इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मई 2018- वैशाख 24, शक 1940
क्रमांक 271 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मई 2018
क्र. एफ- बी- 1-14-2018-2- पांच- ( 32 ) .- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा ( 1 ) एवं उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम, 2002में निम्नलखित और संशोधन करती है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में नियम 2 के खण्ड ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
' बीयर ' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) में उनके लिए दिया गया है और उसमें ड्रॉट बीयर सम्मिलित है, जो सीलबंद मंजूषाओं या पीपों या अन्य पात्रों में पैक की गई अपाश्चुरीकृत/पाश्चुरीकृत बीयर है. ".
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 मई 2018
क्र. एफ- बी - 1-14-2018-2- पांच- ( 32 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- बी-1-14-2018-2- पांच-( 32) , दिनांक 14 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
541 542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2018
Bhopal , the 14th May 2018
No. F -B - 1-14-2018-2 -V (32) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) and clause (d) of sub - section (2) of Section 62 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government , hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules , 2002 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 2, for clause (b) , the following clause shall be substituted , namely :-
"(b) 'Beer ' shall have the same meaning as assingned to it in sub - section ( 1 ) of Section 2 of the Act and includes Draught Beer that is unpausteurised/pasteurised beer packed in sealed casks or kegs or other recepta- cles ." .
2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .