मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 282]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018- वैशाख 28 , शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2018
बांधवगढ़ विकास योजना , 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 2351 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बांधवगढ़ विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल ,
2. कलेक्टर, उमरिया, जिला उमरिया ,
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , शहडोल,
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, उमरिया.
563 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मई 2018
564
अध्याय क्र.
अनुसूची
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका
क्रमांक
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
5 1 बांधवगढ़ विकास योजना, 2031.
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
5
कृषि
व्याख्या-
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक
(6)
(7) (5)
3
5-सा-7
सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
6
5-सा-7
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.
टीप:-उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
स्वाति मीणा नायक, संचालक.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.