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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए काउंटर मैग्नेट क्षेत्र की सीमा में

Published 09 April 2018

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
222
Identifier
in.gazette.madhya.2018-04-09.222.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222] भोपाल , सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल 2018-चैत्र 19 , शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2018

क्र. एफ-3-3-18- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 64 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-546- बत्तीस -90, दिनांक 19 फरवरी 1992 तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर 2012 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के लिए काउन्टर मैग्नेट क्षेत्र की परिवर्तित सीमा में अधिनियम, 1973 की धारा 64 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा अधिनियम , की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत अधिसूचित ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए काउण्टर मैग्नेट क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, अपर सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-04-09.222.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-04-09.222.Extraordinary.