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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शनिवार , दिनांक 5 मई 2018- वैशाख 15 , शक 1940
क्रमांक 263]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 5 मई 2018
फा. क्र. 2212-2018- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2018 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा दिनांक 9 मार्च 2018 को न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम रिलीफ ( वेतन ) के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसाओं को मान्य करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के न्यायिक अधिकारियों, पेंशनर्स एवं फेमिली पेंशनर्स को अंतरिम राहत प्रदान करता है :-
1. समस्त केटेगरी/रैंक के न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान की जाती है .
2. वेतन में की गई उक्त बढ़ोत्तरी पृथक् वेतन के रूप में मानी जाएगी एवं इस पर कोई डी. ए. ( महंगाई भत्ता ) देय नहीं होगा.
3. उक्त अंतरिम राहत के बकाया ( एरियर ) की गणना दिनांक 1 जनवरी 2016 से की जावेगी.
4. उक्त अंतरिम राहत पेंशनर एवं परिवार पेंशनर्स को भी समान रूप से दिनांक 1 जनवरी 2016 से देय होगी एवं उसी अनुरूप बकाया ( एरियर ) भी देय होगा.
5. उक्त अंतरिम राहत के देय बकाया ( एरियर ) का पूर्ण भुगतान 30 जून, 2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जावेगा.
6. उपरोक्त प्रकार से अंतरिम राहत के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को भविष्य में रेड्डी वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/ सिफारिशों के अध्यधीन समायोजन योग्य माना जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , प्रभारी प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.