Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मैहर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

Published 14 May 2018

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
274
Identifier
in.gazette.madhya.2018-05-14.274.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शास

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मई 2018- वैशाख 24, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016 भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2018 मैहर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 2298 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैहर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा

2. कलेक्टर, सतना जिला सतना

547 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2018

548

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सतना

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मैहर

अनुसूची

अध्याय

क्र.

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक

(7)

(6)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

4

4

4-सा-7

गैर- प्रदूषणकारी उद्योग ** 1

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

मैहर विकास योजना 2031 .

4-सा-7

9

4

कृषि

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .

व्याख्या-

i

*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii

**गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .

***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार . iii

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक , संचालक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-05-14.274.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-05-14.274.Extraordinary.