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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 28 जून 2018- आषाढ़ 7, शक 1940
क्रमांक 364]
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 जून 2018
क्र. एफ. 7-9-2007 - उन्तीस- 1.- भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 9-5/2014- बी.पी. II , दिनांक 1 सितम्बर 2017 के पालन में , पूर्व में " कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना " के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 35 क्र. एफ. 7-9-2007- उन्तीस-1 , भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2018 के दिशा- निर्देश के बिन्दु क्रमांक 3.3 को विलोपित करते हुए, राज्य शासन नवीन बिन्दु क्रमांक 3.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है:-
"3.3 चयनित संस्थाओं के प्रत्येक रहवासियों को प्रतिमाह अधिकतम 15 किलोग्राम खाद्यान्न ( गेहूं एवं चावल ) की पात्रता होगी:
परन्तु इस पात्रता में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित खाद्यान्न की अधिकतम आवंटन सीमा एवं राज्य में पात्र संस्थाओं के हितग्राहियों की संख्या के आधार पर कमी/वृद्धि की जा सकेगी. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.