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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018

Published 25 June 2018

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
332
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-25.332.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार , दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4, शक 1940

क्रमांक 332]

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्र. 13934- वि.स. - विधान- 2018.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 13 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.

663 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

664

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और

१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.

प्रारंभ.

(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४६ का

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) की धारा ४६ में, -

संशोधन.

(एक) उपधारा ( ५ ) के परन्तुक में, शब्द " और अपीली प्राधिकारी छह कलैंडर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा " का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा ( ८ ) में, खण्ड ( क ) में , शब्द " चौबीस कलैंडर मास " के स्थान पर, शब्द " अड़तालीस कलैंडर मास " स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा ( ९ ) में, शब्द " चौबीस कलैंडर मास " के स्थान पर, शब्द " अड़तालीस कलैंडर मास " स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपीली प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों की कमी के कारण लंबित अपीलों का समय - सीमा में निराकरण करना कठिन है. अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

जयंत मलैया भोपाल :

भारसाधक सदस्य...

तारीख २१ जून , २०१८

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. "

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव ,

मध्यप्रदेश विधान सभा .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश द्वारा शामकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपान्न से मुद्रित नथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-25.332.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-25.332.Extraordinary.