Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक , 2018

Published 25 June 2018

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
328
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-25.328.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन•

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328 ]

भोपाल , सोमवार , दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्रमांक 13952- वि.स. विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन विधेयक, 2018 ( क्रमांक 9 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून , 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.

655 656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १ ९ ७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अधिनियम , २०१८ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १ ९७० ( क्रमांक २६ सन् १ ९७० ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ३ में, परन्तुक में, -

एक) खण्ड ( क) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- (

" (क) जो, -

(एक) किसी विकास योजना क्षेत्र;

(दो) किसी स्थानीय निकाय की बाहरी परिधि पर स्थित किसी स्थानीय निकाय या ग्राम;

(तीन) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम, १ ९८४ ( क्रमांक १५ सन् १ ९ ८४ ) के प्रवर्तन के क्षेत्र; और (चार) नेशनल हाइवेज एक्ट, १ ९ ५६ ( १ ९५६ का ४७ ) में विनिर्दिष्ट किए गए या उसके अधीन घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम , २००४ ( क्रमांक ११ सन् २००५ ) की धारा ३ के अधीन अधिसूचित राजमार्ग के दोनों ओर पांच सौ मीटर, में स्थित हो;" ;

(दो) खण्ड ( ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्ः-

" स्पष्टीकरण. - इस धारा के प्रयोजन के लिए, -

(क) " विकास योजना " का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९७३ ) में इसके लिए समनुदेशित है ;

(ख) " स्थानीय निकाय " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या कोई नगरपालिक परिषद्. " .

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा ( ३ ) में , शब्द " दखलरहित भूमि " के स्थान पर, शब्द" ६० वर्ग मीटर तक की दखलरहित भूमि" स्थापित किए जाएं.

तथा

४. (१ ) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अध्यादेश, २०१८ ( क्रमांक ८ सन् २०१८ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन व्यावृत्ति.

(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी. उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

656 ( 1) .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम , १ ९ ७० ( क्रमांक २६ सन् १ ९७० ) ग्रामों के निवासियों का दखलरहित भूमि के आवंटन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था . उक्त अधिनियम के उद्देश्य को विस्तारित करने के लिए यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध ) संशोधन अध्यादेश, २०१८ ( क्रमांक ८ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान - मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

उमाशंकर गुप्ता भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

दिनांक १ ९ जून, २०१८

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १ ९७० ग्रामों के निवासियों का दखलरहित भूमि के आवंटन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था. उक्त अधिनियम के उद्देश्य को विस्तारित करने के लिए यथोचित संशोधन आवश्यक था, चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था और संशोधन किया जाना आवश्यक था. इसलिये मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अध्यादेश , २०१८ इस प्रयोजन से प्रख्यापित किया गया था .

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-25.328.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-25.328.Extraordinary.