मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार , दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4 , शक 1940
क्रमांक 331 ]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 25 जून 2018
क्र. 13949- वि.स. - विधान- 2018.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 12 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १२ सन् २०१८
मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) विधेयक, २०१८
मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम , १ ९९ ५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक .
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम और
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.
प्रारंभ.
(२ ) यह १ अप्रैल, २०१८ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.
धारा २ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम , १ ९९ ५ ( क्रमांक १६ सन् १ ९९ ५ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) , की धारा २ में, खण्ड ( झ क ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( झक ) " सेवा " का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) में उसके लिए समनुदेशित है; ".
३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा ( ३ ) और ( ४ ) का लोप किया जाए.
धारा ३ का
संशोधन.
४. मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्: - धारा २२ क का अन्तःस्थापन.
" २२ क. ( १ ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों और कर की दरों को संशोधित कर सकेगी और उस पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित हो जाएगी :
अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.
परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना , राजपत्र में ऐसी पूर्व सूचना किए बिना जारी नहीं की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार , ऐसी अधिसूचना जारी करने के इसके आशय के विषय में युक्तियुक्त समझे.
(२ ) उपधारा ( १ ) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , १ ९ ५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८ ) की धारा २४ - क के उपबंध वहां ठीक वैसे ही लागू होंगे , जैसे कि वे किसी नियम को लागू होते.".
अनुसूची संशोधन. का
५. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ से ४ और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
" १. नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी. -
कुछ नहीं (क) २,२५,००० रुपए से अधिक नहीं है
१५०० रुपए
( १२५ रुपए प्रतिमाह ) (ख) २,२५,००० रुपए से अधिक किन्तु ३,००,००० रुपए से अधिक नहीं है 662( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
(ग) ३,००,००० रुपए से अधिक किन्तु ४,००,००० रुपए से अधिक नहीं है
२००० रुपए (ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह १६६ रुपए और बारहवें माह के लिए १७४ रुपए) .
(घ) ४,००,००० रुपए से अधिक है
२५०० रुपए (ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह २०८ रुपए और बारहवें माह के लिए २१२ रुपए) .
स्पष्टीकरण. - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये जहां कोई व्यक्ति किसी वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियोजन में नहीं रहता है वहां उस कालावधि के लिये कर के भुगतान का दायित्व अनुपाततः कम कर दिया जाएगा.
२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका वार्षिक टर्न ओवर :
कुछ नहीं (क) २० लाख रुपए से अधिक नहीं है
२५०० रुपए (ख) २० लाख रुपए से अधिक है
३. कोई व्यापारी या व्यक्ति जो माल या सेवा की बिक्री या प्रदाय में लगा हुआ है परंतु जो या तो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) के या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है , जिसका वार्षिक ग्रोस टर्न ओवर या प्राप्ति :
कुछ नहीं
२० लाख रुपए से अधिक नहीं है
(क)
२५०० रुपए".
(ख) २० लाख रुपए से अधिक है
उद्देश्यों और कारणों का कथन
वर्ष २०१८-१९ के लिए विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग - दो में अंतर्विष्ट प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों तथा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा वृत्ति कर के भुगतान के दायित्व के उपबंध को युक्तिसंगत बनाने के लिये मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम , १ ९९ ५ ( क्रमांक १६ सन् १ ९९ ५ ) में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
जयंत मलैया भारसाधक सदस्य .
तारीख २१ जून , २०१८ .
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018
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प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
प्रस्तावित मध्यप्रदेश वृत्तिकर ( संशोधन ) विधेयक , २०१८ के खण्ड ४ द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों और कर की दरों को संशोधित किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा रही हैं. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.
अवधेश प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .