मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 3 मई 2018- वैशाख 13 , शक 1940
क्रमांक 256]
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मई 2018
क्र. एफ- 52-2-2016- अड़तीस - 3.- मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991 ) की धारा 33ख की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 33ख की उपधारा (2) , ( 3 ) , ( 4 ) तथा ( 5 ) के उपबंधों का प्रवर्तन एक वर्ष की कालावधि के लिए विस्तारित करने के संबंध में जारी की गयी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 52-2-2016- अड़तीस 3 , दिनांक 22 मार्च, 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रकाशित हुई थी, को विखण्डित करती है.
No. F 52-2-2016 - XXXVIII - 3.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 33B of the Madhya Pradesh Bhoj ( Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991 ), the State Government, hereby, rescinds this department's Notification No. F 52-2-2016- XXXVIII -3 , dated 22nd March , 2018 issued regarding extension of enforcement of the provisions of sub- section (2) , ( 3 ) , (4) and (5) of Section 33B of the said Adhiniyam for a period of one year , which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 23rd March , 2018.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .