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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 306]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जून 2018 ज्येष्ठ 16 , शक 1940
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जून 2018
क्र. एफ- 2-203-2011- बारह - एक.- खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 17ए की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सतना जिले के ग्राम तामर एवं किरकिरान के 21.00 हेक्टेयर का क्षेत्र, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में , बाक्साईट खनिज के खनन हेतु खान एवं खनिज ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1957 की धारा 17ए की उपधारा 2(ए) , 2 ( बी) एवं 2 ( सी ) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए आरक्षित करती है:-
अनुसूची
रकबा (हे. में. ) (4)
खसरा क्रमांक (3)
ग्राम का नाम (2)
क्रमांक (1)
18.630
3
तामर
1
7
2
किरकिरान
2.370 21.000
कुल रकबा
611 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2018
612
Bhopal , the 6th June 2018
No F -2-203-2011 -XII - 1. - In exercise of the power conferred under sub - section (2) of Section 17A of the Mines and Mineral ( Development and Regulation ) Act, 1957, (No. 67 of 1957) , the State Government with the approval of the Central Government hereby , reserves an area of 21.000 hectare of village Tamar and Kirkiran , District -Satna, as specified in the Schedule given below, in favor of the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, for mining of mineral Bauxite , subject to the provisions of sub- section (2A) , ( 2B ) and (2C ) of Section 17A of the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act, 1957 :-
SCHEDULE
Area in Ha. (4)
Khasara No. (3)
Name of Village (2)
Sr.No. (1)
18.630
3
Tamar
1
2.370
7
Kirkiran
2
Total 21.000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार श्रीवास्तव , उपसचिव .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.