ध्य प्रदेश शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 22 मई 2018 ज्येष्ठ 1 , शक 1940
क्रमांक 286]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालयं , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मई 2018
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2- पांच- ( 34 ) .- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) की धारा 80 - ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , ऐसी लिखत जो कम्पनी अधिनियम, 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 232 एवं 234 के अधीन अधिकरण/न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 44 क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कम्पनियों के विलीनीकरण या समामेलन से संबंधित हो, पर प्रभार्य पंजीयन फीस घटाकर लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का 0.8 प्रतिशत करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 मई 2018
क्र. एफ बी- 04-01-2018-2- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी- 04-07-2018-2- पांच- ( 34 ) , दिनांक 22 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 22nd May 2018
No. B - 4-07-2018-2 - V (34) . In exercise of the powers conferred by Section 80- B of the Registration Act , 1908 (No. 16 of 1908 ) , the State Government , hereby , reduces the registration fees chargeable on the instrument relating to the merger of amalgamation of companies under the order of Tribunal/ Court under Section 232 and 234 of the Companies Act, 2013 ( 18 of 2013 ) , or under the order of the reserve Bank of India under Section 44A of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949) to 0.8 percent of the stamp duty chargeable on the instruments .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA Dy. Secy.
571
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .