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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 16, Part Part 1, 20 April 2018

Published 20 April 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
16
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-04-20.16.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्र

शशास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018- चैत्र 30 , शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2018

क्र. ई- 5-486 - आयएएस-लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को दिनांक 27 अप्रैल से 7 मई 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश

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शासन, जेल एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क. ई- 5-1056- आयएएस- लीव -5- एक.-( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्र. ई- 5-592- आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 9 से 20 अप्रैल 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21 , 22 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोज गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-609 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को दिनांक 23 अप्रैल से 5 मई 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 अप्रैल एवं 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. ई . 13-02-2018-5- एक. राज्य शासन , निम्नलिखित भा. प्र. से. , अधिकारियों को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स ( फेस -3 राउण्ड-13 ) दिनांक 9-4-2018 से 4-5-2018 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:-

क्र. अधिकारी का नाम एवं पद जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है.

अधिकारी का नाम एवं पद जिसे क्र. 2 में दर्शाए अधिकारी के पद का प्रभार सौंपा गया है. (3) (1)

(2)

1. श्री नागरगोजे मदन विभीषण , भाप्रसे ( 2007 ) , कलेक्टर, जिला दतिया.

श्री आशीष कुमार , भाप्रसे ( 2009 ) , अपर कलेक्टर, जिला दतिया.

2. श्री विशेष गढ़पाले , भाप्रसे (2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.

भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. ई. 5-1044- आयएएस लीव- 5-एक.-( 1 ) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे. , सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 16 अप्रैल से 5 मई 2018 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 14, 15 अप्रैल एवं 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रीति यादव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र. ई. 1-73-2018-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वि. क. अ. सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. चंद्रशेखर, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव , मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 5-826 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को दिनांक 28 मई से 6 जून 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती जी . व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई - 5-841 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत , आयएएस . , आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को दिनांक 23 अप्रैल से 2 मई 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 21 , 22 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भाार्गव, भाप्रसे, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त , महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. ई. 1-60-2018-5- एक. श्री संदीप यादव , भाप्रसे ( 2000 ) आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा आयुक्त, विमानन ( अति. प्रभार ) की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिये विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती है . साथ ही उन्हें पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) भी घोषित किया जाता है. साथ ही श्री संदीप यादव को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् सम्पादित करते रहेंगे.

(2) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव भाप्रसे ( 2000 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियम 2016 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

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भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. ई- 1-76-2018-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4) संभागीय कमिश्नर (1) 1

(2) श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश.

(3) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान.

2

सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश.

श्री राजेन्द्र सिंह ( 2002 ) सचिव, म. प्र. शासन , राजस्व विभाग .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री संजीव कुमार झा द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा , भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अति. प्रभार) केवल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई. 5-819 - आयएएस - लीव -5- एक.-( 1 ) श्री केदारलाल शर्मा, आयएएस. सचिव, गृह विभाग को नीचे उल्लेखित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

28 अप्रैल 2018 तक बीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 , 30 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

1. दिनांक 9-4-2018 से 11-4-2018 तक 3 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8-4-2018 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित.

2. दिनांक 7-5-2018 से दिनांक 11-5-2018 तक 5 दिन काअर्जित अवकाश दिनांक 6-5-2018 एवं दिनांक 12, 13-5-2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.

(2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार श्री एस. एन . मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक का प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे, विकअ-सह- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदार लाल शर्मा , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक एवं प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे एवं श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 5-613 - आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग दिनांक 9 से

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. ई. 5-890 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 8 से 22 जुलाई 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक बारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्र. ई- 5-1076- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री ललित दाहिमा, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग को दिनांक 5 से 9 मार्च 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री ललित दाहिमा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित दाहिमा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. ई-5-483- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , गृह विभाग को दिनांक 31 मार्च से 5 अप्रैल 2018 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. एफ 1 ( बी) 60-17- बी-4- दो. राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 7048/ 03/17/चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची के वरिष्ठता क्र. 36 ( अनुक्रमांक 103413 ) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री मनीष बकावले , आत्मज श्री मगनलाल बकावले, 03 , भाता भवन , नारायणदास कालोनी, विष्टान रोड, खरगौन, म. प्र. 451001 के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्र. मेडि. बोर्ड/ 2017/11839 , दिनांक 18 सितम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्यपरीक्षण प्रतिवेदन में Unfit due to Height ( 160.7 c.m. ) अंकित होने के कारण इनकी दिनांक 10 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई.

(2 ) श्री मनीष बकावले सुनवाई की नियत तिथि 10 जनवरी 2018 को उपस्थित नहीं हुये और उन्होंने आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया है कि उन्हें सुनवाई से संबंधित विभाग का पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2017 दिनांक 12 जनवरी 2018 को प्राप्त हुआ अतः नियत दिनांक को में सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं था. उन्होंने यह भी लेख किया कि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में उनकी उंचाई में Marginal difference होने के कारण उन्हें पुनः स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाये.

(3 ) राज्य शासन मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 के नियम 8 ( 2 ) ( क ) में निर्धारित ऊंचाई 168 से. मी. या उससे अधिक ( केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ) संबंधी प्रावधानों के विपरीत श्री मनीष बकावले कीऊंचाई 160.7 से. मी. अर्थात् निर्धारित मापदण्ड से कम होने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल , इंदौर द्वारा इस आधार पर इनके स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में इन्हें Unfit due to Height ( 160.7 c.m. ) लेख किये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-36-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, ( विशेष पुलिस स्थापना ) लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को काठमांडू, नेपाल में ऑबजरवर रिसर्च फाउंडेशन के एक दिवसीय कार्यशाला में (Fundamentals of Sefety and security of radio active materrials in India ) पर दिनांक 5 अप्रैल 2018 को एक व्याख्यान देने हेतु दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2018 तक चार दिवस अर्जित 2538

अवकाश स्वीकृत करते हुए ( Ex - India Leave/Tour ) निजी/ विशेष यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत् प्रदान की जाती है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

(2 ) श्री अनिल कुमार, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री संजय माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महनिदेशक, (विशेष पुलिस स्थापना) लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 107-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 18 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 फरवरी 2018 व 02 से 04 मार्च 2018 तक के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

[ भाग 1 क्र. एफ-1 ( ए) 111-1993-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 1 से 5 मार्च 2018 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 169-1989-ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2018 को निरस्त करते हुए श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 17-18 फरवरी 2018 एवं 04 मार्च 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ गृह जिला हॉफलॉग (असम ) जाने हेतु खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में भारत सरकार लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 14028/2/2009 - स्थापना ( छुट्टी ) दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा जारी केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली -1972 के नियम 38-क की कंडिका-2 के अन्तर्गत 10 दिवस अवकाश नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री एस . एल. थाउसेन, भापुसे , का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , विसबल पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एल . थाउसेन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

2539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. एफ 1 (ए) 253-1988 - न- 2- दो - राज्य शासन द्वारा डॉ. रंजीव कुमार गर्ग , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 16-17 अप्रैल 2018 व दिनांक 19-20 अप्रैल 2018 के 04 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 18 व 21 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत लेह ( कारगिल तक) भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(2) डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , पुलिस मुख्यालय, भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री के. बाबूराव , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. रंजीव कुमार गर्ग , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. रंजीव कुमार गर्ग , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणितं किया जाता है कि यदि डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1 ( ए) 85-2011 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री एन. पी. वरकड़े , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा को दिनांक 16 से 23 अप्रैल 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत तिरूपति बालाजी परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री एन. पी . वरकड़े ,

2. श्रीमती सुरूचि वरकड़े पत्नी 3. कु. मोनिका वरकड़े, पुत्री 4. धर्मराज वरकड़े

पुत्र (2 ) श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, उप्न पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेन्ज रीवा की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एन. पी. वरकड़े , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री एन. पी. वरकड़े , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री एन . पी. वरकड़े, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 199-1991 - ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 7 से 13 मार्च 2018 तक सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1 ( ए) 142-2017- ब-2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री संजीव शमी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( काउंटर- असूचना) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 9 से 13 अप्रैल 2018 तक वांशिगटन ( यू.एस.ए. ) में आयोजित "ATA- IN16SCMS011 , Senior Crisis Management Seminar " में भाग लेने के उपरान्त दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2018 तक चार दिवस अर्जित अवकाश (Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2540

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे. 2.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

( 2) श्री संजीव शमी , भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पु.मु. द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, ( काउंटर असूचना) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव शमी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1-2018- इक्कीस - ब ( एक) 1701.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री गिरीश कुमार शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2, आष्टा जिला सीहोर का धारणाधिकार के साथ त्यागपत्र आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2017 से स्वीकृत करने संबंधी आदेश क्रमांक 1- 2017- इक्कीस- ब ( एक) 2469 दिनांक 24/27 जून, 2017 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

फा. क्र. 1736-2018- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , श्री पदम चन्द्र गुप्ता , दसवें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2018

क्र. एफ- 8-2-2017-तेईस- यो. आ. सां.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उपधारा 3 ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

जिला योजना समिति क्र.

अशासकीय सदस्य का नाम

(2)

(1)

1

(3) दमोह श्री अनिल कुमार मिश्रा

क्र. एफ-8-2-2017- तेईस - यो.आ. सां.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा -4 की उपधारा 3 ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में. तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:

जिला योजना समिति क्र.

अशासकीय सदस्य

का नाम

(3)

(2)

(1)

रायसेन 1 श्री धर्मेन्द्र चौहान

रायसेन श्री भंवरलाल पटेल

2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ 03-02-2018- तीन-जेल . कारागार अधिनियम, 1894 (1894का 9 ) की धारा 3 के खण्ड ( 1 ) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा केन्द्रीय जेल, सतना के परिसर में स्थित खुली कॉलोनी सतना को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल, सतना के रूप में घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ललित दाहिमा, उपसचिव .

2541

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

नगरीय . विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. एफ -3-24-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल की सूचना क्रमांक 6594- उपां-टी सी- रीवा-2017 , दिनांक 19 दिसम्बर 2017 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

खसरा क्र.

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

क्रमांक

ग्राम

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) (1)

(4)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

(2)

(3)

8/1/2

1.129 हेक्टे.

1

बरा 394

आमोद- प्रमोद (उद्यान)

0.902 हेक्टे.

2

बोदा 458

1225/2,

1226/2,

आमोद- प्रमोद ( उद्यान) एवं मार्ग.

1228/2

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ( शैक्षणिक) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ( शैक्षणिक ) . एवं मार्ग.

2.031 हेक्टे.

कुल रकबा

उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. बी-17-7-2018- चौदह - 2.- मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचित कृषि उपज जो कि भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑन लाईन पोर्टल की प्रणाली के माध्यम से क्रय की जावेगी पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर की रुपये की दर के स्थान पर, प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये पचास पैसे की दर से, मण्डी फीस नियत करती है:

परन्तु इस प्रकार ऑन लाईन क्रय विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-5-2000-चौदह -3 , दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची - एक में नियत की गई, विपणन विकास निधि मद अर्थात् " किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि " में मात्र पचास प्रतिशत राशि ही देय होगी . उक्त छूट केवल उन ही संव्यवहारों पर लागू होगी जहां पर उक्त नीलामी में न्यूनतम तीन व्यापारियों के द्वारा भाग लिया गया हो.

परन्तु इस प्रकार ऑन लाईन क्रय विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर नियत की गई मण्डी फीस में से छूट, समस्त क्रय - विक्रय संव्यवहारों में भुगतान उसी दिवस ई- नेम पोर्टल के माध्यम से करने पर ही प्राप्त होगी जिसका पाक्षिक विवरणी में पृथक् से उल्लेख करना आवश्यक होगा. इसका सत्यापन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा किया जावेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये प्रवृत्त होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

[ भाग 1 2542

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. बी- 17-7-2018- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसार में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal the 9th April 2018

No. B - 17-7-2018 - XIV- 2 . In exercise of the powers conferred under the provison of sub- section (2) of Section 69 and subread with sub - section ( 1 ) of section 19 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of the year 1973 ) the State Government hereby , fixes the market fee at the rate of one rupees and fifty paise , per rupees hundred in place of rupees two per rupees hundred on the value of purchase transaction of notified agricultural produce through online portal of National Agricultural Market (N.A.M. ) , Government of India .'

Provided that , from the market fee so fixed by the revision , on above transaction only fifty percent money shall be payable in proviso for marketing development fund defined in schedule ( 1 ) of this department notification number D - 15-2000 - XIV - 3 dated 10th November 2000. as " Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund " . Above fee revision will be applicable only on those transactions where a minimum of three trader participates in the online bid competitievly . Provided also that , of, such online trading of notified agricultural produce , revised market fee will be exempted on only those transactions where payment shall be made on the same day , through E - NAM Portal which will be shown reflected separatary in fortnightly return . The verification of such payments will be done by Secretary of APMC .

This notification shall come into the force from the date of publication in "Gazette " , untill further order .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

B. S. DHURVE , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. एफ- बी- 17-7-2018-चौदह- 2.- मध्यप्रदेश शासन , कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना क्रमांक डी-15-24-2001- चौदह -3, दिनांक 8 अक्टूबर 2001 से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित की गई है तथा केवल संतरों एवं केले के लिये मण्डी फीस दर प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से नियत की गई. राज्य सरकार के द्वारा कालान्तर में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं से विनिर्दिष्ट मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर मण्डी फीस की उपरोक्त दरों को प्रभावशील किया गया है.

2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) ( यथा अभिकथित अधिनियम ) की धारा 6 के द्वितीय परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1973 की धारा 2 ( 1 ) ( क) की अनुसूची " आठ " -" सब्जियों " में उल्लेखित अधिसूचित कृषि उपज " प्याज " की उक्त अधिनियम की धारा 6 ( ग ) में प्रदत्त छूट को " प्याज " भावान्तर भुगतान योजना हेतु निर्धारित , कृषि मंडी क्षेत्रों से प्रत्याह्नत करती है .

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, अधिसूचित कृषि उपज " प्याज " के विक्रय पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर के स्थान पर प्रत्येक एक सौ रुपये पर एके रुपये की दर से मण्डी फीस नियत करती है:

2543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

परन्तु इस प्रकार अधिसूचित कृषि उपज " प्याज " पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-5-2000-चौदह -3 , दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची- एक में नियत की गई , विपणन विकास निधि मद अर्थात् " किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि " में कोई राशि देय नहीं होगी.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. बी-17-8-2018- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसार में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal the 9th April 2018

No B - 17-8-2018 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred under Sub- section n (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No.24 of 1973 ) readwith Sub- section ( 1 ) of Section 19 tht State Government levied Market Fee at the - rate of two rupees for every one hundred rupees of the price of fruits and vegetables in the market area of the specified market committees and fixed the levy of market fee in the case of only oranges and bananas at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price by the notification vide D - 15-24-2001 - XIV - 3 dated 08th October 2001. The State Government also enforced the above rate of market fee of the price on fruits and vegetables in the market area of the specified market committees time to time .

2. In exercise of the powers conferred by second proviso of Section 6 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) ( the Act) , the State Government hereby withdraw the exemption in mandi area specified for Onion Bhawanter Bhugatan Yojana as provided under Section 6 clause (c) of the Act , for the notified agriculture produce " Onion " as defined in the Scheduie - VIII - Vegetable , of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, Section 2 ( 1 ) ( a) .

3. In exercise of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of Section 19 the State Govcmment hereby fix the market fee at the rate of one rupee in place of rupees two for every one hundred rupees of the price on sale of notified agriculuture produce onion .

Provided that, from the market fee so fixed by revision, no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D- 15-5-2000- XIV- 3 dated 10th November 2000 that is the determined head of amount in Scheduled One , namely Vipanan Vikas Nidhi that is " Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund " .

This notification shall come in to force from the date of pubication in " Gazette" .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

B. S. DHURVE , Dy. Secy.

2544

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

विभाग प्रमुखों के आदेश '

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2018 आगर विकास योजना 2041 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1919 - वि.यो. 496-2018.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आगर विकास योजना 2041 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन

2. कलेक्टर, आगर मालवा , जिला आगर मालवा 3. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , उज्जैन

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालकिा परिषद् आगर मालवा

विकास

अध्याय अनुसूची

सारणी/

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित विकास योजना

विकास

क्र.

योजना

योजना

में भूमि में

(नगर

उपयोग

का नाम)

(2)

(3)

(4) (1)

6 कंडिका/

की सारणी/

कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कंडिका

कॉलम

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में

का

क्रमांक

अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत

सरल

एवं स्वीकार्य उपयोग.

क्रमांक

(6)

(7) (5)

5

सारणी 6 -सा-13

1

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक आगर विकास योजना 2041.

6

गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

8

सारणी-6-सा-13

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर

प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि

पर्यटन सुविधा *** एवं

गोदाम के स्थान पर समस्त

प्रकार के भण्डारण जो सक्षम

अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें. ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग. iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगरं तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

2545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 6 अप्रैल 2018

सार्वजनिक सूचना

( अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 )

क्र. 844- भू-अर्जन- 2018-प्र.क्र.17 अ-82-2017-18.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमिधारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

ग्राम-सरवड़, तहसील- रतलाम, जिला-रतलाम, लगभग क्षेत्रफल- 100.13 हेक्टर पटवारी हल्का नं. 78

खसरा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) परिसम्पत्तियों क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

असिंचित

सिंचित

क्रमांक

कुल

(4)

(6)

(5)

का विवरण (7)

(3)

(1)

(2)

0.000

0.800

0.800

1 मोहन पिता अम्बाराम जाति भील

480/3/1

0.000

0.610

0.610

487

निवासी ग्राम सरवड भू-स्वामी.

0.800

0.610

0.140 ग्राम सरवड़ तहसील व जिला जिला रतलाम पटवारी हल्का नं. 78.

योग .. 2

0.000

480/3/2

0.600

0.600 2 सोहनबाई पति जगदीश जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.200

1.000

0.800

3

480/3/3

शांतिबाई पति नाथू जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.500

0.000

0.500

480/4/1

1.320

1.320

0.000

480/1/2

4 भेरू पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.000

1.820

1.820

योग .. 2

0.500

0.500

0.000

5

480/4/2

1.320

0.000

1.320

480/1/1

प्रकाश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

1.820

0.000

1.820

योग .. 2

0.000

0.500

0.500

480/4/3

0.000

0.450

480/1/3

0.450 6 राकेश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.070

0.070

0.000

480/10

1.020

0.070

0.950

योग .. 3

0.500

0.000

480/4/4

0.500

7 दिनेश पिता मोहन जाति भील

0.000

0.100

480/1/4

0.100 निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.600

0.000

0.600

योग .. 2

0.000

480/4/5

0,500

0.500

8 गोरधन पिता मोहन जाति भील

निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.500

0.000

480/4/6

0.500

480/1/8/2

0.150

0.000

0.150 9 रामलाल पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.000

0.650

योग 2

0.650

2.000

1.800

0.200

480/6

10 दियाराम पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2546

(2)

(3) (1)

480/11/1 11

480/3/4 सरजूबाई पति लालू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

480/15

(7), (5)

(4)

(6)

0.500

0.000

0.500

0.600

0.000

0.600

0.600

0.600

0.000

1.700

1.700

0.000

योग 3

480/11/2

480/13 12 रामा, रतन पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

2

योग

480/12 13 गीताबाई पति मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

480/14 14 धूलीबाई पति भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

480/17 15 शोभराम पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

481/1 16 भेरू पिता कारी , समन्दी, सुगणा पिता पीरा , धन्नीबाई बेवा बाबू, कमल , समरंथ, परमेश, विष्णु, चन्द्रा पिता बाबूसन्जूना. बा. पिता बाबूसर माता धन्नीबाई जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

481/2 17 लालू पिता हिरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

489 18 कामेरी पति नानुराम , राम, रतन , रम्भा पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

476/1/1 19 अम्बाराम पिता गंगाराम , रामूबाई, गेंदाबाई , यशोदा पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

476/1/2 20 अम्बाराम पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी..

476/2 21 नंदा, मांगू, सुखराम पिता नानुराम व बंधी पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम.

561/1

561/8 22 राजाराम पिता पूंजा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.000

0.500

0.500

0.200

0.800

1.000

0.200

1.500

1.300

1.800

0.200

2.000

0.100

1.000

0.900

0.000

1.000

1.000

0.700

0.600

0.100

0.700

0.700

0.000

0.330

2.830

2.500

2.000

0.710

2.710

1.000

7.000

6.000

1.150

0.300

0.850

0.600

0.500

0.100

0.420

4.420

4.000

0.520

5.020

4.500

योग .. 2

561/2 23 रतन, भागीरथ पितां देवा रामुबाई बेवा नाथू, दयाराम, चम्पालाल, जामुड़ी, पारखी पिता नाथू भील ग्राम भू-स्वामी.

0.700

3.700

3.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

561/3 24 राहुल, वालिग , श्रवण , निर्मला ना. बा. पिता शीवा ना.बा. सर माता रम्भाबाई- व रम्भाबाई बेवा शिवा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

561/5 25

561/4 नंदा, अमरा पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 2

561/7

561/9 26 दयाराम पिता पूंजा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

566/1

2547 (4)

(5)

(7)

(6) .

5.000

1.000

6.000

1.900

2.150

0.250

0.950

0.000

0.950

0.250

3.100

2.850

2.800

1.000

3.800

0.600

0.000

0.600

0.000

0.140

0.140

1.000

4.540

3.540

योग 3

560/1

562 27 पूंजा पिता चैना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

567 0.000

0.660

0.660

0.170

0.000

0.170

0.270

0.000

0.270

1.100

0.660

0.440

योग .. 3

560/2 28 धर्मेन्द्र, मुन्नालाल , सीमा पिता भेरू, गोरधन ना. बा. पिता भेरा सरपरस्त पिता भेरू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

568/1/1 29 लीलाबाई पति जगदीश जाति भील निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

557/1

570/1/1 30 विक्रम पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.400

0.000

0.400

1.300

0.000

1.300

0.145

1.800

1.945

0.700

0.700

0.000

2.645

0.145

2.500

योग .. 2

557/2

570/1/1/2 31 धमेन्द्र पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी..

1.845

0.100

1.945

0.000

0.350

0.350

2.295

0.100

2.195

योग

2

570/1/2

568/1/3 32 जगदीश पिता मथुरालालजी जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.200

5.000

4.800

मकान 01

3.120

2.650

0:470

8.120

0.670

7.450

योग .. 2

480/2/7 33 रतनसिंग पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.

480/2/6 34 बालू पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू- स्वामी.

480/2/2 35 मांगीलाल पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.

480/2/5 36 पदमसिंह , रेखाबाई पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू- स्वामी .

0.000

1.000

1.000

0.000

1.333

1.333

0.000

1.000

1.000

0.000

1.000

1.000 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2548

(3)

(2)

(1)

480/2/4 37 जगदीश पिता गंगाराम जाति बंजारा. निवासी ग्राम जमुनिया भू- स्वामी .

480/2/3 38 गिरधारी पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.

480/2/1 39 हुकुमसिंह पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.

480/5 40 नंदा पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

568/1/2 41 धन्नालाल पिता मथुरालाल जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

551/1 42

551/2/2 अनिल पिता रामा, भंवरबाई, रेशमबाई बैवा रामा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

(6)

(7) (5)

(4)

0.000

1.000

1.000

1.333

0.000

1.333

1.334

1.334

0.000

0.300

1.600

1.300

0.600

0.000

0.600

2.550

मकान 02 0.350

2.200

0.460

0.000

0.460

3.010

0.350

2.660

योग 2

551/4 43 समरथ पिता गणपत जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.310

0.310

0.000

0.250

0.100

0.150

551/7 में से

0.900

0.400

0,500

551/7 में से

44 शांतिबाई बेवा बाबू, सोहनबाई बेवा बाबू, समरथ पिता बाबू, विनोद, मिथुन, ममता पिता बाबू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

1.150

0.600

0.550

योग .

2

551/9/2 45 रामप्रसाद, मुकेश , हिराबाई, संगीता पिता गिरधारी , पूंजीबाई बेवा गिरधारी जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

551/10 46 राजू, रमेश पिता परथा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

551/15/2 47 प्रभू पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

490/26 48 मानसिंग पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

490/37 49 रामा पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

581/7 50 पूंजा पिता भेरा , संतोष पति पूजा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.000

0.300

0.300

0.350

0.550

0.200

0.350

0.000

0.350

0.500

0.500

0.000

0.120

0.200

0.080

0.000

0.180

0.180 2549

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2)

(3) (1) .

581/9 51 रादू पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

488 52 सावित्री पति शंभू जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

547/6/3/2 53 भूलीबाई पिता पन्ना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

547/6/3/1 54

553 मानसिंग पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

555

558

(7) (4)

(5)

(6)

0.000

0.170

0.170

0.000

0.450

0.450

0.260

0.260

0.000

0.250

0.000

0.250

0.100

0.100

0.000

0.000

0.150

0.150

0.220

0.000

0.220

0.720

0.350

0.370

योग 4

568/2/1 55 गोपाल पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

568/2/2 56 दिनेश पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

492/2 57 सधा उर्फ सरदार पिता लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

547/5 58 गणपत पिता कालू जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

556/2 59 रामा पिता अमरा , भुलकी, भूरी, सुगना, जमना, गंगा पिता अमरा रामा पिता अम्बाराम , राजकी, सारदी पिता अम्बाराम, गीता बेवा नानुराम, रमेश, लीला, रामकन्या, सोहनी पिता नानुराम जाति भील निवासी भूमि-स्वामी.

480/16/8

566/5/8 60 सीताबाई बैवा दशरथ , भेरू, जितेन्द्र, सीमा फूंदी बोडी पिता दशरथ जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.050

0.000

0.050

0.050

0.000

0.050

1.150

0.000

1.150

0.220

0.220

0.000

0.000

0.320

0.320

0.000

0.125

0.125

0.000

0.275

0.275

0.400

0.000

0.400

योग .. 2

480/16/7

566/5/7 61 भागुड़ी बैवा बद्री , दिनेश , गोपाल , सीता, संगीता पिता बद्री जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.125

0.000

0.125

0.275

0.275

0.000

0.400

0.000

0.400

योग .. 2

480/16/6 62

566/5/6 मोगजी पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी .

0.125

0.125

0.000

0.275

0.000

0.275

0.000

0.400

0.400

योग .

2

480/16/4

566/5/4 63 जगदीश पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.125

0.125

0.000

0.000

0.220

0.220

0.345

0.345

0.000

योग .. 2

2550

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

(2)

(3) (1)

480/16/5 64

566/5/5 आशाराम पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी..

योग .. 2

480/16/3

566/5/3 65 रमेश पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 2

480/16/2

566/5/2 66 रतन पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 2

480/16/1

566/5/1 67. अमरीबाई विधवा नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू- स्वामी.

योग .. 2

490/5 68 भेरु पिता कनीराम व विरदी बेवा कनीराम जाति भील निवासी ग्राम बिरमावल भू-स्वामी.

570/1/3 69 सत्यनारायण पिता मानसिंग जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

566/4/2 70 धन्ना पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

566/4/3 71 कालु पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

566/4/4 72 छोगा लाल पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

566/4/1 73 रामचन्द्र पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि- स्वामी.

551/12 74 सीताबाई पति गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भूमि- स्वामी.

561/6 75 रेशमबाई पति मोहन जाति भील निवासी ग्राम, भूमि-स्वामी.

551/2/1 76 रमेश , समरथ, पिता गणपत, सुहागबाई पति गणपत जाति भील निवासी ग्राम

महायोग (1)

[ भाग 1

(7)

(6)

(4)

(5)

0.000

0.125

0.125

0.000

0.275

0.275

0.400

0.000

0.400

0.000

0.125

0.125

0.140

0.000

0.140

0.000

0.265

0.265

0.125

0.125

0.000

0.120

0.120

0.000

0.245

0.245

0.000

0.125

0.125

0.000

0.120

0.120

0.000

0.245

0.245

0.000

0.750

0.750

0.000

1.000

1.000

0.300

0.000

0.300

0.000

0.300

0.300

0.300

0.300

0.000

0.000

0.300

0.300

0.800

0.300

0.500

0.000

1.400

1.400

0.210

0.000

0.210

100.130

84.345

15.785

उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम सरवड़ में कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) तालाब योजना अन्तर्गत जल संसाधन विभाग म. प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान का निरीक्षण ) कलेक्टर, कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय में समय पर किया जा सकता है.

2551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. 846- भू-अर्जन- 2018-प्र.क्र.16 अ-82-2017-18 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिप्तपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

ग्राम-बिरमावल , तहसील- रतलाम, जिला- रतलाम, लगभग क्षेत्रफल- 57.86 हेक्टर

ग्राम बिरमावल तहसील व जिला रतलाम पटवारी हल्का नंबर 55/101

क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

(2)

खसरा क्रमांक (3) (1)

43 1 अयोध्याबाई पिता भागीरथ जाति भील निवासी मजरा आमलीपाड़ा.

37/11 2 नरसिंग पिता नंदा जाति भील निवासी सा. देह ( अहस्तांतरणीय ) .

45

48/1 3 सोमा पिता वरदा जाति भील निवासी ग्राम.

21/2

22/4

22/6

योग .. 4

22/7

21/3 4 सुखराम पिता वरदा जाति भील नि. ग्राम.

22/3

योग .. 3

48/2/1 5 हिरालाल पिता तुलसीराम जाति भील निवासी देह.

48/2/2 6 गोविंद पिता तुलसीराम जाति भील निवासी देह .

7

48/2/3 अवन्तिबाई पति गोविंद जाति भील निवासी ग्राम.

22/5 8 राजेन्द्र पिता शोभाराम जाति भील निवासी ग्राम.

9 भेरूलाल पिता शोभाराम जाति भील निवासी ग्राम.

20

39 10 दितु पिता थावर , हरिराम नाथू सावित्रीबाई, बद्दीबाई पिता कोदर, राधीबाई पति कारू जाति भील निवासी देह.

योग

परिसम्पत्तियों अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

कुल (6)

का विवरण (7) सिंचित (4)

असिंचित (5)

0.970

0.970

0.000

0.430

0.000

0.430

0.000

0.010

0.010

0.200

0.000

0.200

0.420

0.000

0.420

0.000

0.500

0.500

0.500

0.000

0.500

0.000

1.710

1.710

0.550

0.000

0.550

0.410

0.000

0.410

0.000

0.500

0.500

0.000

1.460

1.460

0.000

0.400

0.400

0.850

0.000

0.850

0.110

0.000

0.110

0.500

0.000

0.500

0.500

0.000

0.500

0.000

0.050

0.050

0.000

1.080

1.080

0.000

1.130

1.130 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

2552

(3)

(2)

(1)

38

40

50 11 जमना बैवा दयाराम, बालू, गिरधारी, बद्री, भेरू, दशरथ , शांतिबाई , शामुड़ी हिराबाई,, रूखमाबाई पिता नानूराम, गीताबाई , अयोध्याबाई पति स्व. दयाराम जाति भील निवासी देह .

(6)

(7) (5)

(4)

1.430

0.000

1.430

0.000

0.440

0.440

0.020

0.000

0.020

0.000

1.890

1.890

योग .. 3

37/1 12 काली पिता शोभाराम, राजू, झमकु उर्फ रतनबाई, किशनी उर्फ विष्णुबाई , राधा, काली बालिका पिता कैलाश , राहुल, पूजा, आरती ना. बा. पिता कैलाश नाबालिक सरपरस्त मौसी किशनी जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .

37/2 13 सुखराम पिता नानुराम जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .

37/3 14 बद्दी बैवा कालू, गीता पिता कालू जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय ) .

37/4 15 बाबु, शंभु व समदुड़ी पिता शवजी जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .

37/5 16 भेरूलाल , राजू, शारदाबाई पिता शंभूलाल, प्रताबबाई पति स्व. शंभूलाल , सुशीलबाई पति स्व. धूलजी, रवीना नाबा. पिता धूलजी नाबा, सरपरस्ती माता सुशीलाबाई, भेरूलाल , कलाबाई रेशमबाई , नंदीबाई पिता पूंजा जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय) .

37/6 17 मांगू पिता घासी जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय ) .

37/7 18 सुरजबाई पिता रूगनाथ जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय) .

37/8 19 शंकर पिता किशना जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .

37/8/2 20 कमला पति बद्रीलाल जाति भील निवासी देह.

37/9 21 गणेश , छोगालाल , रामुड़ी पिता देवा जाति भील निवासी देह ( अहस्तांतरणीय ).

37/10 22 शांतिबाई पिता तुलसीराम , धन्नी पिता भेरू जाति बलाई देह ( अहस्तांतरणीय) .

1.150

1.150

0.000

1.150

1.150

0.000

0.150

0.000

1.150

1.150

1.150

0.000

1.150

0.000

1.150

0.000

1.150

1.150

1.150

1.150

0.000

0.000

0.550

0.550

0.600

0.000

0.600

1.150

1.150

0.000

0.060

0.000

0.060 2553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

18/7 23

1169/2 कालू, मोहन , ईश्वरलाल , रम्भाबाई पिता बद्दा , बगदीबाई, बेवा बद्दा , कैलाश, मोहन पिता गल्ला जाति भील निवासी देह.

(7)

(6)

(5)

(4)

0.000

0.120

0.120

0.270

0.000

0.270

0.390

0.000

0.390

योग .. 2

18/8 24 धापूबाई बैवा उदा जाति भील भू-स्वामी सा. देह .

25

15

17 भेरू पिता पूंजा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.

26

28/2

0.530

0.000

0.530

0.000

0.110

0.110

0.000

0.260

0.260

1.230

0.000

1.230

0.000

0.070

0.070

0.260

1.670

1.410

योग .. 4

21/1 26 शोभाराम पिता वरदा जाति भील निवासी देह.

22/1.

27 चुन्नीलाल पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह.

22/8 28 धूलजी पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह.

22/9 29 गणपत पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह

1216/8

24/3 30 राजाराम पिता भेरूलाल जाति कुलंबी निवासी सा. देह.

0.260

0.260

0.000

0.930

0.000

0.930

0.940

0.000

0.940

0.930

0.930

0.000

0.750

0.000

0.750

0.000

1.100

1.100

0.000

1.850

1.850

योग .. 2

24/2 31 लक्ष्मी पति राजाराम जाति कुलम्बी निवासी सा. देह.

18/5 32 कमलाबाई, कृष्णाबाई, रेखाबाई, संगीताबाई पिता मोहनलाल , पवित्राबाई बेवा मोहनलाल जाति कुंलबी निवासी ग्राम.

25/2/1 33 पप्पुलाल पिता शांतिलाल जाति भील निवासी सा. देह.

25/2/2 34 गेंदू पिता नराण जाति भील निवासी ग्राम

25/1/2 35 पवन पिता रतन जाति भील निवासी ग्राम .

25/3/1 36 पप्पु पिता गोरधन जाति भील निवासी ग्राम.

0.000

0.600

0.600

0.000

0.300

0.300

0.350

0.350

0.000

0.280

0.000

0.280

0.350

0.000

0.350

0.000

0.450

0.450 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

2554

(2)

(3) (1)

25/3/2 37

25/4 मुकेश पिता सुरजी जाति भील निवासी ग्राम.

(6)

(5)

(7) (4)

0.250

0.250

0.000

0.200

0.000

0.200

0.450

0.000

0.450

योग .. 2

27 38 भेरू पिता सुखराम , कमला, मांगुबाई पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम सा. देह.

28/3/1 39 तेजराम पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम उमरथाना.

28/3/2 40 रामा पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम

28/3/3 कैलाश पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम

41

33 चम्पालाल पिता जवरा जाति भील निवासी

42

ग्राम

34/1 43 भेरु पिता शंभू, सुशीला बैवा धुलजी जाति भील निवासी ग्राम.

34/2 44 राजेन्द्र पिता शंभु प्रतापी बैवा शंभु जाति भील निवासी ग्राम.

34/3 45 रविना पिता धूलजी ना. बा. सरपरस्त माता सुशीला जाति भील निवासी ग्राम.

1209 46 मोहन पिता वरदा जाति भील निवासी ग्राम

1210

योग..2

1208

1214

1159 47 दशरथ , नंदीबाई, कंचनबाई पिता थावर व मीराबाई बैवा थावर जाति भील निवासी सा. देह.

योग 3

1211 48 नंदू मोती पिता थावर जाति भील निवासी सा. देह.

1216/1 49 रामा पिता नाहरजी जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय) .

1216/2

1217/2 50 रादू पिता उदा जाति भील निवासी सा. देह (अहस्तांतरणीय) .

1218/2

1158/3 0.000

1.790

1.790

0.650

0.000

0.650

0.650

0.650

0.000

0.650

0.650

0.000

0.650

0.000

0.420

0.000

1.600

1.600

1.370

1.370

0.000

0.400

0.000

0.400

0.240

0.000

0.240

0.000

0.300

0.300

0.540

0.000

0.540

0.070

0.000

0.070

0.000

0.190

0.190

0.220

0.000

0.220

0.480

0.000

0.480

0.000

0.190

0.190

0.000

0.800

0.800

0.800

0.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.050

0.050

0.000

1.040

0.000

0.190

0.990

1.040

0.050

योग .. 4

1216/3 51 नंदू, मोती, आनन्दी पिता थावर व वरदी बैवा थावर जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय ) .

1216/4 52 बगदीया पिता पूना जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय ) .

1216/5 53 बगदीया पिता धन्ना जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय ) .

0.760

0.000

0.760

0.800

0.800

0.000

0.800

0.800

0.000 2555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

1216/6 54 मोहन , सोमा, भागुड़ी पिता नारायण जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय) .

1216/7 55 गंगाराम, बाबू, प्रकाश , संजू पिता शंभू हिस्सा 1/2 रामा पिता नंदा हिस्सा 1/2 जाति भील निवासी ग्राम (अहस्तांतरणीय) .

1217/1 56 अमृत पिता उदा जाति भील सा. देह

1218/1

1206/1

1158/2

(6)

(5)

(7) (4)

0.800

0.400

0.400

0.800

0.700

0.100

0.040

0.040

0.000

0.090

0.000

0.090

0.060

0.000

0.060

0.190

0.150

0.040

योग .. 4

1217/3 57 शोभाराम पिता रतन जाति भील सा. देह

1218/3

1229/3 58 धापू पति रादू जाति भील निवासी ग्राम

1234 59 वरदीचंद, तेजमल, प्रकाश, मोहनबाई, श्रीकांताबाई पिता मांगीलाल जाति महाजन सा. देह.

1236 60 नलिनि देवी पति शोभाराम पुरोहित जाति ब्राह्मण निवासी डालूमोदीबाजार रतलाम.

61

1240 कु. पूजा पिता पारसमल कोठारी निवासी 12 चांदनी चौक, रतलाम भू-स्वामी.

1233/2 62 नरसिंग पिता लाला जाति भील सा. देह .

1232 63 कलाबाई पिता नानूराम जाति भील सा. देह

1231

1143

1178 64 भेरूलाल, मुन्नालाल, जानीबाई, मोहनबाई, पिता हरा, राजूबाई बेवा रामचंद्र, सीताराम, विधाबाई पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम सिमलावदा.

0.000

0.050

0.050

0.000

0.400

0.400

0.800

0.800

0.000

0.650

0.000

0.650

0.000

1.800

1.800

0.000

0.040

0.040

0.000

0.440

0.440

0.420

0.420

0.000

0.200

0.200

0.000

0.180

0.000

0.180

0.800

0.600

0.200

योग .. 3

1141

1177

1150 65 मोहन, सोमा, मांगुड़ी पिता नारायण व नंदी बैवा नारायण व हुरजी, गेंदी, सीता, नानुड़ी पिता थावर जाति सा. देह.

0.800

0.000

0.800

0.370

0.000

0.370

0.200

0.200

0.000

1.370

1.170

0.200

योग .. 3

1144

1145 66 शैलेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत सा. देह.

1146

योग 3

1181/1

1183/3 67 रामा पिता नंदा जाति भील निवासी मजरा गुर्जरपाड़ाः

0.000

0.160

0.160

0.000

0.160

0.160

0.180

0.000

0.180

0.000

0.500

0.500

0.180

0.000

0.180

0.040

0.000

0.040

0.000

0.220

0.220

योग 2

1181/2

1183/4 68 संजू पिता शंभू जाति भील निवासी मजरा गुर्जरपाड़ा.

0.180

0.000

0.180

0.000

0.040

0.040

0.220

0.000

0.220

योग .. 2

2556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

(3)

(2)

(1)

1180/6 69 अनिता पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम

1179/3

(7) (4)

(5)

(6)

0.020

0.020

0.060

0.060

0.000

0.080

0.000

0.080

योग

2

1180/7 70 शारदा पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम

1180/8 71 मंजू पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम

1180/1 72 बसंती पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम

1179/1 0.000

0.100

0.100

0.000

0.020

0.020

0.000

0.060

0.060

0.000

0.310

0.310

0.370

0.000

0.370

योग .. 2

1176 73 शंभू पिता मोती जाति भील सा. देह

1148/2

1151/3 74 नरेन्द्रसिंह, हरेन्द्रसिंह पिता रूपसिंग व कैलाश कुंवर बैवा रूपसिंह जाति राजपूत सा. देह.

0.000

0.050

0.050

0.600

0.000

0.600

0.060

0.000

0.060

0.660

0.660

0.000

योग .. 2

1149

1151/1 75 सुगन कुंवर पति सूर्यपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम.

0.250

0.250

0.000

0.020

0.020

0.000

0.000

0.270

0.270

योग .. 2

1151/4 76 भूपेन्द्रसिंह पिता सूर्यपालसिंह जाति राजपूत सा. देह.

1154/1

1153 77 शिवनारायण पिता ईश्वरलाल जाति कुलंबी निवासी ग्राम.

0.000

0.110

0.110

0.000

0.960

0.960

1.120

0.000

1.120

2.080

2.080

0.000

योग .. 2

1212/1 78 भूरी पिता नागू जाति भील निवासी ग्राम

1179/2 0.000

0.010

0.010

0.080

0.080

0.000

0.080

0.090

0.010

योग .. 2

1151/2 79 भंवरसिंह, भगवानसिंह पिता लालसिंह, समन्द कुंवर पिता लालसिंह जाति राजपूत सा. देह .

1158/1

1206/2 80 मयलीबाई पति बाबू, गोविन्द बा. गोपाल, घनश्याम नाबा, पिता बाबू नाबा . सरपरस्ती माता मयलीबाई जाति भील सा. देह.

0.300

0.000

0.300

0.000

0.080

0.080

0.060

0.100

0.040

0.180

0.040

0.140

योग .. 2

81 गभीर पिता जवरा जाति भील सा. देह

1157/4

1129/1 82 मोहनलाल पिता वजेराम जाति कुलंबी सा. देह

0.220

0.100

0.120

0.000

0.500

0.500 2557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

1216/9 83 कलाबाई पति गुलदीन, कृष्णाबाई पिता गुलदीन, कैलाशचन्द्र उर्फ शंभू पिता कालू जाति मेहतर ( अहस्तांतरणीय) .

84 धुलीबाई पति कालु जाति भील निवासी ग्राम 1229/2

124

महायोग ..

(7)

(6)

(4)

(5)

0.000

0.120

0.120

0.050

0.050

0.000

57.860

44.820

13.040

1. उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम बिरमावल में कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान का निरीक्षण ) कलेक्टर कार्यालय , रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2018-848-प्र.क्र.15 अ-82-2017-18 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 , दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमिधारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

ग्राम-जमुनिया, तहसील-रतलाम, जिला-रतलाम, लगभग क्षेत्रफल-11.05 हेक्टर

ग्राम जमुनिया तहसील व जिला रतलाम पटवार हल्का नंबर कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्र.

खसरा क्रमांक (3)

(2)

(1)

266/1 1 देवीसिंग पिता चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

268/3 2 रतन पिता मांगू जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

3 रामलाल पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम 295 भू-स्वामी.

4 सोनी पिता दल्ला जाति बंजारा निवासी ग्राम 297 भू-स्वामी.

299/5 5 राजू पिता नारायण जाति भील निवासी उमरथाना भू-स्वामी.

6 रामसिंग , कालूसिंग पिता गिरधारी जाति गुर्जर 345 निवासी ग्राम भू- स्वामी.

7 कैलाश , शिवचरण , कालू राजेन्द्र पिता सरदार 346 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) परिसम्पत्तियों असिचिंत

का विवरण (7) सिंचित (4)

(5)

कुल (6)

0.000

0.500

0.500

0.000

0.180

0.180

0.250

0.000

0.250

0.000

0.150

0.150

0.000

0.180

0.180

0.000

2.830

2.830

0.000

0.560

0.560 2558

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

(3)

(2)

(1)

347 8 करनसिंह, जगदीश पिता सरदार, ब्राह्ममणी बैवा सरदार, भूरीबाई, कारीबाई, पटलेन बाई पिता सरदार 1/2 भुवान पिता हिरा जाति बंजारा निवासी ग्राम भू- स्वामी.

348/3 9 बापू पिता लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

351

352

355 10 मदनलाल, हिरालाल पिता कमलसिंह गोपाल, शोभा, रेखा , संतोष (ना. बा. ) पिता मोहनसिंग सपरस्त काका मदनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी.

योग 3

357 11 दिनेश , जितेन्द्र, पदमा पिता दुर्गाशंकर, कमलाबाई बैवा दुर्गाशंकर जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

358 12 ईश्वरसिंह, चमनसिंह , पिता करणसिंह, राजूबाई पिता करणसिंह मैनाबाई बैवा करनसिंह , मैनाबाई बैवा करनसिंह, लक्ष्मण , कैलाश पिता विशेन जाति बंजारा निवासी ग्राम भू- स्वामी.

365

367 13 बालाराम, गिरधारी , हाकमसिंह, कमला, रेखा पिता अमरा व जमनीबाई बैवा नरभेसिंह व भल्ली, गुन्नी पिता परथा मांगीलाल, जगदीश , रतन, पदमसिंग , शांतिबाई, सोहदाबाई, इन्द्राबाई, संचीबाई पिता गंगाराम व गौरीबाई बैवा गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम भू- स्वामी.

योग 2

363/23 14 सरदार पिता मेधा बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

363/25 15 दिलीप पिता धनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी.

363/22 16 वजेसिंह पिता मांगू बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

363/24 17 उकांर पिता मांगू बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

महायोग

(7)

(6)

(4)

(5)

0.000

0.850

0.850

0.000

0.850

0.850

0.240

0.240

0.750

0.750

1.020

1.020

2.010

0.000

2.010

0.300

0.300

0.000

0.000

0.020

0.020

0.000

0.040

0.040

0.060

0.060

0.000

0.000

0.100

0.100

0.000

0.660

0.660

0.000

0.400

0.400

0.000

0.550

0.550

0.000

0.660

0.660

11.050

4.070

6.980

1. उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम जमुनिया में कोटेश्वर ( इमलीपाड़ा ) तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म. प्र . के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान का निरीक्षण ) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्र. 2215 - नोअविप-विपप्र-2017-2018.- आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम क्रमांक

(3) परीक्षार्थी का नाम (2)

(1)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा

4 श्री गौरव बेनल

भारतीय प्रशासनिक सेवा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह

6

भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री दिलीप कुमार यादव

सहायक अधीक्षक, 7 सुश्री पूजा राय

भू-अभिलेख.

भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री सिद्धार्थ जैन

9 श्री सुनील राणा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

10 डॉ. सुरेखा यादव

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 13 श्री अंशुल गुप्ता

क्र. 2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)

क्रमांक (1)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल

भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह

नायब तहसीलदार 6 सुश्री ज्योति जाटव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री दिलीप कुमार यादव

सहायक अधीक्षक, 8 सुश्री पूजा राय

भू-अभिलेख.

नायब तहसीलदार 9 श्री रविन्द्र सिंह चौहान

नायब तहसीलदार 10 सुश्री रूपेश्वरी कुंजाम

नायब तहसीलदार 11 सुश्री शिवानी श्रीवास्तव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री सिद्धार्थ जैन

सहायक अधीक्षक, 13 डॉ. सुरेखा यादव

भू-अभिलेख.

भारतीय प्रशासनिक सेवा 14 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 15 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 16 श्री अंशुल गुप्ता

नायब तहसीलदार 17 श्री अनुराग उइके

क्र .2215- नोअविप- विपप्र - 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

क्रमांक .(1)

पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)

भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री आशीष तिवारी 1

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा

4 श्री गौरव बेनल

भारतीय प्रशासनिक सेवा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री दिलीप कुमार यादव

नायब तहसीलदार 7 सुश्री रत्नराशि पाण्डेय

भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री सिद्धार्थ जैन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री अंशुल गुप्ता 2560

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

क्र.2215 - नोअविप-विपप्र- 2017-2018.- आर.सी.वी. पी . नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)

क्रमांक (1)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 सुश्री जयति सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री दिलीप कुमार यादव

नायब तहसीलदार 5 श्री संजय यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री सिद्धार्थ जैन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री अंशुल गुप्ता

क्र .2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)

क्रमांक (1)

उप जिलाध्यक्ष 1 श्री आनंद सिंह राजावत

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री आशीष सांगवान

उप जिलाध्यक्ष 4 श्री ओमनारायण सिंह

बडकुल.

नायब तहसीलदार 5 सुश्री कल्पना शर्मा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 सुश्री जयति सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री दिलीप कुमार यादव

उप जिलाध्यक्ष 8 सुश्री नदीमा शीरी

उप जिलाध्यक्ष 9 सुश्री निधि सिंह गोहल

(3) (2)

(1)

नाब तहसीलदार 10 श्री नीरज कालमेघ

उप जिलाध्यक्ष

11 श्री नीलेश कुमार शर्मा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 सुश्री प्रीति यादव

उप जिलाध्यक्ष

13 श्री मनीष कुमार जैन

उप जिलाध्यक्ष

14 श्री संजय कुमार

नायब तहसीलादर 15 श्री संजय यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 16 श्री सिद्धार्थ जैन

सहायक अधीक्षक, 17 श्री सुनील राणा

भू-अभिलेख.

भारतीय प्रशासनिक सेवा 18 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 19 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 20 श्री अंशुल गुप्ता

क्र .2215- नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया . इस आयोजित परीक्षा के 1. सिविल विधि तथा प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)

क्रमांक (1)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल

भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री दिलीप कुमार यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 7. सुश्री प्रीति यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री सिद्धार्थ जैन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री अंशुल गुप्ता

2215- नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार 2561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के -1. लेखा एवं वित्त में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) क्रमांक (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

उप जिलाध्यक्ष श्री अखिल राठौर 1

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री किरोडीलाल मीणा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 श्री गौरव बेनल

भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 सुश्री जयति सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा 7. श्री दिलीप कुमार यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 सुश्री प्रीति यादव

उप जिलाध्यक्ष 9 सुश्री वंदना राजपूत

भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री सिद्धार्थ जैन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 13 श्री अंशुल गुप्ता

क्र.2215- नोअविप- विपप्र - 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के-1 . म. प्र . स्थानीय शासन में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (3) क्रमांक (1)

(2)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल

भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 श्री दिलीप कुमार यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 सुश्री प्रीति यादव

(2)

(3) (1)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 सुश्री सलोनी सिडाना

भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री सिद्धार्थ जैन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 11 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 12 श्री अंशुल गुप्ता

क्र.2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018 .- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के-1 . प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम क्रमांक परीक्षार्थी का नाम

(3) (2)

(1)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री आशीष तिवारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2 श्री आशीष सांगवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 श्री किरोडीलाल मीणा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 4 श्री गौरव बेनल

भारतीय प्रशासनिक सेवा 5 सुश्री जयति सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा 6 सुश्री प्रीति यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा 7 श्री सिद्धार्थ जैन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 8 श्री स्वपनिल वानखडे

भारतीय प्रशासनिक सेवा 9 श्री हरेन्द्र नारायन

भारतीय प्रशासनिक सेवा 10 श्री अंशुल गुप्ता

क्र.2215 - नोअविप- विपप्र- 2017-2018.- आर.सी.वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च , 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1. - हिन्दी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

क्रमांक

(3) (1)

(2)

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 श्री स्वपनिल वानखडे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

[ भाग 1 2562

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

राज्यशासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2018 क्र. एफ-5-1-2017-सात-( एक)

राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परन्तुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण किया जाना

1. सेवा का उद्देश्य.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 भूमि का व्यपवर्तन की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वितीय एवं तृतीय के अधीन अधिसूचित सेवा क्रमांक 4.16 में यह प्रावधान है कि-

उपधारा ( 1 ) परन्तुक द्वितीय-

यदि किसी ऐसी भूमि का जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई है, किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है , भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है.

उपधारा ( 1 ) परन्तुक तृतीय-

यदि किसी ऐसी भूमि का जो कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई है , भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उद्योग के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है.

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा-उपरोक्त मामलों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत भू- राजस्व के पुनर्निधारण के लिए 30 दिन की कार्यवाही नियत करते हुए लोक सेवा गारंटी दी जाए.

3. आवेदन पत्र का प्रारूप-आवेदन का प्रारूप- एक संलग्न है. जिसमें सेवा क्र. 4.16 के परन्तुक द्वितीय एवं तृतीय के संबंध में उल्लेख है.

4. पात्रता की शर्तें- भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा ( 1 ) में भूमिस्वामी को जिसका नाम भू- अभिलेख में प्रविष्ट हो, व्यपवर्तन करने के लिए पात्र होगा .

5. आवश्यक दस्तावेज- खसरा या खतौनी की नकल , ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि का नक्शा.

6. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

1. आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा. दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा.

2. आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई - मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे.

2563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

3. ऑनलाईन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस से ( e - KYC ) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी .

4. ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्ट आउट निकालकर प्रिन्ट ऑउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा . इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉपी, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रति सोमवार (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस ( को विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा.

5. ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी . पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय - सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी ,अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा . आवेदन जमा होने के बाद पावती पर आपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी.

6. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में आनलाईन उपलब्ध हो जाएगा एवं लोक सेवा केन्द्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को 24 घंटे के भीतर आवेदन निराकरण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा.

7. पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका -7 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय - सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदाय करेगा.

8. सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी सूचना पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता है. अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित पत्र लोक सेवा केन्द्र पर भेजने की आवश्यकता है.

9. लोक सेवा केन्द्र आपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन रिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in ) प्रिन्ट आउट निकालकर दिया जायेगा एवं पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण - पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा.

" प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट ( www.mpedistrict.gov.in ) से मेरे द्वारा निकाला गया है.".

7. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया.- लोक सेवा केन्द्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन निराकरण हेतु उपलब्ध होने पर इस हेतु नियत अवधि के भीतर पदाभिहित अधिकारी ( उपखंड अधिकारी ) प्रकरण का मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए निराकरण करेगा.

8. शुल्क. - लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क रु. 30/- भी जमा करना होगा.

9. अपील.-आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा.

आवेदन का निराकरण समय - सीमा में न होने पर, अपील निम्नानुसार की जा सकेगी .

सेवा

सेवा क्र.

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

कलेक्टर

30 कार्य दिवस

4.16

संभागायुक्त म. प्र. भू- राजस्व, संहिता , 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण किया जाना.

अरूण पाण्डेय , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 2564

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

प्रारूप- एक प्रति,

प्रभारी ,

लोक सेवा केन्द्र,

जिला

मध्यप्रदेश.

विषयः- राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 म. प्र. भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 172 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय / तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त , संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण किये जाने बावत्.

सेवा में,

निवेदन है कि आवेदक राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वितीय / तृतीय के अनुसार व्यपवर्तन की सेवा चाहता हूं. इस हेतु मेरे द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला जिसकी छायाप्रति संलग्न है. .को आवेदन दिनांक . .से लिखित जानकारी प्रेषित की जा चुकी है.

अतः संहिता की धारा 59 के अंतर्गत 30 दिन से भू- राजस्व का पुर्ननिर्धारण कराये जाने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पता

मोबा.

2565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल 2018 क्र. एफ-6-16-2018/सात- नजूल

भोपाल रियासत से संबंधित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30-04-1949 से संबंधित बिन्दुओं पर निर्देश 1. भोपाल रिनासत एवं भारत संघ के मध्य निषपादित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30-04-1949 के अंतर्गत नवाब द्वारा निजी तौर पर धारित अचल संपत्ति आदि की एक अनुसूची तैयार की गई थी. इस अनुसूची में उल्लेखित नवाब की नजी संपत्ति के अतिरिक्त भोपाल रियासत की अन्य समस्त संपत्तियां पूर्ववत शासन की संपत्तियां स्वयमेव शासन में वेष्ठित हो गयी थी , किन्तु यह अन्य संपत्तियां भी शासन के बजाए परिवार के नाम पर दर्ज बनी रही .

2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्लूपी 6054/2001 में याचिकाकर्ता द्वारा नवाब भोपाल के नाम पर धारित जो संपत्तियां सरकार की संपत्ति के रूप में मान्य की गई थीं, उनके अवैधानिक अन्तरण को रोकने और विधि अनुसार शासन का कब्जा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को यथोचित निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया था.

3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा उक्त याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक16-01-2002 के अनुसार - "Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Department of Revenue , Vallabh Bhawan , Bhopal is directed .to hold an enquiry in the whole matter , find out why the property was not recorded in the name of State of MP and why action was not taken to protect it ,. Reply of the petition shall be filed by Principal Secretary , Department of Revenue , Govt . of MP under his affidavit along with the report , as dircted above . The reply will also spell out the action taken in the matter . Further , respondent - 1 is directed not to allow any sale , alienation , encroachment or interference with this property by any one and to take all actions that may be necessary by issuing orders to his officers" .

4. उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 16-01-2002 के अनुपालन में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कार्यालय कलेक्टर ( नजूल ) , भोपाल के पत्र क्रमांक 3394/नजूल/02 , दिनांक 23-03-2002 के द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण, विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया था.

5. इसके पश्चात प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 06-04-2002 में मर्जर एग्रामेन्ट में उल्लिखित नवाब की व्यक्तिगत संपत्ति के अतिरिक्त कतिपय भूमियों को शासन की भूमि मान्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया था. प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8 के अनुसार- " If this conclusion is upheld by the Hon'ble Court then the Government could take a decision about either re - entering the land (involving demolition etc. ) or of settling the land on the persons presently in possession by levying the present prescribed premium , rent etc. In case any of the lands is open/ vacant land , it should be reflected as Government property and allowed to remain as open land under Government ownership " .

6. उक्त याचिका में पारित अंतिम आदेश दिनांक 31-08-2004 के अनुसार-" If there has been an illegal alienation of the Government property , it is for the Government to take appropriate steps to redeem the same . Thus , the rights of the third parties whether , trespassers or not , cannot be decided in this writ petition much less in the petition filed as Public Interest Litigation. We are , therefore , of the considered view that parties should be left free to seek relief in the appropriate Forum provided by law. The State is , therefore , left free to take recourse to such action as is permissible in law to recover its property if the same as been encumbered , encroached or otherwise alienated . " .

[ भाग 1 2566

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

7. कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01 /स्व. निग./2007-08 से लगायत 08 /स्व. निग./2007- 08, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में दर्ज किये गये . इसके अतिरिक्त 109 प्रकरणों को विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है.

8. कलेक्टर, भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 370/लिटि/ एफ/ 2017 , दिनांक 24-03-2017 द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण , विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वरूप परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित करने के पुनः निर्देश जारी किए गए.

9. अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

i. कलेक्टर, भोपाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के हस्तांतरण , विक्रय. अंतरण तथा स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3394/नजूल/2002 दिनांक 23-03-2002 तथा आदेश क्रमांक 370/ लिटि/ एफ/2017 दिनांक 24-03-2017 माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP 6054/2001 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-01-2002 के अनुपालन में जारी किये गये थे , जबकि दिनांक 31-08-2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है , अतः कलेक्टर भोपाल के उक्त दोनों आदेशों को निष्प्रभावी माना जाए.

ii . कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01 /स्व. निग ./2007-08 से लगायत 08/स्व. निग. /2007- 08, मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में, मात्र खसरा प्रविष्टि के आधार पर दर्ज किये गये हैं, जबकि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निगरानी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के किसी आदेश के संबंध में ही की जा सकती है. इसके अतिरिक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5996 माह मार्च, 2017 में प्रस्तुत किये गये उत्तर के अनुसार 109 प्रकरणों को राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है.

उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसी सभी भूमियों के मामलों में , जिनके विवरण परिशिष्ट -1 में दिए गए हैं तथा जो आज भी भू-अभिलेखों में निजी दर्ज हैं ( उन भूमियों को छोड़कर जिन पर शासकीय अस्पताल, शासकीय गेस्ट हाउस , शासन के निकायों/उपक्रमों आदि के अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के निर्माण हो चुके हैं अथवा जो सार्वजनिक उपयोग में है ) , भू- अभिलेखों में यथोचित संशोधन रोके नहीं जाएं.

iii . मर्जर एग्रीमेंट से संबंधित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ( सिविल/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय आदि ) में लंबित प्रकरणों में कंडिका ( i ) , ( ii ) में उल्लेखित उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश से परामर्श कर शासन का यथोचित पक्ष समर्थन किया जाए.

iv . जिन प्रकरणों में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत भूमि पर शासन का दावा प्रस्तुत किया गया है, उनमें शासन के हित में द्दढ़ पक्ष समर्थन किया जाए.

11. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक -1 का अंश भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण पाण्डेय , प्रमुख सचिव.

2567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

परिशिष्ट-1

ग्राम बेहटा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

く

खसरा क्रमांक स.क्र.

खसरा क्रमांक रक्तवा (है.में) स.क्र.

3

2

1

1

2

37

6/1 में से 1/1 में से

1

0.033

2

38

6/1 में से 1/1 में से

0.028

0.025

39

6/1 में से 3

1/2/1

40

4

0.025

1/2/2

6/2 5

0.109

4]

6/3/1 में से 1/3/1

6

42

6/3/2/1 1/3/2/1

0.053

7

6/3/2/2

0.069

43

1/3/2/2

44

6/3/3में से 1/3/3क

0.101

8

9

45

6/3/3में से

0.101

1/3/3ख

46

6/3/4 1/3/4क

10

0.101

6/3/5/1 11

0.101

47

1/3/4ख

12

0.198

48

6/3/5/2 1/3/5

49

0.053

13

6/3/5/3/1 1/3/6/1

14

0.101

50

6/3/5/3/2/1 1/3/6/2/1

51

खसरा क्रमांक

स.क्र.

रकवा (है.मे) रकवा (है.में)

3

2

3 1

9/3/3

0.049 73

0.036

9/3/4

74

0.093 0.012

0.036

75

9/3/5/1 में से

0.044

0.049 76

9/3/5/2/1

0.012

0.024 77

9/3/5/2/2 में से

0.117

78

0.004 0.057

10/1

0.037 79

0.065

10/2

80

0.073 0.137

10/3/1

0.073 81

10/3/2

0.089

0.045 82

0.004

10/3/3

0.020

10/3/4/1

0.093

83

0.045

10/3/4/2/1

84

0.053

0.216 0.008

10/3/4/2/2 में से

85

0.045 0.004

86

10/3/4/2/2 में से

0.020 0.053

87

6/3/5/3/2/2 में से

15

1/3/6/2/2/1 0.036

16

1/3/6/2/2/2

0.214

52

7/1/1

53

7/1/2

0.124

17 1/3/6/2/2/3 में से

0.101

7/1/3/1 18 1/3/6/2/2/3 में से

54

55

7/1/3/2 19

4में से

0.117

56

7/2/1 20

0.113

5/1 में से

57

7/2/2/1 21

5/1 में से

0.121

58

22

0.032

5/2, 6/1 में से

59

5/2में से

0.028

0.202 0.133

88

0.028 0.145

89

11/1/2/2

0.028 90

11/1/2/3/1

0.121

0.065 0.025

11/1/2/3/2/1

91

92

0.008 0.040

11/2/1 में से

93

0.101

0.012

11/2/1 में से

11/2/2/1

0.020 0.057

94

0.008 0.040

95

11/2/2/3/1

7/2/2/3 में से

23

8/1/2/1

60

0.020

5/2में से

24

61

8/1/2/2 25

5/3में से

0.069

8/1/2/3/2 26

5/3में से

62

0.072

27

0.069

63

0.028 0.012

96

11/2/2/3/2/1

0.028 97

11/2/2/3/2/2

0.053

0.004 0.065

98

12/1

99

0.036 0.055

8/1/2/3/3 में से

5/4/1

8/1/1 में से

0.073

64

5/4/2

28

65

5/5 में से

0.101

8/1/1 में से 29

66

8/2/2/1

0.137

5/5 में से

30

8/2/2/2/2में से

5/6/1

31

0.045

67

68 8/2/2/2/2 में से

5/6/2

0.049

32

69

9/1 में से 33

0.121

5/6/3/1

5/6/3/2/1

0.057

70

9/1 में से 34

71

9/2 5/6/3/2/2

0.277

35

72

9/3/2 36

6/1 में से

0.061

12/2/1

0.096 100

12/2/2/1

0.012

0.028

101

0.057 ~

0.065 0.069

102

12/2/2/3/1

0.022

103

0.213

12/2/2/3/2 में से

0.046

104

13/1

0.008 0.024

105

13/2में से

0.712 106

4.240 0.037

15/1/1

107

0.016

15/1/2 में से

0.012

0.026 0.093

108

15/1/2 में से [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2568

145

0.025

15/1/2 में रो

109

146 15/1/2में से

0.026

110

147

0.328

131/2

181

0.749

48/1

182

132/1

48/2

0.061

0.142

133क/ 1

183

0.559

49/1/2में से

15/2

0.049

111

15/3

0.101

148 112

2.772

149 19/1/2/2

113

150

0.401

19/2/1/2, 23/1

114

1.376

151 115

19/4, 20/1

152

0.198

133ख

184

0.161

49/2/2

0.388

133 ग

185

0.040

49/2/3

0.077

186

134

0.433

50

0.057 、

135

187

0.049

57

136

0.166

188

0.130

99, 226/102

1.846

21

116

117

22/1

3.084

153

154

23/2

0.049

118

155

0.040

25/2/2

119

156

0.809

120

26/1

157

4.338

27/1/1/1

121

158

0.081

27/1/1/2

122

159

0.239

27/1/ 1/2/ 1 क-1

123

160

0.114

27/1/ 1/2/2क-1

124

161

0.133

27/1/ 1/2/3 क- ]

125

162 126

27/1/1/2क-2 0.146

163 127

0.146

27/1/1/2/क-3

164

0.146

128

27/1/1/2क-4

165

0.146

129

27/1/ 1 /2क-5

166

0.146

130

27/1/1/2क-6

167

0.344

28/2/2

131

168

0.162

30/2/2

132

169

0.162

32/2/2क

133

170

0.065

32/2/2ख

134

0.036

171 32/2/2 में से

135

172

0.036

136

32/2/ 2ग

173

0.065

32/2/2 घ

137

0.008

174

33/1

138

44

0.704

175 139

0.413

176

45

140

0.267

177

46/1

141

178

0.336

46/2

142

0.020

179

47/1

143

180

*0.640

144

47/2

0.146

137

0.036

189

100

0.032

138

0.081

190

101

0.061

139

191

0.109

102/1

0.028

140

0.494

192

102/2

0.049

141

193

0.036

105

0.020

142

194

0.077

106

0.032

143

195

0.061

107

0.028

144

196

0.069

108

0.049

145

197

0.073

110

0.081

146

198

0.036

111

0.040

150 में से

199

0.073

112

0.129

151

200

0.012

113

0.101

152

201

0.089

116

0.142

153

202

0.243

117

154क

203

0.081 0.024

118

0.109

204

190/115

0.040

119

0.202

205

193/27/1/2

0.057

120

0.203

193/27/2

206

0.024

121

1.073

223/15

207

122

0.045

0.789

224/133

0.008

208

123 क

225/102

0.024

209

0.008

123ख

41.158 0.020

कुल किता 209

123 ग

0.032

124

0.077

125

0.429

129/1 में से

129/2में से 0.024

0.275

130/1 में से

131/1

0.073 2569

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

ग्राम लाऊखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.

खसरा क्रमांक

रकवा (है. में) स.क्र. खसरा क्रमांक

2

3

1

2 1

94-120, 121 , 126/2/3/1

0.105

33

113/1/1/2 2

0.097

34 94-120 , 121 , 126/3/2/1

113/1/1/3 3

1.842

35 94-120, 121 , 126/3/2/2

113/1 / 1 क 4

100-101 /2/ 1 क

36

113/1 / 1 ख

1.608

5

100-101/2/ 1 ख

0.561

37

113/1/1 ग 6

102/2/1

0.348

38

113/1/14 7

102/2/2

0.128

39

113/1/15 8

0.112

40 103 , 104 , 105/2/ 1 / 1 क

113/1/1 च 9

0.289

41 103 , 104 , 105/2/ 1/ 1 ख

113/1/2 10

0.607

42 103 , 104, 105/2/1/2

11

1.780

103 , 104 , 105/2/2

43

114/1/1/2 12

0.454

44

114/1/2ख 109 , 116/2 , 117/2

13

1.132

45 109, 116/2 , 117/1/1 क

114/1 /2ग 14

0.025

46 109, 116/2 , 117/1/ 1 ख

114/1/2घ 15

0.789

47

115/1 / 1 क 109, 116/2 , 117/2/1/2

16

109 , 116/2 , 117/ 1/ 3- 0.304

-48

115/ 1 / 1ख 17

0.498

49

115/ 1 /1 ग 18

110/1/2/1

0.383

50

115/1/2 19

110/1/2/2

0.717

51

115/1/3 20

0.526

110/1/3

52

21

110/1/4

53

0.405

116/1/1/ 1 क 0.282

22

110/1/5

54

0.101

116/1/ 1 / 1 ख 0.020

23

0.036

55

116/ 1/ 1/1 ग 0.045

24

111/2

0.600

56

116/1/ 1/1 घ 0.045

25

112/1/1 क

57

1.866

116/1/1/2/1 26

112/ 1 / 1ख

0.506

58

116/1/1/2/2 1.117

27

112/1/2

59

0.081

116/1/1/3 28

112/1/3 क

0.020

60

29

112/1/3 ख

61

0.162

118/1/2 30

112/1 /3 ग

0.020

62

118/2 31

112/2

63

0.154

119 32

0.433

122/1

64

238/2/1 , 239 , 240 , 241 ,

0.121

124

250 97

242

238/2/ 1 त, 239 , 240 , 241 ,

0.121

125

252/2/1 98

242

238/2/1 थ, 239, 240, 241 ,

126 252/2/2/2 0.045

0.121

99

242

238/2/14, 239 , 240, 241 ,

273/1/2

127

0.121 .

100

242

238/2/ 1 ध, 239 , 240, 241 ,

275/2/9

0.121

128 101

242

238/2/17 , 239 , 240, 241 ,

276/2/9

0.121

129 102

242

238/2/14, 239, 240 , 241 ,

0.121

130

277/2/9/2 103

242

238/2/15 , 239 , 240 , 241 ,

297/207/2 0.283

0.061

131 104

242

238/2/14, 239, 240 , 241 ,

132

299/222 0.073

0.061

105

242

238/2/ 1 भ, 239, 240, 241 ,

301/236/2 0.514

0.061

133 106

242

238/2/ 1 म, 239 , 240, 241 ,

302/241/2 0.049

0.061

134 107

242

खसरा क्रमांक

रकवा (है .में) स.क्र.

रकवा (है .में) 3

1

2

3 0.797

65

0.004

129/2/1/2

0.053

66

133/2

0.081 67

0.299

0.275

216/1/2

0.194

68

216/2/2

0.016 0.105

69

222/1

0.527 70

0.231

0.032 0.299

71

225-226/2/1/ 1

0.121 72

0.024

225-226/2/ 1/2

0.591 0.045

73

230/3

0.036

(237, 238 , 239 , 240 , 241 ,

74

0.640

0.027

242)/ 1/2/ 1/ 1

0.567

75

3.923

(237 , 238 , 239, 240 , 241 , 242)/1/2/1/2 (237 , 238 , 239 , 240 , 241 ,

0.299

76

0.008

242)/1/2/ 1/2/2 (237, 238 , 239, 240 , 241,

0.105

77

0.032

242)/1/2/2/3

(237, 238 , 239, 240 , 241 ,

0.105

78

0.028

242)/1/2/2/4

(237, 238 , 239, 240, 241 ,

0.405

79

0.053

242)/ 1 /2/2/ 5 (237, 238 , 239, 240, 241 ,

0.028

80

0.053

242)/1/2/2/6

0.420

81-

0.028

(237, 238 , 239, 240 , 241 , 242)/1/2/2/ 7

0.385

82

0.202 238/2/1/1 , 239 , 240 , 241 , 242

0.234

83

0.049 238/2/1 क , 239, 240 , 241 , 242

0.202

84

0.053 238/2/18 , 239, 240 , 241 , 242

0.121 85

238/2/ 1 ग , 239, 240, 241 , 242

86

0.121 238/2/1 घ, 239 , 240, 241 , 242

87

0.121 238/2/13, 239, 240, 241 , 242

88

0.121 238/2/ 1 च, 239, 240 , 241 , 242

0.202

89

0.121 238/2/18, 239 , 240 , 241 , 242

90

0.121 238/2/1 ज. 239, 240 , 241 , 242

0.296

91

0.121 238/2/19. 239, 240 , 241 , 242

0.421

92

0.121 238/2/1 , 239 , 240, 241 , 242

0.069

93

0.121 238/2/12, 239 , 240 , 241 , 242

0.409

94

0.121 238/2/18, 239 , 240 , 241 , 242

95

0.450

0.121 238/2/13, 239 , 240, 241 , 242

0.461

96

0.190 238/2/16 , 239 , 240 , 241 , 242

0.016

94/2/2/6 , 120-121-126

151

0.121

0.010 152

94/2/2/7, 120-121-126

1.685

0.010

94/2/2/8 , 120-121-126

153

0.010

94/2/2/9, 120-121-126

0.206

154

0.010

94/2/2/10 , 120-121-126

155

0.049

0.285 156

94/2/2/11 , 120-121-126

0.109

0.014

94/2/2/12, 120-121-126

157

6.105

0.105 158

94/2/3/1 , 120-121-126

0.082

94/2/3/5 , 120-121-126

159

0.020 160

94/2/3/6, 120-121-126

0.113

94/2/4, 120-121-126

161 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

2570

135

308/111/1

0.150

108

234/2/13क

136

1.874

308/111/2 109

244/ 1क

83/1/1/1 , 89 ,

137

0.014

244/1ख

110

130 , 131 , 132

0.028

138

92/1/1 244/2

111

139

92/1/1/2 244/3

0.012

112

92/1/2

0.040

140

113

245/2क

141

92/2

0.284

114

245/2ख

0.263

142

92/2/1,93/क 245/3ख

115

0.174

143

93/ख/ 1 246/2

116

0.084

144

247/2/1,248/1/2

93/घ/1 117

94/2/ 1 क , 120-

145

0.036

118

247/2/3 , 248/1/3

121-126

94/2/1ख , 120-

146

0.749

119

247/2, 248/1

121-126

94/2/2, 120-

0.089

147

120

247/2, 248/2

121-126

94/2/2/3 , 120-

148

0.417

121

248/2/ 1 क

121-126

94/2/2/4 , 120-

1.49

122

248/2ख

0.011

121-126

94/2/2/5, 120-

150

0.360

249

123

121-126

210 178

94/2/5/1 , 120-121-126

0.016

179

0.222

211

128/1/3/1 94/2/6/1 , 120-121-126

0.223

212

128/1/3/2 180

94/2/6/2, 120-121-126

0.166

128/1/4

213

181

94/2/7, 120-121-126

0.010

128/1/5/1

214 182

94/2/8, 120-121-126

215

128/1/5/2 183

0.010

94/2/9 , 120-121-126

113/2

0.061

216

128/1/6/1 184

1.854

217

128/1/6/2 185

116/1/2

133/2

218

0.020

123/1/1

186

187

0.150

134/2 123/1/2

219

207/2

220 188

123/2/1

0.013

221

0.033

208 189

123/2/2क

222

209/2 190

123/2/2ख

0.021

223 191

0.020

210/2 124/1/1 क

192

0.012

212/1/2

224 124/ 1/ 1ख

225 193

0.174

213/2 124/1/ 1म

226

215/2 194

0.016

124/2/ 1 क

227 195

0.024

217/1/1,218 124/2/2/1

228 196

0.004

124/2/2क

217/1/2, 218

229

0.016

217/218/2/1 124/2/2ख

197

230

217/218/2/2 0.637

198

0.036

124/2/2 ग

231

217/218/2/3 0.396

199

0.032

124/2/2 घ

200

232

0.024

124/2/2

221

0.020

233 201

124/2/2 च

223

0.012

234 202

124/2/2छ

235

224/2/1/1 0.301

203

127/1/1

0.511

236

224/2/2क 0.132

204

127/1/ 1ख

0.117

205

237

0.561

127/1/2

224/2/2 प

0.154

238 206

127/2

224/2/2ङ

0.018

239 207

128/1/ 1 क/ 1

240

0.007

224/2/3 208

128/ 1 / 1 क/2

241

209

0.093

231/1/1 128/1/1/ख

0.101

94/2/4/2, 120-121-126

0.425

162

0.101 163

0.833

94/2/4/3 , 120-121-126

0.101 0.089

94/2/4/4, 120-121-126

164

0.101 0.321

165

94/2/4/5 , 120-121-126

0.101 0.299

166

94/2/4/6, 120-121-126

0.101

94/2/4/7, 120-121-126

0.028

167

0.141

94/2/4/8 , 120-121-126

0.069

168

0.020 169

94/2/4/9, 120-121-126

0.057

0.141 170

94/2/4/10 , 120-121-126

0.026

0.012

94/2/4/11 , 120-121-126

171

0.089

0.117 172

0.117

94/2/4/12, 120-121-126

0.101 0.502

94/2/4/13 , 120-121-126

173

0.407

94/2/4/14, 120-121-126

174

0.109

0.019 0.008

175

94/2/4/15 , 120-121-126

0.011 176

0.00:4

94/2/4/16, 120-121-126

0.012 177

0.008

94/2/5, 120-121-126

242

0.016

128/1/2 0.064

231/1/2/1

0.029

243

0.016

231/1/2/2

244

0.053

231/1/2/3

0.093

0.004 245

232/2/1

0.149

0.045 0.121

246

0.101

232/2/3

0.013

247

0.013 0.077

248

232/2/24

0.092

232/2/5

0.073

249

0.097

232/2/6/3

0.089

250

0.093 0.028

251

234/1/1

252

0.053

234/1/2

0.817

0.202 253

234/1/3

0.235

234/1/3/1

0.016 0.482

254

255

0.112 0.388

234/1/3/3

256

0.150 0.283

234/2/ 13 क

254ख

0.255 257

0.377

258

0.741 0.008

255/ख

0.862 259

256/ख

1.130

0.206 0.089

260

257/ख

0.637

261

4.321

260/262/2/2

1.598 262

261

263

264/1

0.016

0.474

217/218/2/4 0.006 264

295/260

0.251

297/207/1

0.417

265

70.853 0.413

कुल किता -265

0.223

0.018

0.243

0.607

0.077 2571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

ग्राम हलालपुरा , तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.

खसरा क्रमांक

स.क्र.

रकवा (है.में)

2

1

3

78

1

0.024

41 2

79/1/1

0.101

42 3

79/1/1/5/4/10/1/2

0.101

43 4

79/1/1/5/1

0.101

44 5

79/1/1/5/2

45

0.101

6

79/1/1/5/3

0.101

46 7

79/1/1/5/4

0.101

47 8

79/1/1/5/4/1

48

0.101

9

79/1/1/5/4/2/1

0.101

49 10

79/1/1/5/4/2/2

0.101

50 11

51 79/1/1/5/4/2/3

0.101

12

79/1/1/5/4/2/4

52

0.101

13

79/1/1/5/4/2/6

0.101

53 14

79/1/1/5/4/2/7

0.101

54 15

79/1/1/5/4/2/8

0.101

55 16

79/1/1/5/4/2/9

0.101

56 17

79/1/1/5/4/2/11

0.101

57 18

79/1/1/5/4/2/12

58

0.101

19

79/1/1/5/4/2/13

59

0.101

20

79/1/1/5/4/5

0.101

60 21

0.101

79/1/1/5/4/10/1/2

61 22 79/1/1/5/4/10/1/4

0.165

62 23

79/1/1/5/5/1

0.101

63 24

79/1/1/5/5/2

0.101

64 25

0.101

65 79/1/1/5/5/3

26

79/1/2

0.101

66 27

79/1/3

67

0.101

28

79/1/4

68

0.101

29 79/1/5/4/2/10/1/1

2.672

69 30

79/2/ 1/2/क/ 1

0.345

70 31

79/2/ 1 /2/क/2

0.411

71 32

79/2/1/2/ख

0.093

72 33

79/2/1/2/1/1

1.853

73 34

79/2/1/2/1/2

74

0.150

35

79/2/1/2/ग/3

75

0.133

36

79/2/ 1 /ख

76

0.183

37

79/2/2/क

77

0.121

38

79/2/2/ख

78

1.093

39

80/ 1/क

1.731

79 40

80/1/3/1

0.200

खसरा क्रमांक

रकयां (है.में) 2

3

80/1/ख/2

1.531

80/2

0.315

80/3

0.319 80/4

0.646

80/5

0.643

80/6

0.786 80/7

0.752

81

0.328

82/1/1

0.101

82/1/2

0.101

82/1/3

0.101

82/1/4

0.041

82/1/5

0.077

82/1/6/1

0.405

0.749

82/1/6/2, 82/1/6/3 , 82/1/6/4 , 82/1/6/5 , 82/1/6/6/1

82/1/6/6/2

0.060

82/2

0.101

3.358 83 , 84/2, 85/2/1/1 , 86, 87/1/1 , 120/84/2

84/1/1

0.061

84/1/2

0.101

84/1/3

0.101

84/1/4

0.024

4.662

83, 84/2, 85/2/1/1 , 86 , 87/1/1 , 120/84/1

0.089

85/2/1/2 , 86

85/2/2, 86

0.061

0.067

85/2/3, 86

85/2/4,86

0.067

85/2.5.80

0.067

85/2/6,86

0.101.

85/2/7,86

0.101

87/1/2

0.101

87/2/1

1.013

87/2/2

0.210

87/2/3

0.384

87/3

1.356

88/1

0.607

88/2

0.161

89/1

0.247

89/2,89/ 3

0.073

कुल कित्ता 79

31.868 2572

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

ग्राम बोरबन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.

खसरा क्रमांक

रकवा (है.में) स.क्र.

1

2

3 1

14/2में से

0.466 2

14/2 में से

0.021 3

14/2 में से

0.021 4

14/2में से

0.129 5

0.008 14/2 , 15/3/1/1 में से

6

0.068

14/2, 15/3/3

7

14/2, 15/3/1/2

0.023 8

14/2 , 15/3/1/3

0.025 9

14/2में से

0.299 10

14/2

0.008 11

15/2में से

0.150 12

15/2 में से

0.097 13

15/2में से

0.097 14

15/2में से

0.150 15

15/2/1 में से

0.077 16

0.018

15/2/3/ 1 क

17

15/2/3/2क

0.006 18

15/2/3ख

0.018 19

15/2/2

0.149 20

15/3/1 में से

0.231 21

15/3/1 में से

0.011 22

15/3/1 में से

0.014 23

15/3/1 में से

0.035 24

15/3/1 में से

0.012 25

15/3/1 में से

0.012 26

16/1 में से

0.150 27

16/1/1

0.318 28

16/1/2

0.023 29

16/2में से

0.129 30

16/2में से

0.321 31

16/2में से

0.348 32

16/2 में से

0.352

16/2में से

33

0.152 खसरा क्रमांक

रकवा (है. में) 1

2

3

34

16/3 में से

0.012 35

16/3 में से

0.123 36

16/3 में से

0.041 37

16/3में से

0.016 38

16/3 में से

0.011 39

16/3में से

0.162 16/3में से

0.162 40

16/3में से

0.162 41

42

16/3में से

0.162 43

16/3 में से

0,162 44

16/3 में से

0162 45

16/3

1.064 46

16/4 में से

0.152 47

16/4/2/1

0.159 48

16/4/2/2

0.020/ 49

16/4/2/3

0.020 50

16/4 में से

0.165 51

0.150 19/1/1

52

16/4/क2

0.315 53

16/4ग

0.129

0.133 54

16/4घ

55

0.032 16/4ख

56

0.733 16/4क/मि-- 1 , 19/1/1/1

57

16/4 में से

0.099 58

16/4/1

0.051- 59

16/4/2

0.048 60

16/फ/6

0.154 16/ब.

0.198 61

62

19/1/1

0.150

8.885 कुल किता 62 2573 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्रकरण क्रमांक 13- अ- 82-2016-17

टीकमगढ़ , दिनांक 16 अप्रैल 2018 चूँकि शासन को इस वात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन सम्भाग टीकमगढ जिला टीकमगढ के पक्ष में बरूवानाला तालाब योजना की पोहा भाटा उप नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2/2014/ सात /2-ए / भोपाल दिनांक12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है ।

अतः मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2/2014/ सात/2- ए/ भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व आदि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोडकर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । म्याद गुजर जाने पर किसी भी आपत्ति पर बिचार नही किया जावेगा । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति ज्ञापन क्रमांक 12-2/ 2014 / सात/ 2-ए/ भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । 1. परियोजना का नाम

बरूवानाला तालाब योजना की पोहाभाटा उप नहर निर्माण 2. भूमि का विवरण

ग्राम पोहाभाटा तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म ० प्र०

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 0.250 है0

अनुसूची

क्र भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकवा अर्जित रकवा हे०में.

1

1.291 है0 0.080.है0

368/4/2/2

कृपाराम तनय बालाराम वसोर निवासी पोहा

1.619है0 0.010 हे 0

316/4/ 2/ख

2 मुलिया पत्नी जूजा, जमुना, लक्ष्मीदास, गोपालदास, तनयजूजा, लक्ष्मी, मेवा, पुत्री जूजा, रामदेवी पत्नी प्रभु ढीमर, कलू, नरेश तनय प्रभु ढीमर, शांति पुत्री प्रभु ढीमर 1/3 भाग बृजकिशोर बा. संतोष नाबा सर.भाई बृजकिशोर तनय मातादीन ढीमर 0.854/1.056 भाग , जमुना तनय हरप्रसाद ढीमर 0.202/1.056 भाग , बैना, श्री लडकू पुत्री छिदामी जाति ढीमर, बिन्ना पुत्री मातादीन ढीमर निवासी पोहाभाटा

1.549है0 0.160 है0

316/4/2/3

3 गुलाब, रहीश, जसरथ तनय शिवदयाल जाति नाई निवासी पोहा

योग-'

4.459है0 0.250 है0

A

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरूवानाला तालाब योजना की पोहा भाटा उप नहर के निर्माण करने हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवंभू अर्जन अधिकारी निबाडी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2574

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक 904-1285-18 - पचास- 2.- किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1 ) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए , कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्ः-

:: अनुसूची::

जिला का नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

4

1

2

3

बालाघाट

1.

बालाघाट

श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा, JMFC 2. बडवानी

श्री सोहन लाल भगोडा, JMFC

बड़वानी

3.

भिण्ड

भिण्ड

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, JMFC 4.

श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, JMFC

बुरहानपुर

बुरहानपुर

5.

श्रीमती सोनाली शर्मा , JMFC

छतरपुर

छतरपुर

6. दमोह

दमोह

श्रीमती रितिका मिश्रा ( पाठक) , JMFC 7. होशंगाबाद

होशंगाबाद कु. दीप्ती ठाकुर, JMFC

8. मण्डला

मण्डला

श्रीमती शोभना गौतम , JMFC

श्रीमती शिखा अग्रवाल , JMFC

9.

मुरैना

मुरैना

श्रीमती स्वपना श्री सिंह , JMFC

नरसिंहपुर

10. नरसिंहपुर

11.

नीमच

नीमच

कु. शीतल बघेल , JMFC

पन्ना

12. पन्ना

श्री मनोज कुमार तिवारी , JMFC

रायसेन

श्रीमती रिजवाना कौशर, JMFC

13. रायसेन 2575 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

14. राजगढ

राजगढ

श्री देवेन्द्र सोलंकी, JMFC

15. रतलाम

रतलाम

कु. संचिता भडकारिया , JMFC रीवा

16.

रीवा

श्री हरिओम अतलासिया , JMFC 17. सतना

सतना

सुश्री सुषमा उपाम्मन , JMFC 18. सिवनी

सिवनी

श्रीमती सुमन उइके , JMFC

शहडोल

19.

शहडोल

श्री सतीश शर्मा , JMFC

श्योपुर

20.

श्योपुर

श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह , JMFC 21. सिंगरौली

सिंगरौली

श्रीमती सपना शर्मा, JMFC

उज्जैन

22.

उज्जैन

श्रीमती तृप्ति पाण्डेय , JMFC

23. विदिशा

विदिशा

श्री दिनेश कुमार प्रजापति JMFC 24. खरगोन

खरगोन

कु. हर्षिता शर्मा , JMFC

25. आगर (शाजापुर) आगर ( शाजापुर) श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , JMFC No. 904-1285-18 - L - 2.- exercise of the powers conferred by sub- sectiorin( 1 ) and (2) ' of section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2015 (No.02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely: -

Schedule-

S.

Name of the District

NO

Name of the Principal Magistrate & Designation

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

4

2

3

1

BALAGHAT

1

Smt . Aparna Rajesh Sharma , JMFC

BALAGHAT BARWANI

BARWANI

2

Shri Sohan Lal Bhagoda , JMFC [ भाग 1 2576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

BHIND

BHIND

3

Shri Gyanendra Kumar Shukla , JMFC

BURHANPUR

BURHANPUR

4

Shri Rajendra Kumar Patidar , JMFC

CHHATARPUR

CHHATARPUR

Smt . Sonali Sharma, JMFC

5

DAMOH

DAMOH

Smt. Ritika Mishra ( Pathak) , JMFC 6

HOSHANGABAD

HOSHANGABAD

7

Ku . Deepti Thakur, JMFC

MANDLA

MANDLA

Smt. Shobhana Gautam , JMFC

8

MORENA

MORENA

9

Mrs. Shikha Agrawal , JMFC

NARSINGHPUR

NARSINGHPUR

10

Smt. Swapna Shri Singh , JMFC

NEEMUCH

Ku . Sheetal Baghel , JMFC

11 NEEMUCH

PANNA

PANNA

12

ShriManoj Kumar Tiwari , JMFC

RAISEN

Smt. Rizvana Kauser, JMFC

RAISEN

13

RAJGARH

RAJGARH

14

Shri Devendra Solanki , JMFC

RATLAM

Ku . Sanchita Bhadkaria , JMFC

RATLAM

15

REWA

REWA

16

Shri Hariom Atlasiya, JMFC

SATNA

SATNA

17

Sushri Sushma Upamman , JMFC

SEONI

SEONI

18

Smt. Suman Uike , JMFC

SHAHDOL

19 SHAHDOL

Shri Satish Sharma , JMFC

SHEOPUR

20 SHEOPUR

Shri Surendra singh Kushwaha , JMFC

SINGRAULI

SINGRAULI

21

Smt. Sapna Sharma, JMFC

UJJAIN

UJJAIN

22

Smt . Tripti Pandey , JMFC

VIDISHA

23 VIDISHA

Smt . Dinesh Kumar Prajapati , JMFC

KHARGONE

KHARGONE

Ku . Harshita Sharma , JMFC

24

25

Shri Abdhesh Kumar Shrivastava , JMFC

AGAR (SHAJAPUR)

AGAR (SHAJAPUR)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

2577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 20 मार्च 2018

नस्ती क्र. 141-2017- एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 01- अ-82-17- 18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- खण्डवा तरफ माली

(घ ) अर्जित रकबा 0.36 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.028

1/2

0.008

26/4

0.036

कुल रकबा ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 143-2017 - एलए- भू-अर्जन- प्र . क्र. 02- अ-82-17- 18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख) तहसील - खण्डवा

(ग) ग्राम-सहेजला

(घ ) अर्जित रकबा 0.54 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2).

(1)

221/1

221/3

222 0.05 0.10

0.39 0.054

कुल रकबा..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 142-2017 - एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 03- अ-82-17- 18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग ) ग्राम- देवलामाफी

(घ ) अर्जित रकबा-0.93 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(1) (2) 495 0.12 496/1 0.72 497 0.05 501 0.09 सिंचित 498 0.16 499 0.08 500/3 0.30 सिंचित 502 0.01 सिंचित कुल रकबा 0.039 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2578

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा , दिनांक 5 अप्रैल 2018

नस्ती क्र. 136-2017- एलए- भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामूहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- राजगढ़

( घ) अर्जित रकबा 324.45 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.40

341

1.14

342/1

1.20

342/2

1.03

344

(2)

(1)

347/1

0.52

0.53

*: 347/2

0.53

347/3

1.28

339

340/1

0.80

1.20

340/2

0.54

340/3

0.18

340/4

0.60

340/5

0.10

340/6

0.47

340/7

237/2

1.66

1.70

237/3

1.40

240/1

1.40

240/2

1.08

239

0.51

238/1

0.63

238/2

2.97

390

2.40

418/1

2.40

418/2

0.30

418/3

1.40

241/1

0.53

241/2

2.01

242

243/1

1.13

2.75

477/1

2.65

477/2

1.80

477/3

0.65

477/4

1.84

478/

3.13

479

1.12

480/1

3.20

480/2

0.40

482/1

2.00

482/2

0.80

482/3

1.20

482/4

3.00

482/5

1.19

483

0.36

488 2579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

1.02 522/2

1.18 522/3

1.60 523/1

1.64 523/2

2.30 532

2.64 533

0.61 534/1

0.50 534/2

0.02 535/1

535/2

0.30

0.17 535/3

1.20 535/4

0.60 535/6

0.45 535/7

0.22 535/8

6.35 336/1

1.00 337/1

0.88 337/2

0.88 337/3

348

1.44

1.50 349

2.45 351

0.91 356

1.17 357

2.01 358

2.29 359

0.30 297/1

0.49 297/2

1.18 259/1

2.00 259/2

2.00 259/3

1.19 259/4

1.59 257/1

1.59 257/2

1.45 271/1

271/2

1.46

1.46 271/3

252

0.12

0.16 253

1.14 272/1

1.00 272/2

(2)

(1)

1.20

272/3

272/4

1.15

1.15

272/5

2.19

273/1

2.20

273/2

2.20

273/3

2.68

249

1.19

250/1

250/2

0.40

0.40

250/3

362/1

2.59

0.75

362/2

0.80

243/2

4.10

389

388/1

2.15

388/2

3.25

0.81

384

3.58

245/1

3.60

245/2

423/1

1.51

1.60

423/2

1.60

423/3

1.00

428/1

0.25

428/2

0.20

424

425

0.67

0.25

426

427

0.69

0.79

430

436

2.02

2.00

437

2.21

438

0.32

440

1.72

441

442

0.25

0.55

443

4.10

445

1.36

446

454

1.14

1.00

455

1.51

456 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

2580

(2) (1)

1.49 457

0.09 458

1.56 459/1

0.75 459/2

1.60 459/3

1.12 462/1

0.32 462/2

1.43 463/1

1.41 463/2

1.55 489

6.50 490

0.17 491

1.00 492/1

2.13 492/2

0.33 493/1

1.11 493/2

494

1.44

1.17 499/1/1

1.20 499/1/2

0.80 499/1/3

1.37 499/2

1.83 500

1.52 501/1

1.60 501/2

1.00 503/1

0.04 503/2

0.80 503/3

2.98 504

3.22 505

1.62 510/1

2.00 510/2

0.040 510/3

0.80 510/4

0.80 510/5

511

2.93

1.45 512/1

1.45 512/2

1.45 514/1

514/2

1.00

1.00 514/3

0.33 515/1

(2)

(1)

1.00

515/2

1.00

515/3

0.54

516

0.07

517/1

0.05

517/2

0.18

517/3 , 518/3

536

3.20

0.26

538/1

0.30

538/2

0.30

538/3

2.88

541

542

0.13

3.77

543

2.80

546

1.78

547

2.08

548

1.47

549

1.39

550/1

0.05

550/2

1.20

550/3

1.36

551

1.30

552

0.80

553/1

0.80

553/2

0.50

553/3

0.40

553/4

2.01

555/1

0.80

555/2

1.40

246/1

3.00

246/2

0.52

378/1

1.60

378/2

378/3

1.60

3.61

379/1

4.00

379/2

0.59

376/1

376/2

0.57

0.39

376/3

0.38

376/4

0.48

375/1

375/2

0.50 2581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.41

375/3

0.42

375/4

374

2.53

0.34

363

0.73

364

1.11

365

0.79

366

367

3.77

6.94

368

1.20

237/1

463/3

1.41

1.92

464/1

464/2

4.41

1.27

465/1

1.27

465/2

2.52

466

1.28

467

0.33

518/1

0.15

518/2

0.63

519

3.08

521/1

0.25

521/2

0.15

521/3

1.36

522/1

1.92

372

0.45

448

1.27

338/1

1.00

338/2

324.45

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 133-2017 - एलए -१33-2017 - एलए भू- अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामूहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- सेमलिया

(घ) अर्जित रकबा-173.68 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

1.87

206/1

1.85

206/2

206/3

1.85

0.64

201

0.65

170

169

1.14

3.07

167/1

1.00

167/2

0.50

202/1

0.20

202/2

0.45

168

0.10

203

2.80

207/1

0.67

207/2

0.40

207/3

0.80

207/4

0.40

207/5

207/6

0.40

0.80

207/7

1.40

209 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2582

(2) (1)

1.20 210

1.15 211

1.30 212/1

1.20 212/2

0.80 213/1/1

1.60 213/3

0.80 213/1/4

0.80 213/1/2

0.80 213/1/3

1.09 213/2

214

1.62

1.86 215

0.16 216

0.20 248/1

0.30 248/2

0.92 249/1

1.23 249/2

250

1.05

1.28 251/1

0.50 251/2

0.80 252

0.65 253/1

1.45 253/2

0.60 254/1

0.60 254/2

0.55 254/3

0.21 254/4

0.40 254/6

0.40 254/7

0.40 254/8

255

0.74

3.16 256

1.20 257

1.20 258

1.17 259

1.17 260/1

0.60 260/3

1.13 260/5

0.22 261/1

0.77 261/2

1.61 261/3

0.38 262/1

0.20 262/2

0.20 262/3

3.97 262/4

(2)

(1)

263

0.52

0.26

264

4.57

386

1.92

387

0.05

394/1

0.25

394/2

384/2

0.10

384/4

0.85

0.05

379/1

0.05

379/2

0.80

380

0.08

381

0.06

298/1

0.02

298/2

0.06

298/3

0.06

298/5

0.42

297

0.16

296/1

1.12

296/2

295

2.14

0.34

294/1

0.48

294/2

0.48

294/3

0.48

294/4

266

0.14

0.75

276/1

276/2

0.05

2.20

267/1

0.40

254/5

1.40

267/2

0.20

267/3

267/4

0.25

0.80

267/5

2.11

268

1.27

269

0.80

270/1

0.80

270/2

0.92

270/3

2.12

271/1

271/2

1.20

272/1

0.19

0.19

272/2

0.19

272/3

0.19

272/4

0.75

275/1 भाग 1 ]

2583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

(1)

(2) 275/2

0.75

0.76 275/3

275/4

0.76

1.30 217/1

217/2

1.30

0.70 217/3

3.92 217/4

217/5

0.60 218

2.35

1.67 219

0.82 220

0.42 223/1

0.06 223/2

0.53 223/4

223/5

0.06

0.98 224/1

1.50 224/2

0.75 224/3

224/4

0.42

0.14 224/5

226

1.67

0.97 227/1

1.20 227/2

1.24 228/1

0.40 228/2

228/3

1.25 229

1.60 230

3.01

3.45 231

1.60 233/1

3.27 233/2

1.20 233/3 "

1.42 234

1.23 235

236/1

0.81

1.11 236/2

0.31 236/3

0.32 236/4

0.32 236/5

0.07 237/1

237/2

0.58

(2)

(1)

1.60

239/1

239/2

1.60

0.40

239/3

0.40

239/4

241/1

1.84

241/2

1.84

1.83

241/3

1.00

241/4

1.00

241/5

1.00

241/6

242

0.25

0.10

243

0.40

244/1

0.10

244/2

304

0.10

0.05

323/1

323/6

0.15

163/1

0.56

0.55

163/2

164/1

0.79

0.80

164/2

0.23

165/1

1.20

165/2

2.00

165/3

165/4

0.24

161

5.94

160/1

0.15

1.49

160/2

0.13

162/2

0.71

162/1

0.10

325/1

0.20

325/2

325/3

0.32

326

0.92

173.68

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2584

नस्ती क्र. 134-2017-एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 07 अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से, लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- हण्डियाखेडा

(घ ) अर्जित रकबा-57.72 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

1.09

3

6.00

4

6.00

5

6

2.54

1.21

7/1

1.60

7/2

1.60

7/3

13

1.74

14/1

1.13

0.40

14/2

15

0.21

16

1.84

17

0.39

18

1.54

5.81

19

[भाग 1

(2)

(1)

2.80

20/1

1.60

20/2

1.17

20/3

4.75

21

2.70

22

2.36

23

25/1

1.13

1.60

25/2

25/3

1.54

0.24

70

105

0.55

107

0.33

0.20

121/2

1.05

0.30

111/2

0.80

111/3

0.44

112/1

112/2

0.36

0.19

112/7

112/8

0.05

0.19

114

0.27

118

57.72

कुल योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. 137-2017- एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय -सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से, लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं 2585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम-लुन्हार

(घ) अर्जित रकबा 0.85 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

0.85

(1) 254

0.85

कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

शुद्धि- पत्र धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना नस्ती क्र. 135-2017- एलए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 08- अ-82- 17-18.- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु ग्राम बरार रैयत तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 08- अ-82-17-18 में भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 जनवरी 2018 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 30 दिसम्बर 2017 को, नई दुनिया में दिनांक 30 दिसम्बर 2017 को एवं आम इश्तहार दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को हुआ है. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी नं. 21434/17 .

सही संशोधित प्रविष्टि पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

(2) रकबा हे. में.

रकबा हे. में. (1)

57.28

55.48

उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 55.48 हे. के स्थान पर रकबा 57.28 हे. होगा.

नस्ती क्र. 135-2017- एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-17- 18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- बरार रै.

(घ) अर्जित रकबा-57.28 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में )

(1)

(2)

1.05

1/2

0.25

3

5

0.16

0.08

7/2

8

0.20

1.00

12/1

1.00

12/2

13

6.88

15/1

3.60

15/2

3.34

25

0.12

1.21

104/1

1.80

104/2

0.13

104/5

0.04

104/3

104/4

0.04 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2586

(2)

(1)

0.78

105

0:03

118

0.20

81

0.10

78

77

0.39

0.44

74/1

1.05

129

1.00

120/1

1.21

120/2

121

2.60

1.20

122/1

1.20

122/2

3.16

123-

3.30

124

0.21

126

1.46

133/1

1.60

133/2

0.40

133/3

4.00

134/1

4.00

134/2

2.13

134/3

2.12

134/4

1.30

135/1

0.15

135/2

2.25

136

0.10

338/1

57.28

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.' कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 28 मार्च 2018

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र.क्र. 04-अ-82-2017-18-1901.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है.

अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- मुदरियाटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 3.998 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.047

394/1

0.193

393/1

0.042

392

382

0.021

0.010

391/1

0.097

354/2

0.097

354/1

0.101

357/1

0.341

359

0.061

317

316/1

0.141

0.109

316/2/1

0.061

316/3

0.141

369/2

0.053

69/1

0.073

69/2

52/2

0.154

0.065

69/3/क

72/1ख

0.041

0.004

74/2

0.150

72/3

0.053

50/2

0.041

72/1 /क

0.041

72/2

0.011

73

58/3/ख

0.006

0.046

82

0.041

83/3 2587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.012

85/2

0.041

86/2

0.109

92/2

0.042

91/5

0.010

91/1

51

0.121

0.154

62

0.049

61

0.016

60/2

0.198

370/6

370/7

0.185

0.061

370/2क/1/क/2/क

0.073

370/2/क/1 /ख

0.109

387

0.299

388

0.028

383/1

0.028

383/3

0.028

383/4

0.028

383/2

0.166

380/1

योग .. 3.998

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओदारी डायवर्सन योजना- II के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-2017-18-1902.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- वनसुकली

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.734 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.321

700

703/2/क

0.159

0.057

702/2

0.275

701

0.271

707

708

0.101

0.129

695/12

0.324

695/17

0.097

695/17

योग .. 1.734

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओदारी डायवर्सन योजना- II के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 03- अ-82-2017-18-1903.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

(ग) ग्राम-डोम्हार

( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -5.874 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.186

447 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2588

(2) (1)

0.066 438/473/2

0.012 '438/474/2

0.065 11/2

0.065 12/2

0.032 405

0.065 438/473/1

0.045 13

437/1

0.053

0.093 436

0.101 435/2

0.161 409/1

0.045 134

0.045 182/2

177

0.202 170/3

0.303

0.053 408

0.028 397/4

406

0.291

0.032 14/1

0.101 334/1/क

0.032 215

15/3

0.073

0.041 319/3

0.045 319/4

0.028 313/2

0.029 313/1

0.046 178/1

0.162 177

0.303 170/3

0.045 182/2

0.045 134

0.068

0.038 172/1

0.049 172/2

0.051 172/3

0.012 171/1/3

0.036 168/1

135

0.291 45

0.065

0.041 131

0.105 262

.0.263 247

0.073 216

0.041 132

0.065 126

(2)

. (1)

0.077

301

0.012

294/1

0.133

296/1

0.069

298/2

0.020

235/2

0.032

298/1 /ख

0.020

235/1 /ख

0.020

235/1/क

0.036

314

0.006

310

0.016

309

0.081

307

0.085

304

0.121

303/1

0.041

303/2

0.105

181/2

0.073

238/2

0.004

179/1

0.020

235/1 /ग

0.020

235/1 /घ

264

0.121

0.057

457/5

360/9

0.097

0.174

457/2/क

0.141

360/3

0.008

359/3

0.162

360/8

0.032

357/10

5.874

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओदारी डायवर्सन योजना- II के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

शहडोल, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र . क्र. 30-अ-82-2017-18-2000.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) 2589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जैतपुर

(ग ) ग्राम- जमुनिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 35.833 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

168

0.134

169/1194

0.032

170

0.150

0.024

168/1192

0.073

168/1192

0.045

169

170/1196

0.016

172

0.045

174

0.109

0.125

175

0.129

184

0.162

189

0.364

765

0.024

766

761

0.057

762

0.178

0.045

190/2

0.041

191/1

1.072

594

0.676

656

0.134

743

0.081

711/1234

0.032

713

0.652

710

0.142

732

0.575

714

0.061

728

0.049

729

0.049

731

0.474

733

727

0.045

0.085

735

0.202

781/1240

(2)

(1)

0.081

792

1.271

739

1.080

741

0.283

743/1237

0.142

744

814

0.081

0.462

715

0.081

716

0.069

730

734

0.028

0.234

186

0.344

717

0.223

719

738

0.138

740

0.036

0.247

769

0.045

772

0.117

773

774

0.299

0.380

775

0.174

776

777

0.162

0.182

778/3

788

0.134

0.241

789

0.655

718/1

0.575

718/2

720/1

0.117

0.077

723

724

0.125

0.061

725

726

0.024

767

0.138

768

0.206

0.158

770

771

0.478

0.514

778/2

778/1238

0.146

0.248

779/2

0.097

781/1239

0.332

783/1241

782

1.424

0.890

783/2

0.077

824

0.809

783/1 /ख [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2590

(2) (1)

0.206 815

0.744 745/1 /क

0.405 745/2

0.405 745/1 /ख

0.561 746/1

0.560 746/2

0.093 747

0.121 749

0.109 751

0.057 752/2

0.615 753/1

0.611 755

0.267 748

0.421 750/1

0.012 750/2

0.068 752/1

0.198 753/2

0.093 754

0.333 810

0.263 811

0.567 812

0.798 758

0.069 763

0.045 759

0.073 764

0.250 779/1

0.113 137/1176

0.709 783/3

1.003 783/4

0.219 784

0.356 783/1243/1/क

784/1246

2.290

0.178 783/1243/1/ख

0.054 783/1243/2क

0.112 791

816

0.364 820

0.134

0.194 822

0.061 821

0.146 822/1250

0.437 823

0.032 137/1175

0.429 594/1228

191/2

0.145

0.091 711/1

(2)

(1)

0.146

191/3

0.091

711/2

0.019

783/1243/2/ख

0.018

783/ 1243/ 2ग

0.018

783/1243/2घ

0.054

783/1243/2/क

0.045

190/1

0.575

714

0.089

190/2

35.833

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18-2001.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन्2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जैतपुर

(ग) ग्राम- धनौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -71.753 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.470

2/1

0.368

3

4

0.202

0.250

5/1

6

0.198

0.450

8

0.239

9

0.235

10 2591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.125 11

0.105 12

0.121 13

0.101 14

0.109 15

0.129 16

0.223 17

0.498 21

0.254 5/2

0.404 7/2/ग

0.230 5/3

0.404 7/2/क

0.485 7/1/क

0.324 7/1 /ख

0.404 7/2/ख

0.407 7/2/घ

0.041 170/2

0.045 171/2

0.205 441/2

0.085 18/3

0.223 5/4

0.405 7/3

0.255 31/2

1.409 32/3

0.490 7/4

0.235 28

1.136 7/5

0.404 7/6/1

0.405 7/6/2

0.101 18/1

0.129 19

0.101 26

0.036 138/1

140/1

0.061 141/1

0.061

0.097 169/1

170/1

0.044

0.045 171/1

0.145 441/1

0.101 18/2

0.036 138/2

0.061 140/2

0.093 142

0.097 169/2

0.813 33

(2)

(1)

0.380

35

127/2155

0.065

0.421

132

0.283

29/2

0.097

30/2

0.134

31/ 1 /ख

0.036

138/3

0.061

140/3

0.064

141/2

0.093

143

0.101

169/3

0.044

170/3

0.044

171/3

0.056

435/2

0.145

441/3

0.684

20

0.174

151

0.049

276

0.040

279

0.093

280

0.073

281

0.077

283

0.045

285

0.061

289

0.739

290

0.506

22

0.384

23

0.117

24

0.239

25

0.150

139

0.239

149

0.344

27

0.162

29/1

30/1

0.162

31/1/क

0.271

32/1

1.254

0.809

32/2

2.428

32/4

0.081

42/1

0.061

41/1/2

0.061

41/2/2

42/2

0.081

0.199

43/1

0.144

43/2

0.295

137 2592

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

(2) (1)

153

0.158

0.040 154/1

0.133 154/2/1

0.069 155

0.138 156

0.057 157

0.073 158

0.372 160

0.091 161/1

0.636 163

165

0.134

0.021 166/1

0.059 167/1

0.150 184

0.206 192

0.064 197/1

0.108 200/1

0.061 215/1

0.239 219

0.077 220

0.381 260/1

0.558 34/1

0.194 44

0.445 34/2

0.121 45/ 1/ख

0.089 46

1.619 38/2

0.809 38/3

0.231 39

40

0.129

0.158 52

0.065 98

0.061 41/1/1

0.061 41/2/1

0.040 54/2

0.105 55

57/2

0.129

0.129 123/2

56

0.097

0.120 58/1

0.263 45/2

0.182 64/1

0.182 64/2

0.070 67/1

0.072 67/2

0.182 71/1

(2)

(1)

0.091

71/2

0.146

47

49

0.065

0.150

77/1

0.122

79

0.737

81

0.684

183

0.105

48

0.050

50

0.069

53

73

0.138

0.279

74

0.069

75

76

0.121

99

0.057

0.057

100

0.308

101

102

0.530

0.222

105

2151

0.190

0.036

51

0.041

54/1

0.117

57/1

0.175

123/1

0.268

124/1

125

0.174

0.200

126/1

85

0.368

0.640

90

0.197

91

0.352

104

0.089

116

0.194

117

0.150

127

0.024

129

62/2

0.048

0.064

124/2

58/2

0.026

0.260

126/3

128

0.134

0.097

59

0.126

62/1

0.081

65

0.321

126/2

60

0.154

0.202

80 2593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2) (1) .

0.097 103

0.089 61

0.255 88

0.231 89

0.283 63/1

63/2

0.312

0.019 262

0.010 263

0.316 66

0.129 68

1.011 69

0.271 70

0.098 72/2

0.114 82/2

0.312 83/2

0.016 84/2

0.372 122

0.141 72/1

0.040 82/1

0.045 83/1

0.081 84/1

0.151 77/2

0.134 182

0.097 183/2158

0.125 118/1

0.150 119/2

0.093 121/1

0.049 118/2

0.227 120

0.093 121/2/क

0.153 83/3

0.016 84/3

0.450 86

87

0.170

0.126 113

115

0.025

0.279 181/2194

0.271 92

0.595 93/1

0.138 94

0.117 95

96

0.405

0.247 194

0.174 195

0.040 93/2

0.324 97/1

(2)

(1)

0.271

204

0.299

106/1

0.147

106/2/क

0.148

106/2/ख

0.381

106/3

0.182

145

0.275

175

0.113

198

0.053

207

0.077

208

0.101

209

0.567

110

0.125

112

0.062

114

0.352

181

0.081

187

0.121

188

201

0.312

0.347

272/1

277

0.045

0.093

278

0.154

286

0.057

275/1 /क

1.121

275/ 2/ख

0.069

284

0.202

119/1

0.077

130

0.315

131

0.036

133

134

0.154

0.073

136

0.121

146

148

0.636

174

0.376

0.158

176

177

0.101

0.125

178

0.380

179

0.178

180

0.101

135/1

0.271

147/1

0.101

135/2

0.272

147/2

0.190

150

0.158

153 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2594

(2) (1)

0.405 159

"0.065 169/2156

0.117 172

0.332 173

0.065 179/2156

0.210 189

0.134 190

0.182 191

0.077 185

0.097 184/2157

0.085 186

0.081 215/2

217

0.061

0.030 152/2

0.020 154/2/4

0.044 161/3

0.081 162/1

0.021 166/5

0.068 168/2

0.033 197/5

0.030 200/3

0.028 287

0.170 288

0.692 435

0.367 436

0.081 438

0.204 439

0.095 440

0.186 442/1

443/1

0.019

0.087 445/2

0.186 442/2

0.019 443/2

0.086 445/1

442/3

0.187

0.019 443/3

0.043 445/3

0.163 444

0.485 460/1

0.061 460/2

0.061 154/2/2

0.021 166/2

0.200 167/2

0.150 196

0.065 197/2

(2)

(1)

0.150

199

0.146

202

0.085

203

0.219

210

0.210

211

0.089

213

0.109

212

0.087

214/2

216/2

0.081

0.025

260/4

0.105

166/3

0.032

197/3

260/2

0.462

0.030

152/3

0.020

154/2/5

0.044

161/4

0.170

162/2

0.020

164

0.021

166/6

168/3

0.068

0.032

197/6

200/4

0.030

0.075

214/3

260/5

0.098

0.029

152/1

0.021

154/2/3

0.044

161/2

166/4

0.021

0.070

168/1

0.033

197/4

0.030

200/2

214/1

0.101

0.056

215/3

0.081

216/1

260/3

0.231

योग .. 71.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

2595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-2016-17-2002.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम-कुम्हारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 80.925 हेक्टर .

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.198

854

0.077

855

0.384

858

0.121

860

0.154

861

0.020

862

0.032

863

0.065

264

0.259

988

0.510

989

0.085

865

0.219

866

0.077

867

0.049

1633

0.324

1635/2/ख

0.121

1638

0.210

1641

0.073

1492

0.085

868

0.081

898

0.060

910/1

0.312

911

0.125

914

0.072

991/4

0.606

1049/2

0.130

1530/2

0.435

1531/2

0.041

1532/2

(2)

(1)

0.081

913

0.162

1036/2

0.036

977/1/ग

0.013

981/2

0.154

991/2

0.036

992

0.073

995

0.214

1006

1036/3

0.148

0.164

1037/1

0:369

1038/1

0.373

1036/4

0.148

1037/2

0.368

1038/2

0.040

1043/2

0.682

1042/3

0.405

1049/4

0.380

1074/3

0.183

908/1

0.064

908/2

0.109

975

0.003

1063/1

0.276

977/ 1क

0.283

979

0.146

980

0.100

981/1

0.056

990/1

0.262

1036/1

0.485

1530/1

0.435

1531/1

0.182

1532/1

0.607

1094/1

0.149

977/1/ख

0.184

991/1

1035

0.117

0.162

1744/4क

0.081

1744/4ख

0.057

986

0.291

1499/1

0.057

987

0.174

1071/1

0.137

1075/1

0.369

1076/1

0.162

996 2596

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

(2) (1)

0.113 997

998

0.113

0.170 1050

1051

0.393

0.134 1581/1

0.142 1000

0.124 1040/1

0.606 1042/1

1049/3

0.106

0.381 1074/1

0.061 990/3

0.274 999/3

0.405 977/ 1घ

0.202 977/2

0.081 1581/4

0.020 982

0.036 984

0.020 983

0.028 985

0.061 993

0.073 999

0.182 1031

0.101 1088.4/ख

0.045 1545/4

0.061 1490/2

0.040 1490/1739

0.202 1499/2

0.072 1578/2 क

0.053 1578/2 ख

0.162 1580/2

0.069 1043/1

0.380 1074/2

0.206 1041

0.140 1044/1क

0.267 1052/2

0.101 1053/2

0.188 1044/1/ख

0.162 1487/1

0.138 1504

0.047 1506/2

0.226 1506/3

0.069 1517

(2)

(1)

0.264

1518

1598/2/क/2

0.105

0.020

1600/1/क/2

0.232

1604/1/ख

1745/ 1ख

0101

0.202

1732/1

1732/2

0.202

0.156

1487/2/ख

0.118

1044/2/ क

0.085

1537

0.097

1538

0.085

1544

0.040

1548

0.151

1598/2ख

0.134

1600/ 1 /ख

0.058

1044/2/ख

0.058

1044/2/ग

0.526

1046

0.032

994

1052/1

0.142

0.296

1053/3

0.040

1005/2

1005/3

0.097

0.377

1501/2

0.065

1521/2

0.129

1647/1

0.081

1744/2

0.186

1001

0.227

1030

0.182

1002

0.219

1003

0.295

1048

0.097

1004

0.275

1087

0.081

1005/1

0.162

1005/4

0.130

1647/4

0.151

1086/5

0.081

1581/5

0.202

1736

0.162

1744/3

0.332

1028 2597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.105 1034

0.163 1040/2

0.529 1042/2

0.020 1600/2

0.141 1604/2

0.156 1487/2 क

0.202 1745/2

0.194 1061/1ख

0.890 1062/2

0.280 1063/2

0.170 1064/2

0.525 1614

1616

0.243 1623

0.150

0.093 1065/1

1067/1

0.413

0.247 1068/1

0.129 1068/2

1066

0.437 1067/2

0.413

0.097 1065/2

1068/2/1

0.053

0.061 1068/2/3

0.147 1069/1

1069/2

0.074

0.074 1069/3

1070/1क/ 1

0.234 1070/ 1क/2

0.111

0.158 1070/ 1ख

1070/2

0.331

0.087 1071/1

1075/2

0.138

0.311 1076/2

0.087 1071/3

0.161 1076/3

0.045 1072/2

0.044 1072/1

0.607 1060/5

0.793 1533

0.604 1060/6

0.241 1061/2

0.343 1598/1

0.405 1088/1

(1)

(2)

0.162

1088/4/मिन 1

0.096

1622

0.077

1635/1771

0.413

1646

0.380-

1648

1658

0.174

2.946

1077/1

0.170

1079

1605

0.397

0.065

1610

0.206

1632

0.206

1644

0.287

1645

0.445

1749

0.005

1080/1

1081

0.109

0.405

1082

1661

0.367

1662

0.194

0.206

1663

0.190

1664

1080/2

0.153

0.304

1635/1

0.065

1636/2

0.291

1639

0.121

1653

0.279

1655

0.121

1744/5

0.405

1088/2

0.405

1088/3

0.101

1088/4/ख

0.061

1490/2

0.154

1128

0.048

1500/1

0.049

1539

0.356

1500/2

1542

0.089

0.069

1546

0.061

1519

0.020

1600/1/क/ 1 / 1

0.065

1606

0.150

1608

1609

0.061

0.140

1627/2 2598

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

(2) (1)

0.259 1630/1

0.057 1741

0.064 1521/1

0.202 1732/6

0.607 1527/2

0.032 1545/3

0.044 1078/2

1073

0.615

0.125 1078/1

1083

0.436

0.304 1084

0.251 1086

0.061 1549

0.138 1491

0.063 1739

0.376 1501/1

0.000 1581/2

0.202 1743/2

0.041 1502/1

0.202 1502/2

1503/2

0.192

0.049 1505

0.170 1536

0.125 1541

0.020 1545/2

0.049 1547/2

0.121 1619

0.028 1621

0.304 1629

0.320 1649

0.109 1651

0.147 1631

0.093 1637

0.235 1640

0.081 1639/2

0.709 1654

0.367 1660

0.283 1672

0.178 1508

0.077 1509

0.304 1569

0.101 1732/4

.(1)

(2)

0.032

1510

0.148

1507/2

0.066

1511

0.259

1512

0.049

1515

0.049

1516/1738

0.291

1513

1514

0.198

0.049

1516

0.259

1634

0.138

1650

1652

0.125

0.162

1656

0.045

1659

0.343

1598/2क/1

0.061

1600/1/क/1/2

0.151

1745/1/क

0.020

1600/0/2

0.923

1487/ 1क

0.125

1601

0.081

1603/1/ख

0.101

1529/1732/5

0.243

1533/1743

0.129

1647/3

0.243

1743/4

0.243

1744/6

0.202

1533/1643/2

0.202

1743/2

0.129

1568/1

0.182

1534/1

1580/1

0.105

0.425

1534/2

0.134

1535

0.040

1540

0.146

1581/3/क

0.065

1743/1

1543/1

0.091

0.049

1545/1

0.227

1547/1

0.139

1489/1

0.337

1490/ 1क 2599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.243 1730/1

0.091 1543/2

0.140 1489/2

0.508 1490/2/ख

0.243 1730/2

0.045 1550

1552

0.351

0.016 1743/1/ख

0.324 1635/2

0.405 1635/3

0.053 1643

0.425 1665/1

0.630 1077/2

0.809 1665/2/क

0.656 1666/1

0.021 1667/1

0.404 1668/1

0.304 1669/1

0.607 1667/2

0.607 1668/2

0.303 1669/2

1.312 1077/3

0.405 1665/2ख

0.190 1604/1/क

0.195 1602/1

0.089 1603/1क

0.227 1617/1

0.020 1624/1

1625

0.145.

0.101 1602/2

0.053 1603/2

0.113 1617/2

0.166 1624/2

1626

0.243

0.101 1602/3

0.081 1603/3

0.146 1613

0.114 1617/3

(2)

(1)

0.025

1639/1/क

0.475

1607

0.603

1611

0.077

1612

0.089

1618

0.220

1627/1

0.661

1630/1

0.049

1642

1628

0.170

0.161

1635/1क

0.244

1635/2/ख

0.130

1647/2

0.181

1666/2

1.011

1729

0.243

1730/1

0.057

1731/1

0.057

1731/2

0.202

1732/3

0.101

1732/5

0.405

1597/ 1 क

0.231

1130

0.212

1507/1

0.162

1568/2

0.269

1577

0.097

1579

0.353

1598/2/2

0.202

1743/3

80.925

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2600

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(क) जिला-रीवा

रीवा , दिनांक 31 मार्च 2018

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- हटवा 629

(घ) क्षेत्रफल-0.466 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे. में. )

खसरा नं.

0.020

0.044

0.187 प. क्र. 736- प्रका. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) 87 69 70 80 (2) अ-निजी पट्टे की भूमि 0.127 योग .. 0.378 ( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- बंजारी 399

(घ) क्षेत्रफल-0.031 हेक्टेयर.

14 ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.088 योग .. 0.088 अ + ब का कुल योग . 0.466 खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे. में. )

(2)

443/2

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(1) अ-निजी पट्टे की भूमि 0.014 402 0.012 388 0.005 योग . 0.031

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .

ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.000 योग . 0.000 0.31 अ + ब का कुल योग

प. क्र. 740- प्रका.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम - वदवार-416

(घ ) क्षेत्रफल-0.088 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे. में. )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

2981

प. क्र. 738- प्रका. - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

0.088 योग. 0.088 2601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

योग . 0.000 0.088 अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 742- प्रका. - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-गुढ़

(ग) ग्राम- रकरिया 542

(घ) क्षेत्रफल-0.314 हेक्टेयर.

खसरा नं . (1)

अर्जित रकबा ( हे . में. ) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि

0.041

204

0.007

188

0.046

190

0.040

192

0.038

193

0.005

220

0.110

221

0.025

222

0.002

224

योग .. 0.314 ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.000 योग .. 0.000 अ + ब का कुल योग . 0.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतंहरा वितरक के माइनर क्र. 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .

प. क्र. 744- प्रका.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- बड़ागांव 411

(घ) क्षेत्रफल-0.915 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे. में. ) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि

1114

0.150

0.012

2308

0.022

1398

0.022

1411

0.022

1392

0.022

1402

0.041

1859

1857

0.005

1856

0.110

0.195

1839

0.026

1844

0.083

1841

0.127

1892

0.010

1894

0.847

योग .. ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.025

1842

0.030

1891

0.013

1860

0.068

योग . अ + ब का कुल योग 0.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक एवं माइनर नहर निर्माण हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

2602

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र. B - 1928- दो-2-5-2015.- श्रीमती सरिता सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2017 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिवस के शीतकालीन अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस -ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 12 फरवरी 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. B - 1931- दो- 2-114-2017.- श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 5 से 10 मार्च 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 1933-दो- 2-124-2017.-श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 28 मार्च 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1710-दो- 2-70-2017 .- श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 26 से 28 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1712- दो- 2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 7 से 10 मार्च 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1717-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , श्रृंखला पन्ना को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के भाग 1 ]

पश्चात्में दिनांक 29 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने परं श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , श्रृंखला पन्ना को श्रृंखला पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1719- दो- 2-33-2017.-डॉ. जे. सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 19 से 24 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. जे . सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. जे. सी. सुनहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2730- दो-2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 2 से 6 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2732- दो - 2-43-2017.- श्री आर. के. नागपुरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही

2603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2734-दो-2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 24 फरवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2736-दो- 3-15-2003.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 8 से 24 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2738- दो -2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

2604

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. 2740-दो- 2-35-2015.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2748-दो- 3-32-2006.- श्री एस . एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 26 एवं 27 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. D- 2742-दो-2-18-2015.-श्री एस. के. शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 20 से 22 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2750-दो-2-25-2012.-श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. D- 2744- दो - 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 19 से 20 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

1. दिनांक 28 फरवरी 2018 के अपरान्ह का आधे दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 1 मार्च 2018 स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2. दिनांक 28 फरवरी 2018 से 6 मार्च 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2746-दो- 3-32-2006.- श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 19 मार्च 2018 का एक दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 19 से 21 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D- 2754- दो- 2-53-2014.-श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2018 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2018

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2756- दो- 2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 9 से 10 मार्च 2018 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2758-दो- 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2760- दो - 2-78-2017.- श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 23 से 28 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

2605 प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2762-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 214 दिवस ( दो सौ चौदह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

गणना- पत्रक

1. श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्ति : 19-10-1987 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह का नियुक्तिदिनांक. :

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2018 3. नियुक्तिदिनांक से : निरंक

दिनांक. तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 19-10-1987 से : 30 वर्ष, 03 माह, सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 11 दिन.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : निरंक

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित : 30-15× 15-225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान वर्ष 1987 से वर्ष 2606

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2018

में नियमित अवकाश लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ .

1991 तक की अवधि समर्पण का लाभ . नहीं लिया गया.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-इक्कीस ब ( एक ) 07 , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. B - 1937- दो - 3-420-80- भाग- बारह .- श्री अरूण सिंह तोमर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 223 दिवस ( दो सौ तेवीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार , दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना- पत्रक

1. श्री अरूण सिंह तोमर, सेवानिवृत्त : 6-11-1985

:

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के

अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर

का नियुक्तिदिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2018 3. नियुक्तिदिनांक 6-11-1985 : 01 वर्ष, 04 माह, से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. 03दिन.

31 वर्ष, 00 माह, 4. दिनांक 10-3-1987 से

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 21दिन.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

कालम (4 ) में अंकित : 31-15 × 15-225 दिन

1×7=7 दिन 6. अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश : 247 दिन समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 15दिन

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-04-20.16.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-04-20.16.Ordinary.