मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 335]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 25 जून 2018 - आषाढ़ 4, शक 1940
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 25 जून 2018
क्र. 13976 - वि.स. - विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 16 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
669 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
670
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १६ सन् २०१८
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) विधेयक , २०१८ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १ ९९ ३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के उनहत्तर वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम और
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) अधिनियम , २०१८ है.
प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ७५ का स्थापन.
२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १ ९९ ३ ( क्रमांक १ सन् १ ९९ ४ ) की धारा ७५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
"
खण्ड के भीतर संपत्ति के अन्तरण पर शुल्क.
७५. ( १ ) उन लिखतों पर, जो खण्ड के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय या दान से संबंधित हों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ का सं . २ ) के अधीन अधिरोपित शुल्क में , ऐसी संपत्ति के मूल्य पर एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः या विभिन्न प्रकरणों या प्रकरणों के वर्ग के लिए विशेषतः इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना द्वारा वृद्धिकी जाएगीः
परन्तु विक्रय या दान की किसी ऐसी लिखत के संबंध में, जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८ ९९ या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है , कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा.
(२ ) उन लिखतों पर, जो खण्ड के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के बंधक से संबंधित हों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ का सं. २ ) के अधीन अधिरोपित शुल्क में, उस रकम पर जो बंधक की लिखत द्वारा प्रतिभूत की गई है, एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी:
परन्तु बंधक के संबंध में उग्रहीत किया गया ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उस पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा:
परन्तु यह और भी कि बंधक की ऐसी लिखत के संबंध में , जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८ ९९ या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है, कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा. ".
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १ ९९ ३ ( क्रमांक १ सन् १ ९९ ४ ) की धारा ७५ में यह उपबंधित किया गया है कि खण्ड के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय अथवा दान से संबंधित लिखत पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ का सं. २ ) के अधीन अधिरोपित शुल्क, ऐसी संपत्ति के मूल्य के एक प्रतिशत तक बढ़ाया जाए. अब यह प्रस्तावित है कि विभिन्न मामलों या मामलों के वर्ग के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , ऐसे शुल्क को, ऐसी संपत्ति के मूल्य पर एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, बढ़ा सकेगी. अतएव, मूल अधिनियम की धारा ७५ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
गोपाल भार्गव भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख २२ जून , २०१८
नियंत्रक शामकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भाषान्न में मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.