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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018

Published 25 June 2018

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
342
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-25.342.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार , दिनांक 25 जून 2018- आषाढ़ 4, शक 1940

क्रमांक 342]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्र. 13979 - वि.स.- विधान- 2018.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-4 ) विधेयक, 2018 ( क्रमांक 23 सन् 2018 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

683 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

684

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक ४ ) विधेयक, २०१८

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक ४ ) अधिनियम , २०१८ है.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९

के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,११, ९०,३४,४७,७०० कादियाजाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये ग्यारह हजार एक सौ नब्बे करोड़ चौंतीस लाख सैंतालीस हजार सात सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग .

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची (धारा २ और ३ देखिये )

(आंकड़े रुपयों में )

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

(२) सेवाएं और प्रयोजन

योग (१) अनुदान का संख्यांक

संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त '

रुपये

रुपये

रुपये

०१. सामान्य प्रशासन

राजस्व

०२. सामान्य प्रशासन विभाग से

संबंधित अन्य व्यय

४१,३१,२००

राजस्व

४१,३१,२००

०३. पुलिस

१,५०,८ ९ , ००,०००

राजस्व

१,५०,८ ९ , ००,०००

१,४०,६२,००,०००

१,४०,६२,००,०००

पूंजी

०५ . जेल

२,३०,००,०००

राजस्व

२,३०,००,०००

०६. वित्त

पूंजी 684( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

(३)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

०७. वाणिज्यिक कर

८१,००,००,१००

राजस्व

८१,००,००,१००

०८. भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन

२५,५०,००,०००

राजस्व

२५,५०,००,०००

०९ . राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी

१०. वन

१,६२,२०,६७,०۰۰

राजस्व १,६२,२०,६७,०००

१२. ऊर्जा

२००

राजस्व

२००

१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास

राजस्व

१८. श्रम

राजस्व

१९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

९, ५०,००,००,१००

राजस्व

९, ५०,००,००,१००

३००

३००

पूंजी

२०. लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी

राजस्व

२,६८,०१,१५,९ ००

पूंजी

२,६८,०१,१५ , ९ ०

२२. नगरीय विकास एवं आवास

१३,४०,००,००,०००

राजस्व १३,४०,००,००,०००

४००

पूंजी

४००

२३ . जल संसाधन

८,५००

पूंजी

८,५०० मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2018

684 ( 2)

(३)

(१ )

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

२४. लोक निर्माण कार्य- सड़कें औरपुल

१००

१००

राजस्व

७,५००

७,५००

पूंजी

२६. संस्कृति

२००

२००

राजस्व

२५,००,००,०००

पूंजी

२५,००,००,०००

२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )

१ ९, ८४,४६,७४,६००

राजस्व १९ , ८४,४६,७४,६००

२८. राज्य विधान मंडल

२,१४,५०,०००

राजस्व

२,१४,५०,०००

२९ . विधि और विधायी कार्य

६५,७२, ९९ , ६००

राजस्व

६५,७२, ९९ , ६००

३०. ग्रामीण विकास

३००

३००

राजस्व

३००

३००

पूंजी

३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

२,०८ , ९ ३,५००

राजस्व

२,०८ ,९३,५००

३३. जनजाति कार्य

६,११,४०,००,३००

राजस्व ६,११,४०,००,३००

३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

राजस्व

३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

°

५००

५००

राजस्व

४० . स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय ( प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर )

२, ९९ , ००,००,०००

राजस्व

२, ९९ , ००,००,००० 684 (3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

(३)

(२)

(१ )

रुपये

रुपये

रुपये

४४. उच्च शिक्षा

राजस्व

१४,००,००,०००

१४,००,००,०००

४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य

१०,४००

पूंजी

१०,४००

४७. तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार

राजस्व

१,०१,००,००,७००

१,०१,००,००,७००

३००

३००

पूंजी

४८. नर्मदा घाटी विकास

३,२०,००,०००

पूंजी

३,२०,००,०००

५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

४,८४,४०,००,०००

राजस्व ४,८४,४०,००,०००

५२. चिकित्सा शिक्षा

१००

१००

राजस्व

५३. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

१४,१५,४७,७९ , ०००

राज़स्व १४,१५,४७,७९, ०००

६१,००,७ ९ , ५००

पूंजी

६१,००,७९ , ५००

५५. महिला एवं बाल विकास

राजस्व

५,७४,२५,५४,७००

५,७४,२५,५४,७००

५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

राजस्व

५९ . ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

पूंजी

६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

७,१०,०७,७२,१००

राजस्व

२५,६०,७२,१००

६,८४,४७,००,०००

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2018

684(4)

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

६७. लोक निर्माण कार्य-भवन

पूंजी

३०,१५,००,१००

३०,१५,००,१००

राजस्व :

१,०१,४७,३५,२४,५००

२५,६०,७२,१००

१,०१,२१,७४,५२,४००

योग :

१०,४२ , ९९ , २३,२००

३,२०,००,०००

१०,३ ९ , ७९ , २३,२००

पूंजी :

२८,८०,७२,१०० १,११ , ९ ०,३४,४७,७००

१,११,६१,५३,७५,६००

वृहद -योग:

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

जयंत मलैया भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख २४ जून , २०१८ .

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. ".

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-25.342.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-25.342.Extraordinary.