ध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जून 2018 - ज्येष्ठ 17 , शक 1940
क्रमांक 308]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जून 2018
क्र. एफ बी-1-23-2018-2- पांच ( 32 ) .- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 62 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( घ ) तथा ( छ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 18 में, उप- नियम ( 21 ) के पश्चात्. निम्नलिखित उप - नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः
" ( 22) विनिर्माता इकाईयां, एफ.एल. 10 - ए एवं एफ.एल. 10 - बीअनुज्ञप्तिधारी , विदेशी मदिरा भाण्डागार में संग्रहीत विदेशी मदिरा स्पिरिट, वाईन और बीयर पर राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर नियत की गई दर पर, संग्रहण प्रभार के दायी होंगे:
परन्तु राज्य सरकार विदेशी मदिरा की किसी किस्म या प्रकार को संग्रहण प्रभार से छूट दे सकेगी. ".
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
615 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2018
616
भोपाल, दिनांक 7 जून 2018
क्र. बी- 1-23-2018-2- पांच, ( 32 ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) केअनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी- 1-23-2018-2- पांच, ( 32 ) , दिनांक 7 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 7th June 2018
No. F. B - 1-23-2018-2 - V- ( 32 ) . In exercise of the powers conferred by clause (d) and (g ) of sub section (2) of section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act , 1915 (No. II of 1915 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules , 1996 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 18 , after sub rule (21 ) , the following sub - rule shall be added , namely :-
"(22) Manufacturing units , F. L. 10- A and F. L. 10- B licensees shall be liable to pay storage charge on foreign liquor spirit , wine and beer stored in foreign liquor warehouse at the rate fixed by the State Government from time to time:
Provided that the State Government may exempt any kind or type of foreign liquor from storage charge . " .
2. This notification shall deemed to have come into force from 1st April , 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .