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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4, शक 1940
क्रमांक 340]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 25 जून 2018
क्रमांक 13937- वि.स. विधान-2018.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 ( क्रमांक 21 सन् 2018 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून , 2018 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २१ सन् २०१८.
मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, २०१८
विषय-सूची
खण्ड :
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सम्मान राशि की पात्रता.
४. सम्मान राशि की अपात्रता.
५. सम्मान राशि का नियतन .
६. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रीति.
७. सम्मान राशि स्वीकृत करने की शक्ति तथा प्रक्रिया .
८. अभ्यावेदन.
९. सम्मान राशि आदेश का निरस्त किया जाना .
१०. नियम बनाने की शक्ति.
११ . कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१२ . निरसन तथा व्यावृत्ति.
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २१ सन् २०१८
मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक , २०१८
ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को, जिन्हें २५ जून, १ ९ ७५ से २१ मार्च, १ ९ ७७ की आपातकाल अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम , १ ९ ७१ ( १ ९ ७१ का २६ ) ( निरसित ) तथा भारत रक्षा नियम , १ ९७१ (निरसित ) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए जेलों या पुलिस थानों में निरुद्ध किया गया था, सम्मान राशि, सुविधाएं तथा संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, २०१८ है .
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
(२ ) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
( ३ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
परिभाषाएं.
(क) " समिति" से अभिप्रेत है , धारा ७ के अधीन गठित समिति;
(ख) " डीआईआर" से अभिप्रेत है , भारत रक्षा नियम, १ ९ ७१ ( निरसित );
(ग) " आपातकाल अवधि " से अभिप्रेत है, २५ जून, १ ९ ७५ से प्रारंभ होकर २१ मार्च, १ ९७७ तक की अवधि;
(घ) " लोकतंत्र सेनानी " से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और आपातकाल की अवधि के दौरान राजनैतिक और/या सामाजिक कारणों से मीसा या डीआईआर के अधीन जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहा हो;
(ङ) " सम्मान राशि " से अभिप्रेत है , ऐसी राशि जो लोकतंत्र सेनानी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय - समय पर निर्धारित की जाए;
(च) " मीसा " से अभिप्रेत है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, १ ९७१ ( १ ९७१ का २६ ) ( निरसित) .
३. ( १ ) निम्नलिखित व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवनकाल के लिए सम्मान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे :- सम्मान राशि की पात्रता.
(एक) लोकतंत्र सेनानी;
(दो) दिवगंत लोकतंत्र सेनानी का पति या पत्नी;
(तीन) जिन प्रकरणों में मध्यप्रदेश के मूल निवासी व्यक्ति की , जो आपातकाल अवधि के दौरान मीसा या डीआईआर के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध थे, मृत्यु हो चुकी है तथा सम्मान राशि स्वीकृत नहीं हुई है , ऐसे प्रकरणों में ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के आवेदन करने पर, सम्मान राशि देय होगी.
( २ ) उपधारा ( १ ) के खण्ड ( दो ) और ( तीन ) के प्रकरणों में विनिर्दिष्ट सम्मान राशि के आधे की पात्रता होगी.
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४. निम्नलिखित व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे :-
सम्मान राशि की अपात्रता.
(एक ) कोई व्यक्ति जो राजनैतिक या सामाजिक कारणों से भिन्न कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध किया गया था;
(दो) कोई व्यक्ति जिसने सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के लिए मिथ्या जानकारी या प्रमाण-पत्र या गलत ब्यौरे प्रस्तुत किए हों.
सम्मान राशि का नियतन.
५. ( १ ) लोकतंत्र सेनानी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि तथा ऐसी सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु निरुद्ध रहने की अवधि , राज्य सरकार द्वारा , समय - समय पर निर्धारित की जाएगी.
(२ ) लोकतंत्र सेनानी अथवा उसका पति या उसकी पत्नी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की तारीख से सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.
(३ ) लोकतंत्र सेनानी के अंतिम संस्कार के समय दिया जाने वाला सम्मान, लोकतंत्र सेनानी तथा उनके पति या पत्नी को चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं ऐसे होंगे, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए.
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रीति.
६. लोकतंत्र सेनानी , राजनैतिक या सामाजिक कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहने के प्रमाण - पत्र के साथ, ऐसे प्ररुप में जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा. जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न कर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
७. ( १ ) जिला स्तर पर सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच , आवेदकं की पात्रता अथवा अपात्रतता की अनुशंसा करने हेतु ऐसी समिति गठित की जाएगी जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए.
सम्मान राशिस्वीकृत करने की शक्ति तथा प्रक्रिया.
( २ ) समिति की अनुशंसा के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मान राशि स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने का आदेश जारी किया जाएगा.
(३ ) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को स्वीकृत सम्मान राशि का संदाय उसकी मृत्यु पर स्वतः ही बंद हो जाएगा.
(४ ) यदि जेल में निरुद्ध होने या जेल से छूटने का कोई अभिलेख उपलब्ध है और जेल अधीक्षक प्रमाणित करता है कि शेष सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तो निरुद्ध रहने की न्यूनतम अवधि मानकर सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी.
(५ ) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को उनकी सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए मात्र सूचना देनी होगी . इन प्रकरणों में विहित प्ररुप में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है .
अभ्यावेदन.
८. समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश से व्यथित कोई संबंधित व्यक्ति आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसे प्ररुप में, जैसा कि विहित किया जाए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा. राज्य सरकार, अभ्यावेदन की प्राप्ति की तरीख से ४५ दिन के भीतर गुणदोष के आधार पर अभ्यावेदन पर विचार करेगी और उसका विनिश्चय करेगी और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं संबंधित व्यक्ति पर बंधनकारी होगा .
९. ( १ ) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि का आदेश निम्नलिखित आधारों पर रोका या निरस्त किया जा सकेगा :-
सम्मान राशि आदेश का निरस्त किया जाना.
(क) नैतिक अधमता के किसी अपराध तथा राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में भाग लेना;
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(ख) किसी अपराध में दण्ड;
(ग) अधिनियम के अधीन किसी अपात्रता के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करना;
(घ) मिथ्या जानकारी तथा मिथ्या शपथ - पत्र प्रस्तुत करना.
(२ ) उपधारा ( १ ) में उल्लिखित आधार या किसी सुसंगत शिकायत या अभ्यावेदन या स्वप्रेरणा से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर समिति, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस संबंधित व्यक्ति के प्रकरण की, जिसे कि सम्मान राशि स्वीकृत की गई है , जांच कर सकेगी. स्वीकृति आदेश निरस्त करने के अधिकार समिति की अनुशंसा के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट को होंगे . इस आदेश से व्यथित संबंधित व्यक्ति अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो धारा ८ के उपबंधों के अनुसार निराकृत किया जा सकेगा.
(३ ) यदि कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर सम्मान राशि या सुविधाएं प्राप्त करता है तो यह उससे भू- राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगा.
नियम बनाने की शक्ति.
सकेगी. १०. ( १ ) राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना
(२ ) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे :-
धारा ५ की उपधारा ( ३ ) के अधीन अंतिम संस्कार के समय सम्मान , चिकित्सीय एवं अन्य सुविधाएं; (क)
(ख) धारा ६ के अधीन सम्मान राशि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप;
(ग) धारा ७ की उपधारा ( १ ) के अधीन गठित की जाने वाली समिति का स्वरुप;
(घ) धारा ८ के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन का प्ररूप;
(ङ) कोई अन्य विषय , जो कि विहित किया गया हो या किया जाए.
(३ ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.
कठिनाइयां दूर करने
की शक्ति.
११. ( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसे कि कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :
परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.
( २ ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश , इसके किए जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.
तथा
निरसन व्यावृत्ति.
१२. ( १ ) मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक २० जून, २००८ में प्रकाशित लोक नायक जयप्रकाश नारायण ( मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति ) सम्मान निधि नियम , २००८ एतद्वारा निरसित किया जाता है.
(२ ) उक्त नियमों के निरसन के होते हुए भी, उक्त नियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
आपातकाल की अवधि (दिनांक २५ जून, १ ९ ७५ से २१ मार्च, १ ९ ७७ ) के दौरान कई लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था ताकि लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया जा सके. राज्य सरकार ने लोकतंत्र के उन सेनानियों को , जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रियरूप से संघर्ष किया था और आतंरिक सुरक्षा अधिनियम, १ ९ ७१ अथवा डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स, १ ९७१ के उपबंधों के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से जेल में निरुद्ध रहे थे , सम्मान राशि प्रदान करने का विनिश्चय किया है. तद्नुसार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ( मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति ) सम्मान निधि नियम, २००८ विरचित किए गए थे और वर्ष २००८ में प्रभावशील किए गए थे. राज्य सरकार ने विद्यमान नियमों के स्थान पर अब एक व्यापक विधि अधिनियमित करने का विनिश्चय किया है .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
लाल सिंह आर्य भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख २२ जून , २०१८
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.
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वित्तीय ज्ञापन
प्रस्तावित मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक २०१८ पूर्व प्रचलित लोकनायक जयप्रकाश नारायण ( मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, २००८ के स्थान पर अधिनियमित करने के लिए लाया जा रहा है.
उक्त विधेयक के प्रभावशील होने पर राज्य शासन पर रुपये ४० करोड़ का व्यय भार संभावित है.
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.
प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-
सम्मान राशि का नियतन किए जाने;
खण्ड ५ ( १ )
अंतिम संस्कार के समय सम्मान, चिकित्सीय एवं अन्य सुविधाएं विहित किए जाने;
(३)
खण्ड ६
सम्मान राशि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप विहित किए जाने;
गठित की जाने वाली समिति का स्वरूप विहित किए जाने;
खण्ड ७ ( १ )
खण्ड ८
अभ्यावेदन का प्रारूप विहित किए जाने; तथा
अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित किए जाने,
खण्ड १०
के संबंध में नियम बनाएं जाएंगे . उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे .
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुदिन तथा प्रकाशित 2018 .