

5 जालम बल्द नंदा

0.25

1.20

4/2

भूमिस्वामी

6 इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नू

0.30

0.60

5/1

भूमिस्वामी

7 निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा

0.10

0.40

5/2

भूमिस्वामी

8 गजराज बल्द काशीराम

2.40

8.03

8

कुलयोग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में,दिनांक 2/4/2018 . को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2184

क्र. 64अ-82-16-17-3792

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

: परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

सागर

:

जिला

सागर

:

2. तहसील

बेरखेड़ी मडिया

:

3. ग्राम

133

:

4. पट.ह.नं.-

0.621 है .

:

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमिका प्रकार स.

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण

8

7

4

3

2

निरंक

1

0.024

सिंचित

1.600

240

विन्द्रावन वल्द निजाम साकिन देह

1

भूमिस्वामी

पड़ती

निरंक

0.300

5.250

241

2

भूमिस्वामी

सिंचित श्री देवी दुर्गाजी मुह.मुह. महराजसींग वल्द धरमसींग पता सा. देह

निरंक

0.065

0.550

242

3

भूमिस्वामी

राजकुमार वल्द रूपसींग पता सा. सींगना

सिंचित

0.122

4.350243

4

भूमिस्वामी

असिंचित

रेंजा-1 बबूल-1 निरंक

रूपसींग गोविंदसींग पिस. डोमन अवधरानी बेवा डोमन पता सा. सींगना

0.110

6.180

245

भूमिस्वामी

02

5 हिम्मत बल्द छुट्टी गुमानोबाई पुत्री छुट्टी भगोतीबाई बेवा छुट्टी दलपत मंगल पिता नंदलाल माखन गुड्डू नावा. पिस. रज्जू वली मां सुहागरानी पति राजू पता सा. अगरा

0.621

17.930

योगः-

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है "कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/4/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सक्रेता है। 2185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 213-82-16-17-3794

:

) परियोजना का नाम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

सागर

सागर

जमुनिया गौंड

:

150

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

भूमिस्वामी

1 इमरत पिता बलू

भूमिस्वामी

कालूराम पिता बाबूलाल

2

3 बूठा पिता पंचे

4

भूमिस्वामी

बृजरानी पत्नि बूठे

5

12.28 हे.

खसरा क्र.

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

1.77

227/1

1.77

मकान-1 , अमरूद-18 , नींबू-7 आम-3 ,जामुन-2 मुनगा-1 ,जिमरिया-2 पपीता-4, बेरी-1 सगौना-3 227/2

0.90

0.10

सागौना-1 229/1

0.18

0.18

भूमिस्वामी

मकान-1 , पपीता-8, नींबू-1 बेल-1 , आम-3 अनार-2,अमरूद -1 229/2

1.00

1.00

0.97

0.97

मकान -1 , मुनगा-1

भूमिस्वामी 230

राजू विनोद चन्द्रशेखर जितेन्द्र पिता देवकरण क्रांति पुत्री देवकरन नत्था पिता दलपा

6

1.07

1.07

भूमिस्वामी 231

7 गुबंदी पिता चौदा

8 राकेश पिता रामेश्वर

9 देवकरन पिता बलुवा

अमरूद -1 , बेरी-1 ,नींबू-1

0.42

232/1

0.42

बिही-1 , सागौना-3

भूमिस्वामी

0.40

232/2

0.40

मकान-1

भूमिस्वामी

233

0.98

0.98

भूमिस्वामी

बिही-4, नींबू-2 पपीता-4,बेरी-1 इमली -1 , महुआ-1 नीम-1 , सागौना-6 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2186

भूमिस्वामी

10

प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन हीराबाई, भग्गोबाई मालतीबाई कलाबाई पुत्री जीवन

1.04

1.20

234

मकान-1, अमरूद-5, बेरी-1 ,नीबू-2, कठहल-1 , पपीता-5, आवला-1

0.01

0.01

भूमिस्वामी 223

भूमिस्वामी

11 रामचरण पिता चोखेलाल

सुरेन्द्र. ना. वा. पिता मिट्ठू

12

काशीराम पिता नारायण

13

14

0.10

0.38

235/1

0.40

बेरी-3, अमरूद-2 0.40

235/2

भूमिस्वामी

बेरी-2

0.40

0.40

235/3

भूमिस्वामी

2.21

2.66

236

भूमिस्वामी

0.13

2.04

भूमिस्वामी 237

भुवानी पूरन मिट्ठू मानसींग गोविन्द बल्द खिलान इमरती नब्बो पुत्रियाँ खिलान

15 उमेश पिता नंदराम

16 लच्छू पिता नन्हा

प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद

17

18

अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल

19 कमलरानी पति देवीप्रसाद

कुलयोग

0.48 बेरी-1 ,सागौना-1 1.01

240

भूमिस्वामी

0.28

0.65

241/3

भूमिस्वामी

0.27

0.93

239/2

भूमिस्वामी

0.05

0.83

238/1

भूमिस्वामी

0.02

0.40

238/2

भूमिस्वामी

12.28

18.60

19 किता

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/04/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 23अ-82-17-18-3795

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

:

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम स. क्र.

1 श्रीराम पिता गनेश

2 नन्नेभाई पिता नन्नू

3 तल्लो पिता कुद्दा

4 ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल

5 अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल

भगवंतपुरा जलाशय योजना (शीर्ष कार्य)

सागर

सागर

पड़रिया

101

46.93 हे.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल रकवा कुल हेक्टे. में

0.48

1533 1.35

कुआ-1 , नीबू-1 , अमरूद-1 , बेरी -3 , बेल-2, आम -1 , भूमिस्वामी

इमली-3 , सागौन -1

0.30

1537 0.81

साज-3 , नीम-3 , बमूरा-1

1.42

1.42

1540

भूमिस्वामी

कुआ-1 , आम-1 , बेरी-2

0.66

0.66

1541/1

कुआ-1 , बेरी-2, आम-1 , अमरूद -1 , नीम-1 , शीशम-1

0.20

1541/2 0.20

कोहा-2

0.29

भूमिस्वामी

0.29

1573/3

कोहा-1 , बेरी -2

0.02

1598/2 0.02

कोहा-1 , बेरी -1

0.02

0.02

1598/3

कोहा-2, बेरी-1

0.29

1572/2 0.29

0.68

0.68

1542/1

भूमिस्वामी

1542/2

0.18

0.18

बेर-1 ,आम-3 ,खैर -3 , नीम-2 भूमिस्वामी

0.50

1550/2 0.50

कोहा-9, साज-3, खैर-1 , रेंजा-1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2188

भूमिस्वामी

मोहन पिता कुद्दा

6.

