Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

कल्‍याणकारी एवं हॉस्‍टल योजना के संबंध में.......

Published 28 June 2018

Department
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण
Type
Extraordinary
Gazette no.
364
Identifier
in.gazette.madhya.2018-06-28.364.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, गुरुवार , दिनांक 28 जून 2018- आषाढ़ 7, शक 1940

क्रमांक 364]

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जून 2018

क्र. एफ. 7-9-2007 - उन्तीस- 1.- भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 9-5/2014- बी.पी. II , दिनांक 1 सितम्बर 2017 के पालन में , पूर्व में " कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना " के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 35 क्र. एफ. 7-9-2007- उन्तीस-1 , भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2018 के दिशा- निर्देश के बिन्दु क्रमांक 3.3 को विलोपित करते हुए, राज्य शासन नवीन बिन्दु क्रमांक 3.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है:-

"3.3 चयनित संस्थाओं के प्रत्येक रहवासियों को प्रतिमाह अधिकतम 15 किलोग्राम खाद्यान्न ( गेहूं एवं चावल ) की पात्रता होगी:

परन्तु इस पात्रता में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित खाद्यान्न की अधिकतम आवंटन सीमा एवं राज्य में पात्र संस्थाओं के हितग्राहियों की संख्या के आधार पर कमी/वृद्धि की जा सकेगी. ".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल , उपसचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-06-28.364.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-06-28.364.Extraordinary.