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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 29 जून 2018- आषाढ़ 8 , शक 1940
क्रमांक 365 ]
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 जून 2018
क्र. एफ- 5-4-2013 - उन्तीस- 2.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 का अधिनियम संख्यांक 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 3 ) और धारा 30 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता फोरम के " अध्यक्ष की नियुक्ति ( भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2018 " जो कि मध्यप्रदेश के राजपत्र में क्रमांक एफ- 5-4-2013 - उन्तीस- 2, दिनांक 16 जनवरी 2018 में अधिसूचित की गई है; में निम्न संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
(1) उक्त नियमों के नियम 1 के उपनियम ( 1 ) के स्थान पर नवीन उपनियम ( 1 ) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष के वेतन ( मानदेय, भत्ते ) एवं सेवा शर्तें नियम, 2018 है.
( 2) उक्त अधिसूचना के नियम-3 , नियम-4 , नियम-5 , नियम -6 , नियम -7, नियम -8, नियम -9 एवं नियम -12 विलोपित किए जाते हैं .
(3) उक्त अधिसूचना का परिशिष्ट - एक को एतद्वारा विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
729 730
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जून 2018
भोपाल , दिनांक 29 जून 2018
क्र. एफ- 5-4-2013 - उन्तीस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 5-4-2013 - उन्तीस-2 , दिनांक 29 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
Bhopal , the 29th June 2018
No. F 5-4-2013 - XXIX - 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section (3) of Section 10 and sub- section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act , 1986 ( Act No. 68 of 1986) , the State Government , hereby, makes the following Amendments in the "Appointment of President of District Consumer Forum (Recruitment and other Services Conditions ) Rules , 2018 " notified vide 27 F 5-4-2013 - XXIX - 2 , Dated 16th January 2018 in the Official Gazette of Madhya Pradesh , namely :-
AMENDMENTS
(1) The sub - rule ( 1) of Rule 1 in the said Rules is substituted with the new sub -rule ( 1 ) as herein below:-
(1) These Rules may be called the Madhya Pradesh District Consumer Forum President's Salary (Honorarium, Allowances ) and Service Conditions Rules , 2018 .
The Rule 3 , Rule 4, Rule 5 , Rule 6 , Rule 7 , Rule 8 , Rule 9 and Rule 12 of the said Rules are hereby deleted . (2)
(3) Annexure - l of the said Rules is hereby deleted.
By order and in the name of the Governor of Madhva Pradesh , B. K. CHANDEL , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.