भूमिस्वामी

7 तिजई पिता चुन्नीलाल

भूमिस्वामी

8 राजू पिता कृद्दा

भूमिस्वामी

9 बिहारी पिता कुद्दा

भूमिस्वामी

नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल

10

भूमिस्वामी

11 धनीराम पिता कुद्दा

12 महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग

शकूर पिता जमना

13

साबिर, अजीत पि.सबुआ, हसीना वे. सबुआ 14

कल्याण पिता चुन्नीलाल

15

कुआ-1 , बेल-4, बेरी-3,

0.65

0.65

1543

अमरूद-3, आम-3

बबूल-4

0.29

0.29

1572/1

कोहा-2

0.04

0.04

1573/1

0.03

0.03

1598/1

0.57

0.57

1544

नलकूल -1 , बबूल -1 , कोहा-10, नीम-2

0.13

1597 0.13

नलकूप-1 , बेरी-3, बबूल-2, रेंजा-2

कुआ-1 , बेल-3,

1.40

1.40

1545/1

अचार-1 , गुंजा-2 कोहा-2,

बेरी-2, कोहा-1

0.20

0.20

1572/3

कोहा-3

0.04

0.04

1573/4

कुआ-1, कोहा-1

0.70

0.70

1545/2

बेरी-2, कोहा-1

0.29

0.29

1572/4

कोहा -1 , बेरी-1

0.03

0.03

1573/2

कोहा-1 , बेरी-3

0.02

0.02

1598/4

0.42

0.42

1546

कुआ-1 , बेरी-1 , बबूल-2 , कोहा-3, साज-1 , नीम-1 , महुआ-2

बेरी-2, महुआ-2

0.24

0.24

1592

0.53

0.53

1547

कोहा-1 , बेरी-2

0.29

0.29

1572/5

कोहा-1

0.03

0.03

1573/5

बबूल -1 , रेंजा-1

0.68

0.68

1591

बबूल -1 , बेरी-1

0.02

0.02

1598/5

1.52

भूमिस्वामी 1548 1.52

कुआ-1, आवला-1 , बबूल-3 ,साज-1 , गुरार-1

आम-1

0.92

0.92

1549/1

भूमिस्वामी

अचार-2

0.45

0.45

1549/2

भूमिस्वामी

बेरी-1 , कोहा-11 ,

0.50

0.50

1550/1

साज-3 , रेंजा-1

भूमिस्वामी

बेरी-2, बबूल-3

0.16

0.18

1539/1

कुआ-1, नीम-2,

0.95

0.95

भूमिस्वामी 1551

16 कलू, लक्ष्मन,चौदे पिता गोविन्द

बबूल-1 , अचार-5 , आम-1 , बेरी-2 कोहा-2

0.60

0.60

भूमिस्वामी 1552

17

भूरत बल्द फूलसींग, लक्ष्मीबाई विजयाबाई पुत्री फूलसींग धनबाई बेबा फूलसींग

18 रतन पिता हिम्मा सौर

19 रामनारायण पिता फेरनसींग

20 बृजकिशोर पिता फेरनसींग

21 महेन्द्र पिता फेरनसींग

22 अशोकसिंह पिता फेरनसींग

23 करन, प्रकाश पिता रामनाथ

प्रताप पिता विन्द्रावन पुष्पेन्द्रसींग वा 24 जितेन्द्रसींग ना.बा. पिता प्रतापसींग 25 बाबूखां पिता रज्जूखां

26 मजीत खां पिता खुन्ने खां

0.54

0.54

1553

भूमिस्वामी

0.37

0.37

1555

भूमिस्वामी

कोहा-1

0.09

0.09

1561/1

भूमिस्वामी

कोहा-1

0.09

0.09

1561/2

भूमिस्वामी

कोहा-1

0.08

0.08

1561/3

भूमिस्वामी

अचार-5

0.18

0.18

1562

भूमिस्वामी

कोहा-10,अचार-15

1.61

1.61

1564

भूमिस्वामी

0.77 कुआ-1, कोहा-2 0.77

1567

भूमिस्वामी

बेरी-2, कोहा-2

0.37

0.37

1568

बेरी-2, कोहा-2

0.02

0.02

1569

भूमिस्वामी

0.78

0.78

भूमिस्वामी 1570

27 हरी पिता पचकौडी

साज-4

0.04

0.04

भूमिस्वामी 1571

28 धन्नी छोटे पिता झुत्ते, गंगा, शीला , सीता पुत्री झुत्ते 29 नारान पिता कुद्दा

बलीराम पिता रल्ली

30

साज-4, अचार -3

0.28

1572/6 0.28

बेरी-1 , कोहा-2

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1573/6

कोहा -1 , बेरी-1

0.91

091

1574

भूमिस्वामी 2189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

31

प्रताप पिता विन्द्रावनसिंह पुष्पेन्द्रसींग वा जितेन्द्रसींग ना.बा. पिता प्रतापसींग

0.30

0.30

1575

0.32

0.32

भूमिस्वामी 1576

32 फूलरानी पति मजीद खाँ

भूमिस्वामी

छोटा पिता झुत्ते

33

भूमिस्वामी

34

रामरतन उर्फ बल्लू, राजकुमार, रज्जन धमेन्द्र कमलेश, प्रभू पिता सुखनंदन पार्वती राधा पु. सुखनंदन, संतोषरानी उर्फद्रोपती बेबा सुखनंदन

भूमिस्वामी

35

भागवती बेबा सुखराम, झब्बू पंचू पिता सुखराम

भूमिस्वामी

बूठा पिता चिमन

36

भूमिस्वामी

37 मंजीत पिता खुन्ने खाँ

भूमिस्वामी

38 बसीर मुहम्मद पिता पीर खां

भूमिस्वामी

39 रामेश्वर पिता बब्बू

भूमिस्वामी

बफाती पिता अब्दुल

40

भूमिस्वामी

उस्ताज पिता अब्दुल

41

भूमिस्वामी

मुस्ताक पिता अब्दुल

42

भूमिस्वामी

43

डग्गूखॉ हल्लूखॉ रहीश खॉ शरीफ खॉ पिता छुट्टी खाँ

44

भूमिस्वामी

बेबा बाबू खॉ इस्लाम, जाविद पिता बाबू खॉ हल्लूबाई 45

भूमिस्वामी

रामसेवक , आशाराम पिता गौरीशंकर , राजरानी बेबा गौरीशंकर

भूमिस्वामी

इस्लाम जाविद पिता बाबू खॉ बेगम पि. 46 पीर खॉ डग्गू खॉ हल्लू खा रहीश शरीफ / छुट्टी खॉ

47

रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर राजरानी बेबा गौरीशंकर

काशिम खॉ पिता लाल खां

48

कुआ-1 , कोहा-1

1.21

1577 1.21

अचार-2

0.10

1579 0.10

कुआ-1 , अचार-2

1.01

1580 1.01

कुआ-1 , अमरूद -1

1.01

1.01

1581

कुआ-1

0.95

0.95

1582

बबूल-2

0.84

0.84

1583

0.37

0.37

1584

कुआ-1 , साज-3, अचार-5

1.28

1.28

1585/1

कुआ-1 , महुआ-1 , साज-3 , आम-4, बेरी-6 , आवला-2 बबूल-2, बेरी-2 ,

1.28

1.28

1585/2

बहेरा -2

1.28

1.28

1585/3

बबूल-2, गुरार-1 , बेरी-2

0.54 बेरी-3 , बबूल-1 1586 0.54

कुआ-1 , कोहा-2,

0.29

0.29

1587/2

बबूल -2, बेरी-2 कोहा-4, बेरी-5

0.30

0.30

1587/1

कुआ-1 , आम-2

1.76

1.76

1588

कुआ-1 , जामुन-1 , बेरी-4, अमरूद-1

1.44

1.44

1589

बबूल-5 , बेरी -1

0.15

0.15

1590

भूमिस्वामी

कुआ-1 , कोहा-1 ,

0.54

0.54

1594

सागौन-1

भूमिस्वामी

कोहा-5, गुंजा-2

0.35

0.35

1595

खैर-1, गुंजा-2,

0.89

0.89

भूमिस्वामी 1596

देवीसींग, कुवरसींग पिता नन्हासींग 49

50 नारान पिता कुद्दा

51 नफीसा उर्फ नसीम बी पति मुनीखॉ कुन्दन,भगवानसींग , फूलसींग पिता रतन 52

53 बफादी वल्द अब्दुल

मुनीर खाँ पिता गुलाब खाँ

54

55

नीम-1 ,मुसम्मबी-1 , नीबू-1, बेल-2, बहेरा -1 , बेरी -5

बबूल -1 , बेरी-2

0.02

0.02

1598/6

भूमिस्वामी

0.16

1534 0.85

बेरी -3 , बबूल-4 , साज-1

महुआ-1 , साज-3

0.10

0.93

1536

भूमिस्वामी

बबूल-2, बेरी-2

0.15

0.48

1538

भूमिस्वामी

0.18

0.18

1600/1

भूमिस्वामी

बीजा-1 , सागौन-2 , बेरी -1

0.10

0.18

1600/2

भूमिस्वामी

कुआ-1 , महुआ-2, सागौन-2,अमरूद-1 * खैर-1 , सेमर-1 ,

0.04

1600/3 0.18

1.30

1.30

आम-1 कोहा-5 , साज-2 , अचार-15, बेरी-2

सेवाभूमि 1565

बहादुर खाँ/ खुन्ने (ग्राम नौकर सेवा भूमि)

4.04

4.04

कोहा-5,अचार-10, बेरी-5

सेवाभूमि 1566

56 इमरान खॉ पिता मुर्हरम खॉ (ग्राम नौकर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2190

!सेवा भूमि)

बेरी-2

1.73

1.73

1578

सेवाभूमि

5

राधारानी बेबा मोहन चढ़ार (ग्राम नौकर सेवा भूमि)

46.93

50.40

57

Total

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/4/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन,संभाग क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । ٨٠

क्र. 673-82-16-17-3800

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित , भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक

: परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण

प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

बम्हौरी

3. ग्राम

133

4. पट.ह.नं.-

: 0.923 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र

का प्रकार भूमि

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण

8

7

6

4

5

3

2

1

सिंचित

महुआ-1

0.076

3.040

209

भूमिस्वामी

1. वीरसींग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया

सिंचित

0.112

2.750

210

भूमिस्वामी

2

महुआ-2 बबूल-2 निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी

सिंचित

महुआ-1

0.216

0.480

हरिभगवान पिता भैयालाल सा. पिपरिया

311/320

भूमिस्वामी

3

सिंचित

निरंक

0.128

1.540

312

भूमिस्वामी

4 प्रीतमसींग गब्बरसींग पिता चंदन सींग साकिन मढ़खेरा

0.532

7.810

04

योगः- 2191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 3/4/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से * या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने - अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 10.

क्र. 66अ-82-16-17-3801

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

: परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

सागर

:

2. तहसील

: पिपरिया

3. ग्राम

:

129

4. पट.ह.नं.-

: 1.184 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

व पिता का नाम

स. क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

कुल (रकवा हेक्टे. में) क्षेत्रफल

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति काविवरण

+

8

6

7

3

4

5

2

11

सिंचित

बबूल -1

0.044

0.560

147/1

1

भूमिस्वामी

बलराम, रघुराज पिता रन्जोर साकिन देह

सिंचित

बबूल -1 सीतारामसीग , गोविन्दसींग पिता रनजोरसींग

0.044

2

0.550

147/2

भूमिस्वामी

साकिन देह

सिंचित

निरंक भगवान सींग वल्द थानसींग साकिन देह

0.032

1.080

150

3

भूमिस्वामी

AA

مد [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2192

א गोरी पिता प्रेमसींग साकिन देह

4

भूमिस्वामी अनूपरानी पति मनोहर सींग साकिन देह

5

भूमिस्वामी स्वदेश पिता मनोहर सींग साकिन देह

6

भूमिस्वामी सतेन्द्र बल्द मनोहर सींग साकिन देह

भूमिस्वामी 7

राघवेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह

8

भूमिस्वामी महेन्द्रसींग पि. भगवानसींग साकिन देह

9

भूमिस्वामी प्रेमसींग पिता अमोलसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 10

भूमिस्वामी अभूवल्दपरमू साकिन देह

भूमिस्वामी 12

राजेन्द्र पिता बैजनाथ गीता बेवा बैजनाथ साकिन देह

13

भूमिस्वामी सीतारामसींग गोविन्दसींग पिता रनजोरसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 14

अरविन्द सुरेन्द्र पिता प्रतापसिंह रामरानी बेवा प्रतापसिंह साकिन देह

गनेश सिंह पिता विजयसींग साकिन देह

15

भूमिस्वामी सुरेन्द्र सींग पिता वदनसींग साकिन देह

16

भूमिस्वामी

योगः-

1.000

सिंचित

बेरी-2,

0.184

बांस-2

1.930

155/2

बबूल-1 सागौन-1

0.128

0.590

261/1

असिंचि त

सागौन-1 रेंजा-1

रेंजा-1 असिंचि

0.140

2.000

261/2

त

रेंजा-1 सिंचित

0.152

2.000

261/3

सिंचित

सागौन-10

0.024

कोहा-1

0.740

262

इमली-1

सिंचित

0.088

0.600

164

गुरार-1 पीपल-1 नीम-1

रसल्ला-1

निरंक

0.024

0.060

169

असिंचि त असिंचि

निरंक

0.012

0.050

170

तं असिंचि

निरंक

0.008

त 0.100

172

बेरी-1 असिंचि

0.008

त 0.060

173

बांस-3 नीम-1

सिंचित

बेरी-1

0.088

0.380

183

0.104

असिंचि त 0.620

184

कैथा-1 कोहा-1 महुआ-1 सागौन-2

सिंचित

0.104

1.310

265

सागौन-2 महुआ-1 कोहा-1 खैर-1

12.63

1.184

16

0

MAR प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना ? क्षत नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ३/4/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है । भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 20अ-82-16-17-3804

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णितं परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1 ) परियोजना का नाम

(2 ) भूमि का विवरण

सागर 1. जिला

सागर 2. तहसील

3. ग्राम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

परगासपुरा

4. पट.ह.नं.-

172

14.07 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमिस्वामी 1 रामसेवक भगवान , बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद

2 द्वारका पिता हरप्रसाद

भूमिस्वामी खसरा क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

1.55

1.55

आवला-1 104/1

0.40

104/2

0.40

0.60

0.60

सागौन-120

भूमिस्वामी 106

3 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्दविष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद

भूमिस्वामी 4 नीलेश ना.बा.पिता विष्णुप्रसाद पालक मां ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद, दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास 5 लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद

भूमिस्वामी

1.33

107/1

1.33

2.19

2.19

108

मकान-3 कुऑ-1 नींबू-3 बिही-10

कटहल-1

आम-3

बेरी-2 123 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2194

6 भानदास बल्द मोहनलाल 7

अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू

8 गनेश , प्रकाश पिता हरिराम 9 बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल गुपालसींग पिता धीरजसींग 10

जुझारसींग पिता धीरजसिंह 11

0.40

0.40

109/1

भूमिस्वामी

कुऑ -1

0.83

0.83

109/2

भूमिस्वामी

बिही-1

0.80

0.80

109/3

भूमिस्वामी

2.28 सागौन-197 2.28

110

भूमिस्वामी

0.40 सागौन-28 1.29

112/1

भूमिस्वामी

1.29

1.29

112/2

भूमिस्वामी

कुऑ-1 सागौन-26

0,40

1.29

भूमिस्वामी 112/5

विकाससिंह पिता कुवरसिंह 12

राजेश पिता मंगलसिंह

13

नीलेश पिता धनप्रसाद

14

नरेन्द्र पिता करतारसिंह

15

प्रीतमसिंह पिता चैनसींग

16

कुलयोग

0.40

1.30

112/6

भूमिस्वामी

0.40

1.29

112/7

भूमिस्वामी

0.40

1.30

नींबू-1 112/8

भूमिस्वामी

0.40 सागौन-28 1.29

112/9

भूमिस्वामी

14.07

19.43

16

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/04/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभागक्र1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

2195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 गार्च 2018

प्र. क्र.-ए- 2326 - भू-अर्जन-2018

चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम पथरिया के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - पथरिया

तहसील - जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

विवरण

क्रं.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

निजी भूमि

117.341

145.732

1 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

117.341

145.732

योग

अनुसूची(2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

अर्जित रकबा

कुल रकबा

क्रं.

खसरा क.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

शमिल सर्वे नं. का पृथक-पृथक रकबा

6

5

3

2

A

1

0.133

0.667

0.100

0.100

राधेश्याम पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

8/1/2/1

0.233

0.767

योग

0.133

0.667

1/1/6/2

0.100

0.100

मेहरवानसिंह पिता शंकर जाति 2 बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

8/1/2/2

0.233

0.767

योग

0.133

0.666

1/1/6/3

0.101 मानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3

0.101

8/1/2/3

0.234

0.767

योग

0.650

4.047

1/6

4

दुलेसिंह आ. बापूसिंह जाति सों. रा. पता निवासी ग्राम काछीखेडी भूमि स्वामी

0.650

4.047

योग

0.105

2.125

1/7/1

भेरू आ. देवा जाति चमार पता 5 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.105

2.125

योग

0.105

1.668

1/7/2

प्रभू आ. देवा जाति चमार पता 6 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.105

1.668

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2196

3/1/8 7

गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई पता निवासी लसुडलिया खेराज भूमिस्वामी

34/1/4

योग

11/4/3/1 दुलेसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी '

12/2/3/1

112/4/1/1 8

85/16/1/1

85/1/2/1

0.120

1.518

0.400

0.505

0.520

2.023

0.016

0.016

0.008

0.008

0.020

0.020

0.215

0.215

0.009

0.009

0.157

0.157

0.541

0.541

0.145

0.145

85/19/3/1

योग

11/1/3/2

11/4/3/2 कुमेरसिंह पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

12/2/3/2 9

85/19/3/2

112/4/1/2

85/1/2/2

योग

11/1/3/3

12/2/3/3 लालसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

112/4/1/3

11/4/3/3 10

85/1/2/3

85/16/1/2

85/19/3/3

योग

11/1/3/4

11/4/3/4 छोटुलाल पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

12/2/3/4

85/1/2/4 11

85/16/1/3

85/19/3/4

112/4/1/4

योग

11/1/4

11/4/4 पर्वतसिंह पिता हीरालाल जाति बैलदारपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

12/2/4

33/3/4

85/1/1

107/2/3 12

1.111

1.111

0.017

0.017

0.008

0.008

0.019

0.019

0.010

0.010

0.145

0.145

0.215

0.215

0.540

0.540

0.954

0.954

0.017

0.017

0.020

0.020

0.214

0.214

0.008

0.008

0.010

0.010

0.541

0.541

0.680

0.680

0.145

0.145

1.635

1.635

0.017

0.017

0.007

0.007

0.020

0.020

0.009

0.009

0.541

0.541

0.428

0.428

0.146

0.146

0.215

0.215

1.383

1.383

0.066

0.066

0.031

0.031

0.079

0.079

0.038

0.038

2.744

2.744

0.100 2197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

0.160

112/4/1

0.500

111

0.100

112/2

0.860

0.860

0.506

0.506

112/5/2/4

112/5/3/4

योग

11/2/1

87/2

0.173 मोहनलाल आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.076

88/2

13

89/6/2

89/13/2

योग

11/2/2

मानसिंह पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

102/1

14

योग

11/4/1

12/2/1

भंवरलाल पिता हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

15

33/3/1

योग

11/4/2

12/2/2

सिद्धलाल पिता हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

112/5/3/2 16

33/3/2

85/19/2

योग

12/1

112/5/1

रायसिहं पिता मोतीलाल बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

8/1/4

0.253

85/5

0.101

85/6

17

0.228

85/10

0.038

85/11

85/2

89/9/1

योग

13/1

फुलसिंह पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार 18 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

13/2

रमेश पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार 19 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

13/3

मांगीलाल पिता पर्वतसिंह जार्ति 20 बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

26/1

0.322

0.322

4.646

4.646

0.461

0.461

0.249

0.249

0.190

0.190

0.168

0.168

1.068

1.068

0.323

0.323

1.379

1.379

1.702

1.702

0.031

0.031

0.079

0.079

0.038

0.038

0.148

0.148

0.031

0.031

0.079

0.079

0.322

0.322

0.038

0.038

2.744

2.744

3.214.

3.214

0.275

0.278

2.000

2.000

2.000

2.000

0.620

0.620

0.759

0.759

0.728

0.728

6.382

6.385

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.161

0.161

0.161

0.161

0.048

0.059 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2198

28/1

0.042

0.009

29/1

सजनबाई पति जालम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

21

0.010

30/1

34/9/1

योग

26/2

28/2

0.042 दुलेसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.009

29/2

0.010

30/2

37/2

53/1/2

59/1/2

62/2

64/2

75/2

74/2

77/2

0.076

0.021

78/2

90/2

22

101/1

59/2/2

0.023

0.036

60/2

69/2

98/2

55/6/2

70/2

83/2

54/1/2

80/2

104/2

106/2

योग

26/3

28/3

0.042 घीसासिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.009

29/3

0.010

30/3

23

37/3

54/1/3

योग

26/4

64/4

शिवसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

37/4

28/4

0.042

0.061

0.061

0.400

0.500

0.509

0.620

0.048

0.059

0.061

0.061

0.891

1.401

0.171

0.171

0.042

0.042

0.116

0.116

0.017

0.017

0.036

0.036

0.019

0.019

0.097

0.097

0.324

0.324

0.025

0.025

0.059

0.059

0.036

0.036

0.322

0.322

0.280

0.280

0.013

0.013

0.025

0.025

0.517

0.517

0.076

0.076

0.234

0.234

0.084

0.084

3.493

4.014

0.047

0.059

0.061

0.061

0.890

1:402

0.516

0.516

1.514

2.038

0.047

0.059

0.017

0.017

0.891

1.402 2199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

0.009

29/4

0.010

30/4

53/1/4

54/1/4

55/2

55/6/4

59/1/4

59/2/4

0.023

0.036

60/4

61/2

62/4

0.067

0.049

63/4

64/4

69/4

73/1

75/4

77/4

0.076

0.021

78/4

80/4

83/4

98/4

106/4

90/4

104/4

0.055

0.179

105/4

योग

26/5

राजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

37/5

28/5

0.042

53/1/5

54/1/5

55/6/5

59/1/5

59/2/5

0.023

0.036

60/5

0.067

62/5

0.049

63/5

67/1

69/5

0.061

0.061

0.170

0.170

0.516

0.516

2.023

2.023

0.280

0.280

0.042

0.042

0.059

0.059

0.025

0.025

0.116

0.116

0.017

0.017

0.036

0.036

0.038

0.038

0.036

0.036

0.097

0.097

0.076

0.076

0.025

0.025

0.322

0.322

0.084

0.084

0.325

0.325

0.234

0.234

5.537

6.060

0.047

0.059

0.891

1.403

0.042

0.042

0.171

0.171

0.516

0.516

0.280

0.280

0.042

0.042

0.059

0.059

0.116

0.116

0.025

0.025

0.036

0.036 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2200

73/2

75/5

77/5

0.076

0.021

78/5

80/5

83/5

84/1

90/5

98/5

104/5

0.055

0.179

105/5

106/5

योग

26/6

28/6

0.042

0.008

29/6

छगनसिंह आ. हरिसिंह अंतरकुंवर बेवा हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

30/6

37/6

53/1/6

54/1/6

55/6/6

59/1/6

59/2/6

0.023

0.036

60/6

62/6

64/6

67/2

26

69/6

73/4

75/6

77/6

0.076

0.021

78/6

80/6

83/6

90/6

98/6

104/6

0.055

0.179

105/6

106/6

योग

27/1

72/1

सिद्ध पिता धुला जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

27

94/2

95/2

योग

0.038

0.038

0.036

0.036

0.097

0.097

0.076

0.076

0.025

0.025

0.387

0.387

0.325

0.325

0.324

0.324

0.234

0.234

0.084

0.085

3.851

4.376

0.047

0.059

0.060

0.060

0.891

1.401

0.171

0.171

0.516

0.516

0.281

0.281

0.042

0.042

0.059

0.059

0.116

0.116

0.016

0.016

0.026

0.026

0.035

0.035

0.038

0.038

0.036

0.036

0.097

0.097

0.076

0.076

0.025

0.025

0.325

0.325

0.322

0.322

0.234

0.234

0.085

0.085

3.498

4.020

0.007

0.030

0.063

0.063

0.147

0.147

0.278

0.278

0.495

0.518 2201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

27/2

72/3 28

94/3 मेहरवान मुकेश जितेन्द्र पिता नारायणसिंह लीलाबाई वि. नारायणसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

95/3

योग

27/3

72/2 बाहदुरसिंह पिता धुला जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

29

94/1

95/1

योग

33/1/2 कालूसिंह पिता रामसिंह गीताबाई वि. रामसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

91/9/1

91/10

33/2/2 30

91/2/1

91/3/2

91/4/2/1

91/5/1

112/5/4

योग

33/1/3

89/5/3 कालु पिता सिद्ध जाति बैलदार( तंवर ) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

89/10 31

89/5/2

योग

112/5/2/2 कालु पिता सिद्ध जाति बैलदार( चौहान ) पता निवासी ग्राम भूमि

32

योग

33/2/1

89/2 बद्रीलाल आ. हरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

91/8 33

89/11

91/3/1

योग

33/2/3

91/2/2 मानसिह आ. हरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

91/3/3

91/4/2/2 34

91/5/2

91/9/2

योग

0.007

0.030

0.063

0.063

0.148

0.148

0.278

0.278

0.496

0.519

0.006

0.029

0.064

0.064

0.148

0.148

0.279

0.279

0.497

0.520

0.126

0.126

0.139

0.139

1.518

1.518

0.006

0.006

0.379

0.379

0.212

0.212

0.150

0.300

0.300

0.150

0.379

0.379

3.059

3.059

0.709

0.709

0.127

0.127

0.379

0.379

1.895

1.895

3.110 3.1.10

0.506 0.506

0.506 0.506

0.006 0.006

0.684

0.784 0.784

0.100

1.240 1.240

0.424 0.424

2.454 2.454

0.007 0.007

0.379 0.379

0.212 0.212

0.150

0.300 0.300

0.150

0.139

0.139

1.037

1.037 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2202

34/1/2 गोकूल सिह पिता अनारसिंह जाति 35 राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

34/1/3 रामलाल आ. देवा जी जाति सों.रा. पता निवासी ग्राम लसड़ीया खेराड़ भूमि स्वामी

36

योग

34/7/1

53/2/2 सोनारसिह पिता बिजेसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

84/2/1

86/2/1 37

89/12/2/1

34/8/2/2

योग

34/7/2 भैरू सिह पिता बिजेसिह जाति

34/8/2/1 राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

81 39

86/1/1

96/1/1

योग

34/7/3 भगवान सिह पिता बिजेसिह जाति

34/8/2/3 राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

84/2/2

86/2/2 40

0.809

0.809

0.809

0.809

2.023

2.023

2.023

2.023

0.114

0.114

0.253

0.253

0.096

0.096

0.255

0.255

0.089

0.089

0.243

0.243

1.050

1.050

0.057

0.057

0.250

0.250

0.228

0.228

0.554

0.554

0.020

0.020

1.109

1.109

0.057

0.057

0.247

0.247

0.097

0.097

0.255

0.255

0:090

0.090

89/12/2/2

96/2

योग

34/8/1/1

35/1 41

अर्जुन सिह पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी

36/1

योग

34/8/1/2

35/2 भोजराज पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी

42

36/2

योग

37/1 .

53/1/1

54/1/1

55/6/1

59/1/1

59/2/1

60/1

62/1

63/1

64/1

0.029

0.029

0.775

0.775

0.451

0.451

0.076

0.076

0.190

0.190

0.717

0.717

0.452

0.452

0.076

0.076

0.188

0.189

0.717

0.717

0.891

1.401

0.171

0.171

0.517

0.517

0.280

0.280

0.043

0.043

0.024

0.059

0.059

0.035

0.068

0.116

0.116

0.048

0.017

0.017 2203

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

70/1

71/2

74/1

भोनीसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

43

75/1

77/1

0.075

0.022

78/1

79

80/1

83/1

90/1

98/1

69/1

104/1

0.054

0.180

105/1

106/1

योग

48/1

49/1

65/1

0.069 मेहरवानसिंह आ. भोनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

44

0.133

66/1

93/1

100/1

103/2/1/1

97/1

योग

48/2

49/2

54/2/1/2

65/2

0.070 बनेसिह आ. भोनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

45

0.133

66/2

93/2

97/2

100/2

103/2/2

योग

50/1

खनीराम पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी

46

51/1

योग

0.012

0.012

0.126

0.126

0.019

0.019

0.035

0.035

0.097

0.097

0.025

0.025

0.075

0.075

0.026

0.026

0.324

0.324

0.322

0.322

0.036

0.036

0.234

0.234

0.084

0.084

3.509

4.019

0.450

2.055

0.437

0.437

0.202

0.202

0.177

0.177

0.867

0.867

0.297

0.297

0.265

0.265

2.695

4.300

0.450

2.055

0.436

0.436

0.400

0.400

0.203

0.203

0.177

0.177

0.266

0.266

0.866

0.866

0.297

0.297

3.095

4.700

0.335

0.677

0.120

0.474

0.455

1.151 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2204

50/2 जशवंतसिंह पिता रोशनसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

47

51/2

योग

53/1/3

55/1/1 महेंन्द्र सिह पिता घीसासिहं जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

59/1/3

61/1

64/3

69/3/1

75/3 48

77/3

78/3

83/3

90/3

104/3

योग

53/2/1 मेहरबान सिह आ. गोपाल सिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

49

54/2/1/1

योग

55/1/2 कृष्णपाल सिह पिता घीसासिह जाति

55/6/3 राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

59/2/3

60/3

62/3

69/3/2 50

73/3

80/3

98/3

106/3

योग

55/3 भोनीसिंह आ. पूरसिंह जाति राजपूत 51 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

55/4 नारायणसिह आ. मानसिह जाति 52राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग मोती आ. किशना जाति बलाई पता 53 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

56 54

57 भोनसिह आ. पूरसिह भागूबाई बेवा पूरसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

58

0.335

0.676

0.120

0.474

0.455

1.150

0.171

0.171

1.012

1.012

0.042

0.042

0.026

0.026

0.017

0.017

0.018

0.018

0.036

0.036

0.076

0.097

0.097

0.021

0.025

0.025

0.325

0.325

0.234

0.234

2.003

2.003

0.506

0.506

0.444

0.444

0.950

0.950

1.011

1.011

0.280

0.280

0.023

0.059

0.059

0.036

0.116

0.116

0.018

0.018

0.039

0.039

0.075

0.075

0.322

0.322

0.084

0.084

2.004

2.004

2.000

2.000

2.000

2.000

2.023

2.023

2.023

2.023

1.861

1.861

1.861

1.861

0.228

0.443

0.443

0.126

0.089 2205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

योग

68 नरभे सिंह रामचंद्र पिता रूघा जाति 55 बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

82 लखन सिह आ. दूलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 56

योग

85/3

राजुबाई आ. मोती जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

85/4

85/7 57

85/8

85/9

योग

85/13 गंगाराम आ. कालू जाति गुर्जर पता 58 निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

योग

85/15/1

धुला आ. देवा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

59

102/2

योग

85/15/2 गुलाब सिह पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 60

योग

85/17 मांगुसिंह आ. पदमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम कांसपूरा भूमि 61स्वामी

योग

85/18 नरभेसिंह आ. देवीसिंह जाति राजपूत 62 पता निवासी ग्राम पचिया भूमि स्वामी

योग

85/19/1/1

85/16/2/1 रोड़ीबाई पति चंदर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

107/2/1/4 63

112/5/2/1/0001

112/5/3/1/0001

योग

0.443

0.443

0.063

0.063

0.063

0.063

0.582

0.582

0.582

0.582

0.140

0.266

0.266

0.126

0.202

0.822

0.822

0.531

0.089

1.088

1.088

1.693

3.793

1.693

3.793

3.300 3.300

0.051 0.051

3.351 3.351

1.750 1.759

1.750 1.759

0.120 2.529

0.120 2.529

3.190 6.070

3.190

6.070

0.686

0.686

0.316

0.316

0.033

0.033

0.126

0.126

0.080

0.080

1.241

1.241

0.686

0.686

85/19/1/2

85/16/2/2

बालु पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

107/2/1/2

64

112/5/2/1/0002

0.316

0.316

0.032

0.032

0.126

0.126

0.080

0.080

112/5/3/1/0002

योग

85/19/1/3

नारायण पिता भंवरलाल जाति बैलदार

1.240

1.240

0.686

0.686 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2206

85/16/2/3 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

107/2/1/1

112/5/2/1/0003 65

112/5/3/1/0003

योग

85/19/1/4

107/2/1/3 करण सिह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

112/5/2/1/0004 66

112/5/3/1/0004

योग

85/21 67

रामलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

योग

पिरूसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 85/22/2 68

107/2/2

योग

86/1/2 नरभे सिह पिता रूधा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

69

96/1/2

योग

87/1 अन्तर सिह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

88/1

89/1 70

89/6/1

89/13/1

योग

87/3

89/6/3 शिवसिंह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

71

89/13/3

योग

89/3 गोकूल सिह पिता दर्यावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम कोड़ीया 72भूमिस्वामी

योग

89/7/1 73

जुझार आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

89/8/1

योग

89/7/2

89/8/2 मनोहर आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

74

8/1/6

योग

0.316

0.316

0.032

0.032

0.126

0.126

0.080

0.080

1.240

1.240

0.687

0.687

0.033

0.033

0.126

0.126

0.080

0.080

0.926

0.926

0.050

3.050

0.050

3.050

0.250

0.250

0.033

0.033

0.283

0.283

0.466

0.466

0.040

0.040

0.506

0.506

0.173

0.455

0.455

0.076

0.206

0.190

0.190

0.169

0.169

0.814

0.814

0.456

0.456

0.189

0.189

0.170

0.170

0.815

0.815

0.038

0.038

0.038

0.038

0.221

0.784

0.784

0.563

0.784

0.784

0.221

0.784

0.784

0.563

1.083

1.083

1.867

1.867 2207

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

101/2/2

103/1/2

103/2/1/2 राजाराम आ. बापूलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

75

107/3/1

योग

91/2/3 पूरीलाल बद्रीलाल पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि

76स्वामी

योग

91/4/1

91/5

109/2 77

पूरीलाल पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

110/2

योग

92 पर्वत सिह पिता भवाना जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

78

योग

101/2/1 रतन पिता बापू जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

103/1/1 79

107/3/3

योग

101/2/3 घनश्याम पिता बापू जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

103/1/3 80

107/3/2

योग

107/1 81

हरकुबाई पति रायसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

108/1

योग

109/1 कालूसिंह आ. रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

82

110/1

योग

112/3/2 राधेश्याम पिता नारायण जाति सुतार 83 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

112/3/3 84

देवसिंह पिता नारायण रतनबाई वि. नारायण जाति सुतार पता निवासी गाम भूमिस्वामी

योग

112/3/4 गोविन्द पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

85

योग

0.013

0.013

0.284

0.284

0.230

0.230

0.360

0.360

0.887

0.887

0.759

0.759

0.759

0.759

0.250

0.500

0.500

0.250

0.613

0.823

0.823

0.210

1.323

1.323

0.442

0.442

0.442

0.442

0.012

0.012

0.284

0.284

0.360

0.360

0.656

0.656

0.013

0.013

0.283

0.283

0.360

0.360

0.656

0.656

0.069

0.721

0.721

0.652

0.721

0.721

0.613

0.823

0.823

0.210

0.823

0.823

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253

0.253 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2208

112/3/1 36

मोहन लाल पिता नारायण जी जाति सुतार पता निवासी ग्राम टोलीघाटा भूमि स्वामी

योग

8/1/5/3 सिध्दु पिता अमरसिंह जाति बैलदार

87

योग

8/1/5/2 प्रहलाद पिता अमरसिंह जाति बैलदार

88

योग

8/1/5/1 घीसालाल पिता अमरसिंह जाति बैलदार

89

योग

8/1/2/4 शंकर पिता धुला जाति बैलदार

90

योग

8/1/7/1 सुजानसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार

91

योग

89/9/2 92

राजाराम आ. बापूलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (टांडीवाला)

8/1/7/2 ईश्वर पिता भागीरथ जाति बैलदार

93

योग

महायोग

0.253

0.253

0.253

0.253

0.668

0.668

0.668

0.668

0.666

0.666

0.666

0.666

0.666

0.666

0.666

0.666

0.243

0.243

0.243

0.243

1.000

1.000

1.000

1.000

0.625

0.625

0.625

0.625

1.000

1.000

1.000

1.000

117.341

145.732

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा

सकता है ।

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च 2018

प्र. क्र.-2340-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.2013 सन्2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम - भोपालपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे 2209

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम:-भोपालपुरा

सर्वे नम्बर कुल रकबा

स.क्र .

नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल अर्जित भूमि

4

7

3

2

1

0.089

0.089

176/287

1 भोनसिंह पिता मुन्नालाल छन्नूबाई बेवा मुन्ना धीसीबाई राजलबाई पिता मुन्ना जाति चमार निवासी ग्राम ओडपूर भूमि स्वामी

0.089

0.089

1

योग

0.240

0.240

197

मांगीलाल पिता भेरूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2

0.157

0.177

180

0.266

0.010

181

0.038

0.038

196

0.428

1.226

199/2

1.670

1.670

2

2.543

6

3.617

योग

0.010

0.038

183

0.164

188

0.164

3 भंवरलाल, गणपतलाल, पिता पूराजी कमलाबाई पुत्री पूराजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.215

0.215

189

0.177

0.987

217

0.566

1.404

4

योगः

0.142

0.342

178/288

0.030

0.038

180/283

4 राजेशकुवर ऊर्फ राजकुवंर बेवा बलरामसिंह सोना ऊर्फ सोनूकुवंर जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी उमाकला ऊर्फ उमाकुवंर पिता बलरामसिंह बशरह नं. 78/3 भू- राजस्व

0.013

0.177

193

0.185

0.557

योगः-

3

0.140

190

0.164

5 केशरसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.140

0.164

1

योगः-

1.000

0.101

223/2/3

6 नारायण पिता मायाराम, धापूबाई पति नारायण जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.101

1.000

1

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2210

सर्वे नम्बर

स.क्र.

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल अर्जित भूमि

1.000

0.013 7 रामसिंह पिता बलदेव जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

223/2/5

1.000 0.013

1

1.518

1.518

37/1

8 शिवसिंह पिता भेरूसिंह लक्ष्मीनारायण मांगीलाल पिता शिवसिंह जगदीश ना.बा. पिता फतेहसिंह सर.प.मा. रेखाबाई रेखाबाई बेवा फतेसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम टोडरी भूमि स्वामी

2.064

0.358

37/2/2

2

1.876

योग

3.582

0.541

0.541

37/2/1

9 सुरेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.541

0.541

1

योग

38

0.848

0.848

10 डूंगरसिंह चैनसिंह पिता किशनलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम धतरावदा तह.जीरापुर भूमि स्वामी

0.848

0.848

योग

1

75

0.054

0.632

11 सुरेन्द्रसिंह, प्रभूनाथसिंह कैलाशकुवंर हेमकुवंर पिता भगवानसिंह भंवरीबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.632 0.054

योग -1

176

0.089

0.075 12 लखनलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल ना.बा. सर . दत्तक पिता नाथूलाल पिता रामलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.089

0.075

योगः

0.266

0.185 13 भीमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी 176/285

0.266

0.185

1

20

2.390

2.390

0.114

0.076 14 प्रमेन्द्रसिंह, योगेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह कल्पनाकुवंर पिता शिवसिंह प्रेमकुवंर बेवा शिवसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़ भूमि स्वामी 176/286

2.466

2.504

2

योग-

1.795

1.795

21

15 श्यामराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.795 1.795

33

0.721

0.721 16

40

0.886

0.182 आदित्यराजसिंह पिता ब्रजराजसिंह प्रतिभा रितुराज दिपीका रूद्रराज पिता ब्रजराजसिंह अनूपकुवंर बेवा ब्रजराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

1.607

0.903

2

30

0.455

0.173 17 श्रीलाल पिता बिहारीलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

32

0.190

0.190

2

योगः-

0.363

0.645

0.639

0.390

39/1

18 भारतसिंह पिता भानसिंह जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.639

0.390

1 2211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

19 रंगलाल रामचन्द्र पिता पन्नालाल हि. 1/6 जगन्नाथ सरदारबाई गीताबाई नारायणीबाई पिता चेना हि. 2/3 घनश्याम पिता भंवरलाल हि. 1/6 जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः 20-

करणसिंह मांगीलाल गजराजसिंह श्रीलाल पिता बिहारीलाल सम्पतबाई बेवा प्रेमनारायण सजनसिंह हेमराज पिता प्रेमनारायण सन्तोष संजूबाई मंजूबाई पिता प्रेमनारायण जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग- अमृतलाल पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

21

योग रामनारायण पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

22

योग- इन्दरसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

23

योग- 24 बनेसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- देवजी पिता कनीराम जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

25

योगः- 26 गणपतलाल पिता पूरलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 27 रमेशचन्द पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी

योगः- सर्वे नम्बर

कुल रकबा कुल अर्जित भूमि

0.264

0.639

39/2

0.264

0.639

1

1.493

1.493 3

1.493 1

1.493

0.063

0.063 4/1

0.152

0.110 5/1

0.189

0.219

6/1

0.072

0.072 22/1

0.124

0.135

23/1

5

0.558

0.641

0.063

0.063 4/2

0.152

0.118 5/2

0.190

0.220

6/2

0.185

0.207

23/2

0.556

0.642

4

0.064

0.064 4/3

0.151

0.118 5/3

0.219

0.189 6/3

0.206

0.206

0.577

0.640

4

15

0.062

0.089

19

0.304

0.304

0.379

18

0.379

0.455

0.255 16

17

0.139

0.095 31

0.670

0.545 6

2.036

1.640

0.367

0.468

195

0.126

198

0.126

0.594 0.493 2

0.177

0.177 204/1

0.177

0.177

1

0.455

203

0.340

0.455

0.340 1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2212

सर्वे नम्बर कुल रकबा

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल अर्जित भूमि

0.139

0.139

201

28

0.013

0.266

209/1

सिद्धनाथ पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी

0.101

0.202

210

0.063

0.873

202/1

0.316

1.480

4

योगः-

0.680

1.479

209/2

29 रामकैलाश पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी

0.680

1.479

T

योगः

0.338

0.418

221/1

30 जितेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.338

0.418

योग

0.291

0.417

221/2

31

0.024

0.316

217/301

शिवपालसिंह पिता रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.315

0.733

2

योगः-

20.880

32.406

65

कुल योग

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक 2341 - भू-अर्जन-18

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान प्रकरण क्रमांक

हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में बोरखेडा मार्ग निर्माण तहसील नरसिंहगढ़ के मार्ग निर्माण ग्राम बोडा, ढाबला, पनवाडी, कण्डराकोटरी , पीपल्या बीरम , कोटरीकलां , के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित हैं, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयेोजनार्थ आवश्यकता है, चूंकि बोडा बोरखेडा मार्ग पूर्व से निर्मित है, एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , ओर इस कारण धारा 19 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है । भाग 1 ]

ग्राम का नाम विवरण

स )क्र ०

3

2

1

बोडा

ढाबला

पनवाडी 3

निजी

कण्डरा कोटरी 4

पीपल्य बीरम 5

कोटरीकलां G

योग

2213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

अनुसूची(1 )

तहसील-नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०

योग

असिंचित

सिंचित

6

5

4

0.199

0.199

0.30

0.030

0.058

0.058

0.023:

0.023

0.064

0.064

0.089

0.089

0.463

0.463

बोडा बोरखेडा मार्ग निर्माण अंतर्गत ग्राम बोडा, ढाबला, पनवाडी , कण्डराकोटरी , पीपल्या बीरम , कोटरीकलां तहसील नरसिंहगढ़

अनुसूची(2)

बोडा बोरखेडा मार्ग निर्माण आने वाली निजी भूमि का विवरण :-

1- ग्राम:- बोडा

स ०क ० प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 कसूबाई - मोतीलाल जाति अहीर 2 कृष्णा बाई - जगन्नाथ जाति बलाई

3 जगन्नाथ शंकर जाति बलाई दिनेश कुमार - किशनलाल जाति महाजन

5 मांगीलाल धूल जी जाति माली

कुल किता योग

प्रभावित भूमि

खसरा नं०

योग

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि का रकबा

7

6

5

4

3

0.070

0.070

0.670

1240/1/1

0.025

0.025

0.253

1240/3/2

0.015

0.015

0.253

1240/4

0.013

0.013

0.443

2341/1/1

0.076

0.076

0.670

2344

0.199

0.199

2.889

5 2214

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2- ग्राम:- दाबला

स ०क ०

खसरा नं०

प्रभावित भूमि

असिंचित

योग

कुल भूमि का

रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

3

4

2

0.278

307/2

तेजसिंह - रामसिंह जाति राव

1

0.278 कुल किता योग

3- ग्राम: पनवाडी

खसरा नं०

स० क ०

सिंचित

6

7

5

0.030 0.030

:

0.030

0.030 प्रभावित भूमि

योग

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि का

रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

4

3

1

2

0.202

257

1

भगवान सिंह दत्तक पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत

2.353

568/2

2

विक्रम सिंह पिता हजारीलाल जाति चौरसिया

2.555

2

कुल किता योग

4- ग्राम:- कण्डरा कोटरी

स ०क ०

खसरा नं ०

5

6

7

0.022

0.022

0.036

0.036

0.058

0.058

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का

रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

2

4

3

0.146 1

373/1

मोड सिंह विक्रमसिंह पिता हजारीलाल जाति चौरसिया

0.146

1

कुल किता योग

सिंचित आसिंचित योग

5

7

6

0.023 0.023

0.023

0.023 2215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

5- ग्राम:- पीपल्या बीरम

प्रभावित भूमि

खसरा नं०

स०क्र ०

योग

आसिंचित

सिंचित

कुल भूमि का

रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

6

7

5

4

3

2

0.013

0.013

0.089

87/1/1

शिवसिंह मोतीलाल जाति चौरसिया

0.051

0.051

0.291

116

2

शिवसिंह मोतीलाल जाति चौरसिया

0.064

0.064

2

0.380

कुल किता योग

6- ग्राम:- कोटरीकलां

प्रभावित भूमि

स०क ०

खसरा नं०

योग

आसिंचित

कुल भूमि का

रकबा

सिंचित

प्रभावित कृषक का नाम

6

7

4

5

2

3

0.089

0.089

0.089

721/1/2

न्यामत खॉ -शरीफ खॉ-

युसुफ खॉ - उस्मान खॉ-गजरा खाँ जाति मुसलमान

0.089 0

0.089

1

कुल किता योग

भूभि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2216

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 12 मार्च 2018

प्र. क्र. 19- अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब -माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 12 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

सर्वे

नंबर

रकबा

(हे. में)

(3) बिलौआ

(2) डबरा

(1) ग्वालियर

(4) संलग्न सूची अनुसार- 1.332है.

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.

(6) ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा व्हाया बिलौआ मार्ग का बी.ओ.टी. योजना दो लेन पेव्हट/ हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.ह.नं. :-4

ग्राम:-बिलौआ

तहसील डबरा , जिला ग्वालियर बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बिलौआ में पूर्व प्रचलित मार्ग के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

कुल क्षेत्रफल खसरा नम्बर

(2) (1)

13.167 636

1.672 637

0.240 729

2.424 810

4.588 909

12.258 910

0.209 1132, 1133

0.105 1174

0.146 1175

0.052 1176

0.136 1186

0.084 1188

0.031 1189

रिमार्क कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे. )

(4) (3)

0.256

0.010

0.020

0.030

0.501

0.034

0.030

0.022

0.046

0.010

0.025

0.013

0.010 2217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.219 1231

0.188 1233

0.146 1234

0.230 1236

0.209 1237

0.063 1238

0.115 1239

0.125 1249

0.042 1254

0.439 1889

0.230 1897

0.125 1899

0.094 1901

0.219 1902

0.052 1903

0.073 1904

0.146 1905

0.052 1913 शा.न. 2008

0.063 1914

0.146 1915

0.471 1917

38.559

योग

(4) (3)

0.010

0.020

0.010

0.020

0.010

0.010

0.020

0.010

0.010

0.010

0.025

0.020

0.020

0.020

0.010

0.010

0.010

0.020

0.020

0.010

0.030

1.332

प्र. क्र. 20- अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 की उपधारा (2)

का नाम

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

सर्वे

नंबर

(3)

(2)

(1)

(4) संलग्न सूची अनुसार-

रफादपुर

ग्वालियर डबरा

1.540 है.

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

(हे. में)

(5)

ग्वालियर झांसी मार्ग से संभागीय प्रबंधक, म. प्र.

घौंघा व्हाया बिलौआ मार्ग सड़क विकास निगम,

ग्वालियर.

लेन पेव्हट/हार्ड शोल्डर

(6) का बी.ओ.टी. योजना दो निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2218

कार्य का नामः -ग्वालियर झांसी मार्ग ( एन.एच. - 75 ) से बिलौआ घोंघा मार्ग को विकसित करने बावत् भू- अर्जन का प्रस्ताव

तहसील डबरा , जिला ग्वालियर

प.ह.नं.:-08

ग्राम:-रफादपुर

बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम रफादपुर के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

रिमार्क खसरा नम्बर

कुल क्षेत्रफल

(4)

कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे. ) (3)

(2)

(1)

0.020

1.010

65

0.120

0.540

67

0.030

0.040

70

0.320

0.320

84

0.010

1.250

83

0.140

0.790

73/मिन-1

0.120

0.400

75

0.130

0.210

73/मिन-2

0.050

1.610

81

0.020

0.210

86/मिन-2

0.050

0.120

90

0.040

0.310

91

0.010

0.520

89

0.050

0.310

92

0.100

0.100

101

0.130

1.250

122

0.100

1.200

124

0.100

0.700

130

1.540

योग. 10.890

प्र. क्र. 21 - अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का नाम

लगभग क्षेत्रफल

धारा 12 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

रकबा

सर्वे

नंबर

(हे. में)

(4)

ग्वालियर झांसी मार्ग से

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र.

(3) जौरासी

(2) डबरा

संलग्न सूची अनुसार-

(1) ग्वालियर

सड़क विकास निगम,

1.420 है.

ग्वालियर.

(6) घौंघा व्हाया बिलौआ मार्ग का बी.ओ.टी. योजना दो लेन पेव्हट/हार्ड शोल्डर

निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

ग्राम:-जौरासी

तहसील डबरा , जिला ग्वालियर

प.ह.नं. :-03

बिलौआ घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जौरासी के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

कुल क्षेत्रफल खसरा नम्बर

(2) (1)

2.100 760

3.040 858

0.020 756

1.040 757

0.520 765

0.310 766

1.350 809

1.650 812/2

0.940 824

1.620 834

1.280 839

1.420 841

0.580 840

0.740 861

0.750 864

2.300 865

0.220 866/1

0.220 866/2

0.220 866/3

0.650 867

0.090 868/1

योग .. 21.060

रिमार्क कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे.)

(4) (3).

0.040

0.120

0.010

0.020

0.040

0.010

0.370

0.310

0.060

0.040

0.010

0.030

0.060

0.080

0.050

0.060

0.030

0.030

0.030

0.010

0.010

1.420

प्र. क्र. 22- अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

सर्वे

नंबर (2) डबरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का नाम धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

(हे. में)

(4)

संलग्न सूची अनुसार-5.059

(1) ग्वालियर

(3) सूखापठा

है.

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.

(6) ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा व्हाया बिलौआ मार्ग का बी.ओ.टी. योजना दो लेन पेव्हट/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2220

बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सूखापठा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

कुल क्षेत्रफल खसरा नम्बर

(2) (1)

0.261 121

0.115 122

1.776 123

0.304 130

0.010 131

1.108 132

0.857 135

0.324 136

0.773 137

0.397 152

1.327 225

0.481 226

0.690 228

1.369 229

1.318 231

0.032 232/2

7.431 233

1.213 236

2.018 239

0.888 346

0.031 352/2

0.156 353मिन

0.408 354

0.439 363

0.700 355

0.533 365

0.575 402मिन

0.042 405

0.073 430मिन

0.125 470

0.084 471

0.063 473

0.136 475

0.031 476

0.157 711

0.261 712

0.356 721

0.125 723/1420

0.418 724

0.136 725

0.052 726

0.157 728

रिमार्क कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे.)'

(4) (3)

0.010

0.013

0.032

1

0.036

0.010

0.023

0.010

0.036

0.056

0.021

0.100

1.010

0.038

0.072

0.050

0.032

0.310

0.288

0.173

0.048

0.031

0.156

0.056

0.003

0.031

0.012

0.055

0.012

0.073

0.013

0.026

0.022

0.018

0.029

0.012

0.031

0.022

0.022

0.019

0.016

0.012

0.010 2221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2)' (1)

0.219 729

0.272 730

0.314 731

0.240 732

0.334 733

0.125 735/1421

1.202 1214/1

0.313 1214/4

0.314 1215

3.344 1216

0.787 1318/1

0.648 1226

1.066 1230.मिन

0.522 1318/2

7.045 1332

0.324 1373

0.199 1374

2.821 1375, 1361/4 शामिल नम्बर

0.041 1376 मिन

0.094 1378

1.348 1383

0.492 1384

0.418 1386

0.219 1388

7.045 1389

10.873 1400

0.324 722

68.693

योग ..

(4)

(3)

0.016

0.022

0.064

0.034

0.018

0.008

0.590

0.112

0.200

0.027

0.096

0.018

0.034

0.268

0.096

0.013

0.045

0.064

0.021

0.062

0.032

0.060

0.111

0.042

0.059

0.836

0.026

5.059

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. 1473- जि.भू. -अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2222

(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम प.ह.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी

भूमि लगभग क्षेत्रफल अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित (हे. में. )

(5)

(6) ऐरमा जलाशय नहर क्षेत्र

(4) 0.18

(2) कुरई/सुकतरा

(1) सिवनी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 सिवनी , जिला- सिवनी.

(3) करहैया/ प.ह.नं. -26.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू- अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1481- जि.भू. -अर्जन-2018. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम प.ह.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) ऐरमा जलाशय नहर क्षेत्र

(4) 1.50

(2) कुरई/ सुकतरा

(1) सिवनी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 सिवनी, जिला-सिवनी.

(3) ऐरमा/ प.ह.नं. -22.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /भू-अर्जन अधिकारी कुरई , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

2223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1482- जि.भू. -अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वास , एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि का विवरण नगर/ग्राम प.ह.नं.

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

ऐरमा जलाशय नहर एवं स्पिल

भूमि लगभग क्षेत्रफल अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित (हे. में. ) (4) 2.50

(2) कुरई/सुकतरा

(1) सिवनी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 1 सिवनी, जिला सिवनी. क्षेत्र.

प.ह.नं. -22. (3) आगरी/

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /भू- अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1483 - जि.भू. -अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वास , एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2224

(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम प.ह.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

18.48

(6). ऐरमा जलाशय डूब क्षेत्र.

(2) कुरई/सुकतरा

(1) सिवनी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. -1 सिवनी, जिला- सिवनी.

(3) करहैया/ प.ह.नं.- 26.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. -1 , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1484-जि.भू.अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास , पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम प.ह.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4) 15.63

(6) थावरझोडी जलाशय डूब क्षेत्र (2) कुरई/सुकतरा

(1) सिवनी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. -1 सिवनी, जिला- सिवनी.

(3) पोतलई/ प.ह.नं. - 24.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू- अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं . -1, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

2225

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1485- जि.भू. -अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम , 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा -15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

नगर/ग्राम प.ह.नं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

थावरझोडी जलाशय डूब क्षेत्र

22.70

कुरई/सुकतरा

सिवनी

थावरझोडी/ प.ह.नं. -21.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. -1 सिवनी, जिला-सिवनी.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू- अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1486- जि.भू.अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास , पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास , एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

2226

(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प.ह.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )

(5)

(4)

(2)

(6) थावरझोडी जलाशय नहर क्षेत्र

3.35

कुरई/ सुकतरा

(1) सिवनी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. -1 सिवनी, 'जिला-सिवनी.

(3) थावरझोडी/ प.ह.नं. - 21.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू- अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 , जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1487- जि.भू.-अर्जन- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरौक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम प.ह.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) थावरझोडी जलाशय नहर क्षेत्र.

(4) 1.17

(2) कुरई/सुकतरा

(1) सिवनी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 सिवनी, जिला- सिवनी.

(3) ऐरमा/ प.ह.नं. - 22.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी कुरई , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपालचंद डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 20 मार्च 2018

क्र. 77- भू-अर्जन- 2018- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपाबन्धों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची (1 ):-

ग्राम/नगर

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.085

बमनगांव

खरगोन

सनावद पुनासा

कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन.

खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेलपथ के निर्माण हेतु. ,

अनुसूची (2):-

" रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम- बमनगॉव " की प्रभावित निजी भूमि का विवरण सर्वे नम्बर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे.में. ) (2) 1.085

(1) 231/1 , 233/1 , 235/1 , 237/4 239/1 , 239/2-239/3 , 264/4 , 264/6

योग 1.085 नोटः - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2018

2228

क्रमांक-73-भू-अर्जन -2018

कार्यकारी निदेशक , एनटीपीसी. लिमिटेड, खरगोन के व्दारा उनके पत्र कमांक भू-अर्जन / 2018 / 8229 से 8235, दिनांक 05/03/2018 के व्दारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा डालची में स्थापित की जा रही (2x660) मेगावाट की "वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेलपथ के निर्माण हेतु" भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013 ) के तहत भू- अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अध्याय-2 की धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ 16-15- (1 ) -2014- सात शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर, जिला- खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित ग्रामो की भूमि को अधिनियम के अध्याय-2 की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

तहसील प०ह०नं०

कं.

जिला

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे० में)

7

6

5

4

3

2

1

0.553

बांसवा

47

सनावद

1 खरगोन

0.385

51

भानबरड

2

0.817

49

3

भोपालपुरा

1.085

बमनगांव

49

4

0.140

खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेलपथ के निर्माण हेतु ।

भोगावांनिपानी

10

5

0.162

6

48

बोदगांव

0.660

डाल्याखेडी

09

7

3.802

योग

नोट:-

1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है ।

2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडवाह एवं कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी. लिमिटेड़, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र . शासन/निजी खाता ) रीवा , दिनांक 15 मार्च 2018

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम-डिलौरा

(घ) क्षेत्रफल-0.014 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

228/4/1

पत्र क्र. 612 - प्रशा. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

0.014 0.014

निजी खाता भूमि योग

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना मैहर बायपास निर्माण हेतु.

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

(ग) ग्राम- गुलबार गुजारा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.809 हेक्टेयर .

सतना, दिनांक 4 अप्रैल 2018

प्रभावित रकबा

खसरा नं.

भू-स्वामी का नाम

(हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.809

833/1

श्री आनन्द बहादुर सिंह तनय चन्द्रबली सिंह ठाकुर

0.809

योग ..

क्र. 213- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर जलाशय के जल भराव में आने के कारण शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ ग्राम-डॉड़ी

(घ) क्षेत्रफल-0.063 हेक्टर .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

खसरा नं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.063 0.063

359/337/क निजी खाता भूमि योग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अतिरिक्त 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु.

सतना, दिनांक 26 मार्च 2018

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 184- भू- अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-04-06.14.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-04-06.14.Ordinary.