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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 28 अप्रैल 2018-वैशाख 8 , शक 1940
क्रमांक 250]
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2018
क्र. एफ 2-2-2018 - छब्बीस-1 - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( क्रमांक 49 सन् 2016 ) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम -2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों ( दिव्यांगजन ) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13 अप्रैल 2018 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग , मंत्रालय , भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची- एक में स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची- दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:-
अनुसूची " एक "
( 1 ) स्कूल शिक्षा विभाग.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव.
499 500
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2018
अनुसूची " दो "
विभाग का नाम- स्कूल शिक्षा विभाग
योग यदि किसी योग
चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या
श्रेणी पद/संवर्ग का नाम
( 6+7+ 8+ 9
लोकोमीटर डिसेबिलिटी
सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद
बहरे और कम सुनने वाले
दृष्टि बाधित और कम दृष्टि
निःशक्तजनों के के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)
बहुविकलांग ता. ( क्र. 6,7, एवं 8 को सम्मिलित करते हुए
) संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(11)
(6)
(8)
(9)
(10) (2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(1)
03
03
12 192
03
03
192
12
द्वितीय श्रेणी
सहायक संचालक, लोक शिक्षण (द्वितीय श्रेणी)
12
03
03
03
12
03
192
192
योग .
अलका श्रीवास्तव , अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.