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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018

Published 25 June 2018

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
329
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-25.329.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल , सोमवार , दिनांक 25 जून 2018 - आषाढ़ 4 , शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्र. 13931 - वि.स. - विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश कराधान ( संशोधन ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 10 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

657 658

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१८

मध्यप्रदेश कराधान ( संशोधन ) विधेयक , २०१८

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम , १ ९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तर वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

संक्षिप्त नाम और

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.

प्रारंभ.

(२ ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग तीन का निरसन.

२. मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १ ९८२ ( क्रमांक १५ सन् १ ९ ८२ ) में, धारा ६ तथा ७ को अंतर्विष्ट करने वाले भाग- तीन " वन विकास उपकर " को निरसित किया जाए.

व्यावृत्ति.

३. उपर्युक्त भाग के निरसन पर , पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता , दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति, या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

४. (१ ) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२ ) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

५. ( १ ) मध्यप्रदेश कराधान ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१८ ( क्रमांक ९ सन् २०१८ ) एतद्वारा निरसित किया निरसन व्यावृत्ति. तथा

जाता है.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के १०१ वें संशोधन तथा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची दो की प्रविष्टि क्रमांक ५४ में संशोधन के परिणामस्वरूप , राज्य सरकार, मात्र छह विशिष्ट मदों के विक्रय पर कर उद्ग्रहण करने हेतु सशक्त है. ऐसी स्थिति में , मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम , १ ९ ८२ ( क्रमांक १५ सन् १ ९ ८२ ) का भाग तीन, वन उपज के विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में , अनावश्यक है. अतः मूल अधिनियम में समुचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव , मध्यप्रदेश कराधान ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१८ ( क्रमांक ९ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

जयंत मलैया भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख २० जून, २०१८ .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४( १ ) द्वारा अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कठिनाई को दूर करने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी .

अध्यादेश के संबंध में विवरण

संविधान के १०१ वें संशोधन तथा सप्तम् अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य सूची की प्रविष्टि ५४ में संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, मात्र छह विशिष्ट मदों के विक्रय पर कर उद्ग्रहण करने हेतु सशक्त है . ऐसी स्थिति में, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम , १ ९ ८२ (क्रमांक १५ सन् १ ९८२ ) का भाग- तीन , वन उपज के विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में, अनावश्यक था. इसलिए मूल अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश कराधान ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१८ ( क्रमांक ९ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन के लिये दिनांक ५ मई, २०१८ को प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-25.329.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-25.329.Extraordinary.