वध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 241 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018-चैत्र 30 , शक 1940
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2018
क्र. एफ- 19-5-2015- बारह -1.- खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 9 बी की उपधारा ( 1 ) , ( 2 ) एवं ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 13 में, उप नियम ( 1 ) में, खण्ड ( आ ) में, उप खण्ड ( क ) में, शब्द " सड़क, सेतु, रेलवे एवं जलमार्ग की परियोजनाएं " के स्थान पर शब्द " सड़क, सेतु, रेलवे, ग्रामीण क्षेत्र के लिये खनिज एवं राजस्व विभाग के प्रशासनिक भवन/ अवसंरचना एवं जलमार्ग की परियोजनाएं " स्थापित की जाएं.
No. F. - 19-5-2015 - XII- 1.- In exercise of the powes conferred by sub- section ( 1 ) , (2) and ( 3 ) of Section 9B of the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) , the State Government, hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules , 2016, namely:-
AMENDMENT
In said rules , in rule 13 , in sub rule ( 1 ) , in clause (B) , in sub clause ( a) , for the words " roads , bridges , railways and waterways project " , the " roads , bridges , railways , administrative building/infrastructure of mining and revenue department for rural area and waterways project " shall be substituted .
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मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फटिंग राहुल हरिदास, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.