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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 312]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018-ज्येष्ठ 25 , शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जून 2018
क्र. एफ-ए- 3-92-2017-1- पांच-( 53 ) .-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20, सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-92-2017-1- पांच (164) दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-92-2017-1-पांच ( 49 ) दिनांक 31 मई , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में अंक तथा शब्द " 15 जून, 2018 के स्थान पर, अंक तथा शब्द " 25 जून, 2018 " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 जून 2018
क्र. एफ-ए- 3-92-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ -ए- 3-92-2017-1- पांच- ( 53 ) दिनांक 15 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार , उपसचिव.
Bhopal , the 15th June 2018
F-A-3-92-2017-1 - V (53) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 ( No. 20 of 2002) , the State Government hereby , makes the following amendment in this department's Notification No. F. A- 3-92-2017 - I- V ( 164) , dated 30th December 2017 read with Notification No. F- A- 3-92-2017 - I - V (49 ) , dated 31 May, 2018 namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , for the figure and word " 15th June , 2018 " , the figure and word " 25th June , 2018 " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy . Secy . 623
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.