ध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 299 ]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018 - ज्येष्ठ 10 , शक 1940
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मई 2018
क्र. एफ- 6-1-2002 - आप्र-एक.- मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) नियम , 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 4 - ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"4-ख. आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध. - यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/ सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी , शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है , संविदा शाला शिक्षक या तृतीय /चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक ( कार्यपालिक ) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पद नियुक्त किया जाएगा ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
के. के. कतिया, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 मई 2018
क्र. एफ- 6-1-2002 - आप्र- एक. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 6-1-2002- आप्र- एक , दिनांक 31 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
के. के. कतिया , अपर सचिव.
597 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2018
598
Bhopal , the 31st May 2018
No. F. 6-1-2002 - RC- 1.-In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan- Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) Adhiniyam , 1994 (No. 21 of 1994) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Lok Seva ( Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan - Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) Rules , 1998 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , for rule 4 -B , the following rule shall be substituted , namely:-
"4-B . Special provisions for primitive tribes. If an applicant blonging to the Sahariya/ Saharia Primitive tribe of districts Sheopur, Morena , Datia, Gwalior, Bhind, Shivpuri , Guna and Ashok Nagar , Baiga primitive tribe of districts Mandala , Dindori , Shahdol , Umaria , Balaghat and Anuppur and Bhariya primitive tribe of districts Chhindwara and Seoni applies for the post of Samvida Shala Shikshak or any post of class III/ IV or Forest Guard (Executive ) and possesses the minimum prescribed qualification for that post , then he shall be appointed on the said post without adopting the recruitment procedure ."
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
Κ. Κ . ΚΑΤΙΑ , Addl . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणा तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .