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मध्यप्रदेश शासन•
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 260 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 4 मई 2018- वैशाख 14, शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 4 मई, 2018
क्र. 7621-133 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2018
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ८ सन् २०१८
मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अध्यादेश , २०१८
[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ४ मई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १ ९ ७० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः, राज्य के विधान- मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;
अतएव , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं : -
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध संशोधन ) अध्यादेश, संक्षिप्तनाम.
२०१८ है.
मध्यप्रदेश अधिनियम २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १ ९ ७० ( क्रमांक २६ सन् १ ९ ७० ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ एवं ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
क्रमांक २६ सन् १ ९७० का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
धारा ३ का
३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, परन्तुक में,-
संशोधन.
(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (क) जो, -
(एक) किसी विकास योजना क्षेत्र;
(दो) किसी स्थानीय निकाय की बाहरी परिधि पर स्थित किसी स्थानीय निकाय या ग्राम;
(तीन) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १ ९८४ ( क्रमांक १५ सन् १ ९ ८४ ) के प्रवर्तन के क्षेत्र; और
(चार ) नेशनल हाइवेज एक्ट, १ ९ ५६ ( १ ९ ५६ का ४७ ) में विनिर्दिष्ट किए गए या उसके अधीन घोषित
किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ ( क्रमांक ११ सन् २००५ ) की धारा ३ के अधीन अधिसूचित राजमार्ग के दोनों ओर पांच सौ मीटर, में स्थित हो;" ;
(दो) खण्ड ( ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए;
(क) " विकास योजना " का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ७३ ) में इसके लिए समनुदेशित है;
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2018
(ख ) " स्थानीय निकाय " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९५६ ) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या कोई नगरपालिक परिषद्.".
४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा ( ३ ) में , शब्द " दखलरहित भूमि " के स्थान पर, शब्द " ६० वर्ग मीटर तक की दखलरहित भूमि " स्थापित किए जाएं. धारा संशोधन. ४ का भोपाल :
तारीख २८ अप्रैल , २०१८.
आनंदीबेन पटेल राज्यपाल , मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 4 मई 2018
क्र. 7621-133 - इक्कीस अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अध्यादेश, 2018 ( क्रमांक 8 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 8 OF 2018
THE MADHYA PRADESH GRAMO ME KI DAKHALRAHIT BHOOMI ( VISHESH UPABANDH) SANSHODHAN ADHYADESH , 2018
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 4th May , 2018.]
Promulgated by the Governor in the sixty - ninth year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam , 1970.
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh ) Sanshodhan Adhyadesh , 2018 . Short title .
Madhya Pradesh Act No. 26 of 1970 to be temporarily amended.
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi ( Vishesh Upabandh ) Adhiniyam , 1970 (No. 26 of 1970) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in sections 3 and 4.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2018
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3. In section 3 of the principal Act , in the proviso ,-
Amendment of Section 3.
(i ) for clause (a) , the following clause shall be substituted , namely :-
"( a) situated in,-
(i ) any development plan area ;
(ii) any local body or village situated on the outer periphery of any local body;
(iii) area of operation of the Madhya Pradesh Nagriya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam , 1984 (No. 15 of 1984) ; and
(iv) five hundred metres on both sides of a national highway specified in or declared under, the National Highways Act , 1956 ( XLVII of 1956) or highway notified under section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam , 2004 (No. 11 of 2005 ) ; " ;
(ii) after clause ( c) , the following explanation shall be added , namely:-
"Explanation, For the purpose of this section:
(a) " development plan " shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973);
(b) " local body " means any municipal corporation constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956) , or any municipality or any municipal council constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) . " .
Amendment of Section 4.
4. In section 4 of the principal Act , in sub- section (3 ) , for the words " unoccupied land" , the words " upto 60 square metre unoccupied land " shall be substituted.
ANANDIBEN PATEL Governor, Madhya Pradesh .
BHOPAL : DATED THE 28th April , 2018 .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .