मध्यप्रदेश शासन
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 17 अप्रैल 2018- चैत्र 27, शक 1940
क्रमांक 237]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018
क्र. एफ- बी- 1-01-2018-2- पांच-( 29 ) .- मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम , 1995 के नियम 3 - ख के उपनियम ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-52-2010-2-पांच (3 ) दिनांक 28 जनवरी , 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए किसी विनिर्माणी के निर्माण तथा संचालन की अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपये 2,50,000/- निर्धारित करती है.
यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त समझी जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018
क्र. बी- 1-01-2018-2- पांच ( 29 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2- पांच ( 29 ) , दिनांक17 अप्रैल , 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 17th April 2018
No. F -B - 1-01-2018-2 - V- ( 29).- In exercise of the powers conferred by sub- rule ( 12) of rule 3 -B of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules , 1995 and in supersession of this department's Notification No. B - 1-52- 2010-2- Five ( 3 ) dated 28th January , 2011 issued in this behalf, the State Government , hereby , prescribes the annual Licence fees of Rs . 2,50,000/- for the licence to construct and run a manufactory for manufacturing and bottling of country liquor .
2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April , 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.