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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 363 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 28 जून 2018- आषाढ़ 7 , शक 1940
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भबन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2018
क्र. डी- 15-27-18-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 79 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( इक्कीस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में :-
नियम 2 में खण्ड ( ग ) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्, -
(1)
(ग) " किसान सड़क निधि " से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रख- रखाव मण्डी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मण्डी, उपमण्डी प्रांगण की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन , मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिये तथा नवीनतम तकनीकों का किसानों के मध्य प्रचार- प्रसार किये जाने तथा किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने के लिये संग्रहित रकम.
नियम 6 में उपनियम (2 ) के खण्ड 2 ( क ) में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्, पश्चात् (2)
6(2) किसान सड़क निधि का उपयोग: -
2( क) में " 58.50 पैसे ( अठ्ठावन दशमलव पचास पैसे ) " के स्थान " 55.00 पैसे ( पचपन पैसे ) " प्रतिस्थापित किये जावे.
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(3 ) नियम 6 में उपनियम ( 2 ) के खण्ड 2 ( क ) के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड 2 ( क ) ( 2 ) को प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:-
2(क) ( 2 ) में नियम-4 खण्ड ( क) अनुसार, नियम -6 ( 1 ) में उल्लेखित खाते में मण्डी समिति द्वारा जमा की गई राशि अर्थात् 85.00 पैसे में से " 3.50 पैसे ( तीन दशमलव पचास पैसे ) " राशि " नवीनतम तकनीकों का किसानों के मध्य प्रचार- प्रसार किये जाने तथा किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने हेतु " उपलब्ध कराई जावेगी . इस राशि का उपयोग राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 जून 2018
क्र. डी- 15-27-2018- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
Bhopal , the 28th June 2018
No. D- 15-27-2018 - XIV - 3 . In exercise of powers conferred by clause ( xxi ) of sub - section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government here by make the following amendements in Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi ( State Marketing Development Fund) Rule 2000 the same have been published as required by sub section ( 1 ) of section 79 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules :-
(1) For clause (c) of rule (2) , the following clause shall be substituted , namely,
"( c) "Farmers Road Fund " means the amount collected for rural roads build and maintained by Madhya Pradesh Rural Road Development Authority , for essential infrastructural facilities in the Mandi area , for constructions and augmentation of roads and essential infrastructural facilities in the Mandi and sub - mandi yards , for Chief Minister's Farmer Life Welfare Scheme, Fund, for Gau Samvardhan and Sanrakshan Yojana, for publicity and promoting of modern technologies amongst farmers and for organizing Kisan Sammelan . "
(2) In Rule 6 , sub - rule 2 ( a) in place of " 58.50 paisa (Fifty - eight and a half paisa) , the following ; "55.00 paisa ( fifty five paisa ) , shall be substituted.
(3) In Rule 6, after sub rule 2 ( a) following sub -rule 2 ( a ) (2 ) shall be inserted , namely : - " 2( a ) (2) : As per Rule 4 section (a) , the money deposited i.e. 85 paisa ( eighty five paisa ) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6 ( 1 ) , an amount at the rate of 3.50 paisa (Three and a half paisa ) shall be released for Publicity and promoting of modern technologies amongst farmers and for organizing Kisan Sammelan " . The funds for the said purpose shall be used as per the directives issued by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. S. DHURVE , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.