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मध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार दिनांक 29 जून 2018- आषाढ़ 8, शक 1940
क्रमांक 369]
पशु पालन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल .
भोपाल, दिनांक 29 जून 2018
क्रमांक एफ- 23-3-2018- पैंतीस.- पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009 ( 2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 7 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के प्रावधानों के तहत् आमला नगर, जिला बैतूल में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भद के कारण रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार एतद्वारा राज्य के बैतूल जिले के आमला नगर क्षेत्र एवं उसकी 10 कि. मी . की परिधि में आने वाले क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु नियंत्रित क्षेत्र ( Controlled Area ) घोषित करती है. परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के आमला नगर, जिला बैतूल एवं उसकी 10 कि. मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है, साथ ही इन पशुओं की दौड, मेले , प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित करती है.
No. F. 23-3-2018 - XXXV. In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of Section 6 read with sub- section ( 1 ) and (2) of section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act 2009 (No. 27 of 2009 ) , the Govt. of Madhya Pradesh hereby declares City Amla , distirct Betul and the area within 10 k. m . of its radius as " Controlled area " for equine species of animals to prevent and control and eradicate Glander disease and prohibits the movement of animals belonging to equine species from the place where they are kept to any other place within or outside the area and also prohibits the holding of races , fair , exhibition , games and gathering of such animals in the city Amla and the area within 10 k. m . of its redius .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .