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मध्य प्र
शशास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 16 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018- चैत्र 30 , शक 1940
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2018
क्र. ई- 5-486 - आयएएस-लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को दिनांक 27 अप्रैल से 7 मई 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
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शासन, जेल एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क. ई- 5-1056- आयएएस- लीव -5- एक.-( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2018
क्र. ई- 5-592- आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 9 से 20 अप्रैल 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21 , 22 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोज गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-609 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को दिनांक 23 अप्रैल से 5 मई 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 अप्रैल एवं 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018
क्र. ई . 13-02-2018-5- एक. राज्य शासन , निम्नलिखित भा. प्र. से. , अधिकारियों को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स ( फेस -3 राउण्ड-13 ) दिनांक 9-4-2018 से 4-5-2018 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:-
क्र. अधिकारी का नाम एवं पद जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है.
अधिकारी का नाम एवं पद जिसे क्र. 2 में दर्शाए अधिकारी के पद का प्रभार सौंपा गया है. (3) (1)
(2)
1. श्री नागरगोजे मदन विभीषण , भाप्रसे ( 2007 ) , कलेक्टर, जिला दतिया.
श्री आशीष कुमार , भाप्रसे ( 2009 ) , अपर कलेक्टर, जिला दतिया.
2. श्री विशेष गढ़पाले , भाप्रसे (2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.
भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2018
क्र. ई. 5-1044- आयएएस लीव- 5-एक.-( 1 ) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे. , सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 16 अप्रैल से 5 मई 2018 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 14, 15 अप्रैल एवं 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रीति यादव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2018
क्र. ई. 1-73-2018-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वि. क. अ. सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. चंद्रशेखर, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव , मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई- 5-826 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को दिनांक 28 मई से 6 जून 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती जी . व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-841 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत , आयएएस . , आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को दिनांक 23 अप्रैल से 2 मई 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 21 , 22 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भाार्गव, भाप्रसे, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त , महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018
क्र. ई. 1-60-2018-5- एक. श्री संदीप यादव , भाप्रसे ( 2000 ) आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा आयुक्त, विमानन ( अति. प्रभार ) की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिये विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती है . साथ ही उन्हें पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) भी घोषित किया जाता है. साथ ही श्री संदीप यादव को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् सम्पादित करते रहेंगे.
(2) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव भाप्रसे ( 2000 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियम 2016 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
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भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. ई- 1-76-2018-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4) संभागीय कमिश्नर (1) 1
(2) श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश.
(3) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान.
2
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश.
श्री राजेन्द्र सिंह ( 2002 ) सचिव, म. प्र. शासन , राजस्व विभाग .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री संजीव कुमार झा द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा , भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अति. प्रभार) केवल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई. 5-819 - आयएएस - लीव -5- एक.-( 1 ) श्री केदारलाल शर्मा, आयएएस. सचिव, गृह विभाग को नीचे उल्लेखित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
28 अप्रैल 2018 तक बीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 , 30 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1. दिनांक 9-4-2018 से 11-4-2018 तक 3 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8-4-2018 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित.
2. दिनांक 7-5-2018 से दिनांक 11-5-2018 तक 5 दिन काअर्जित अवकाश दिनांक 6-5-2018 एवं दिनांक 12, 13-5-2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
(2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार श्री एस. एन . मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक का प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे, विकअ-सह- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदार लाल शर्मा , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक एवं प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे एवं श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 5-613 - आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग दिनांक 9 से
(5) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018
क्र. ई. 5-890 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 8 से 22 जुलाई 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक बारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2018
क्र. ई- 5-1076- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री ललित दाहिमा, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग को दिनांक 5 से 9 मार्च 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री ललित दाहिमा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित दाहिमा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018
क्र. ई-5-483- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , गृह विभाग को दिनांक 31 मार्च से 5 अप्रैल 2018 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018
क्र. एफ 1 ( बी) 60-17- बी-4- दो. राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 7048/ 03/17/चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची के वरिष्ठता क्र. 36 ( अनुक्रमांक 103413 ) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री मनीष बकावले , आत्मज श्री मगनलाल बकावले, 03 , भाता भवन , नारायणदास कालोनी, विष्टान रोड, खरगौन, म. प्र. 451001 के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्र. मेडि. बोर्ड/ 2017/11839 , दिनांक 18 सितम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्यपरीक्षण प्रतिवेदन में Unfit due to Height ( 160.7 c.m. ) अंकित होने के कारण इनकी दिनांक 10 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई.
(2 ) श्री मनीष बकावले सुनवाई की नियत तिथि 10 जनवरी 2018 को उपस्थित नहीं हुये और उन्होंने आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया है कि उन्हें सुनवाई से संबंधित विभाग का पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2017 दिनांक 12 जनवरी 2018 को प्राप्त हुआ अतः नियत दिनांक को में सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं था. उन्होंने यह भी लेख किया कि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में उनकी उंचाई में Marginal difference होने के कारण उन्हें पुनः स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाये.
(3 ) राज्य शासन मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 के नियम 8 ( 2 ) ( क ) में निर्धारित ऊंचाई 168 से. मी. या उससे अधिक ( केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ) संबंधी प्रावधानों के विपरीत श्री मनीष बकावले कीऊंचाई 160.7 से. मी. अर्थात् निर्धारित मापदण्ड से कम होने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल , इंदौर द्वारा इस आधार पर इनके स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में इन्हें Unfit due to Height ( 160.7 c.m. ) लेख किये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2018
क्र. एफ 1-36-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, ( विशेष पुलिस स्थापना ) लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को काठमांडू, नेपाल में ऑबजरवर रिसर्च फाउंडेशन के एक दिवसीय कार्यशाला में (Fundamentals of Sefety and security of radio active materrials in India ) पर दिनांक 5 अप्रैल 2018 को एक व्याख्यान देने हेतु दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2018 तक चार दिवस अर्जित 2538
अवकाश स्वीकृत करते हुए ( Ex - India Leave/Tour ) निजी/ विशेष यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत् प्रदान की जाती है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
(2 ) श्री अनिल कुमार, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री संजय माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महनिदेशक, (विशेष पुलिस स्थापना) लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 ( ए) 107-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 18 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 फरवरी 2018 व 02 से 04 मार्च 2018 तक के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
[ भाग 1 क्र. एफ-1 ( ए) 111-1993-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 1 से 5 मार्च 2018 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ 1 (ए) 169-1989-ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2018 को निरस्त करते हुए श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 17-18 फरवरी 2018 एवं 04 मार्च 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ गृह जिला हॉफलॉग (असम ) जाने हेतु खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में भारत सरकार लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 14028/2/2009 - स्थापना ( छुट्टी ) दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा जारी केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली -1972 के नियम 38-क की कंडिका-2 के अन्तर्गत 10 दिवस अवकाश नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री एस . एल. थाउसेन, भापुसे , का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , विसबल पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एल . थाउसेन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
2539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
क्र. एफ 1 (ए) 253-1988 - न- 2- दो - राज्य शासन द्वारा डॉ. रंजीव कुमार गर्ग , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 16-17 अप्रैल 2018 व दिनांक 19-20 अप्रैल 2018 के 04 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 18 व 21 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत लेह ( कारगिल तक) भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(2) डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , पुलिस मुख्यालय, भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री के. बाबूराव , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. रंजीव कुमार गर्ग , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. रंजीव कुमार गर्ग , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणितं किया जाता है कि यदि डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2018
क्र. एफ 1 ( ए) 85-2011 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री एन. पी. वरकड़े , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा को दिनांक 16 से 23 अप्रैल 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत तिरूपति बालाजी परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री एन. पी . वरकड़े ,
2. श्रीमती सुरूचि वरकड़े पत्नी 3. कु. मोनिका वरकड़े, पुत्री 4. धर्मराज वरकड़े
पुत्र (2 ) श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, उप्न पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेन्ज रीवा की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एन. पी. वरकड़े , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री एन. पी. वरकड़े , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री एन . पी. वरकड़े, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 199-1991 - ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 7 से 13 मार्च 2018 तक सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. एफ 1 ( ए) 142-2017- ब-2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री संजीव शमी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( काउंटर- असूचना) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 9 से 13 अप्रैल 2018 तक वांशिगटन ( यू.एस.ए. ) में आयोजित "ATA- IN16SCMS011 , Senior Crisis Management Seminar " में भाग लेने के उपरान्त दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2018 तक चार दिवस अर्जित अवकाश (Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2540
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे. 2.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
( 2) श्री संजीव शमी , भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पु.मु. द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, ( काउंटर असूचना) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संजीव शमी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018
फा. क्र. 1-2018- इक्कीस - ब ( एक) 1701.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री गिरीश कुमार शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2, आष्टा जिला सीहोर का धारणाधिकार के साथ त्यागपत्र आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2017 से स्वीकृत करने संबंधी आदेश क्रमांक 1- 2017- इक्कीस- ब ( एक) 2469 दिनांक 24/27 जून, 2017 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
फा. क्र. 1736-2018- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , श्री पदम चन्द्र गुप्ता , दसवें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2018
क्र. एफ- 8-2-2017-तेईस- यो. आ. सां.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उपधारा 3 ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
जिला योजना समिति क्र.
अशासकीय सदस्य का नाम
(2)
(1)
1
(3) दमोह श्री अनिल कुमार मिश्रा
क्र. एफ-8-2-2017- तेईस - यो.आ. सां.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा -4 की उपधारा 3 ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में. तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:
जिला योजना समिति क्र.
अशासकीय सदस्य
का नाम
(3)
(2)
(1)
रायसेन 1 श्री धर्मेन्द्र चौहान
रायसेन श्री भंवरलाल पटेल
2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018
क्र. एफ 03-02-2018- तीन-जेल . कारागार अधिनियम, 1894 (1894का 9 ) की धारा 3 के खण्ड ( 1 ) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा केन्द्रीय जेल, सतना के परिसर में स्थित खुली कॉलोनी सतना को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल, सतना के रूप में घोषित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव .
2541
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
नगरीय . विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. एफ -3-24-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल की सूचना क्रमांक 6594- उपां-टी सी- रीवा-2017 , दिनांक 19 दिसम्बर 2017 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-
अनुसूची
खसरा क्र.
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
क्रमांक
ग्राम
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) (1)
(4)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(2)
(3)
8/1/2
1.129 हेक्टे.
1
बरा 394
आमोद- प्रमोद (उद्यान)
0.902 हेक्टे.
2
बोदा 458
1225/2,
1226/2,
आमोद- प्रमोद ( उद्यान) एवं मार्ग.
1228/2
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ( शैक्षणिक) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ( शैक्षणिक ) . एवं मार्ग.
2.031 हेक्टे.
कुल रकबा
उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. बी-17-7-2018- चौदह - 2.- मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचित कृषि उपज जो कि भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑन लाईन पोर्टल की प्रणाली के माध्यम से क्रय की जावेगी पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर की रुपये की दर के स्थान पर, प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये पचास पैसे की दर से, मण्डी फीस नियत करती है:
परन्तु इस प्रकार ऑन लाईन क्रय विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-5-2000-चौदह -3 , दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची - एक में नियत की गई, विपणन विकास निधि मद अर्थात् " किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि " में मात्र पचास प्रतिशत राशि ही देय होगी . उक्त छूट केवल उन ही संव्यवहारों पर लागू होगी जहां पर उक्त नीलामी में न्यूनतम तीन व्यापारियों के द्वारा भाग लिया गया हो.
परन्तु इस प्रकार ऑन लाईन क्रय विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर नियत की गई मण्डी फीस में से छूट, समस्त क्रय - विक्रय संव्यवहारों में भुगतान उसी दिवस ई- नेम पोर्टल के माध्यम से करने पर ही प्राप्त होगी जिसका पाक्षिक विवरणी में पृथक् से उल्लेख करना आवश्यक होगा. इसका सत्यापन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा किया जावेगा.
यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
[ भाग 1 2542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. बी- 17-7-2018- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसार में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
Bhopal the 9th April 2018
No. B - 17-7-2018 - XIV- 2 . In exercise of the powers conferred under the provison of sub- section (2) of Section 69 and subread with sub - section ( 1 ) of section 19 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of the year 1973 ) the State Government hereby , fixes the market fee at the rate of one rupees and fifty paise , per rupees hundred in place of rupees two per rupees hundred on the value of purchase transaction of notified agricultural produce through online portal of National Agricultural Market (N.A.M. ) , Government of India .'
Provided that , from the market fee so fixed by the revision , on above transaction only fifty percent money shall be payable in proviso for marketing development fund defined in schedule ( 1 ) of this department notification number D - 15-2000 - XIV - 3 dated 10th November 2000. as " Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund " . Above fee revision will be applicable only on those transactions where a minimum of three trader participates in the online bid competitievly . Provided also that , of, such online trading of notified agricultural produce , revised market fee will be exempted on only those transactions where payment shall be made on the same day , through E - NAM Portal which will be shown reflected separatary in fortnightly return . The verification of such payments will be done by Secretary of APMC .
This notification shall come into the force from the date of publication in "Gazette " , untill further order .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. S. DHURVE , Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. एफ- बी- 17-7-2018-चौदह- 2.- मध्यप्रदेश शासन , कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना क्रमांक डी-15-24-2001- चौदह -3, दिनांक 8 अक्टूबर 2001 से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित की गई है तथा केवल संतरों एवं केले के लिये मण्डी फीस दर प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से नियत की गई. राज्य सरकार के द्वारा कालान्तर में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं से विनिर्दिष्ट मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर मण्डी फीस की उपरोक्त दरों को प्रभावशील किया गया है.
2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) ( यथा अभिकथित अधिनियम ) की धारा 6 के द्वितीय परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1973 की धारा 2 ( 1 ) ( क) की अनुसूची " आठ " -" सब्जियों " में उल्लेखित अधिसूचित कृषि उपज " प्याज " की उक्त अधिनियम की धारा 6 ( ग ) में प्रदत्त छूट को " प्याज " भावान्तर भुगतान योजना हेतु निर्धारित , कृषि मंडी क्षेत्रों से प्रत्याह्नत करती है .
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, अधिसूचित कृषि उपज " प्याज " के विक्रय पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर के स्थान पर प्रत्येक एक सौ रुपये पर एके रुपये की दर से मण्डी फीस नियत करती है:
2543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
परन्तु इस प्रकार अधिसूचित कृषि उपज " प्याज " पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-5-2000-चौदह -3 , दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची- एक में नियत की गई , विपणन विकास निधि मद अर्थात् " किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि " में कोई राशि देय नहीं होगी.
यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018
क्र. बी-17-8-2018- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसार में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
Bhopal the 9th April 2018
No B - 17-8-2018 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred under Sub- section n (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No.24 of 1973 ) readwith Sub- section ( 1 ) of Section 19 tht State Government levied Market Fee at the - rate of two rupees for every one hundred rupees of the price of fruits and vegetables in the market area of the specified market committees and fixed the levy of market fee in the case of only oranges and bananas at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price by the notification vide D - 15-24-2001 - XIV - 3 dated 08th October 2001. The State Government also enforced the above rate of market fee of the price on fruits and vegetables in the market area of the specified market committees time to time .
2. In exercise of the powers conferred by second proviso of Section 6 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) ( the Act) , the State Government hereby withdraw the exemption in mandi area specified for Onion Bhawanter Bhugatan Yojana as provided under Section 6 clause (c) of the Act , for the notified agriculture produce " Onion " as defined in the Scheduie - VIII - Vegetable , of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, Section 2 ( 1 ) ( a) .
3. In exercise of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of Section 19 the State Govcmment hereby fix the market fee at the rate of one rupee in place of rupees two for every one hundred rupees of the price on sale of notified agriculuture produce onion .
Provided that, from the market fee so fixed by revision, no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D- 15-5-2000- XIV- 3 dated 10th November 2000 that is the determined head of amount in Scheduled One , namely Vipanan Vikas Nidhi that is " Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund " .
This notification shall come in to force from the date of pubication in " Gazette" .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. S. DHURVE , Dy. Secy.
2544
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
विभाग प्रमुखों के आदेश '
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462 016
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2018 आगर विकास योजना 2041 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1919 - वि.यो. 496-2018.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आगर विकास योजना 2041 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन
2. कलेक्टर, आगर मालवा , जिला आगर मालवा 3. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , उज्जैन
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालकिा परिषद् आगर मालवा
विकास
अध्याय अनुसूची
सारणी/
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित विकास योजना
विकास
क्र.
योजना
योजना
में भूमि में
(नगर
उपयोग
का नाम)
(2)
(3)
(4) (1)
6 कंडिका/
की सारणी/
कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कंडिका
कॉलम
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में
का
क्रमांक
अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत
सरल
एवं स्वीकार्य उपयोग.
क्रमांक
(6)
(7) (5)
5
सारणी 6 -सा-13
1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक आगर विकास योजना 2041.
6
गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
8
सारणी-6-सा-13
कृषि
व्याख्या-
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर
प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि
पर्यटन सुविधा *** एवं
गोदाम के स्थान पर समस्त
प्रकार के भण्डारण जो सक्षम
अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें. ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग. iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगरं तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
स्वाति मीणा नायक, संचालक.
2545
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 6 अप्रैल 2018
सार्वजनिक सूचना
( अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 )
क्र. 844- भू-अर्जन- 2018-प्र.क्र.17 अ-82-2017-18.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमिधारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
ग्राम-सरवड़, तहसील- रतलाम, जिला-रतलाम, लगभग क्षेत्रफल- 100.13 हेक्टर पटवारी हल्का नं. 78
खसरा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) परिसम्पत्तियों क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
असिंचित
सिंचित
क्रमांक
कुल
(4)
(6)
(5)
का विवरण (7)
(3)
(1)
(2)
0.000
0.800
0.800
1 मोहन पिता अम्बाराम जाति भील
480/3/1
0.000
0.610
0.610
487
निवासी ग्राम सरवड भू-स्वामी.
0.800
0.610
0.140 ग्राम सरवड़ तहसील व जिला जिला रतलाम पटवारी हल्का नं. 78.
योग .. 2
0.000
480/3/2
0.600
0.600 2 सोहनबाई पति जगदीश जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
0.200
1.000
0.800
3
480/3/3
शांतिबाई पति नाथू जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.500
0.000
0.500
480/4/1
1.320
1.320
0.000
480/1/2
4 भेरू पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
0.000
1.820
1.820
योग .. 2
0.500
0.500
0.000
5
480/4/2
1.320
0.000
1.320
480/1/1
प्रकाश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
1.820
0.000
1.820
योग .. 2
0.000
0.500
0.500
480/4/3
0.000
0.450
480/1/3
0.450 6 राकेश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
0.070
0.070
0.000
480/10
1.020
0.070
0.950
योग .. 3
0.500
0.000
480/4/4
0.500
7 दिनेश पिता मोहन जाति भील
0.000
0.100
480/1/4
0.100 निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.600
0.000
0.600
योग .. 2
0.000
480/4/5
0,500
0.500
8 गोरधन पिता मोहन जाति भील
निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.500
0.000
480/4/6
0.500
480/1/8/2
0.150
0.000
0.150 9 रामलाल पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.000
0.650
योग 2
0.650
2.000
1.800
0.200
480/6
10 दियाराम पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2546
(2)
(3) (1)
480/11/1 11
480/3/4 सरजूबाई पति लालू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
480/15
(7), (5)
(4)
(6)
0.500
0.000
0.500
0.600
0.000
0.600
0.600
0.600
0.000
1.700
1.700
0.000
योग 3
480/11/2
480/13 12 रामा, रतन पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
2
योग
480/12 13 गीताबाई पति मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
480/14 14 धूलीबाई पति भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
480/17 15 शोभराम पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
481/1 16 भेरू पिता कारी , समन्दी, सुगणा पिता पीरा , धन्नीबाई बेवा बाबू, कमल , समरंथ, परमेश, विष्णु, चन्द्रा पिता बाबूसन्जूना. बा. पिता बाबूसर माता धन्नीबाई जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
481/2 17 लालू पिता हिरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
489 18 कामेरी पति नानुराम , राम, रतन , रम्भा पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
476/1/1 19 अम्बाराम पिता गंगाराम , रामूबाई, गेंदाबाई , यशोदा पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
476/1/2 20 अम्बाराम पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी..
476/2 21 नंदा, मांगू, सुखराम पिता नानुराम व बंधी पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम.
561/1
561/8 22 राजाराम पिता पूंजा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.000
0.500
0.500
0.200
0.800
1.000
0.200
1.500
1.300
1.800
0.200
2.000
0.100
1.000
0.900
0.000
1.000
1.000
0.700
0.600
0.100
0.700
0.700
0.000
0.330
2.830
2.500
2.000
0.710
2.710
1.000
7.000
6.000
1.150
0.300
0.850
0.600
0.500
0.100
0.420
4.420
4.000
0.520
5.020
4.500
योग .. 2
561/2 23 रतन, भागीरथ पितां देवा रामुबाई बेवा नाथू, दयाराम, चम्पालाल, जामुड़ी, पारखी पिता नाथू भील ग्राम भू-स्वामी.
0.700
3.700
3.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
561/3 24 राहुल, वालिग , श्रवण , निर्मला ना. बा. पिता शीवा ना.बा. सर माता रम्भाबाई- व रम्भाबाई बेवा शिवा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
561/5 25
561/4 नंदा, अमरा पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 2
561/7
561/9 26 दयाराम पिता पूंजा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
566/1
2547 (4)
(5)
(7)
(6) .
5.000
1.000
6.000
1.900
2.150
0.250
0.950
0.000
0.950
0.250
3.100
2.850
2.800
1.000
3.800
0.600
0.000
0.600
0.000
0.140
0.140
1.000
4.540
3.540
योग 3
560/1
562 27 पूंजा पिता चैना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
567 0.000
0.660
0.660
0.170
0.000
0.170
0.270
0.000
0.270
1.100
0.660
0.440
योग .. 3
560/2 28 धर्मेन्द्र, मुन्नालाल , सीमा पिता भेरू, गोरधन ना. बा. पिता भेरा सरपरस्त पिता भेरू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
568/1/1 29 लीलाबाई पति जगदीश जाति भील निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
557/1
570/1/1 30 विक्रम पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.400
0.000
0.400
1.300
0.000
1.300
0.145
1.800
1.945
0.700
0.700
0.000
2.645
0.145
2.500
योग .. 2
557/2
570/1/1/2 31 धमेन्द्र पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी..
1.845
0.100
1.945
0.000
0.350
0.350
2.295
0.100
2.195
योग
2
570/1/2
568/1/3 32 जगदीश पिता मथुरालालजी जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
0.200
5.000
4.800
मकान 01
3.120
2.650
0:470
8.120
0.670
7.450
योग .. 2
480/2/7 33 रतनसिंग पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.
480/2/6 34 बालू पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू- स्वामी.
480/2/2 35 मांगीलाल पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.
480/2/5 36 पदमसिंह , रेखाबाई पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू- स्वामी .
0.000
1.000
1.000
0.000
1.333
1.333
0.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2548
(3)
(2)
(1)
480/2/4 37 जगदीश पिता गंगाराम जाति बंजारा. निवासी ग्राम जमुनिया भू- स्वामी .
480/2/3 38 गिरधारी पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.
480/2/1 39 हुकुमसिंह पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.
480/5 40 नंदा पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
568/1/2 41 धन्नालाल पिता मथुरालाल जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
551/1 42
551/2/2 अनिल पिता रामा, भंवरबाई, रेशमबाई बैवा रामा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
(6)
(7) (5)
(4)
0.000
1.000
1.000
1.333
0.000
1.333
1.334
1.334
0.000
0.300
1.600
1.300
0.600
0.000
0.600
2.550
मकान 02 0.350
2.200
0.460
0.000
0.460
3.010
0.350
2.660
योग 2
551/4 43 समरथ पिता गणपत जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
0.310
0.310
0.000
0.250
0.100
0.150
551/7 में से
0.900
0.400
0,500
551/7 में से
44 शांतिबाई बेवा बाबू, सोहनबाई बेवा बाबू, समरथ पिता बाबू, विनोद, मिथुन, ममता पिता बाबू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
1.150
0.600
0.550
योग .
2
551/9/2 45 रामप्रसाद, मुकेश , हिराबाई, संगीता पिता गिरधारी , पूंजीबाई बेवा गिरधारी जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
551/10 46 राजू, रमेश पिता परथा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
551/15/2 47 प्रभू पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
490/26 48 मानसिंग पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
490/37 49 रामा पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.
581/7 50 पूंजा पिता भेरा , संतोष पति पूजा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.000
0.300
0.300
0.350
0.550
0.200
0.350
0.000
0.350
0.500
0.500
0.000
0.120
0.200
0.080
0.000
0.180
0.180 2549
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2)
(3) (1) .
581/9 51 रादू पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
488 52 सावित्री पति शंभू जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.
547/6/3/2 53 भूलीबाई पिता पन्ना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
547/6/3/1 54
553 मानसिंग पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.
555
558
(7) (4)
(5)
(6)
0.000
0.170
0.170
0.000
0.450
0.450
0.260
0.260
0.000
0.250
0.000
0.250
0.100
0.100
0.000
0.000
0.150
0.150
0.220
0.000
0.220
0.720
0.350
0.370
योग 4
568/2/1 55 गोपाल पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
568/2/2 56 दिनेश पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
492/2 57 सधा उर्फ सरदार पिता लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
547/5 58 गणपत पिता कालू जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
556/2 59 रामा पिता अमरा , भुलकी, भूरी, सुगना, जमना, गंगा पिता अमरा रामा पिता अम्बाराम , राजकी, सारदी पिता अम्बाराम, गीता बेवा नानुराम, रमेश, लीला, रामकन्या, सोहनी पिता नानुराम जाति भील निवासी भूमि-स्वामी.
480/16/8
566/5/8 60 सीताबाई बैवा दशरथ , भेरू, जितेन्द्र, सीमा फूंदी बोडी पिता दशरथ जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
0.050
0.000
0.050
0.050
0.000
0.050
1.150
0.000
1.150
0.220
0.220
0.000
0.000
0.320
0.320
0.000
0.125
0.125
0.000
0.275
0.275
0.400
0.000
0.400
योग .. 2
480/16/7
566/5/7 61 भागुड़ी बैवा बद्री , दिनेश , गोपाल , सीता, संगीता पिता बद्री जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
0.125
0.000
0.125
0.275
0.275
0.000
0.400
0.000
0.400
योग .. 2
480/16/6 62
566/5/6 मोगजी पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी .
0.125
0.125
0.000
0.275
0.000
0.275
0.000
0.400
0.400
योग .
2
480/16/4
566/5/4 63 जगदीश पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
0.125
0.125
0.000
0.000
0.220
0.220
0.345
0.345
0.000
योग .. 2
2550
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
(2)
(3) (1)
480/16/5 64
566/5/5 आशाराम पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी..
योग .. 2
480/16/3
566/5/3 65 रमेश पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 2
480/16/2
566/5/2 66 रतन पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 2
480/16/1
566/5/1 67. अमरीबाई विधवा नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.
योग .. 2
490/5 68 भेरु पिता कनीराम व विरदी बेवा कनीराम जाति भील निवासी ग्राम बिरमावल भू-स्वामी.
570/1/3 69 सत्यनारायण पिता मानसिंग जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
566/4/2 70 धन्ना पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.
566/4/3 71 कालु पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.
566/4/4 72 छोगा लाल पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.
566/4/1 73 रामचन्द्र पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि- स्वामी.
551/12 74 सीताबाई पति गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भूमि- स्वामी.
561/6 75 रेशमबाई पति मोहन जाति भील निवासी ग्राम, भूमि-स्वामी.
551/2/1 76 रमेश , समरथ, पिता गणपत, सुहागबाई पति गणपत जाति भील निवासी ग्राम
महायोग (1)
[ भाग 1
(7)
(6)
(4)
(5)
0.000
0.125
0.125
0.000
0.275
0.275
0.400
0.000
0.400
0.000
0.125
0.125
0.140
0.000
0.140
0.000
0.265
0.265
0.125
0.125
0.000
0.120
0.120
0.000
0.245
0.245
0.000
0.125
0.125
0.000
0.120
0.120
0.000
0.245
0.245
0.000
0.750
0.750
0.000
1.000
1.000
0.300
0.000
0.300
0.000
0.300
0.300
0.300
0.300
0.000
0.000
0.300
0.300
0.800
0.300
0.500
0.000
1.400
1.400
0.210
0.000
0.210
100.130
84.345
15.785
उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम सरवड़ में कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) तालाब योजना अन्तर्गत जल संसाधन विभाग म. प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान का निरीक्षण ) कलेक्टर, कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय में समय पर किया जा सकता है.
2551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
क्र. 846- भू-अर्जन- 2018-प्र.क्र.16 अ-82-2017-18 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिप्तपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
ग्राम-बिरमावल , तहसील- रतलाम, जिला- रतलाम, लगभग क्षेत्रफल- 57.86 हेक्टर
ग्राम बिरमावल तहसील व जिला रतलाम पटवारी हल्का नंबर 55/101
क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
(2)
खसरा क्रमांक (3) (1)
43 1 अयोध्याबाई पिता भागीरथ जाति भील निवासी मजरा आमलीपाड़ा.
37/11 2 नरसिंग पिता नंदा जाति भील निवासी सा. देह ( अहस्तांतरणीय ) .
45
48/1 3 सोमा पिता वरदा जाति भील निवासी ग्राम.
21/2
22/4
22/6
योग .. 4
22/7
21/3 4 सुखराम पिता वरदा जाति भील नि. ग्राम.
22/3
योग .. 3
48/2/1 5 हिरालाल पिता तुलसीराम जाति भील निवासी देह.
48/2/2 6 गोविंद पिता तुलसीराम जाति भील निवासी देह .
7
48/2/3 अवन्तिबाई पति गोविंद जाति भील निवासी ग्राम.
22/5 8 राजेन्द्र पिता शोभाराम जाति भील निवासी ग्राम.
9 भेरूलाल पिता शोभाराम जाति भील निवासी ग्राम.
20
39 10 दितु पिता थावर , हरिराम नाथू सावित्रीबाई, बद्दीबाई पिता कोदर, राधीबाई पति कारू जाति भील निवासी देह.
योग
परिसम्पत्तियों अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
कुल (6)
का विवरण (7) सिंचित (4)
असिंचित (5)
0.970
0.970
0.000
0.430
0.000
0.430
0.000
0.010
0.010
0.200
0.000
0.200
0.420
0.000
0.420
0.000
0.500
0.500
0.500
0.000
0.500
0.000
1.710
1.710
0.550
0.000
0.550
0.410
0.000
0.410
0.000
0.500
0.500
0.000
1.460
1.460
0.000
0.400
0.400
0.850
0.000
0.850
0.110
0.000
0.110
0.500
0.000
0.500
0.500
0.000
0.500
0.000
0.050
0.050
0.000
1.080
1.080
0.000
1.130
1.130 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
2552
(3)
(2)
(1)
38
40
50 11 जमना बैवा दयाराम, बालू, गिरधारी, बद्री, भेरू, दशरथ , शांतिबाई , शामुड़ी हिराबाई,, रूखमाबाई पिता नानूराम, गीताबाई , अयोध्याबाई पति स्व. दयाराम जाति भील निवासी देह .
(6)
(7) (5)
(4)
1.430
0.000
1.430
0.000
0.440
0.440
0.020
0.000
0.020
0.000
1.890
1.890
योग .. 3
37/1 12 काली पिता शोभाराम, राजू, झमकु उर्फ रतनबाई, किशनी उर्फ विष्णुबाई , राधा, काली बालिका पिता कैलाश , राहुल, पूजा, आरती ना. बा. पिता कैलाश नाबालिक सरपरस्त मौसी किशनी जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .
37/2 13 सुखराम पिता नानुराम जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .
37/3 14 बद्दी बैवा कालू, गीता पिता कालू जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय ) .
37/4 15 बाबु, शंभु व समदुड़ी पिता शवजी जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .
37/5 16 भेरूलाल , राजू, शारदाबाई पिता शंभूलाल, प्रताबबाई पति स्व. शंभूलाल , सुशीलबाई पति स्व. धूलजी, रवीना नाबा. पिता धूलजी नाबा, सरपरस्ती माता सुशीलाबाई, भेरूलाल , कलाबाई रेशमबाई , नंदीबाई पिता पूंजा जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय) .
37/6 17 मांगू पिता घासी जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय ) .
37/7 18 सुरजबाई पिता रूगनाथ जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय) .
37/8 19 शंकर पिता किशना जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .
37/8/2 20 कमला पति बद्रीलाल जाति भील निवासी देह.
37/9 21 गणेश , छोगालाल , रामुड़ी पिता देवा जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय ).
37/10 22 शांतिबाई पिता तुलसीराम , धन्नी पिता भेरू जाति बलाई देह ( अहस्तांतरणीय) .
1.150
1.150
0.000
1.150
1.150
0.000
0.150
0.000
1.150
1.150
1.150
0.000
1.150
0.000
1.150
0.000
1.150
1.150
1.150
1.150
0.000
0.000
0.550
0.550
0.600
0.000
0.600
1.150
1.150
0.000
0.060
0.000
0.060 2553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
18/7 23
1169/2 कालू, मोहन , ईश्वरलाल , रम्भाबाई पिता बद्दा , बगदीबाई, बेवा बद्दा , कैलाश, मोहन पिता गल्ला जाति भील निवासी देह.
(7)
(6)
(5)
(4)
0.000
0.120
0.120
0.270
0.000
0.270
0.390
0.000
0.390
योग .. 2
18/8 24 धापूबाई बैवा उदा जाति भील भू-स्वामी सा. देह .
25
15
17 भेरू पिता पूंजा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.
26
28/2
0.530
0.000
0.530
0.000
0.110
0.110
0.000
0.260
0.260
1.230
0.000
1.230
0.000
0.070
0.070
0.260
1.670
1.410
योग .. 4
21/1 26 शोभाराम पिता वरदा जाति भील निवासी देह.
22/1.
27 चुन्नीलाल पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह.
22/8 28 धूलजी पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह.
22/9 29 गणपत पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह
1216/8
24/3 30 राजाराम पिता भेरूलाल जाति कुलंबी निवासी सा. देह.
0.260
0.260
0.000
0.930
0.000
0.930
0.940
0.000
0.940
0.930
0.930
0.000
0.750
0.000
0.750
0.000
1.100
1.100
0.000
1.850
1.850
योग .. 2
24/2 31 लक्ष्मी पति राजाराम जाति कुलम्बी निवासी सा. देह.
18/5 32 कमलाबाई, कृष्णाबाई, रेखाबाई, संगीताबाई पिता मोहनलाल , पवित्राबाई बेवा मोहनलाल जाति कुंलबी निवासी ग्राम.
25/2/1 33 पप्पुलाल पिता शांतिलाल जाति भील निवासी सा. देह.
25/2/2 34 गेंदू पिता नराण जाति भील निवासी ग्राम
25/1/2 35 पवन पिता रतन जाति भील निवासी ग्राम .
25/3/1 36 पप्पु पिता गोरधन जाति भील निवासी ग्राम.
0.000
0.600
0.600
0.000
0.300
0.300
0.350
0.350
0.000
0.280
0.000
0.280
0.350
0.000
0.350
0.000
0.450
0.450 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
2554
(2)
(3) (1)
25/3/2 37
25/4 मुकेश पिता सुरजी जाति भील निवासी ग्राम.
(6)
(5)
(7) (4)
0.250
0.250
0.000
0.200
0.000
0.200
0.450
0.000
0.450
योग .. 2
27 38 भेरू पिता सुखराम , कमला, मांगुबाई पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम सा. देह.
28/3/1 39 तेजराम पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम उमरथाना.
28/3/2 40 रामा पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम
28/3/3 कैलाश पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम
41
33 चम्पालाल पिता जवरा जाति भील निवासी
42
ग्राम
34/1 43 भेरु पिता शंभू, सुशीला बैवा धुलजी जाति भील निवासी ग्राम.
34/2 44 राजेन्द्र पिता शंभु प्रतापी बैवा शंभु जाति भील निवासी ग्राम.
34/3 45 रविना पिता धूलजी ना. बा. सरपरस्त माता सुशीला जाति भील निवासी ग्राम.
1209 46 मोहन पिता वरदा जाति भील निवासी ग्राम
1210
योग..2
1208
1214
1159 47 दशरथ , नंदीबाई, कंचनबाई पिता थावर व मीराबाई बैवा थावर जाति भील निवासी सा. देह.
योग 3
1211 48 नंदू मोती पिता थावर जाति भील निवासी सा. देह.
1216/1 49 रामा पिता नाहरजी जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय) .
1216/2
1217/2 50 रादू पिता उदा जाति भील निवासी सा. देह (अहस्तांतरणीय) .
1218/2
1158/3 0.000
1.790
1.790
0.650
0.000
0.650
0.650
0.650
0.000
0.650
0.650
0.000
0.650
0.000
0.420
0.000
1.600
1.600
1.370
1.370
0.000
0.400
0.000
0.400
0.240
0.000
0.240
0.000
0.300
0.300
0.540
0.000
0.540
0.070
0.000
0.070
0.000
0.190
0.190
0.220
0.000
0.220
0.480
0.000
0.480
0.000
0.190
0.190
0.000
0.800
0.800
0.800
0.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.050
0.050
0.000
1.040
0.000
0.190
0.990
1.040
0.050
योग .. 4
1216/3 51 नंदू, मोती, आनन्दी पिता थावर व वरदी बैवा थावर जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .
1216/4 52 बगदीया पिता पूना जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय ) .
1216/5 53 बगदीया पिता धन्ना जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय ) .
0.760
0.000
0.760
0.800
0.800
0.000
0.800
0.800
0.000 2555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
1216/6 54 मोहन , सोमा, भागुड़ी पिता नारायण जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय) .
1216/7 55 गंगाराम, बाबू, प्रकाश , संजू पिता शंभू हिस्सा 1/2 रामा पिता नंदा हिस्सा 1/2 जाति भील निवासी ग्राम (अहस्तांतरणीय) .
1217/1 56 अमृत पिता उदा जाति भील सा. देह
1218/1
1206/1
1158/2
(6)
(5)
(7) (4)
0.800
0.400
0.400
0.800
0.700
0.100
0.040
0.040
0.000
0.090
0.000
0.090
0.060
0.000
0.060
0.190
0.150
0.040
योग .. 4
1217/3 57 शोभाराम पिता रतन जाति भील सा. देह
1218/3
1229/3 58 धापू पति रादू जाति भील निवासी ग्राम
1234 59 वरदीचंद, तेजमल, प्रकाश, मोहनबाई, श्रीकांताबाई पिता मांगीलाल जाति महाजन सा. देह.
1236 60 नलिनि देवी पति शोभाराम पुरोहित जाति ब्राह्मण निवासी डालूमोदीबाजार रतलाम.
61
1240 कु. पूजा पिता पारसमल कोठारी निवासी 12 चांदनी चौक, रतलाम भू-स्वामी.
1233/2 62 नरसिंग पिता लाला जाति भील सा. देह .
1232 63 कलाबाई पिता नानूराम जाति भील सा. देह
1231
1143
1178 64 भेरूलाल, मुन्नालाल, जानीबाई, मोहनबाई, पिता हरा, राजूबाई बेवा रामचंद्र, सीताराम, विधाबाई पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम सिमलावदा.
0.000
0.050
0.050
0.000
0.400
0.400
0.800
0.800
0.000
0.650
0.000
0.650
0.000
1.800
1.800
0.000
0.040
0.040
0.000
0.440
0.440
0.420
0.420
0.000
0.200
0.200
0.000
0.180
0.000
0.180
0.800
0.600
0.200
योग .. 3
1141
1177
1150 65 मोहन, सोमा, मांगुड़ी पिता नारायण व नंदी बैवा नारायण व हुरजी, गेंदी, सीता, नानुड़ी पिता थावर जाति सा. देह.
0.800
0.000
0.800
0.370
0.000
0.370
0.200
0.200
0.000
1.370
1.170
0.200
योग .. 3
1144
1145 66 शैलेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत सा. देह.
1146
योग 3
1181/1
1183/3 67 रामा पिता नंदा जाति भील निवासी मजरा गुर्जरपाड़ाः
0.000
0.160
0.160
0.000
0.160
0.160
0.180
0.000
0.180
0.000
0.500
0.500
0.180
0.000
0.180
0.040
0.000
0.040
0.000
0.220
0.220
योग 2
1181/2
1183/4 68 संजू पिता शंभू जाति भील निवासी मजरा गुर्जरपाड़ा.
0.180
0.000
0.180
0.000
0.040
0.040
0.220
0.000
0.220
योग .. 2
2556
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
(3)
(2)
(1)
1180/6 69 अनिता पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम
1179/3
(7) (4)
(5)
(6)
0.020
0.020
0.060
0.060
0.000
0.080
0.000
0.080
योग
2
1180/7 70 शारदा पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम
1180/8 71 मंजू पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम
1180/1 72 बसंती पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम
1179/1 0.000
0.100
0.100
0.000
0.020
0.020
0.000
0.060
0.060
0.000
0.310
0.310
0.370
0.000
0.370
योग .. 2
1176 73 शंभू पिता मोती जाति भील सा. देह
1148/2
1151/3 74 नरेन्द्रसिंह, हरेन्द्रसिंह पिता रूपसिंग व कैलाश कुंवर बैवा रूपसिंह जाति राजपूत सा. देह.
0.000
0.050
0.050
0.600
0.000
0.600
0.060
0.000
0.060
0.660
0.660
0.000
योग .. 2
1149
1151/1 75 सुगन कुंवर पति सूर्यपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम.
0.250
0.250
0.000
0.020
0.020
0.000
0.000
0.270
0.270
योग .. 2
1151/4 76 भूपेन्द्रसिंह पिता सूर्यपालसिंह जाति राजपूत सा. देह.
1154/1
1153 77 शिवनारायण पिता ईश्वरलाल जाति कुलंबी निवासी ग्राम.
0.000
0.110
0.110
0.000
0.960
0.960
1.120
0.000
1.120
2.080
2.080
0.000
योग .. 2
1212/1 78 भूरी पिता नागू जाति भील निवासी ग्राम
1179/2 0.000
0.010
0.010
0.080
0.080
0.000
0.080
0.090
0.010
योग .. 2
1151/2 79 भंवरसिंह, भगवानसिंह पिता लालसिंह, समन्द कुंवर पिता लालसिंह जाति राजपूत सा. देह .
1158/1
1206/2 80 मयलीबाई पति बाबू, गोविन्द बा. गोपाल, घनश्याम नाबा, पिता बाबू नाबा . सरपरस्ती माता मयलीबाई जाति भील सा. देह.
0.300
0.000
0.300
0.000
0.080
0.080
0.060
0.100
0.040
0.180
0.040
0.140
योग .. 2
81 गभीर पिता जवरा जाति भील सा. देह
1157/4
1129/1 82 मोहनलाल पिता वजेराम जाति कुलंबी सा. देह
0.220
0.100
0.120
0.000
0.500
0.500 2557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
1216/9 83 कलाबाई पति गुलदीन, कृष्णाबाई पिता गुलदीन, कैलाशचन्द्र उर्फ शंभू पिता कालू जाति मेहतर ( अहस्तांतरणीय) .
84 धुलीबाई पति कालु जाति भील निवासी ग्राम 1229/2
124
महायोग ..
(7)
(6)
(4)
(5)
0.000
0.120
0.120
0.050
0.050
0.000
57.860
44.820
13.040
1. उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम बिरमावल में कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान का निरीक्षण ) कलेक्टर कार्यालय , रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2018-848-प्र.क्र.15 अ-82-2017-18 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 , दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमिधारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
ग्राम-जमुनिया, तहसील-रतलाम, जिला-रतलाम, लगभग क्षेत्रफल-11.05 हेक्टर
ग्राम जमुनिया तहसील व जिला रतलाम पटवार हल्का नंबर कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्र.
खसरा क्रमांक (3)
(2)
(1)
266/1 1 देवीसिंग पिता चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
268/3 2 रतन पिता मांगू जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
3 रामलाल पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम 295 भू-स्वामी.
4 सोनी पिता दल्ला जाति बंजारा निवासी ग्राम 297 भू-स्वामी.
299/5 5 राजू पिता नारायण जाति भील निवासी उमरथाना भू-स्वामी.
6 रामसिंग , कालूसिंग पिता गिरधारी जाति गुर्जर 345 निवासी ग्राम भू- स्वामी.
7 कैलाश , शिवचरण , कालू राजेन्द्र पिता सरदार 346 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) परिसम्पत्तियों असिचिंत
का विवरण (7) सिंचित (4)
(5)
कुल (6)
0.000
0.500
0.500
0.000
0.180
0.180
0.250
0.000
0.250
0.000
0.150
0.150
0.000
0.180
0.180
0.000
2.830
2.830
0.000
0.560
0.560 2558
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
(3)
(2)
(1)
347 8 करनसिंह, जगदीश पिता सरदार, ब्राह्ममणी बैवा सरदार, भूरीबाई, कारीबाई, पटलेन बाई पिता सरदार 1/2 भुवान पिता हिरा जाति बंजारा निवासी ग्राम भू- स्वामी.
348/3 9 बापू पिता लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
351
352
355 10 मदनलाल, हिरालाल पिता कमलसिंह गोपाल, शोभा, रेखा , संतोष (ना. बा. ) पिता मोहनसिंग सपरस्त काका मदनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी.
योग 3
357 11 दिनेश , जितेन्द्र, पदमा पिता दुर्गाशंकर, कमलाबाई बैवा दुर्गाशंकर जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
358 12 ईश्वरसिंह, चमनसिंह , पिता करणसिंह, राजूबाई पिता करणसिंह मैनाबाई बैवा करनसिंह , मैनाबाई बैवा करनसिंह, लक्ष्मण , कैलाश पिता विशेन जाति बंजारा निवासी ग्राम भू- स्वामी.
365
367 13 बालाराम, गिरधारी , हाकमसिंह, कमला, रेखा पिता अमरा व जमनीबाई बैवा नरभेसिंह व भल्ली, गुन्नी पिता परथा मांगीलाल, जगदीश , रतन, पदमसिंग , शांतिबाई, सोहदाबाई, इन्द्राबाई, संचीबाई पिता गंगाराम व गौरीबाई बैवा गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम भू- स्वामी.
योग 2
363/23 14 सरदार पिता मेधा बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
363/25 15 दिलीप पिता धनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी.
363/22 16 वजेसिंह पिता मांगू बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
363/24 17 उकांर पिता मांगू बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.
महायोग
(7)
(6)
(4)
(5)
0.000
0.850
0.850
0.000
0.850
0.850
0.240
0.240
0.750
0.750
1.020
1.020
2.010
0.000
2.010
0.300
0.300
0.000
0.000
0.020
0.020
0.000
0.040
0.040
0.060
0.060
0.000
0.000
0.100
0.100
0.000
0.660
0.660
0.000
0.400
0.400
0.000
0.550
0.550
0.000
0.660
0.660
11.050
4.070
6.980
1. उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम जमुनिया में कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म. प्र . के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान का निरीक्षण ) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2018
क्र. 2215 - नोअविप-विपप्र-2017-2018.- आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम क्रमांक
(3) परीक्षार्थी का नाम (2)
(1)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा
4 श्री गौरव बेनल
भारतीय प्रशासनिक सेवा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह
6
भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री दिलीप कुमार यादव
सहायक अधीक्षक, 7 सुश्री पूजा राय
भू-अभिलेख.
भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री सिद्धार्थ जैन
9 श्री सुनील राणा
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
10 डॉ. सुरेखा यादव
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 13 श्री अंशुल गुप्ता
क्र. 2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
क्रमांक (1)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल
भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह
नायब तहसीलदार 6 सुश्री ज्योति जाटव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री दिलीप कुमार यादव
सहायक अधीक्षक, 8 सुश्री पूजा राय
भू-अभिलेख.
नायब तहसीलदार 9 श्री रविन्द्र सिंह चौहान
नायब तहसीलदार 10 सुश्री रूपेश्वरी कुंजाम
नायब तहसीलदार 11 सुश्री शिवानी श्रीवास्तव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री सिद्धार्थ जैन
सहायक अधीक्षक, 13 डॉ. सुरेखा यादव
भू-अभिलेख.
भारतीय प्रशासनिक सेवा 14 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 15 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 16 श्री अंशुल गुप्ता
नायब तहसीलदार 17 श्री अनुराग उइके
क्र .2215- नोअविप- विपप्र - 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
क्रमांक .(1)
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री आशीष तिवारी 1
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा
4 श्री गौरव बेनल
भारतीय प्रशासनिक सेवा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री दिलीप कुमार यादव
नायब तहसीलदार 7 सुश्री रत्नराशि पाण्डेय
भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री सिद्धार्थ जैन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री अंशुल गुप्ता 2560
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
क्र.2215 - नोअविप-विपप्र- 2017-2018.- आर.सी.वी. पी . नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
क्रमांक (1)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 सुश्री जयति सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री दिलीप कुमार यादव
नायब तहसीलदार 5 श्री संजय यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री सिद्धार्थ जैन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री अंशुल गुप्ता
क्र .2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
क्रमांक (1)
उप जिलाध्यक्ष 1 श्री आनंद सिंह राजावत
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री आशीष सांगवान
उप जिलाध्यक्ष 4 श्री ओमनारायण सिंह
बडकुल.
नायब तहसीलदार 5 सुश्री कल्पना शर्मा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 सुश्री जयति सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री दिलीप कुमार यादव
उप जिलाध्यक्ष 8 सुश्री नदीमा शीरी
उप जिलाध्यक्ष 9 सुश्री निधि सिंह गोहल
(3) (2)
(1)
नाब तहसीलदार 10 श्री नीरज कालमेघ
उप जिलाध्यक्ष
11 श्री नीलेश कुमार शर्मा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 सुश्री प्रीति यादव
उप जिलाध्यक्ष
13 श्री मनीष कुमार जैन
उप जिलाध्यक्ष
14 श्री संजय कुमार
नायब तहसीलादर 15 श्री संजय यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 16 श्री सिद्धार्थ जैन
सहायक अधीक्षक, 17 श्री सुनील राणा
भू-अभिलेख.
भारतीय प्रशासनिक सेवा 18 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 19 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 20 श्री अंशुल गुप्ता
क्र .2215- नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया . इस आयोजित परीक्षा के 1. सिविल विधि तथा प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
क्रमांक (1)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल
भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री दिलीप कुमार यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 7. सुश्री प्रीति यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री सिद्धार्थ जैन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री अंशुल गुप्ता
2215- नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार 2561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के -1. लेखा एवं वित्त में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) क्रमांक (1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
उप जिलाध्यक्ष श्री अखिल राठौर 1
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री किरोडीलाल मीणा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 श्री गौरव बेनल
भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 सुश्री जयति सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा 7. श्री दिलीप कुमार यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 सुश्री प्रीति यादव
उप जिलाध्यक्ष 9 सुश्री वंदना राजपूत
भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री सिद्धार्थ जैन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 13 श्री अंशुल गुप्ता
क्र.2215- नोअविप- विपप्र - 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के-1 . म. प्र . स्थानीय शासन में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम (3) क्रमांक (1)
(2)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल
भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री दिलीप कुमार यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 सुश्री प्रीति यादव
(2)
(3) (1)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 सुश्री सलोनी सिडाना
भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री सिद्धार्थ जैन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री अंशुल गुप्ता
क्र.2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के-1 . प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम क्रमांक परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा
भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल
भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 सुश्री प्रीति यादव
भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री सिद्धार्थ जैन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री स्वपनिल वानखडे
भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री हरेन्द्र नारायन
भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री अंशुल गुप्ता
क्र.2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018.- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च , 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1. - हिन्दी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
(3) (1)
(2)
भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री स्वपनिल वानखडे
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.
[ भाग 1 2562
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
राज्यशासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2018 क्र. एफ-5-1-2017-सात-( एक)
राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परन्तुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण किया जाना
1. सेवा का उद्देश्य.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 भूमि का व्यपवर्तन की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वितीय एवं तृतीय के अधीन अधिसूचित सेवा क्रमांक 4.16 में यह प्रावधान है कि-
उपधारा ( 1 ) परन्तुक द्वितीय-
यदि किसी ऐसी भूमि का जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई है, किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है , भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है.
उपधारा ( 1 ) परन्तुक तृतीय-
यदि किसी ऐसी भूमि का जो कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई है , भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उद्योग के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है.
2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा-उपरोक्त मामलों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत भू- राजस्व के पुनर्निधारण के लिए 30 दिन की कार्यवाही नियत करते हुए लोक सेवा गारंटी दी जाए.
3. आवेदन पत्र का प्रारूप-आवेदन का प्रारूप- एक संलग्न है. जिसमें सेवा क्र. 4.16 के परन्तुक द्वितीय एवं तृतीय के संबंध में उल्लेख है.
4. पात्रता की शर्तें- भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा ( 1 ) में भूमिस्वामी को जिसका नाम भू- अभिलेख में प्रविष्ट हो, व्यपवर्तन करने के लिए पात्र होगा .
5. आवश्यक दस्तावेज- खसरा या खतौनी की नकल , ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि का नक्शा.
6. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-
1. आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा. दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा.
2. आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई - मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे.
2563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
3. ऑनलाईन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस से ( e - KYC ) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी .
4. ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्ट आउट निकालकर प्रिन्ट ऑउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा . इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉपी, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रति सोमवार (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस ( को विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा.
5. ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी . पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय - सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी ,अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा . आवेदन जमा होने के बाद पावती पर आपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी.
6. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में आनलाईन उपलब्ध हो जाएगा एवं लोक सेवा केन्द्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को 24 घंटे के भीतर आवेदन निराकरण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा.
7. पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका -7 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय - सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदाय करेगा.
8. सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी सूचना पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता है. अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित पत्र लोक सेवा केन्द्र पर भेजने की आवश्यकता है.
9. लोक सेवा केन्द्र आपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन रिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in ) प्रिन्ट आउट निकालकर दिया जायेगा एवं पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण - पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा.
" प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट ( www.mpedistrict.gov.in ) से मेरे द्वारा निकाला गया है.".
7. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया.- लोक सेवा केन्द्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन निराकरण हेतु उपलब्ध होने पर इस हेतु नियत अवधि के भीतर पदाभिहित अधिकारी ( उपखंड अधिकारी ) प्रकरण का मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए निराकरण करेगा.
8. शुल्क. - लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क रु. 30/- भी जमा करना होगा.
9. अपील.-आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा.
आवेदन का निराकरण समय - सीमा में न होने पर, अपील निम्नानुसार की जा सकेगी .
सेवा
सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
कलेक्टर
30 कार्य दिवस
4.16
संभागायुक्त म. प्र. भू- राजस्व, संहिता , 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण किया जाना.
अरूण पाण्डेय , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 2564
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
प्रारूप- एक प्रति,
प्रभारी ,
लोक सेवा केन्द्र,
जिला
मध्यप्रदेश.
विषयः- राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 म. प्र. भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 172 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय / तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त , संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण किये जाने बावत्.
सेवा में,
निवेदन है कि आवेदक राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वितीय / तृतीय के अनुसार व्यपवर्तन की सेवा चाहता हूं. इस हेतु मेरे द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला जिसकी छायाप्रति संलग्न है. .को आवेदन दिनांक . .से लिखित जानकारी प्रेषित की जा चुकी है.
अतः संहिता की धारा 59 के अंतर्गत 30 दिन से भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण कराये जाने का कष्ट करें.
हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
पता
मोबा.
2565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल 2018 क्र. एफ-6-16-2018/सात- नजूल
भोपाल रियासत से संबंधित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30-04-1949 से संबंधित बिन्दुओं पर निर्देश 1. भोपाल रिनासत एवं भारत संघ के मध्य निषपादित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30-04-1949 के अंतर्गत नवाब द्वारा निजी तौर पर धारित अचल संपत्ति आदि की एक अनुसूची तैयार की गई थी. इस अनुसूची में उल्लेखित नवाब की नजी संपत्ति के अतिरिक्त भोपाल रियासत की अन्य समस्त संपत्तियां पूर्ववत शासन की संपत्तियां स्वयमेव शासन में वेष्ठित हो गयी थी , किन्तु यह अन्य संपत्तियां भी शासन के बजाए परिवार के नाम पर दर्ज बनी रही .
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्लूपी 6054/2001 में याचिकाकर्ता द्वारा नवाब भोपाल के नाम पर धारित जो संपत्तियां सरकार की संपत्ति के रूप में मान्य की गई थीं, उनके अवैधानिक अन्तरण को रोकने और विधि अनुसार शासन का कब्जा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को यथोचित निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया था.
3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा उक्त याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक16-01-2002 के अनुसार - "Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Department of Revenue , Vallabh Bhawan , Bhopal is directed .to hold an enquiry in the whole matter , find out why the property was not recorded in the name of State of MP and why action was not taken to protect it ,. Reply of the petition shall be filed by Principal Secretary , Department of Revenue , Govt . of MP under his affidavit along with the report , as dircted above . The reply will also spell out the action taken in the matter . Further , respondent - 1 is directed not to allow any sale , alienation , encroachment or interference with this property by any one and to take all actions that may be necessary by issuing orders to his officers" .
4. उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 16-01-2002 के अनुपालन में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कार्यालय कलेक्टर ( नजूल ) , भोपाल के पत्र क्रमांक 3394/नजूल/02 , दिनांक 23-03-2002 के द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण, विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया था.
5. इसके पश्चात प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 06-04-2002 में मर्जर एग्रामेन्ट में उल्लिखित नवाब की व्यक्तिगत संपत्ति के अतिरिक्त कतिपय भूमियों को शासन की भूमि मान्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया था. प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8 के अनुसार- " If this conclusion is upheld by the Hon'ble Court then the Government could take a decision about either re - entering the land (involving demolition etc. ) or of settling the land on the persons presently in possession by levying the present prescribed premium , rent etc. In case any of the lands is open/ vacant land , it should be reflected as Government property and allowed to remain as open land under Government ownership " .
6. उक्त याचिका में पारित अंतिम आदेश दिनांक 31-08-2004 के अनुसार-" If there has been an illegal alienation of the Government property , it is for the Government to take appropriate steps to redeem the same . Thus , the rights of the third parties whether , trespassers or not , cannot be decided in this writ petition much less in the petition filed as Public Interest Litigation. We are , therefore , of the considered view that parties should be left free to seek relief in the appropriate Forum provided by law. The State is , therefore , left free to take recourse to such action as is permissible in law to recover its property if the same as been encumbered , encroached or otherwise alienated . " .
[ भाग 1 2566
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
7. कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01 /स्व. निग./2007-08 से लगायत 08 /स्व. निग./2007- 08, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में दर्ज किये गये . इसके अतिरिक्त 109 प्रकरणों को विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है.
8. कलेक्टर, भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 370/लिटि/ एफ/ 2017 , दिनांक 24-03-2017 द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण , विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वरूप परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित करने के पुनः निर्देश जारी किए गए.
9. अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-
i. कलेक्टर, भोपाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के हस्तांतरण , विक्रय. अंतरण तथा स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3394/नजूल/2002 दिनांक 23-03-2002 तथा आदेश क्रमांक 370/ लिटि/ एफ/2017 दिनांक 24-03-2017 माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP 6054/2001 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-01-2002 के अनुपालन में जारी किये गये थे , जबकि दिनांक 31-08-2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है , अतः कलेक्टर भोपाल के उक्त दोनों आदेशों को निष्प्रभावी माना जाए.
ii . कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01 /स्व. निग ./2007-08 से लगायत 08/स्व. निग. /2007- 08, मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में, मात्र खसरा प्रविष्टि के आधार पर दर्ज किये गये हैं, जबकि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निगरानी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के किसी आदेश के संबंध में ही की जा सकती है. इसके अतिरिक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5996 माह मार्च, 2017 में प्रस्तुत किये गये उत्तर के अनुसार 109 प्रकरणों को राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है.
उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसी सभी भूमियों के मामलों में , जिनके विवरण परिशिष्ट -1 में दिए गए हैं तथा जो आज भी भू-अभिलेखों में निजी दर्ज हैं ( उन भूमियों को छोड़कर जिन पर शासकीय अस्पताल, शासकीय गेस्ट हाउस , शासन के निकायों/उपक्रमों आदि के अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के निर्माण हो चुके हैं अथवा जो सार्वजनिक उपयोग में है ) , भू- अभिलेखों में यथोचित संशोधन रोके नहीं जाएं.
iii . मर्जर एग्रीमेंट से संबंधित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ( सिविल/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय आदि ) में लंबित प्रकरणों में कंडिका ( i ) , ( ii ) में उल्लेखित उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश से परामर्श कर शासन का यथोचित पक्ष समर्थन किया जाए.
iv . जिन प्रकरणों में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत भूमि पर शासन का दावा प्रस्तुत किया गया है, उनमें शासन के हित में द्दढ़ पक्ष समर्थन किया जाए.
11. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक -1 का अंश भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण पाण्डेय , प्रमुख सचिव.
2567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
परिशिष्ट-1
ग्राम बेहटा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल
く
खसरा क्रमांक स.क्र.
खसरा क्रमांक रक्तवा (है.में) स.क्र.
3
2
1
1
2
37
6/1 में से 1/1 में से
1
0.033
2
38
6/1 में से 1/1 में से
0.028
0.025
39
6/1 में से 3
1/2/1
40
4
0.025
1/2/2
6/2 5
0.109
4]
6/3/1 में से 1/3/1
6
42
6/3/2/1 1/3/2/1
0.053
7
6/3/2/2
0.069
43
1/3/2/2
44
6/3/3में से 1/3/3क
0.101
8
9
45
6/3/3में से
0.101
1/3/3ख
46
6/3/4 1/3/4क
10
0.101
6/3/5/1 11
0.101
47
1/3/4ख
12
0.198
48
6/3/5/2 1/3/5
49
0.053
13
6/3/5/3/1 1/3/6/1
14
0.101
50
6/3/5/3/2/1 1/3/6/2/1
51
खसरा क्रमांक
स.क्र.
रकवा (है.मे) रकवा (है.में)
3
2
3 1
9/3/3
0.049 73
0.036
9/3/4
74
0.093 0.012
0.036
75
9/3/5/1 में से
0.044
0.049 76
9/3/5/2/1
0.012
0.024 77
9/3/5/2/2 में से
0.117
78
0.004 0.057
10/1
0.037 79
0.065
10/2
80
0.073 0.137
10/3/1
0.073 81
10/3/2
0.089
0.045 82
0.004
10/3/3
0.020
10/3/4/1
0.093
83
0.045
10/3/4/2/1
84
0.053
0.216 0.008
10/3/4/2/2 में से
85
0.045 0.004
86
10/3/4/2/2 में से
0.020 0.053
87
6/3/5/3/2/2 में से
15
1/3/6/2/2/1 0.036
16
1/3/6/2/2/2
0.214
52
7/1/1
53
7/1/2
0.124
17 1/3/6/2/2/3 में से
0.101
7/1/3/1 18 1/3/6/2/2/3 में से
54
55
7/1/3/2 19
4में से
0.117
56
7/2/1 20
0.113
5/1 में से
57
7/2/2/1 21
5/1 में से
0.121
58
22
0.032
5/2, 6/1 में से
59
5/2में से
0.028
0.202 0.133
88
0.028 0.145
89
11/1/2/2
0.028 90
11/1/2/3/1
0.121
0.065 0.025
11/1/2/3/2/1
91
92
0.008 0.040
11/2/1 में से
93
0.101
0.012
11/2/1 में से
11/2/2/1
0.020 0.057
94
0.008 0.040
95
11/2/2/3/1
7/2/2/3 में से
23
8/1/2/1
60
0.020
5/2में से
24
61
8/1/2/2 25
5/3में से
0.069
8/1/2/3/2 26
5/3में से
62
0.072
27
0.069
63
0.028 0.012
96
11/2/2/3/2/1
0.028 97
11/2/2/3/2/2
0.053
0.004 0.065
98
12/1
99
0.036 0.055
8/1/2/3/3 में से
5/4/1
8/1/1 में से
0.073
64
5/4/2
28
65
5/5 में से
0.101
8/1/1 में से 29
66
8/2/2/1
0.137
5/5 में से
30
8/2/2/2/2में से
5/6/1
31
0.045
67
68 8/2/2/2/2 में से
5/6/2
0.049
32
69
9/1 में से 33
0.121
5/6/3/1
5/6/3/2/1
0.057
70
9/1 में से 34
71
9/2 5/6/3/2/2
0.277
35
72
9/3/2 36
6/1 में से
0.061
12/2/1
0.096 100
12/2/2/1
0.012
0.028
101
0.057 ~
0.065 0.069
102
12/2/2/3/1
0.022
103
0.213
12/2/2/3/2 में से
0.046
104
13/1
0.008 0.024
105
13/2में से
0.712 106
4.240 0.037
15/1/1
107
0.016
15/1/2 में से
0.012
0.026 0.093
108
15/1/2 में से [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2568
145
0.025
15/1/2 में रो
109
146 15/1/2में से
0.026
110
147
0.328
131/2
181
0.749
48/1
182
132/1
48/2
0.061
0.142
133क/ 1
183
0.559
49/1/2में से
15/2
0.049
111
15/3
0.101
148 112
2.772
149 19/1/2/2
113
150
0.401
19/2/1/2, 23/1
114
1.376
151 115
19/4, 20/1
152
0.198
133ख
184
0.161
49/2/2
0.388
133 ग
185
0.040
49/2/3
0.077
186
134
0.433
50
0.057 、
135
187
0.049
57
136
0.166
188
0.130
99, 226/102
1.846
21
116
117
22/1
3.084
153
154
23/2
0.049
118
155
0.040
25/2/2
119
156
0.809
120
26/1
157
4.338
27/1/1/1
121
158
0.081
27/1/1/2
122
159
0.239
27/1/ 1/2/ 1 क-1
123
160
0.114
27/1/ 1/2/2क-1
124
161
0.133
27/1/ 1/2/3 क- ]
125
162 126
27/1/1/2क-2 0.146
163 127
0.146
27/1/1/2/क-3
164
0.146
128
27/1/1/2क-4
165
0.146
129
27/1/ 1 /2क-5
166
0.146
130
27/1/1/2क-6
167
0.344
28/2/2
131
168
0.162
30/2/2
132
169
0.162
32/2/2क
133
170
0.065
32/2/2ख
134
0.036
171 32/2/2 में से
135
172
0.036
136
32/2/ 2ग
173
0.065
32/2/2 घ
137
0.008
174
33/1
138
44
0.704
175 139
0.413
176
45
140
0.267
177
46/1
141
178
0.336
46/2
142
0.020
179
47/1
143
180
*0.640
144
47/2
0.146
137
0.036
189
100
0.032
138
0.081
190
101
0.061
139
191
0.109
102/1
0.028
140
0.494
192
102/2
0.049
141
193
0.036
105
0.020
142
194
0.077
106
0.032
143
195
0.061
107
0.028
144
196
0.069
108
0.049
145
197
0.073
110
0.081
146
198
0.036
111
0.040
150 में से
199
0.073
112
0.129
151
200
0.012
113
0.101
152
201
0.089
116
0.142
153
202
0.243
117
154क
203
0.081 0.024
118
0.109
204
190/115
0.040
119
0.202
205
193/27/1/2
0.057
120
0.203
193/27/2
206
0.024
121
1.073
223/15
207
122
0.045
0.789
224/133
0.008
208
123 क
225/102
0.024
209
0.008
123ख
41.158 0.020
कुल किता 209
123 ग
0.032
124
0.077
125
0.429
129/1 में से
129/2में से 0.024
0.275
130/1 में से
131/1
0.073 2569
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
ग्राम लाऊखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल
स.क्र.
खसरा क्रमांक
रकवा (है. में) स.क्र. खसरा क्रमांक
2
3
1
2 1
94-120, 121 , 126/2/3/1
0.105
33
113/1/1/2 2
0.097
34 94-120 , 121 , 126/3/2/1
113/1/1/3 3
1.842
35 94-120, 121 , 126/3/2/2
113/1 / 1 क 4
100-101 /2/ 1 क
36
113/1 / 1 ख
1.608
5
100-101/2/ 1 ख
0.561
37
113/1/1 ग 6
102/2/1
0.348
38
113/1/14 7
102/2/2
0.128
39
113/1/15 8
0.112
40 103 , 104 , 105/2/ 1 / 1 क
113/1/1 च 9
0.289
41 103 , 104 , 105/2/ 1/ 1 ख
113/1/2 10
0.607
42 103 , 104, 105/2/1/2
11
1.780
103 , 104 , 105/2/2
43
114/1/1/2 12
0.454
44
114/1/2ख 109 , 116/2 , 117/2
13
1.132
45 109, 116/2 , 117/1/1 क
114/1 /2ग 14
0.025
46 109, 116/2 , 117/1/ 1 ख
114/1/2घ 15
0.789
47
115/1 / 1 क 109, 116/2 , 117/2/1/2
16
109 , 116/2 , 117/ 1/ 3- 0.304
-48
115/ 1 / 1ख 17
0.498
49
115/ 1 /1 ग 18
110/1/2/1
0.383
50
115/1/2 19
110/1/2/2
0.717
51
115/1/3 20
0.526
110/1/3
52
21
110/1/4
53
0.405
116/1/1/ 1 क 0.282
22
110/1/5
54
0.101
116/1/ 1 / 1 ख 0.020
23
0.036
55
116/ 1/ 1/1 ग 0.045
24
111/2
0.600
56
116/1/ 1/1 घ 0.045
25
112/1/1 क
57
1.866
116/1/1/2/1 26
112/ 1 / 1ख
0.506
58
116/1/1/2/2 1.117
27
112/1/2
59
0.081
116/1/1/3 28
112/1/3 क
0.020
60
29
112/1/3 ख
61
0.162
118/1/2 30
112/1 /3 ग
0.020
62
118/2 31
112/2
63
0.154
119 32
0.433
122/1
64
238/2/1 , 239 , 240 , 241 ,
0.121
124
250 97
242
238/2/ 1 त, 239 , 240 , 241 ,
0.121
125
252/2/1 98
242
238/2/1 थ, 239, 240, 241 ,
126 252/2/2/2 0.045
0.121
99
242
238/2/14, 239 , 240, 241 ,
273/1/2
127
0.121 .
100
242
238/2/ 1 ध, 239 , 240, 241 ,
275/2/9
0.121
128 101
242
238/2/17 , 239 , 240, 241 ,
276/2/9
0.121
129 102
242
238/2/14, 239, 240 , 241 ,
0.121
130
277/2/9/2 103
242
238/2/15 , 239 , 240 , 241 ,
297/207/2 0.283
0.061
131 104
242
238/2/14, 239, 240 , 241 ,
132
299/222 0.073
0.061
105
242
238/2/ 1 भ, 239, 240, 241 ,
301/236/2 0.514
0.061
133 106
242
238/2/ 1 म, 239 , 240, 241 ,
302/241/2 0.049
0.061
134 107
242
खसरा क्रमांक
रकवा (है .में) स.क्र.
रकवा (है .में) 3
1
2
3 0.797
65
0.004
129/2/1/2
0.053
66
133/2
0.081 67
0.299
0.275
216/1/2
0.194
68
216/2/2
0.016 0.105
69
222/1
0.527 70
0.231
0.032 0.299
71
225-226/2/1/ 1
0.121 72
0.024
225-226/2/ 1/2
0.591 0.045
73
230/3
0.036
(237, 238 , 239 , 240 , 241 ,
74
0.640
0.027
242)/ 1/2/ 1/ 1
0.567
75
3.923
(237 , 238 , 239, 240 , 241 , 242)/1/2/1/2 (237 , 238 , 239 , 240 , 241 ,
0.299
76
0.008
242)/1/2/ 1/2/2 (237, 238 , 239, 240 , 241,
0.105
77
0.032
242)/1/2/2/3
(237, 238 , 239, 240 , 241 ,
0.105
78
0.028
242)/1/2/2/4
(237, 238 , 239, 240, 241 ,
0.405
79
0.053
242)/ 1 /2/2/ 5 (237, 238 , 239, 240, 241 ,
0.028
80
0.053
242)/1/2/2/6
0.420
81-
0.028
(237, 238 , 239, 240 , 241 , 242)/1/2/2/ 7
0.385
82
0.202 238/2/1/1 , 239 , 240 , 241 , 242
0.234
83
0.049 238/2/1 क , 239, 240 , 241 , 242
0.202
84
0.053 238/2/18 , 239, 240 , 241 , 242
0.121 85
238/2/ 1 ग , 239, 240, 241 , 242
86
0.121 238/2/1 घ, 239 , 240, 241 , 242
87
0.121 238/2/13, 239, 240, 241 , 242
88
0.121 238/2/ 1 च, 239, 240 , 241 , 242
0.202
89
0.121 238/2/18, 239 , 240 , 241 , 242
90
0.121 238/2/1 ज. 239, 240 , 241 , 242
0.296
91
0.121 238/2/19. 239, 240 , 241 , 242
0.421
92
0.121 238/2/1 , 239 , 240, 241 , 242
0.069
93
0.121 238/2/12, 239 , 240 , 241 , 242
0.409
94
0.121 238/2/18, 239 , 240 , 241 , 242
95
0.450
0.121 238/2/13, 239 , 240, 241 , 242
0.461
96
0.190 238/2/16 , 239 , 240 , 241 , 242
0.016
94/2/2/6 , 120-121-126
151
0.121
0.010 152
94/2/2/7, 120-121-126
1.685
0.010
94/2/2/8 , 120-121-126
153
0.010
94/2/2/9, 120-121-126
0.206
154
0.010
94/2/2/10 , 120-121-126
155
0.049
0.285 156
94/2/2/11 , 120-121-126
0.109
0.014
94/2/2/12, 120-121-126
157
6.105
0.105 158
94/2/3/1 , 120-121-126
0.082
94/2/3/5 , 120-121-126
159
0.020 160
94/2/3/6, 120-121-126
0.113
94/2/4, 120-121-126
161 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
2570
135
308/111/1
0.150
108
234/2/13क
136
1.874
308/111/2 109
244/ 1क
83/1/1/1 , 89 ,
137
0.014
244/1ख
110
130 , 131 , 132
0.028
138
92/1/1 244/2
111
139
92/1/1/2 244/3
0.012
112
92/1/2
0.040
140
113
245/2क
141
92/2
0.284
114
245/2ख
0.263
142
92/2/1,93/क 245/3ख
115
0.174
143
93/ख/ 1 246/2
116
0.084
144
247/2/1,248/1/2
93/घ/1 117
94/2/ 1 क , 120-
145
0.036
118
247/2/3 , 248/1/3
121-126
94/2/1ख , 120-
146
0.749
119
247/2, 248/1
121-126
94/2/2, 120-
0.089
147
120
247/2, 248/2
121-126
94/2/2/3 , 120-
148
0.417
121
248/2/ 1 क
121-126
94/2/2/4 , 120-
1.49
122
248/2ख
0.011
121-126
94/2/2/5, 120-
150
0.360
249
123
121-126
210 178
94/2/5/1 , 120-121-126
0.016
179
0.222
211
128/1/3/1 94/2/6/1 , 120-121-126
0.223
212
128/1/3/2 180
94/2/6/2, 120-121-126
0.166
128/1/4
213
181
94/2/7, 120-121-126
0.010
128/1/5/1
214 182
94/2/8, 120-121-126
215
128/1/5/2 183
0.010
94/2/9 , 120-121-126
113/2
0.061
216
128/1/6/1 184
1.854
217
128/1/6/2 185
116/1/2
133/2
218
0.020
123/1/1
186
187
0.150
134/2 123/1/2
219
207/2
220 188
123/2/1
0.013
221
0.033
208 189
123/2/2क
222
209/2 190
123/2/2ख
0.021
223 191
0.020
210/2 124/1/1 क
192
0.012
212/1/2
224 124/ 1/ 1ख
225 193
0.174
213/2 124/1/ 1म
226
215/2 194
0.016
124/2/ 1 क
227 195
0.024
217/1/1,218 124/2/2/1
228 196
0.004
124/2/2क
217/1/2, 218
229
0.016
217/218/2/1 124/2/2ख
197
230
217/218/2/2 0.637
198
0.036
124/2/2 ग
231
217/218/2/3 0.396
199
0.032
124/2/2 घ
200
232
0.024
124/2/2
221
0.020
233 201
124/2/2 च
223
0.012
234 202
124/2/2छ
235
224/2/1/1 0.301
203
127/1/1
0.511
236
224/2/2क 0.132
204
127/1/ 1ख
0.117
205
237
0.561
127/1/2
224/2/2 प
0.154
238 206
127/2
224/2/2ङ
0.018
239 207
128/1/ 1 क/ 1
240
0.007
224/2/3 208
128/ 1 / 1 क/2
241
209
0.093
231/1/1 128/1/1/ख
0.101
94/2/4/2, 120-121-126
0.425
162
0.101 163
0.833
94/2/4/3 , 120-121-126
0.101 0.089
94/2/4/4, 120-121-126
164
0.101 0.321
165
94/2/4/5 , 120-121-126
0.101 0.299
166
94/2/4/6, 120-121-126
0.101
94/2/4/7, 120-121-126
0.028
167
0.141
94/2/4/8 , 120-121-126
0.069
168
0.020 169
94/2/4/9, 120-121-126
0.057
0.141 170
94/2/4/10 , 120-121-126
0.026
0.012
94/2/4/11 , 120-121-126
171
0.089
0.117 172
0.117
94/2/4/12, 120-121-126
0.101 0.502
94/2/4/13 , 120-121-126
173
0.407
94/2/4/14, 120-121-126
174
0.109
0.019 0.008
175
94/2/4/15 , 120-121-126
0.011 176
0.00:4
94/2/4/16, 120-121-126
0.012 177
0.008
94/2/5, 120-121-126
242
0.016
128/1/2 0.064
231/1/2/1
0.029
243
0.016
231/1/2/2
244
0.053
231/1/2/3
0.093
0.004 245
232/2/1
0.149
0.045 0.121
246
0.101
232/2/3
0.013
247
0.013 0.077
248
232/2/24
0.092
232/2/5
0.073
249
0.097
232/2/6/3
0.089
250
0.093 0.028
251
234/1/1
252
0.053
234/1/2
0.817
0.202 253
234/1/3
0.235
234/1/3/1
0.016 0.482
254
255
0.112 0.388
234/1/3/3
256
0.150 0.283
234/2/ 13 क
254ख
0.255 257
0.377
258
0.741 0.008
255/ख
0.862 259
256/ख
1.130
0.206 0.089
260
257/ख
0.637
261
4.321
260/262/2/2
1.598 262
261
263
264/1
0.016
0.474
217/218/2/4 0.006 264
295/260
0.251
297/207/1
0.417
265
70.853 0.413
कुल किता -265
0.223
0.018
0.243
0.607
0.077 2571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
ग्राम हलालपुरा , तहसील हुजूर, जिला भोपाल
स.क्र.
खसरा क्रमांक
स.क्र.
रकवा (है.में)
2
1
3
78
1
0.024
41 2
79/1/1
0.101
42 3
79/1/1/5/4/10/1/2
0.101
43 4
79/1/1/5/1
0.101
44 5
79/1/1/5/2
45
0.101
6
79/1/1/5/3
0.101
46 7
79/1/1/5/4
0.101
47 8
79/1/1/5/4/1
48
0.101
9
79/1/1/5/4/2/1
0.101
49 10
79/1/1/5/4/2/2
0.101
50 11
51 79/1/1/5/4/2/3
0.101
12
79/1/1/5/4/2/4
52
0.101
13
79/1/1/5/4/2/6
0.101
53 14
79/1/1/5/4/2/7
0.101
54 15
79/1/1/5/4/2/8
0.101
55 16
79/1/1/5/4/2/9
0.101
56 17
79/1/1/5/4/2/11
0.101
57 18
79/1/1/5/4/2/12
58
0.101
19
79/1/1/5/4/2/13
59
0.101
20
79/1/1/5/4/5
0.101
60 21
0.101
79/1/1/5/4/10/1/2
61 22 79/1/1/5/4/10/1/4
0.165
62 23
79/1/1/5/5/1
0.101
63 24
79/1/1/5/5/2
0.101
64 25
0.101
65 79/1/1/5/5/3
26
79/1/2
0.101
66 27
79/1/3
67
0.101
28
79/1/4
68
0.101
29 79/1/5/4/2/10/1/1
2.672
69 30
79/2/ 1/2/क/ 1
0.345
70 31
79/2/ 1 /2/क/2
0.411
71 32
79/2/1/2/ख
0.093
72 33
79/2/1/2/1/1
1.853
73 34
79/2/1/2/1/2
74
0.150
35
79/2/1/2/ग/3
75
0.133
36
79/2/ 1 /ख
76
0.183
37
79/2/2/क
77
0.121
38
79/2/2/ख
78
1.093
39
80/ 1/क
1.731
79 40
80/1/3/1
0.200
खसरा क्रमांक
रकयां (है.में) 2
3
80/1/ख/2
1.531
80/2
0.315
80/3
0.319 80/4
0.646
80/5
0.643
80/6
0.786 80/7
0.752
81
0.328
82/1/1
0.101
82/1/2
0.101
82/1/3
0.101
82/1/4
0.041
82/1/5
0.077
82/1/6/1
0.405
0.749
82/1/6/2, 82/1/6/3 , 82/1/6/4 , 82/1/6/5 , 82/1/6/6/1
82/1/6/6/2
0.060
82/2
0.101
3.358 83 , 84/2, 85/2/1/1 , 86, 87/1/1 , 120/84/2
84/1/1
0.061
84/1/2
0.101
84/1/3
0.101
84/1/4
0.024
4.662
83, 84/2, 85/2/1/1 , 86 , 87/1/1 , 120/84/1
0.089
85/2/1/2 , 86
85/2/2, 86
0.061
0.067
85/2/3, 86
85/2/4,86
0.067
85/2.5.80
0.067
85/2/6,86
0.101.
85/2/7,86
0.101
87/1/2
0.101
87/2/1
1.013
87/2/2
0.210
87/2/3
0.384
87/3
1.356
88/1
0.607
88/2
0.161
89/1
0.247
89/2,89/ 3
0.073
कुल कित्ता 79
31.868 2572
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
ग्राम बोरबन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल
स.क्र.
खसरा क्रमांक
रकवा (है.में) स.क्र.
1
2
3 1
14/2में से
0.466 2
14/2 में से
0.021 3
14/2 में से
0.021 4
14/2में से
0.129 5
0.008 14/2 , 15/3/1/1 में से
6
0.068
14/2, 15/3/3
7
14/2, 15/3/1/2
0.023 8
14/2 , 15/3/1/3
0.025 9
14/2में से
0.299 10
14/2
0.008 11
15/2में से
0.150 12
15/2 में से
0.097 13
15/2में से
0.097 14
15/2में से
0.150 15
15/2/1 में से
0.077 16
0.018
15/2/3/ 1 क
17
15/2/3/2क
0.006 18
15/2/3ख
0.018 19
15/2/2
0.149 20
15/3/1 में से
0.231 21
15/3/1 में से
0.011 22
15/3/1 में से
0.014 23
15/3/1 में से
0.035 24
15/3/1 में से
0.012 25
15/3/1 में से
0.012 26
16/1 में से
0.150 27
16/1/1
0.318 28
16/1/2
0.023 29
16/2में से
0.129 30
16/2में से
0.321 31
16/2में से
0.348 32
16/2 में से
0.352
16/2में से
33
0.152 खसरा क्रमांक
रकवा (है. में) 1
2
3
34
16/3 में से
0.012 35
16/3 में से
0.123 36
16/3 में से
0.041 37
16/3में से
0.016 38
16/3 में से
0.011 39
16/3में से
0.162 16/3में से
0.162 40
16/3में से
0.162 41
42
16/3में से
0.162 43
16/3 में से
0,162 44
16/3 में से
0162 45
16/3
1.064 46
16/4 में से
0.152 47
16/4/2/1
0.159 48
16/4/2/2
0.020/ 49
16/4/2/3
0.020 50
16/4 में से
0.165 51
0.150 19/1/1
52
16/4/क2
0.315 53
16/4ग
0.129
0.133 54
16/4घ
55
0.032 16/4ख
56
0.733 16/4क/मि-- 1 , 19/1/1/1
57
16/4 में से
0.099 58
16/4/1
0.051- 59
16/4/2
0.048 60
16/फ/6
0.154 16/ब.
0.198 61
62
19/1/1
0.150
8.885 कुल किता 62 2573 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्रकरण क्रमांक 13- अ- 82-2016-17
टीकमगढ़ , दिनांक 16 अप्रैल 2018 चूँकि शासन को इस वात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन सम्भाग टीकमगढ जिला टीकमगढ के पक्ष में बरूवानाला तालाब योजना की पोहा भाटा उप नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2/2014/ सात /2-ए / भोपाल दिनांक12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2/2014/ सात/2- ए/ भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व आदि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोडकर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । म्याद गुजर जाने पर किसी भी आपत्ति पर बिचार नही किया जावेगा । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति ज्ञापन क्रमांक 12-2/ 2014 / सात/ 2-ए/ भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । 1. परियोजना का नाम
बरूवानाला तालाब योजना की पोहाभाटा उप नहर निर्माण 2. भूमि का विवरण
ग्राम पोहाभाटा तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म ० प्र०
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 0.250 है0
अनुसूची
क्र भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकवा अर्जित रकवा हे०में.
1
1.291 है0 0.080.है0
368/4/2/2
कृपाराम तनय बालाराम वसोर निवासी पोहा
1.619है0 0.010 हे 0
316/4/ 2/ख
2 मुलिया पत्नी जूजा, जमुना, लक्ष्मीदास, गोपालदास, तनयजूजा, लक्ष्मी, मेवा, पुत्री जूजा, रामदेवी पत्नी प्रभु ढीमर, कलू, नरेश तनय प्रभु ढीमर, शांति पुत्री प्रभु ढीमर 1/3 भाग बृजकिशोर बा. संतोष नाबा सर.भाई बृजकिशोर तनय मातादीन ढीमर 0.854/1.056 भाग , जमुना तनय हरप्रसाद ढीमर 0.202/1.056 भाग , बैना, श्री लडकू पुत्री छिदामी जाति ढीमर, बिन्ना पुत्री मातादीन ढीमर निवासी पोहाभाटा
1.549है0 0.160 है0
316/4/2/3
3 गुलाब, रहीश, जसरथ तनय शिवदयाल जाति नाई निवासी पोहा
योग-'
4.459है0 0.250 है0
A
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरूवानाला तालाब योजना की पोहा भाटा उप नहर के निर्माण करने हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवंभू अर्जन अधिकारी निबाडी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2574
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2018
क्रमांक 904-1285-18 - पचास- 2.- किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1 ) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए , कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्ः-
:: अनुसूची::
जिला का नाम
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
4
1
2
3
बालाघाट
1.
बालाघाट
श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा, JMFC 2. बडवानी
श्री सोहन लाल भगोडा, JMFC
बड़वानी
3.
भिण्ड
भिण्ड
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, JMFC 4.
श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, JMFC
बुरहानपुर
बुरहानपुर
5.
श्रीमती सोनाली शर्मा , JMFC
छतरपुर
छतरपुर
6. दमोह
दमोह
श्रीमती रितिका मिश्रा ( पाठक) , JMFC 7. होशंगाबाद
होशंगाबाद कु. दीप्ती ठाकुर, JMFC
8. मण्डला
मण्डला
श्रीमती शोभना गौतम , JMFC
श्रीमती शिखा अग्रवाल , JMFC
9.
मुरैना
मुरैना
श्रीमती स्वपना श्री सिंह , JMFC
नरसिंहपुर
10. नरसिंहपुर
11.
नीमच
नीमच
कु. शीतल बघेल , JMFC
पन्ना
12. पन्ना
श्री मनोज कुमार तिवारी , JMFC
रायसेन
श्रीमती रिजवाना कौशर, JMFC
13. रायसेन 2575 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
14. राजगढ
राजगढ
श्री देवेन्द्र सोलंकी, JMFC
15. रतलाम
रतलाम
कु. संचिता भडकारिया , JMFC रीवा
16.
रीवा
श्री हरिओम अतलासिया , JMFC 17. सतना
सतना
सुश्री सुषमा उपाम्मन , JMFC 18. सिवनी
सिवनी
श्रीमती सुमन उइके , JMFC
शहडोल
19.
शहडोल
श्री सतीश शर्मा , JMFC
श्योपुर
20.
श्योपुर
श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह , JMFC 21. सिंगरौली
सिंगरौली
श्रीमती सपना शर्मा, JMFC
उज्जैन
22.
उज्जैन
श्रीमती तृप्ति पाण्डेय , JMFC
23. विदिशा
विदिशा
श्री दिनेश कुमार प्रजापति JMFC 24. खरगोन
खरगोन
कु. हर्षिता शर्मा , JMFC
25. आगर (शाजापुर) आगर ( शाजापुर) श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , JMFC No. 904-1285-18 - L - 2.- exercise of the powers conferred by sub- sectiorin( 1 ) and (2) ' of section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2015 (No.02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely: -
Schedule-
S.
Name of the District
NO
Name of the Principal Magistrate & Designation
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
4
2
3
1
BALAGHAT
1
Smt . Aparna Rajesh Sharma , JMFC
BALAGHAT BARWANI
BARWANI
2
Shri Sohan Lal Bhagoda , JMFC [ भाग 1 2576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
BHIND
BHIND
3
Shri Gyanendra Kumar Shukla , JMFC
BURHANPUR
BURHANPUR
4
Shri Rajendra Kumar Patidar , JMFC
CHHATARPUR
CHHATARPUR
Smt . Sonali Sharma, JMFC
5
DAMOH
DAMOH
Smt. Ritika Mishra ( Pathak) , JMFC 6
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
7
Ku . Deepti Thakur, JMFC
MANDLA
MANDLA
Smt. Shobhana Gautam , JMFC
8
MORENA
MORENA
9
Mrs. Shikha Agrawal , JMFC
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
10
Smt. Swapna Shri Singh , JMFC
NEEMUCH
Ku . Sheetal Baghel , JMFC
11 NEEMUCH
PANNA
PANNA
12
ShriManoj Kumar Tiwari , JMFC
RAISEN
Smt. Rizvana Kauser, JMFC
RAISEN
13
RAJGARH
RAJGARH
14
Shri Devendra Solanki , JMFC
RATLAM
Ku . Sanchita Bhadkaria , JMFC
RATLAM
15
REWA
REWA
16
Shri Hariom Atlasiya, JMFC
SATNA
SATNA
17
Sushri Sushma Upamman , JMFC
SEONI
SEONI
18
Smt. Suman Uike , JMFC
SHAHDOL
19 SHAHDOL
Shri Satish Sharma , JMFC
SHEOPUR
20 SHEOPUR
Shri Surendra singh Kushwaha , JMFC
SINGRAULI
SINGRAULI
21
Smt. Sapna Sharma, JMFC
UJJAIN
UJJAIN
22
Smt . Tripti Pandey , JMFC
VIDISHA
23 VIDISHA
Smt . Dinesh Kumar Prajapati , JMFC
KHARGONE
KHARGONE
Ku . Harshita Sharma , JMFC
24
25
Shri Abdhesh Kumar Shrivastava , JMFC
AGAR (SHAJAPUR)
AGAR (SHAJAPUR)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.
2577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 20 मार्च 2018
नस्ती क्र. 141-2017- एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 01- अ-82-17- 18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- खण्डवा तरफ माली
(घ ) अर्जित रकबा 0.36 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.028
1/2
0.008
26/4
0.036
कुल रकबा ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 143-2017 - एलए- भू-अर्जन- प्र . क्र. 02- अ-82-17- 18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील - खण्डवा
(ग) ग्राम-सहेजला
(घ ) अर्जित रकबा 0.54 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2).
(1)
221/1
221/3
222 0.05 0.10
0.39 0.054
कुल रकबा..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 142-2017 - एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 03- अ-82-17- 18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम- देवलामाफी
(घ ) अर्जित रकबा-0.93 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(1) (2) 495 0.12 496/1 0.72 497 0.05 501 0.09 सिंचित 498 0.16 499 0.08 500/3 0.30 सिंचित 502 0.01 सिंचित कुल रकबा 0.039 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2578
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
खण्डवा , दिनांक 5 अप्रैल 2018
नस्ती क्र. 136-2017- एलए- भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामूहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- राजगढ़
( घ) अर्जित रकबा 324.45 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.40
341
1.14
342/1
1.20
342/2
1.03
344
(2)
(1)
347/1
0.52
0.53
*: 347/2
0.53
347/3
1.28
339
340/1
0.80
1.20
340/2
0.54
340/3
0.18
340/4
0.60
340/5
0.10
340/6
0.47
340/7
237/2
1.66
1.70
237/3
1.40
240/1
1.40
240/2
1.08
239
0.51
238/1
0.63
238/2
2.97
390
2.40
418/1
2.40
418/2
0.30
418/3
1.40
241/1
0.53
241/2
2.01
242
243/1
1.13
2.75
477/1
2.65
477/2
1.80
477/3
0.65
477/4
1.84
478/
3.13
479
1.12
480/1
3.20
480/2
0.40
482/1
2.00
482/2
0.80
482/3
1.20
482/4
3.00
482/5
1.19
483
0.36
488 2579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2) (1)
1.02 522/2
1.18 522/3
1.60 523/1
1.64 523/2
2.30 532
2.64 533
0.61 534/1
0.50 534/2
0.02 535/1
535/2
0.30
0.17 535/3
1.20 535/4
0.60 535/6
0.45 535/7
0.22 535/8
6.35 336/1
1.00 337/1
0.88 337/2
0.88 337/3
348
1.44
1.50 349
2.45 351
0.91 356
1.17 357
2.01 358
2.29 359
0.30 297/1
0.49 297/2
1.18 259/1
2.00 259/2
2.00 259/3
1.19 259/4
1.59 257/1
1.59 257/2
1.45 271/1
271/2
1.46
1.46 271/3
252
0.12
0.16 253
1.14 272/1
1.00 272/2
(2)
(1)
1.20
272/3
272/4
1.15
1.15
272/5
2.19
273/1
2.20
273/2
2.20
273/3
2.68
249
1.19
250/1
250/2
0.40
0.40
250/3
362/1
2.59
0.75
362/2
0.80
243/2
4.10
389
388/1
2.15
388/2
3.25
0.81
384
3.58
245/1
3.60
245/2
423/1
1.51
1.60
423/2
1.60
423/3
1.00
428/1
0.25
428/2
0.20
424
425
0.67
0.25
426
427
0.69
0.79
430
436
2.02
2.00
437
2.21
438
0.32
440
1.72
441
442
0.25
0.55
443
4.10
445
1.36
446
454
1.14
1.00
455
1.51
456 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
2580
(2) (1)
1.49 457
0.09 458
1.56 459/1
0.75 459/2
1.60 459/3
1.12 462/1
0.32 462/2
1.43 463/1
1.41 463/2
1.55 489
6.50 490
0.17 491
1.00 492/1
2.13 492/2
0.33 493/1
1.11 493/2
494
1.44
1.17 499/1/1
1.20 499/1/2
0.80 499/1/3
1.37 499/2
1.83 500
1.52 501/1
1.60 501/2
1.00 503/1
0.04 503/2
0.80 503/3
2.98 504
3.22 505
1.62 510/1
2.00 510/2
0.040 510/3
0.80 510/4
0.80 510/5
511
2.93
1.45 512/1
1.45 512/2
1.45 514/1
514/2
1.00
1.00 514/3
0.33 515/1
(2)
(1)
1.00
515/2
1.00
515/3
0.54
516
0.07
517/1
0.05
517/2
0.18
517/3 , 518/3
536
3.20
0.26
538/1
0.30
538/2
0.30
538/3
2.88
541
542
0.13
3.77
543
2.80
546
1.78
547
2.08
548
1.47
549
1.39
550/1
0.05
550/2
1.20
550/3
1.36
551
1.30
552
0.80
553/1
0.80
553/2
0.50
553/3
0.40
553/4
2.01
555/1
0.80
555/2
1.40
246/1
3.00
246/2
0.52
378/1
1.60
378/2
378/3
1.60
3.61
379/1
4.00
379/2
0.59
376/1
376/2
0.57
0.39
376/3
0.38
376/4
0.48
375/1
375/2
0.50 2581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.41
375/3
0.42
375/4
374
2.53
0.34
363
0.73
364
1.11
365
0.79
366
367
3.77
6.94
368
1.20
237/1
463/3
1.41
1.92
464/1
464/2
4.41
1.27
465/1
1.27
465/2
2.52
466
1.28
467
0.33
518/1
0.15
518/2
0.63
519
3.08
521/1
0.25
521/2
0.15
521/3
1.36
522/1
1.92
372
0.45
448
1.27
338/1
1.00
338/2
324.45
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 133-2017 - एलए -१33-2017 - एलए भू- अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामूहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- सेमलिया
(घ) अर्जित रकबा-173.68 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
1.87
206/1
1.85
206/2
206/3
1.85
0.64
201
0.65
170
169
1.14
3.07
167/1
1.00
167/2
0.50
202/1
0.20
202/2
0.45
168
0.10
203
2.80
207/1
0.67
207/2
0.40
207/3
0.80
207/4
0.40
207/5
207/6
0.40
0.80
207/7
1.40
209 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2582
(2) (1)
1.20 210
1.15 211
1.30 212/1
1.20 212/2
0.80 213/1/1
1.60 213/3
0.80 213/1/4
0.80 213/1/2
0.80 213/1/3
1.09 213/2
214
1.62
1.86 215
0.16 216
0.20 248/1
0.30 248/2
0.92 249/1
1.23 249/2
250
1.05
1.28 251/1
0.50 251/2
0.80 252
0.65 253/1
1.45 253/2
0.60 254/1
0.60 254/2
0.55 254/3
0.21 254/4
0.40 254/6
0.40 254/7
0.40 254/8
255
0.74
3.16 256
1.20 257
1.20 258
1.17 259
1.17 260/1
0.60 260/3
1.13 260/5
0.22 261/1
0.77 261/2
1.61 261/3
0.38 262/1
0.20 262/2
0.20 262/3
3.97 262/4
(2)
(1)
263
0.52
0.26
264
4.57
386
1.92
387
0.05
394/1
0.25
394/2
384/2
0.10
384/4
0.85
0.05
379/1
0.05
379/2
0.80
380
0.08
381
0.06
298/1
0.02
298/2
0.06
298/3
0.06
298/5
0.42
297
0.16
296/1
1.12
296/2
295
2.14
0.34
294/1
0.48
294/2
0.48
294/3
0.48
294/4
266
0.14
0.75
276/1
276/2
0.05
2.20
267/1
0.40
254/5
1.40
267/2
0.20
267/3
267/4
0.25
0.80
267/5
2.11
268
1.27
269
0.80
270/1
0.80
270/2
0.92
270/3
2.12
271/1
271/2
1.20
272/1
0.19
0.19
272/2
0.19
272/3
0.19
272/4
0.75
275/1 भाग 1 ]
2583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
(1)
(2) 275/2
0.75
0.76 275/3
275/4
0.76
1.30 217/1
217/2
1.30
0.70 217/3
3.92 217/4
217/5
0.60 218
2.35
1.67 219
0.82 220
0.42 223/1
0.06 223/2
0.53 223/4
223/5
0.06
0.98 224/1
1.50 224/2
0.75 224/3
224/4
0.42
0.14 224/5
226
1.67
0.97 227/1
1.20 227/2
1.24 228/1
0.40 228/2
228/3
1.25 229
1.60 230
3.01
3.45 231
1.60 233/1
3.27 233/2
1.20 233/3 "
1.42 234
1.23 235
236/1
0.81
1.11 236/2
0.31 236/3
0.32 236/4
0.32 236/5
0.07 237/1
237/2
0.58
(2)
(1)
1.60
239/1
239/2
1.60
0.40
239/3
0.40
239/4
241/1
1.84
241/2
1.84
1.83
241/3
1.00
241/4
1.00
241/5
1.00
241/6
242
0.25
0.10
243
0.40
244/1
0.10
244/2
304
0.10
0.05
323/1
323/6
0.15
163/1
0.56
0.55
163/2
164/1
0.79
0.80
164/2
0.23
165/1
1.20
165/2
2.00
165/3
165/4
0.24
161
5.94
160/1
0.15
1.49
160/2
0.13
162/2
0.71
162/1
0.10
325/1
0.20
325/2
325/3
0.32
326
0.92
173.68
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2584
नस्ती क्र. 134-2017-एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 07 अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से, लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- हण्डियाखेडा
(घ ) अर्जित रकबा-57.72 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
1.09
3
6.00
4
6.00
5
6
2.54
1.21
7/1
1.60
7/2
1.60
7/3
13
1.74
14/1
1.13
0.40
14/2
15
0.21
16
1.84
17
0.39
18
1.54
5.81
19
[भाग 1
(2)
(1)
2.80
20/1
1.60
20/2
1.17
20/3
4.75
21
2.70
22
2.36
23
25/1
1.13
1.60
25/2
25/3
1.54
0.24
70
105
0.55
107
0.33
0.20
121/2
1.05
0.30
111/2
0.80
111/3
0.44
112/1
112/2
0.36
0.19
112/7
112/8
0.05
0.19
114
0.27
118
57.72
कुल योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 137-2017- एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय -सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से, लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं 2585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-लुन्हार
(घ) अर्जित रकबा 0.85 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(2)
0.85
(1) 254
0.85
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
शुद्धि- पत्र धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना नस्ती क्र. 135-2017- एलए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 08- अ-82- 17-18.- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु ग्राम बरार रैयत तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 08- अ-82-17-18 में भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 जनवरी 2018 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 30 दिसम्बर 2017 को, नई दुनिया में दिनांक 30 दिसम्बर 2017 को एवं आम इश्तहार दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को हुआ है. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी नं. 21434/17 .
सही संशोधित प्रविष्टि पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
(2) रकबा हे. में.
रकबा हे. में. (1)
57.28
55.48
उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 55.48 हे. के स्थान पर रकबा 57.28 हे. होगा.
नस्ती क्र. 135-2017- एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- बरार रै.
(घ) अर्जित रकबा-57.28 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में )
(1)
(2)
1.05
1/2
0.25
3
5
0.16
0.08
7/2
8
0.20
1.00
12/1
1.00
12/2
13
6.88
15/1
3.60
15/2
3.34
25
0.12
1.21
104/1
1.80
104/2
0.13
104/5
0.04
104/3
104/4
0.04 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2586
(2)
(1)
0.78
105
0:03
118
0.20
81
0.10
78
77
0.39
0.44
74/1
1.05
129
1.00
120/1
1.21
120/2
121
2.60
1.20
122/1
1.20
122/2
3.16
123-
3.30
124
0.21
126
1.46
133/1
1.60
133/2
0.40
133/3
4.00
134/1
4.00
134/2
2.13
134/3
2.12
134/4
1.30
135/1
0.15
135/2
2.25
136
0.10
338/1
57.28
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.' कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 28 मार्च 2018
क्र. दस- भू- अर्जन- प्र.क्र. 04-अ-82-2017-18-1901.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है.
अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- मुदरियाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 3.998 हेक्टर नहर क्षेत्र.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.047
394/1
0.193
393/1
0.042
392
382
0.021
0.010
391/1
0.097
354/2
0.097
354/1
0.101
357/1
0.341
359
0.061
317
316/1
0.141
0.109
316/2/1
0.061
316/3
0.141
369/2
0.053
69/1
0.073
69/2
52/2
0.154
0.065
69/3/क
72/1ख
0.041
0.004
74/2
0.150
72/3
0.053
50/2
0.041
72/1 /क
0.041
72/2
0.011
73
58/3/ख
0.006
0.046
82
0.041
83/3 2587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.012
85/2
0.041
86/2
0.109
92/2
0.042
91/5
0.010
91/1
51
0.121
0.154
62
0.049
61
0.016
60/2
0.198
370/6
370/7
0.185
0.061
370/2क/1/क/2/क
0.073
370/2/क/1 /ख
0.109
387
0.299
388
0.028
383/1
0.028
383/3
0.028
383/4
0.028
383/2
0.166
380/1
योग .. 3.998
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओदारी डायवर्सन योजना- II के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-2017-18-1902.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- वनसुकली
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.734 हेक्टर नहर क्षेत्र.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.321
700
703/2/क
0.159
0.057
702/2
0.275
701
0.271
707
708
0.101
0.129
695/12
0.324
695/17
0.097
695/17
योग .. 1.734
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओदारी डायवर्सन योजना- II के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 03- अ-82-2017-18-1903.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जयसिंहनगर
(ग) ग्राम-डोम्हार
( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -5.874 हेक्टर नहर क्षेत्र.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.186
447 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2588
(2) (1)
0.066 438/473/2
0.012 '438/474/2
0.065 11/2
0.065 12/2
0.032 405
0.065 438/473/1
0.045 13
437/1
0.053
0.093 436
0.101 435/2
0.161 409/1
0.045 134
0.045 182/2
177
0.202 170/3
0.303
0.053 408
0.028 397/4
406
0.291
0.032 14/1
0.101 334/1/क
0.032 215
15/3
0.073
0.041 319/3
0.045 319/4
0.028 313/2
0.029 313/1
0.046 178/1
0.162 177
0.303 170/3
0.045 182/2
0.045 134
0.068
0.038 172/1
0.049 172/2
0.051 172/3
0.012 171/1/3
0.036 168/1
135
0.291 45
0.065
0.041 131
0.105 262
.0.263 247
0.073 216
0.041 132
0.065 126
(2)
. (1)
0.077
301
0.012
294/1
0.133
296/1
0.069
298/2
0.020
235/2
0.032
298/1 /ख
0.020
235/1 /ख
0.020
235/1/क
0.036
314
0.006
310
0.016
309
0.081
307
0.085
304
0.121
303/1
0.041
303/2
0.105
181/2
0.073
238/2
0.004
179/1
0.020
235/1 /ग
0.020
235/1 /घ
264
0.121
0.057
457/5
360/9
0.097
0.174
457/2/क
0.141
360/3
0.008
359/3
0.162
360/8
0.032
357/10
5.874
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओदारी डायवर्सन योजना- II के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
शहडोल, दिनांक 6 अप्रैल 2018
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र . क्र. 30-अ-82-2017-18-2000.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) 2589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जैतपुर
(ग ) ग्राम- जमुनिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 35.833 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
168
0.134
169/1194
0.032
170
0.150
0.024
168/1192
0.073
168/1192
0.045
169
170/1196
0.016
172
0.045
174
0.109
0.125
175
0.129
184
0.162
189
0.364
765
0.024
766
761
0.057
762
0.178
0.045
190/2
0.041
191/1
1.072
594
0.676
656
0.134
743
0.081
711/1234
0.032
713
0.652
710
0.142
732
0.575
714
0.061
728
0.049
729
0.049
731
0.474
733
727
0.045
0.085
735
0.202
781/1240
(2)
(1)
0.081
792
1.271
739
1.080
741
0.283
743/1237
0.142
744
814
0.081
0.462
715
0.081
716
0.069
730
734
0.028
0.234
186
0.344
717
0.223
719
738
0.138
740
0.036
0.247
769
0.045
772
0.117
773
774
0.299
0.380
775
0.174
776
777
0.162
0.182
778/3
788
0.134
0.241
789
0.655
718/1
0.575
718/2
720/1
0.117
0.077
723
724
0.125
0.061
725
726
0.024
767
0.138
768
0.206
0.158
770
771
0.478
0.514
778/2
778/1238
0.146
0.248
779/2
0.097
781/1239
0.332
783/1241
782
1.424
0.890
783/2
0.077
824
0.809
783/1 /ख [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2590
(2) (1)
0.206 815
0.744 745/1 /क
0.405 745/2
0.405 745/1 /ख
0.561 746/1
0.560 746/2
0.093 747
0.121 749
0.109 751
0.057 752/2
0.615 753/1
0.611 755
0.267 748
0.421 750/1
0.012 750/2
0.068 752/1
0.198 753/2
0.093 754
0.333 810
0.263 811
0.567 812
0.798 758
0.069 763
0.045 759
0.073 764
0.250 779/1
0.113 137/1176
0.709 783/3
1.003 783/4
0.219 784
0.356 783/1243/1/क
784/1246
2.290
0.178 783/1243/1/ख
0.054 783/1243/2क
0.112 791
816
0.364 820
0.134
0.194 822
0.061 821
0.146 822/1250
0.437 823
0.032 137/1175
0.429 594/1228
191/2
0.145
0.091 711/1
(2)
(1)
0.146
191/3
0.091
711/2
0.019
783/1243/2/ख
0.018
783/ 1243/ 2ग
0.018
783/1243/2घ
0.054
783/1243/2/क
0.045
190/1
0.575
714
0.089
190/2
35.833
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18-2001.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन्2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जैतपुर
(ग) ग्राम- धनौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -71.753 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.470
2/1
0.368
3
4
0.202
0.250
5/1
6
0.198
0.450
8
0.239
9
0.235
10 2591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2) (1)
0.125 11
0.105 12
0.121 13
0.101 14
0.109 15
0.129 16
0.223 17
0.498 21
0.254 5/2
0.404 7/2/ग
0.230 5/3
0.404 7/2/क
0.485 7/1/क
0.324 7/1 /ख
0.404 7/2/ख
0.407 7/2/घ
0.041 170/2
0.045 171/2
0.205 441/2
0.085 18/3
0.223 5/4
0.405 7/3
0.255 31/2
1.409 32/3
0.490 7/4
0.235 28
1.136 7/5
0.404 7/6/1
0.405 7/6/2
0.101 18/1
0.129 19
0.101 26
0.036 138/1
140/1
0.061 141/1
0.061
0.097 169/1
170/1
0.044
0.045 171/1
0.145 441/1
0.101 18/2
0.036 138/2
0.061 140/2
0.093 142
0.097 169/2
0.813 33
(2)
(1)
0.380
35
127/2155
0.065
0.421
132
0.283
29/2
0.097
30/2
0.134
31/ 1 /ख
0.036
138/3
0.061
140/3
0.064
141/2
0.093
143
0.101
169/3
0.044
170/3
0.044
171/3
0.056
435/2
0.145
441/3
0.684
20
0.174
151
0.049
276
0.040
279
0.093
280
0.073
281
0.077
283
0.045
285
0.061
289
0.739
290
0.506
22
0.384
23
0.117
24
0.239
25
0.150
139
0.239
149
0.344
27
0.162
29/1
30/1
0.162
31/1/क
0.271
32/1
1.254
0.809
32/2
2.428
32/4
0.081
42/1
0.061
41/1/2
0.061
41/2/2
42/2
0.081
0.199
43/1
0.144
43/2
0.295
137 2592
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
(2) (1)
153
0.158
0.040 154/1
0.133 154/2/1
0.069 155
0.138 156
0.057 157
0.073 158
0.372 160
0.091 161/1
0.636 163
165
0.134
0.021 166/1
0.059 167/1
0.150 184
0.206 192
0.064 197/1
0.108 200/1
0.061 215/1
0.239 219
0.077 220
0.381 260/1
0.558 34/1
0.194 44
0.445 34/2
0.121 45/ 1/ख
0.089 46
1.619 38/2
0.809 38/3
0.231 39
40
0.129
0.158 52
0.065 98
0.061 41/1/1
0.061 41/2/1
0.040 54/2
0.105 55
57/2
0.129
0.129 123/2
56
0.097
0.120 58/1
0.263 45/2
0.182 64/1
0.182 64/2
0.070 67/1
0.072 67/2
0.182 71/1
(2)
(1)
0.091
71/2
0.146
47
49
0.065
0.150
77/1
0.122
79
0.737
81
0.684
183
0.105
48
0.050
50
0.069
53
73
0.138
0.279
74
0.069
75
76
0.121
99
0.057
0.057
100
0.308
101
102
0.530
0.222
105
2151
0.190
0.036
51
0.041
54/1
0.117
57/1
0.175
123/1
0.268
124/1
125
0.174
0.200
126/1
85
0.368
0.640
90
0.197
91
0.352
104
0.089
116
0.194
117
0.150
127
0.024
129
62/2
0.048
0.064
124/2
58/2
0.026
0.260
126/3
128
0.134
0.097
59
0.126
62/1
0.081
65
0.321
126/2
60
0.154
0.202
80 2593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2) (1) .
0.097 103
0.089 61
0.255 88
0.231 89
0.283 63/1
63/2
0.312
0.019 262
0.010 263
0.316 66
0.129 68
1.011 69
0.271 70
0.098 72/2
0.114 82/2
0.312 83/2
0.016 84/2
0.372 122
0.141 72/1
0.040 82/1
0.045 83/1
0.081 84/1
0.151 77/2
0.134 182
0.097 183/2158
0.125 118/1
0.150 119/2
0.093 121/1
0.049 118/2
0.227 120
0.093 121/2/क
0.153 83/3
0.016 84/3
0.450 86
87
0.170
0.126 113
115
0.025
0.279 181/2194
0.271 92
0.595 93/1
0.138 94
0.117 95
96
0.405
0.247 194
0.174 195
0.040 93/2
0.324 97/1
(2)
(1)
0.271
204
0.299
106/1
0.147
106/2/क
0.148
106/2/ख
0.381
106/3
0.182
145
0.275
175
0.113
198
0.053
207
0.077
208
0.101
209
0.567
110
0.125
112
0.062
114
0.352
181
0.081
187
0.121
188
201
0.312
0.347
272/1
277
0.045
0.093
278
0.154
286
0.057
275/1 /क
1.121
275/ 2/ख
0.069
284
0.202
119/1
0.077
130
0.315
131
0.036
133
134
0.154
0.073
136
0.121
146
148
0.636
174
0.376
0.158
176
177
0.101
0.125
178
0.380
179
0.178
180
0.101
135/1
0.271
147/1
0.101
135/2
0.272
147/2
0.190
150
0.158
153 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2594
(2) (1)
0.405 159
"0.065 169/2156
0.117 172
0.332 173
0.065 179/2156
0.210 189
0.134 190
0.182 191
0.077 185
0.097 184/2157
0.085 186
0.081 215/2
217
0.061
0.030 152/2
0.020 154/2/4
0.044 161/3
0.081 162/1
0.021 166/5
0.068 168/2
0.033 197/5
0.030 200/3
0.028 287
0.170 288
0.692 435
0.367 436
0.081 438
0.204 439
0.095 440
0.186 442/1
443/1
0.019
0.087 445/2
0.186 442/2
0.019 443/2
0.086 445/1
442/3
0.187
0.019 443/3
0.043 445/3
0.163 444
0.485 460/1
0.061 460/2
0.061 154/2/2
0.021 166/2
0.200 167/2
0.150 196
0.065 197/2
(2)
(1)
0.150
199
0.146
202
0.085
203
0.219
210
0.210
211
0.089
213
0.109
212
0.087
214/2
216/2
0.081
0.025
260/4
0.105
166/3
0.032
197/3
260/2
0.462
0.030
152/3
0.020
154/2/5
0.044
161/4
0.170
162/2
0.020
164
0.021
166/6
168/3
0.068
0.032
197/6
200/4
0.030
0.075
214/3
260/5
0.098
0.029
152/1
0.021
154/2/3
0.044
161/2
166/4
0.021
0.070
168/1
0.033
197/4
0.030
200/2
214/1
0.101
0.056
215/3
0.081
216/1
260/3
0.231
योग .. 71.753
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
2595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-2016-17-2002.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम-कुम्हारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 80.925 हेक्टर .
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.198
854
0.077
855
0.384
858
0.121
860
0.154
861
0.020
862
0.032
863
0.065
264
0.259
988
0.510
989
0.085
865
0.219
866
0.077
867
0.049
1633
0.324
1635/2/ख
0.121
1638
0.210
1641
0.073
1492
0.085
868
0.081
898
0.060
910/1
0.312
911
0.125
914
0.072
991/4
0.606
1049/2
0.130
1530/2
0.435
1531/2
0.041
1532/2
(2)
(1)
0.081
913
0.162
1036/2
0.036
977/1/ग
0.013
981/2
0.154
991/2
0.036
992
0.073
995
0.214
1006
1036/3
0.148
0.164
1037/1
0:369
1038/1
0.373
1036/4
0.148
1037/2
0.368
1038/2
0.040
1043/2
0.682
1042/3
0.405
1049/4
0.380
1074/3
0.183
908/1
0.064
908/2
0.109
975
0.003
1063/1
0.276
977/ 1क
0.283
979
0.146
980
0.100
981/1
0.056
990/1
0.262
1036/1
0.485
1530/1
0.435
1531/1
0.182
1532/1
0.607
1094/1
0.149
977/1/ख
0.184
991/1
1035
0.117
0.162
1744/4क
0.081
1744/4ख
0.057
986
0.291
1499/1
0.057
987
0.174
1071/1
0.137
1075/1
0.369
1076/1
0.162
996 2596
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
(2) (1)
0.113 997
998
0.113
0.170 1050
1051
0.393
0.134 1581/1
0.142 1000
0.124 1040/1
0.606 1042/1
1049/3
0.106
0.381 1074/1
0.061 990/3
0.274 999/3
0.405 977/ 1घ
0.202 977/2
0.081 1581/4
0.020 982
0.036 984
0.020 983
0.028 985
0.061 993
0.073 999
0.182 1031
0.101 1088.4/ख
0.045 1545/4
0.061 1490/2
0.040 1490/1739
0.202 1499/2
0.072 1578/2 क
0.053 1578/2 ख
0.162 1580/2
0.069 1043/1
0.380 1074/2
0.206 1041
0.140 1044/1क
0.267 1052/2
0.101 1053/2
0.188 1044/1/ख
0.162 1487/1
0.138 1504
0.047 1506/2
0.226 1506/3
0.069 1517
(2)
(1)
0.264
1518
1598/2/क/2
0.105
0.020
1600/1/क/2
0.232
1604/1/ख
1745/ 1ख
0101
0.202
1732/1
1732/2
0.202
0.156
1487/2/ख
0.118
1044/2/ क
0.085
1537
0.097
1538
0.085
1544
0.040
1548
0.151
1598/2ख
0.134
1600/ 1 /ख
0.058
1044/2/ख
0.058
1044/2/ग
0.526
1046
0.032
994
1052/1
0.142
0.296
1053/3
0.040
1005/2
1005/3
0.097
0.377
1501/2
0.065
1521/2
0.129
1647/1
0.081
1744/2
0.186
1001
0.227
1030
0.182
1002
0.219
1003
0.295
1048
0.097
1004
0.275
1087
0.081
1005/1
0.162
1005/4
0.130
1647/4
0.151
1086/5
0.081
1581/5
0.202
1736
0.162
1744/3
0.332
1028 2597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2) (1)
0.105 1034
0.163 1040/2
0.529 1042/2
0.020 1600/2
0.141 1604/2
0.156 1487/2 क
0.202 1745/2
0.194 1061/1ख
0.890 1062/2
0.280 1063/2
0.170 1064/2
0.525 1614
1616
0.243 1623
0.150
0.093 1065/1
1067/1
0.413
0.247 1068/1
0.129 1068/2
1066
0.437 1067/2
0.413
0.097 1065/2
1068/2/1
0.053
0.061 1068/2/3
0.147 1069/1
1069/2
0.074
0.074 1069/3
1070/1क/ 1
0.234 1070/ 1क/2
0.111
0.158 1070/ 1ख
1070/2
0.331
0.087 1071/1
1075/2
0.138
0.311 1076/2
0.087 1071/3
0.161 1076/3
0.045 1072/2
0.044 1072/1
0.607 1060/5
0.793 1533
0.604 1060/6
0.241 1061/2
0.343 1598/1
0.405 1088/1
(1)
(2)
0.162
1088/4/मिन 1
0.096
1622
0.077
1635/1771
0.413
1646
0.380-
1648
1658
0.174
2.946
1077/1
0.170
1079
1605
0.397
0.065
1610
0.206
1632
0.206
1644
0.287
1645
0.445
1749
0.005
1080/1
1081
0.109
0.405
1082
1661
0.367
1662
0.194
0.206
1663
0.190
1664
1080/2
0.153
0.304
1635/1
0.065
1636/2
0.291
1639
0.121
1653
0.279
1655
0.121
1744/5
0.405
1088/2
0.405
1088/3
0.101
1088/4/ख
0.061
1490/2
0.154
1128
0.048
1500/1
0.049
1539
0.356
1500/2
1542
0.089
0.069
1546
0.061
1519
0.020
1600/1/क/ 1 / 1
0.065
1606
0.150
1608
1609
0.061
0.140
1627/2 2598
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
(2) (1)
0.259 1630/1
0.057 1741
0.064 1521/1
0.202 1732/6
0.607 1527/2
0.032 1545/3
0.044 1078/2
1073
0.615
0.125 1078/1
1083
0.436
0.304 1084
0.251 1086
0.061 1549
0.138 1491
0.063 1739
0.376 1501/1
0.000 1581/2
0.202 1743/2
0.041 1502/1
0.202 1502/2
1503/2
0.192
0.049 1505
0.170 1536
0.125 1541
0.020 1545/2
0.049 1547/2
0.121 1619
0.028 1621
0.304 1629
0.320 1649
0.109 1651
0.147 1631
0.093 1637
0.235 1640
0.081 1639/2
0.709 1654
0.367 1660
0.283 1672
0.178 1508
0.077 1509
0.304 1569
0.101 1732/4
.(1)
(2)
0.032
1510
0.148
1507/2
0.066
1511
0.259
1512
0.049
1515
0.049
1516/1738
0.291
1513
1514
0.198
0.049
1516
0.259
1634
0.138
1650
1652
0.125
0.162
1656
0.045
1659
0.343
1598/2क/1
0.061
1600/1/क/1/2
0.151
1745/1/क
0.020
1600/0/2
0.923
1487/ 1क
0.125
1601
0.081
1603/1/ख
0.101
1529/1732/5
0.243
1533/1743
0.129
1647/3
0.243
1743/4
0.243
1744/6
0.202
1533/1643/2
0.202
1743/2
0.129
1568/1
0.182
1534/1
1580/1
0.105
0.425
1534/2
0.134
1535
0.040
1540
0.146
1581/3/क
0.065
1743/1
1543/1
0.091
0.049
1545/1
0.227
1547/1
0.139
1489/1
0.337
1490/ 1क 2599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
(2) (1)
0.243 1730/1
0.091 1543/2
0.140 1489/2
0.508 1490/2/ख
0.243 1730/2
0.045 1550
1552
0.351
0.016 1743/1/ख
0.324 1635/2
0.405 1635/3
0.053 1643
0.425 1665/1
0.630 1077/2
0.809 1665/2/क
0.656 1666/1
0.021 1667/1
0.404 1668/1
0.304 1669/1
0.607 1667/2
0.607 1668/2
0.303 1669/2
1.312 1077/3
0.405 1665/2ख
0.190 1604/1/क
0.195 1602/1
0.089 1603/1क
0.227 1617/1
0.020 1624/1
1625
0.145.
0.101 1602/2
0.053 1603/2
0.113 1617/2
0.166 1624/2
1626
0.243
0.101 1602/3
0.081 1603/3
0.146 1613
0.114 1617/3
(2)
(1)
0.025
1639/1/क
0.475
1607
0.603
1611
0.077
1612
0.089
1618
0.220
1627/1
0.661
1630/1
0.049
1642
1628
0.170
0.161
1635/1क
0.244
1635/2/ख
0.130
1647/2
0.181
1666/2
1.011
1729
0.243
1730/1
0.057
1731/1
0.057
1731/2
0.202
1732/3
0.101
1732/5
0.405
1597/ 1 क
0.231
1130
0.212
1507/1
0.162
1568/2
0.269
1577
0.097
1579
0.353
1598/2/2
0.202
1743/3
80.925
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2600
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(क) जिला-रीवा
रीवा , दिनांक 31 मार्च 2018
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- हटवा 629
(घ) क्षेत्रफल-0.466 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे. में. )
खसरा नं.
0.020
0.044
0.187 प. क्र. 736- प्रका. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) 87 69 70 80 (2) अ-निजी पट्टे की भूमि 0.127 योग .. 0.378 ( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- बंजारी 399
(घ) क्षेत्रफल-0.031 हेक्टेयर.
14 ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.088 योग .. 0.088 अ + ब का कुल योग . 0.466 खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में. )
(2)
443/2
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(1) अ-निजी पट्टे की भूमि 0.014 402 0.012 388 0.005 योग . 0.031
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .
ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.000 योग . 0.000 0.31 अ + ब का कुल योग
प. क्र. 740- प्रका.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम - वदवार-416
(घ ) क्षेत्रफल-0.088 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में. )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
2981
प. क्र. 738- प्रका. - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
0.088 योग. 0.088 2601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
योग . 0.000 0.088 अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 742- प्रका. - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-गुढ़
(ग) ग्राम- रकरिया 542
(घ) क्षेत्रफल-0.314 हेक्टेयर.
खसरा नं . (1)
अर्जित रकबा ( हे . में. ) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि
0.041
204
0.007
188
0.046
190
0.040
192
0.038
193
0.005
220
0.110
221
0.025
222
0.002
224
योग .. 0.314 ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.000 योग .. 0.000 अ + ब का कुल योग . 0.314
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतंहरा वितरक के माइनर क्र. 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .
प. क्र. 744- प्रका.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- बड़ागांव 411
(घ) क्षेत्रफल-0.915 हेक्टेयर.
खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे. में. ) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि
1114
0.150
0.012
2308
0.022
1398
0.022
1411
0.022
1392
0.022
1402
0.041
1859
1857
0.005
1856
0.110
0.195
1839
0.026
1844
0.083
1841
0.127
1892
0.010
1894
0.847
योग .. ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.025
1842
0.030
1891
0.013
1860
0.068
योग . अ + ब का कुल योग 0.915
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक एवं माइनर नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
2602
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2018
क्र. B - 1928- दो-2-5-2015.- श्रीमती सरिता सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2017 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिवस के शीतकालीन अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस -ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 12 फरवरी 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है .
क्र. B - 1931- दो- 2-114-2017.- श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 5 से 10 मार्च 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B- 1933-दो- 2-124-2017.-श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 28 मार्च 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1710-दो- 2-70-2017 .- श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 26 से 28 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1712- दो- 2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 7 से 10 मार्च 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1717-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , श्रृंखला पन्ना को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के भाग 1 ]
पश्चात्में दिनांक 29 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने परं श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , श्रृंखला पन्ना को श्रृंखला पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1719- दो- 2-33-2017.-डॉ. जे. सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 19 से 24 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. जे . सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. जे. सी. सुनहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2730- दो-2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 2 से 6 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2732- दो - 2-43-2017.- श्री आर. के. नागपुरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही
2603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2734-दो-2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 24 फरवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2736-दो- 3-15-2003.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 8 से 24 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2738- दो -2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
2604
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. 2740-दो- 2-35-2015.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D - 2748-दो- 3-32-2006.- श्री एस . एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 26 एवं 27 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. D- 2742-दो-2-18-2015.-श्री एस. के. शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 20 से 22 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2750-दो-2-25-2012.-श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
क्र. D- 2744- दो - 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 19 से 20 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
1. दिनांक 28 फरवरी 2018 के अपरान्ह का आधे दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 1 मार्च 2018 स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
2. दिनांक 28 फरवरी 2018 से 6 मार्च 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2746-दो- 3-32-2006.- श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 19 मार्च 2018 का एक दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 19 से 21 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. D- 2754- दो- 2-53-2014.-श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2018 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2756- दो- 2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 9 से 10 मार्च 2018 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2758-दो- 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2760- दो - 2-78-2017.- श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 23 से 28 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2605 प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-2762-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 214 दिवस ( दो सौ चौदह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
गणना- पत्रक
1. श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्ति : 19-10-1987 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह का नियुक्तिदिनांक. :
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2018 3. नियुक्तिदिनांक से : निरंक
दिनांक. तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 19-10-1987 से : 30 वर्ष, 03 माह, सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 11 दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : निरंक
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4 ) में अंकित : 30-15× 15-225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान वर्ष 1987 से वर्ष 2606
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018
में नियमित अवकाश लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ .
1991 तक की अवधि समर्पण का लाभ . नहीं लिया गया.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-इक्कीस ब ( एक ) 07 , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018
क्र. B - 1937- दो - 3-420-80- भाग- बारह .- श्री अरूण सिंह तोमर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 223 दिवस ( दो सौ तेवीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार , दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
गणना- पत्रक
1. श्री अरूण सिंह तोमर, सेवानिवृत्त : 6-11-1985
:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के
अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर
का नियुक्तिदिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2018 3. नियुक्तिदिनांक 6-11-1985 : 01 वर्ष, 04 माह, से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. 03दिन.
31 वर्ष, 00 माह, 4. दिनांक 10-3-1987 से
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 21दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
कालम (4 ) में अंकित : 31-15 × 15-225 दिन
1×7=7 दिन 6. अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश : 247 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 15दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .