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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 334]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4, शक 1940
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 25 जून 2018
क्रमांक 13946- वि.स. विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी- आयु ) संशोधन विधेयक, 2018 ( क्रमांक 15 सन् 2018) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.
667 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
668
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १५ सन् २०१८ .
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी- आयु ) संशोधन विधेयक, २०१८ मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) अधिनियम, १ ९ ६७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अधिनियम, २०१८ है.
२. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) अधिनियम, १ ९ ६७ ( क्रमांक २९ सन् १ ९६७ ) की धारा २ में, मूल नियमों के नियम ५६ में, उपनियम ( १ ) में, -
(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर ( १ - क ) , ( १ - ख ) , " का लोप किया जाए;
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २ ९ सन् १९ ६७ की धारा २ द्वारा यथा स्थापित मूल नियम ५६ का संशोधन.
(दो) दो बार आने वाले शब्द " साठ वर्ष " के स्थान पर , शब्द " बासठ वर्ष " स्थापित किए जाएं.
निरसन व्यावृत्ति.
तथा ३. ( १ ) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश, २०१८ ( क्रमांक ४ सन् २०१८ ) , एतद्वारा निरसित किया जाता है.
(२ ) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) अधिनियम , १ ९ ६७ (क्रमांक २९ सन् १ ९६७ ) के उपबंधों के अनुसार शासकीय कर्मचारियों ( शासकीय शिक्षक, शासकीय नर्स , चिकित्सीय पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न ) की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष है. न्यायालय के निर्णय के कारण शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति अवरूद्ध है तथा विभिन्न संवर्गों के वरिष्ठ पदों पर शासकीय कर्मचारियों की कमी है . इस कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्त संशोधन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु को साठ वर्ष से बासठ वर्ष बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया है.
२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव , मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी- आयु ) संशोधन अध्यादेश , २०१८ ( क्रमांक ४ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था . अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान - मण्डल का अधिनियम बिना उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
जयंत मलैया भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख : २१ जून, २०१८
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. ".
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
वित्तीय ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों ( शासकीय चिकित्सक संवर्ग से भिन्न) अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि की जा रही है. अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि होने से शासकीय सेवकों के दीर्घ अनुभव का लाभ प्राप्त होगा. इस प्रस्ताव से शासकीय सेवकों की बढ़ी हुई अधिवार्षिकी आयु तक वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के मद में व्ययभार अवश्य होगा परन्तु सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने पर भरती/ पदोन्नति की स्थिति में भी नियुक्त/पदोन्नत को वेतन , भत्ते आदि देय होते.
अध्यादेश के संबंध में विवरण
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) अधिनियम, १ ९ ६७ ( क्रमांक २९ सन् १ ९ ६७ ) के उपबंधों के अनुसार शासकीय कर्मचारियों ( शासकीय शिक्षक, शासकीय नर्स, चिकित्सीय पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न ) की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष है . न्यायालय के निर्णय के कारण शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति अवरूद्ध है तथा विभिन्न संवर्गों के वरिष्ठ पदों पर शासकीय कर्मचारियों की कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्त संशोधन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष से बासठ वर्ष बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश , २०१८ ( क्रमांक ४ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन हेतु दिनांक ३१-३-२०१८ को प्रख्यापित किया गया था .
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.