Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

Published 10 April 2018

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
224
Identifier
in.gazette.madhya.2018-04-10.224.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्य प्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल 2018- चैत्र 20, शक 1940

क्रमांक 224]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1786- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा

2. कलेक्टर , सतना, जिला सतना

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सतना

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, रामपुर बाघेलान

447 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2018

448

अध्याय क्र.

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(4)

(3)

(1) (2)

6 सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)

(6)

(5)

4

सारणी-6 -सा-13

1

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021

6

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

7

सारणी-6-सा-13

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप: - उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-04-10.224.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-04-10.224.Extraordinary.