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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018

Published 25 June 2018

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
330
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-25.330.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार , दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4, शक 1940

क्रमांक 330 ]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 25 जून 2018

क्र. 13970- वि.स. - विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ( संशोधन ) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

659 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018

660

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ( संशोधन ) विधेयक , २०१८ मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम , १ ९ ८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तर वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ५ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १ ९ ८१ ( क्रमांक २० सन् १ ९ ८१ ) की धारा ५ में, -

(एक) उपधारा ( १ ) में, दो बार आए शब्द " साठ वर्ष " के स्थान पर, शब्द " बासठ वर्ष " स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा ( २ ) का लोप किया जाए तथा उपधारा ( ३ ) तथा उपधारा ( ४ ) को क्रमशः उपधारा ( २ ) तथा उपधारा ( ३ ) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के समस्त कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु ६० वर्ष से बढ़ाकर ६२ वर्ष करने का विनिश्चय किया गया है , जिससे कि यह राज्य के शासकीय सेवकों के समान हो सके. अतएव , मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम , १ ९ ८१ ( क्रमांक २० सन् १ ९ ८१ ) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख २१ जून , २०१८ .

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. "

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक द्वारा विधान सभा सचिवालय के सेवायुक्तों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि की जा रही है, जिसके फलस्वरूप बढ़ी हुई अधिवार्षिकी आयु तक वेतन , भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के मद में व्यय भार होगा, परन्तु सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने पर भर्ती/पदोन्नति की स्थिति में भी नियुक्त/पदोन्नत को वेतन, भत्ते आदि देय होते.

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक. शामकीय मुद्रण तथा लेखन मामग्री, मध्यप्रदेश दाग शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-25.330.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-25.330.Extraordinary.