मध्यप्रदेश शासन
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 287 ]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 मई 2018- ज्येष्ठ 2 , शक 1940
पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मई 2018
क्र. एफ 23-1-2018 - पैंतीस. - पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 ( 2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 7 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के प्रावधानों के तहत जिला नरसिंहपुर के ग्राम बरौदा ( ग्राम पंचायत, बरौदा, विकासखण्ड गोटेगांव ) तथा जिला खण्डवा के ग्राम कोरगला ( ग्राम पंचायत कोरकला, विकासखण्ड खण्डवा ) एवं ग्राम मुन्दी (नगर पंचायत मुन्दी) में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भद के कारण रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा , राज्य के जिला नरसिंहपुर के ग्राम बरौदा ( ग्राम पंचायत , बरौदा, विकासखण्ड गोटेगांव ) तथा जिला खण्डवा के ग्राम कोरगला ( ग्राम पंचायत कोरगला , विकासखण्ड खण्डवा ) एवं ग्राम मुन्दी ( नगर पंचायत मुन्दी ) एवं इन ग्रामों की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु नियंत्रित क्षेत्र (Controlled Area ) घोषित करती है. परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के इन ग्रामों में एवं उनकी 10 कि.मी. परिधि में आने वाले क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है , साथ ही इन पशुओं की दौड़, मेले , प्रदर्शनी , खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित करती है .
No. F 23-1-2018 - XXXV. In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) of Section 6 read with sub- section ( 1 ) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009) , the Government of Madhya Pradesh hereby declares village Barauda ( Gram Panchayat, Barauda, Block Gotegaon District Narsingpur ) village Korgala (Gram Panchayat Korgala , Block Khandwa , disrtict Khandwa ) and village Mundi (Nagar Panchayat Mundi disrtict Khandwa ) and the area within 10 k.m.radius of these vllages as " Controlled area " for equine species of animals to prevent and control and eradicate Glander disease and prohibits the movement of animals belonging to equine species from the place where they are kept to any other place within or outside the area and also prohibits the holding of races , fair , exhibition , games and gathering of such animals in these villages and the area wihhin 10 k.m. of their radius .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे , उपसचिव .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.