मध्यप्रदे श
शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 274]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मई 2018- वैशाख 24, शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016 भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2018 मैहर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 2298 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैहर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, सतना जिला सतना
547 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2018
548
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सतना
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मैहर
अनुसूची
अध्याय
क्र.
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका
क्रमांक
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
4
4
4-सा-7
गैर- प्रदूषणकारी उद्योग ** 1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
मैहर विकास योजना 2031 .
4-सा-7
9
4
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .
व्याख्या-
i
*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii
**गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार . iii
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
स्वाति मीणा नायक , संचालक.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .