मध्य
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 301]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018-ज्येष्ठ 10, शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल " कचनार ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016
भोपाल , दिनांक 16 मई 2018
इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित संशोधन की सूचना
क्र. 2655-496- वि.यो. नग्रानि-नग्रानि-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, इंदौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण का प्रारूप, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित की गयी है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैः- 1. आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर,
2.
कलेक्टर इन्दौर, जिला इन्दौर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर
4.
आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.
अनुसूची
1. कण्डिका 6.3 के सरल क्रमांक 25 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 26 और जोड़ी जाती है:-
26 "विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को, उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारण किया गया है . अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय , अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ."
2. कण्डिका 6.7.2 की सारणी 6.02 की टीप के पश्चात् निम्नानुसार टीप अंतःस्थापित की जाती है:-
" भवन की ऊंचाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा. "
601 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2018
602
3. विकास योजना की कण्डिका 6.13.1 की सारणी 6.12 के पश्चात् निम्नानुसार टीप जोड़ी जाती है:-
टीप.-" उपरोक्त कॉलम ( 4 ) में वर्णित विभिन्न सुख- सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशित है. भूखण्ड का आकार, प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा . सारणी तद्नुसार परिवर्तित हो जाएगी . "
4. कण्डिका 6.13.1 की सारणी 6.13 के सरल क्रमांक 2 में उल्लेखित
वर्तमान प्रावधान
श्रेणी
क्र.
एफ.ए.आर.
अधिकतम निर्मित क्षेत्र
न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी.में) (5)
अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (6)
अन्यतीन ओर खुला क्षेत्र (मी. में) (7)
(4)
(1)
(2)
(3)
2
6.00
15.00
1:1.25
24.00
30 प्रतिशत
स्वास्थ्य हास्पिटल-100 बिस्तर +
को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
प्रस्तावित प्रावधान
श्रेणी
एफ.ए.आर.
क्र.
अधिकतम निर्मित क्षेत्र
अन्य तीन ओर खुला क्षेत्र (मी. में ) (7)
(4)
न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी.में) (5)
अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (6)
(3)
(2)
(1)
2
30.00
6.00
15.00
1:1.25
30 प्रतिशत
स्वास्थ्य हास्पिटल -100 बिस्तर +
5. कण्डिका 6.16.8 ( i ) पार्किंग मानक हेतु उल्लेखित प्रावधान के पश्चात् कंडिका 6.16.8 ( i ) a निम्नानुसार और जोड़ा जाता है:-
"स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु पार्किंग मानक 1 ECS प्रति 2 बिस्तर तथा होटल हेतु मानक 1 ECS प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर रखना आवश्यक होगा. "
6. कण्डिका 6.20.1 सारणी 6.22 के सरल क्रमांक 23 , 48, 62 एवं 92 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
S. No.
Industrial
Sale
PSP
Recreation
General Commercial Specialized Commercial
Residential
Agricultural
Transportation
MandiWhole
(10) (3)
(4)
(5)
(6) (7) (8)
(2)
(1)
P
NP
NP
NP
P
P
P
NP
23 Convention Center/ Conference Hall
P
P
P
NP P
NP
P
P
48 IT Industry
NP
NP
NP
P
P
P
C
62
P
Hospital 100 +
P
NP
P
NP
NP
NP
C
92
NP
Velodrome/
Stadium 602( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2018
7. कंडिका 6.20.1 सारणी 6.22 के सरल क्रमांक 108 के पश्चात् निम्नानुसार और जोड़ा जाता है:-
S. No.
(8)
(5)
(10)
(4)
(3)
(6)
(2)
(1)
P
NP
NP
NP
P
NP
NP
NP
109 Nonpollution Industries .
8. कण्डिका 6.20.1 सारणी 6.22 के नोट 4 की निरन्तरता में निम्नानुसार और जोड़ा जाता है:-
I. सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के नीति पत्र में वर्णित प्रावधान अनुसार.
II . गैर प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा अधिसूचित अनुसार.
कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार कृषि उपयोग में मान्य होगी.
IV. गैर प्रदूषणकारी उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
गुलशन बामरा , आयुक्त-सह- संचालक.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .