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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 9 अप्रैल 2018- चैत्र 19 , शक 1940
क्रमांक 221]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल, 2018
क्र. 5925-100 - इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
441 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2018
442
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ६ सन् २०१८
मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१८
[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ९ अप्रैल , २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः, राज्य के विधान - मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१८ है.
संक्षिप्तनाम.
मध्यप्रदेश अधिनियम
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९५६ ) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ ) धारा ३ और ४ में विनिर्दिष्ट क्रमांक २३ सन्
संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे .
१९ ५६ तथा
अधिनियम क्रमांक
३७ सन् १ ९ ६१ का
अस्थायी रूप से
संशोधित किया
जाना.
भाग-एक
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन ३. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में, धारा १३३ -क में, मध्यप्रदेश
अधिनियम क्रमांक उपधारा ( १ ) में, -
२३ सन् १ ९५६
का संशोधन.
एक) शब्द " दो प्रतिशत " के स्थान पर , शब्द " तीन प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
(
(दो) शब्द " नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा. ", के स्थान पर, शब्द " इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा. इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा. " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2018
442(1)
भाग -दो
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन
४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ ) में, धारा १६१ में, उपधारा ( १ ) में, मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९ ६१ का संशोधन.
(
एक) शब्द " दो प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
( दो) शब्द " नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा. ", के स्थान पर, शब्द " इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा. इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए, ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा. " स्थापित किए जाएं.
भोपाल :
आनंदीबेन पटेल तारीख ७ अप्रैल , २०१८ .
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. 5925-100- इक्कीस अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , 2018 ( क्रमांक 6 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2018
442(2)
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 6 OF 2018
THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI ( SANSHODHAN) ADHYADESH, 2018
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 9th April , 2018. ]
Promulgated by the Governor in the sixty- ninth year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 .
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause ( 1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-
Short title.
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi ( Sanshodhan) Adhyadesh , 2018 .
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 ( No. 37 of 1961 ) shall have effect subject to the amendments specified in sections 3 and 4.
Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 and Act No. 37 of 1961 to be temporarily amended.
PART- I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT ,
1956 (No. 23 OF 1956)
3. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 ( No. 23 of 1956) , in section 133 -A , in sub - section ( 1) ,
Amendment to theMadhya Pradesh Act No. 23 of 1956.
(i) for the words " two per centum " , the words " three per centum" shall be substituted;
(ii) for the words " The amount of duty so received to the Municipal Corporation shall be used for implementation of infrastructure developments projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Corporation. " , the words "The amount of duty so received may be used for urban infrastructure development , affordable housing projects , urban transport including metro rail or such other projects in urban areas . This amount so received may also be used for repayment of loans taken for implementation of aforementioned projects " shall be substituted.
442(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2018
PART- II
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961
(NO. 37 OF 1961 )
4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , in section 161 , in sub- section ( 1 ) ,-
Amendment to theMadhya Pradesh Act No. 37 of 1961 .
(i) for the words " two per centum " , the words " three per centum " shall be substituted;
(ii) for the words "The amount of duty so received to the Municipal Council or Nagar Parishad shall be used for implementation of infrastructure developments projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Council or Nagar Parishad: " , the words "The amount of duty so received may be used for urban infrastructure development , affordable housing projects , urban transport including metro rail or such other projects in urban areas . This amount so received may also be used for repayment of loans taken for implementation of aforementioned projects: " shall be substituted .
ANANDIBEN PATEL
BHOPAL:
'Governor, Madhya Pradesh .
DATED THE 7th April , 2018 .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .