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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 310 ]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 12 जून 2018 ज्येष्ठ 22 , शक 1940
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जून 2018
क्र. एफ- 19-4-2018- बारह- एक.- राज्य सरकार, एतद्वारा , खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19-108-96- बारह -1 , दिनांक 11 मई 2001 द्वारा अधिसूचित हीरा परिचालन निधि नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, -
" 4. उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों का, हीरा पारखी और हीरा अधिकारी द्वारा आंकी गई अनुमानित न्यूनतम कीमत का 50 प्रतिशत तक का भाग या रुपये 1,00,000/ - ( एक लाख रुपये ) जो भी कम हो, हीरा जमा होने की दिनांक से 07 दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान किया जावेगा. "
2. नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, -
" 11. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा किये गये हीरों की, जमा किये जाने के एक माह के भीतर, यथासंभव नीलाम की कार्यवाही की जावेगी. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.