इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018- आषाढ़ 8 , शक 1940
क्रमांक 367]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 जून 2018
क्र. एफ बी- 1-23-2018-2- पांच (37 ) .- मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम , 1996 के नियम 18 के उप- नियम ( 22 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , विदेशी मदिरा भांडागार में भंडार की गई विदेशी मदिरा स्पिरिट पर रुपए 10/ - प्रति पेटी तथा बीयर पर रुपए 5/ - प्रति पेटी भंडारण प्रभार नियत करती है.
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 जून 2018
क्र. बी- 1-23-2018-2- पांच, ( 37 ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी- 1-23-2018-2- पांच, ( 37 ) , दिनांक 29 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 29th June 2018
No. F. B - 1-23-2018-2 - V- ( 37 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 22 ) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules , 1996, the State Government , hereby , fix the storage charges of Rs . 10/- per case on foreign liquor spirit and Rs . 5 per case on beer stored in foreign liquor warehouse.
2. This Notification shall be deemed to have come into force from 1 April , 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
733
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .