ध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 239]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक19 अप्रैल 2018-चैत्र 29, शक 1940
गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2018
क्र. एफ - 35-32-2013- दो- सी-1 . चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए, अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 ( क्रमांक 10 सन् 1979 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 19 अप्रैल 2018 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:-
अनुसूची
वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती ( ऑपरेटिव ) अनुसचिवीय , व्यक्ति जो-
(1 ) राज्य के समस्त चिकित्सा, दंत चिकित्सा, महाविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पताल, तथा
(2) प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों , औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित हो.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2018
क्र. एफ- 35-32-2013- दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.
477 478
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2018
Bhopal , the 19th April 2018
F. No. 35-32-2013 - II -C- 1.-WHEREAS , the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to Prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;
THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashvak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam , 1979 (No. 10 of 1979) , the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 19th April 2018 for a period of three months:-
SCHEDULE
"Scientific , Technical , Executive , Operative , Ministerial , personnel connected with--
(1) All Medical , Dental, Colleges of the State and Hospitals attached thereto and;
(2) All Government Hospital , Dispensaries , Health Centres , Health Education Institutions of all levels in the State.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. R. BHONSLE , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .