मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 25 जून 2018 - आषाढ़ 4, शक 1940
क्रमांक 338]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 25 जून 2018
क्रमांक 13961 - वि.स. विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 19 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ ९ सन् २०१८
मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) विधेयक , २०१८ मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.
संक्षिप्त नाम.
भाग एक
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९५६ ) में, धारा १३३ - क में, उपधारा मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् ( १ ) में, - १९५६ का संशोधन.
(एक) शब्द " दो प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
(दो) शब्द " नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा. " , के स्थान पर, शब्द " इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा . इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा . " स्थापित किए जाएं.
भाग दो
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ (क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन.
३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) में, धारा १६१ में, उपधारा ( १ ) में, - मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ का संशोधन.
(एक) शब्द " दो प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
(दो) शब्द " नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा. ". के स्थान पर, शब्द " इस प्रकार प्राप्त होने 676(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास , किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा. इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा. " स्थापित किए जाएं.
व्यावृत्ति.
४. ( १ ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश २०१८ ( क्रमांक ६ सन् २०१८ ) एतद्वारा निरसित निरसन किया जाता है . तथा ( २ ) उक्त अध्यादेश का निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा १३३ - क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ ) की धारा १६१ अचल सम्पत्ति के अंतरण पर सम्पत्ति के मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने का उपबंध करती है. स्टाम्प शुल्क को दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है. यह राशि, नगरीय अधोसंरचना विकास , किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या नगरीय क्षेत्रों में ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी. इस प्रकार प्राप्त यह राशि उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी उपयोग की जा सकेगी .
२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१८ ( क्रमांक ६ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना उपरांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
माया सिंह भारसाधक सदस्य तारीख २१ जून , २०१८ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
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प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के खण्ड- दो तथा तीन द्वारा नगरीय क्षेत्र में लगने वाले मुद्रांक शुल्क प्रभार को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत किये जाने तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास , किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुये नगरीय परिवहन तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उपरोक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिये गये कर्ज के प्रतिसंदाय करने हेतु विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है , उक्त प्रत्यायोजन समान्य स्वरूप के होंगे.
अध्यादेश के संबंध में विवरण
शहरी क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास , किफायती आवास की परियोजनाएं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुये नगरीय परिवहन तथा नगरीय क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिये गये कर्ज के प्रतिसंदाय को दृष्टिगत रखते हुए मुद्रांक शुल्क प्रभार को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत किया जाना आवश्यक था . मुद्रांक शुल्क प्रभार को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत किये जाने तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम , १ ९५६ की धारा १३३ -ए तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम १ ९ ६१ की धारा १६१ ( १ ) में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, चूंकि मामला अत्यावश्यक था ओर विधान सभा का सत्र चालू नहीं था , इसलिये मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ६ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था.
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन मामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शामकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से, मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .