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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश निजी विश्‍वविद्यालय (स्‍थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2018

Published 25 June 2018

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
327
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-25.327.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार , दिनांक 25 जून 2018-आषाढ़ 4 , शक 1940

क्रमांक 327]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्र. 13940- वि.स. - विधान-2018 .-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

653 654

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१८

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्तनाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अधिनियम , २०१८ है.

का

अनुसूची संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-

अधिकारिता

मुख्य परिसर

(६)

(५)

प्रायोजी निकाय

की स्थापना की

पद्धति

(४)

निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)

अनु- क्रमांक (१ )

" ३१. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट.

३२. डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा.

३३. श्री कृष्णा विश्वविद्यालय , छतरपुर.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

प्रायोजी निकाय का नाम (३)

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

विंध्य शिक्षा समिति, सरदार पटेल केम्पस , गायखूरी , बालाघाट.

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, डोंगरिया , वारासिवनी रोड, बालाघाट.

म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

डॉ. सी. वी. रमन, विश्वविद्यालय ,

पोस्ट- छैगांव माखन, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा .

म. प्र . सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक ४४ सन् १ ९ ७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी .

ऑल इंडिया सोसायटीफॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट), भोपाल.

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय , सागर रोड, नेशनल हाईवे ८६ , ग्राम पंचायत बूदौर, जिला छतरपुर.

स्व. श्री बलवीर सिंह गौतम, शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, छतरपुर.

म. प्र . सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.

३. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश , २०१८ ( क्रमांक १० सन् २०१८ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम , २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग , राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में , विनियामक आयोग ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय , खण्डवा तथा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा -६ के आलोक में , राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को एक आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव , मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश, २०१८ ( क्रमांक १० सन् २०१८ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए .

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जयभान सिंह पवैया तारीख २० जून , २०१८

भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं छात्रों के समग्र विकास एवं शिक्षा के समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना आवश्यक थी. इसी को दृष्टिगत रखते हुए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ में नये निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक था . चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था इसलिए मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश , २०१८ इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक. शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय. भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-25.327.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-25.327.Extraordinary.