मध्यप्रदे श
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 300]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018-ज्येष्ठ 10 , शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल " कचनार ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462 016
भोपाल, दिनांक 21 मई 2018
कटनी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 2819- वि.यो . 496-2018 .- एतद्वारा , सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, जबलपुर , संभाग , जबलपुर.
2. कलेक्टर , कटनी , जिला कटनी.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , कटनी.
599 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2018
600
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम , कटनी.
अनुसूची
अध्याय
क्र.
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका
क्रमांक
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम )
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम (5 ) एवं कॉलम क्रमांक (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग.
सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक
(7)
(6)
(3)
(4)
(2)
(5)
(1)
4
6
6-सा-11
1 कटनी विकास योजना 2021 .
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **
6-सा-11
7
कृषि 6
सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **,
कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .
व्याख्या-
I. सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के नीति पत्र में वर्णित प्रावधान अनुसार.
II . गैर - प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा अधिसूचित अनुसार.
कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार कृषि उपयोग में मान्य होगी.
IV. गैर - प्रदूषणकारी उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
गुलशन बामरा, संचालक.
नियंत्रक. शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपान्न से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.