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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018

Published 25 June 2018

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
339
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-25.339.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4 , शक 1940

क्रमांक 339 ]

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 25 जून 2018

क्रमांक 13964- वि.स. विधान -2018.-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 20 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

677 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

678

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक , २०१८ मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

हो :- भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.

संक्षिप्तनाम.

भाग एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में, -

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

(१ ) धारा ५ में, -

(एक) खण्ड ( १ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

" ( १ - क) " मनोविनोद " से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो , में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो; " ;

खण्ड ( २२ - क ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: - (दो)

" ( २२- ख ) " मनोरंजन " में सम्मिलित है निम्नलिखित जब कि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम, किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो : -

(एक) कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण , मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है ;

(दो) डी.टी.एच. सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(तीन ) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(चार ) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन , संगीत , वीडियो, चलचित्र , एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि;

(पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिताः 678(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

(छह ) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन.

स्पष्टीकरण.- मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी; " ;

( २ ) धारा १३२ में, -

( एक) उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( च ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( च) किसी नगरपालिक निगम क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर. ";

(दो) उपधारा ( २ ) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा ( ३ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

" ( ३ ) उपधारा ( १ ) के खण्ड ( च ) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए. " .

भाग दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ (क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) में, -

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ कासंशोधन.

(१ ) धारा ३ में, -

(एक) खण्ड ( १ ) को खण्ड ( १ - क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुर्नक्रमांकित किए गए खण्ड ( १ - क ) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

" ( १ ) " मनोविनोद " से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो ;";

(दो) खण्ड ( १० -ख ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(१० - ग) " मनोरंजन " में सम्मिलित है निम्नलिखित जब कि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम , किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो :-

(एक) कोई प्रदर्शनी , प्रस्तुतीकरण , मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;

(दो ) डी.टी.एच. सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाईट के माध्यम में उपलब्ध कराया गया मनोरंजनः

(तीन ) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजनः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

678(2)

(चार) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन , संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन , खेल , जोक्स आदि;

(पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता;

(छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन .

स्पष्टीकरण.- मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी;" .

(२ ) धारा १२७ में, -

(एक) उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( च ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " (च ) किसी नगरपालिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर.";

उपधारा ( २ ) का लोप किया जाए;

(दो)

उपधारा ( ३ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्: - (तीन)

" (३ ) उपधारा ( १ ) के खण्ड (च ) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए. ".

निरसन तथा ४. ( १ ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश २०१८ ( क्रमांक ७ सन् २०१८ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

व्यावृत्ति.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के १०१ वें संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि ६२ प्रतिस्थापित की गई है, इस संशोधन के पश्चात् किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उसकी सीमा के भीतर मनोरंजन और मनोविनोद पर उद्गृहीत और संगृहीत किए जाने वाले कर पर कानून बनाने के लिए राज्य विधान- मण्डलों को सशक्त किया गया है. यह संशोधन सिनेमा और केबल संचालकों पर कर अधिरोपित करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है.

२. उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा ५ और १३२ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा ३ और १२७ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव , मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश, २०१८ ( क्रमांक ७ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

माया सिंह भोपाल :

भारसाधक सदस्य तारीख २१ जून. २०१८ 678(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड- दो तथा तीन द्वारा विर्निदिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि विहित किये जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है , जो सामान्य स्वरूप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम १ ९ ५६ की धारा १३२ ( १ ) ( एफ ) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ की धारा १२७ (१ ) (एफ) में नगरीय निकायों को नगर पालिका सीमा में माल पर कर लगाये जाने के अधिकार दिये गये हैं. संविधान संशोधन उपरांत इन दोनों धाराओं को विलोपित कर उनके स्थान पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम १ ९ ५६ की धारा ५ तथा १३२ एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम १ ९ ६१ की धारा ३ तथा १२७ स्थापित कर मनोरंजन तथा आमोद- प्रमोद पर कर लगाये जाने के लिये नगरीय निकायों को सशक्त किया जाना आवश्यक हो गया था . चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधानसभा का सत्र चालू नहीं था इसलिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश २०१८ ( क्रमांक ७ सन् २०१८ ) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल म मुद्रित तथा प्रकाशित 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-25.339.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-25.339.Extraordinary.