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मध्यप्रदेश शासन•
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जून 2018 - आषाढ़ 4, शक 1940
क्रमांक 337]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 25 जून 2018
क्रमांक 13958 - वि.स. विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 18 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १८ सन् २०१८
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) विधेयक, २०१८
विषय-सूची
खण्ड :
१. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ .
२. परिभाषाएं.
३. रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें.
४. हितग्राहियों का रजिस्ट्रीकरण तथा सत्यापन.
५. लाभ .
६. मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि का गठन.
७. निदेश जारी करने की शक्ति.
८ . विवाद समाधान .
९. नियम बनाने की शक्ति.
१० . कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
११ . व्यावृत्ति.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १८ सन् २०१८
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) विधेयक , २०१८
बालिकाओं को विशेष अधिकार उपलब्ध कराना जिससे कि वे अपनी क्षमताओं को साकार करने में समर्थ हो सकें , ऐसा सामाजिक परिवेश सृजित करना जिसमें माता - पिता और समाज बालिकाओं का स्नेहपूर्ण संरक्षण एवं देखभाल करें और उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम , विस्तार
और प्रारंभ.
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) अधिनियम, २०१८ है.
( २ ) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
(३ ) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.
परिभाषाएं.
२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) " हितग्राही " से अभिप्रेत है, ऐसी बालिका जो रजिस्ट्रीकृत हो तथा योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने की हकदार हो;
(ख) " आश्वासन प्रमाण- पत्र" से अभिप्रेत है , हितग्राही के पक्ष में लाभ अधिप्रमाणित तथा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया प्रमाण- पत्र;
(ग) "सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत है , योजना के अधीन प्रलाभों को मंजूर करने के लिए कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;
(घ) " परिवार नियोजन " से अभिप्रेत है, बालिका की माता की दशा में ट्यूबेक्टोमी शल्य क्रिया और पिता की दशा में वेसेक्टोमी शल्य क्रिया अथवा अन्य विहित उपाय;
(ङ) " बालिका " से अभिप्रेत है, ऐसी बालिका जो धारा ५ के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो;
(च) " निधि" से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित निधि;
(छ) " सरकार " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश सरकार ;
(ज) " लाड़ली लक्ष्मी योजना " से अभिप्रेत है, प्रशासनिक आदेश द्वारा १ अप्रैल, २००७ से राज्य में चल रही योजना;
(झ ) " माता- पिता " से अभिप्रेत है, बालिका के नैसर्गिक माता - पिता या दत्तक पुत्री की दशा में उसके दत्तक माता- पिता और यदि माता- पिता जीवित नहीं हैं तो उसका विधिक संरक्षक या अनाथ बालिका की दशा में उस अनाथालय या शिशु संरक्षण संस्था का अधीक्षक, जहां कि बालिका को प्रवेश दिया गया है;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
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(ञ) " रजिस्ट्रीकरण केन्द्र " से अभिप्रेत है , हितग्राहियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित केन्द्र;
(ट) " योजना" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन धनीय और अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध कराने के उपबंध.
३. कोई भी बालिका इस योजना के अधीन रजिस्ट्रीकरण की हकदार होगी , यदि-
रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें .
(एक) उसके माता- पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और आय - कर दाता नहीं हैं और यदि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् माता- पिता आयकर दाता बन जाते हैं तो भी बालिका इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करती रहेगी;
माता- पिता ने द्वितीय जीवित बच्चे के पश्चात् परिवार नियोजन अपना लिया है;
(दो)
(तीन) वह आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकित है; और
वह किसी ऐसी अन्य शर्त की पूर्ति करती हो, जो कि विहित की जाए.
(चार)
४. ( १ ) माता- पिता, बालिका के जन्म या दत्तकग्रहण या उत्तराधिकार के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण केन्द्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी रीति में आवेदन करेंगे जैसी की विहित की जाए.
हितग्राहियों का रजिस्ट्रीकरण तथा सत्यापन.
( २ ) रजिस्ट्रीकरण केन्द्र का भारसाधक अधिकारी आवेदन के प्राप्त होने पर, उसमें अंतर्विष्ट विषय - वस्तु का सत्यापन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी के पास उसे अग्रेषित करेगा.
(३ ) सक्षम प्राधिकारी उप - धारा ( २ ) के अधीन भारसाधक अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् या तो उसे दर्ज करेगा और आश्वासन प्रमाण- पत्र जारी करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा.
लाभ.
५. ( १ ) हितग्राही धारा ४ के अधीन जारी आश्वासन प्रमाण- पत्र के अनुसार एक लाख अठारह हजार रुपए की राशि उपधारा ( २ ) और ( ३ ) के अनुसार प्राप्त करने की हकदार होगी.
( २ ) हितग्राही निम्नलिखित राशि समय - समय पर प्राप्त करने का हकदार होगा, -
रुपए २०००
कक्षा ६ठी में प्रवेश लेने के समय पर
(एक)
रुपए ४०००
कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर
(दो)
रुपए ६०००
कक्षा ११वीं में प्रवेश लेने के समय पर
(तीन)
रुपए ६०००
कक्षा १२वीं में प्रवेश लेने के समय पर
(चार)
(३ ) हितग्राही को रुपए एक लाख की रकम का भुगतान २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा बशर्तें कि वह यथाविहित शर्तों को पूर्ण करती हो.
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि का गठन .
६. ( १ ) राज्य सरकार , मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के नाम से एक निधि गठित तथा संधारित करेगी , जिसे हितग्राहियों को धनीय लाभ संवितरण करने के लिए ऐसी रीति में उपयोजित की जाएगी जैसी की विहित की जाए.
( २ ) राज्य सरकार द्वारा , प्रति हितग्राही इस निधि में, उसके रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् तीस हजार रुपए जमा किए जाएंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
निदेश जारी करने कीशक्ति.
७. राज्य सरकार को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति होगी.
विवाद समाधान.
८. कोई भी विवाद उद्भूत होने पर कलक्टर को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा.
नियम बनाने की शक्ति.
९. ( १ ) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.
( २ ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे .
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१०. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत साधारण या विशेष आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी.
व्यावृत्ति.
११. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को राज्य की विद्यमान मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त बालिकाएं इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएंगी तथा योजना के अधीन लाभ की हकदार होंगी .
उद्देश्यों और कारणों का कथन
राज्य सरकार, लिंग असमानता के उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है ताकि महिलाओं की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा गरिमा सुनिश्चित हो तथा ऐसा सामाजिक परिवेश सृजित करने के लिए, जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास का संवाहक हो तथा इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना बनाई गई थी जो कि १ अप्रैल, २००७ से प्रशासकीय आदेशों के अधीन क्रियान्वित की जा रही है. विशेष रूप से योजना के लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-
बालिका शिक्षा की प्रास्थिति को प्रोन्नत करना;
(क)
(ख) जनसांख्यिकी रुपरेखा का संतुलन;
(ग) लिंग असमानता को कम करना;
(घ) बालिका के संबंध में समुदाय का दृष्टिकोण परिवर्तित करना;
(ङ) बालिका भ्रूण हत्या को रोकना;
(च) बाल विवाह को हतोत्साहित करना .
२. यह विधेयक उक्त योजना को विधायी बल प्रदान करना चाहता है.
३. अतएव , इस प्रयोजन के लिए एक विधि अधिनियमित करने का विनिश्चिय किया गया है .
४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
अर्चना चिटनिस भोपाल :
भारसाधक सदस्य तारीख २२ जून, २०१८
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. ".
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018
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वित्तीय ज्ञापन
लाड़ली लक्ष्मी योजना वर्ष २००७ से प्रदेश में संचालित है. योजना के संचालन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्षवार बजट प्रावधान किया जाता है. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ हेतु राशि रुपये ९ ० ९ करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. उक्त योजना प्रस्तावित विधेयक अन्तर्गत कार्यान्वित की जावेगी इसके लिए प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान किये जाऐंगे . जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे.
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.
प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-
१. खण्ड १ ( ३ ) अधिनियम को प्रर्वत करने की तिथि अनुसूचित किये जाने के संबंध में.
२. खण्ड २ ( घ ) ट्यूबेक्टोमी एवं वेसेक्टोमी शल्य क्रिया के संबंध में.
३. खण्ड ३ ( ४ ) रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्ववती शर्तों की प्रक्रिया के संबंध में.
४. खण्ड ४ हितग्राहियों के रजिस्ट्रीकरण तथा सत्यापन की रीति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में .
५ . खण्ड ५ ( १ ) हितग्राही को यथासंभव भुगतान की शर्तों के संबंध में.
६. खण्ड ६ ( १ ) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को धनीय संवितरण की रीति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में.
७. खण्ड ७ उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में.
८. खण्ड ९ अधिसूचना द्वारा नियम बनाये जाने की शक्तियों के संबंध में.
नियम बनाए जाएंगे , जो सामान्य स्वरूप के होंगे.
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.