मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 30 जून 2018 - आषाढ़ 9 , शक 1940
क्रमांक 373 ]
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जून 2018 एफ- 23-6-2010-38-2
स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार
नियम
1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यो, शिक्षकों एवं अध्ययनरत विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान को सराहे जाने एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने हेतु यह योजना चलायी जा रही है ।
2. यह पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को इन नियमों में वर्णित प्रावधानों एवं तय किए गये मापदंडों जिन्हें आगे से स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार संशोधित नियम कहा जाएगा, के अनुसार प्रचलित होगें । यह नियम संपूर्ण म.प्र. राज्य में संचालित समस्त शासकीय महाविद्यालयों पर लागू होगें और राजपत्र में प्रकाशित दिनाँक से लागू होगें ।
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3. नियमों में संदर्भित 3.1 प्राचार्य से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत नियमित प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य । 3.2. शिक्षक से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक ।
3.3 विद्यार्थी से तात्पर्य है , शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी ।
4. सम्मान का स्वरूप तय किए गए मापदंडों के आधार पर राज्य स्तर पर 08 प्राचार्यों 40 शिक्षकों तथा 200 विद्यार्थियों (स्नातक 160 एवं स्नातकोत्तर 40) का चयन पुरस्कार के लिए किया जाएगा । इन्हें नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा । पुरस्कृत प्राचार्य एवं शिक्षक आगामी वर्षों के लिए पुनः आवेदन कर सकतें है, यदि उन्होने पूर्व पदस्थापना से भिन्न महाविद्यालय में कम से कम 01 सत्र कार्य किया हो, किन्तु उत्कृष्टता के लिए पुनः चयनित होने पर उन्हें केवल प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाएगा, तथा सम्मान राशि एवं पुरस्कार शेष चयनित सदस्यों में से सर्वोच्च गुणांक वाले प्राचार्यों या शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा ।
5.. चयन हेतु मापदंड संशोधित आवेदन पत्रक 'अ' प्राचार्यों एवं शिक्षकों के लिये तथा आवेदन पत्रक ' ब' विद्यार्थियों के लिए संलग्न है, पुरस्कार योग्य आवेदनों पर विचार करने के लिए प्राचार्य, शिक्षक, स्नातक विद्यार्थियों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों सहित सभी आवेदकों के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रदत्त अंकों का 40 प्रतिशत पाना अनिवार्य अर्हता होगी । निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में सभी के लिए अधिकतम 300 अंको का प्रावधान है । पुरस्कार हेतु विचारार्थ अनुशंसित होने के लिए 40 प्रतिशत अर्थात 120 अंक पाना अनिवार्य होगा । प्राचार्यो, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए आवेदन हेतु मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक संपादित कार्यों के लिए ही होगा । आवेदक विद्यार्थियों के लिए स्नातक/ स्नातकोत्तर पारीक्षाएं मूल्यांकन अवधि में बिना ए.टी.के.टी. /पूरक के प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं प्राचार्य अपराधिक प्रकरण दर्ज किसी भी आवदेक का आवेदन अग्रेषित नहीं करेगें । इस हेतु आवेदकों से वचन पत्र लिए जाएँ ।
6. चयन की प्रक्रिया पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी-
6.1 प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. द्वारा माह जुलाई में प्रमुख प्रादेशिक समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाएगा, तथा उच्च शिक्षा की विभागीय वेबसाईट पर भी इसे अपलोड करवाया जाएगा । आवेदन प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को विचार हेतु मान्य नहीं किया जाएगा ।
6.2 6.2.1 प्राचार्य अपना आवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को भेजेंगे । प्राचार्यों के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार विषय एवं संकाय का बंधन नहीं होगा । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक मापदंडों के अनुरूप प्राप्त अंको के गुणानुक्रम के आधार पर सभी संभागों के लिए पृथक- पृथक संभागों में सर्वोच्च गुणांक प्राप्त करने वाले 02-02 प्राचार्यों का पैनल तैयार करेंगें , और उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करगें । इस प्रकार 08 संभागों में से सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से कुल 16 प्राचार्यों के नाम प्राप्त होगें ।
6.2.2 सभी संभागों में (कला, वाणिज्य, विज्ञान , गृह विज्ञान एवं विधि संकाय में से प्राप्त) पृथक- पृथक शिक्षकों को उत्कृष्ट पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा । इस प्रकार वर्तमान में कुल 8 संभागों में से 5 संकायों में अधिकतम 40 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए प्राचार्य गुणानुक्रम के आधार पर अपने महाविद्यालय से उपर्युक्त 5 संकायों (जो महाविद्यालय में लागू हो) में से सर्वोच्च अंक वाले प्रत्येक संकाय में से 01 शिक्षक का चयन करेगें और उसका आवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करेगें । महाविद्यालय द्वारा चुने गए शिक्षकों की सूची में से क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्राधिकार से प्रत्येक संकाय से 02-02 शिक्षक अर्थात अधिकतम 10 शिक्षकों का पैनल 746 (1)
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गुणानुक्रम के आधार पर तैयार करेंगे और उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे । इस प्रकार सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से 80 शिक्षकों के नाम प्राप्त होगें ।
6.2.3 प्रत्येक संभाग से पृथक- पृथक महाविद्यालय कला , वाणिज्य, विज्ञान , गृहविज्ञान एवं विधि संकाय के लिए (जैसा महाविद्यालय के लागू हो) गुणानुक्रम के आधार पर स्नातक स्तर पर (सामान्य, अनु.जाति. , अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्यतः पृथक- पृथक) 02-02 विद्यार्थियों तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक संकाय से सभी वर्गों में से सम्मिलित रूप से सर्वोच्च गुणांक प्राप्त करने वाले क्रमशः 02-02 विद्यार्थियों का चयन करके उनके नाम क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करेंगे । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों से प्राप्त नामों की संभागवार सूची तैयार करेंगे और गुणानुक्रम के आधार पर. विद्यार्थियों का अंतिम चयन कर सूची आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे । इस प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर वर्तमान में कुल 08 उच्च शिक्षा संभागों से प्रत्येक 05 संकायों में अधिकतम 40 विद्यार्थियों के नाम प्राप्त होगें तथा स्नातक स्तर पर 4 वर्गों एवं 05 संकायों में सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से वर्तमान में कुल 08 संभागों से स्नातक स्तर पर अधिकतम 160 विद्यार्थियों के नाम प्राप्त होगें, सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकगण विद्यार्थयों के नाम आयुक्त कार्यालय में भेजने के पूर्व संभाग स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय परीक्षण समिति (जिसके संयोजक वे स्वयं होगें तथा संभाग के महाविद्यालयों के दो शिक्षक सदस्य होगें) से परीक्षण करवाकर स्पष्ट अनुशंसाएं भेजेगें ।
6.2.4 प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पूर्ण एवं सही- सही प्रविष्ट कर भेजे जाएं । अपूर्ण आवेदन पत्र विचार योग्य नहीं माने जाएंगे । आवेदन में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित स्थान पर रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लगाना अनिवार्य होगा । संपूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन करने की स्थिति में सभी प्रपत्र और दस्तावेज स्केन कर आवेदन के साथ ही प्रस्तुत किए जायेगे , जिसकी हार्ड कॉपी प्रमाणित कर प्राचार्य /क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा प्रेषित की जायेगी ।
6.2.5 आवेदन में की गई प्रविष्टियों तथा संलग्न प्रमाण पत्रों के सत्यापन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा । इसका उचित रूप से सत्यापन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा द्वारा करवाया जाएगा।
6.2.6 संभाग स्तर पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को 15 दिन में पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में प्रविष्टि किया जावेगा। प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक- पृथक पंजी संधारित की जायेगी । प्रेषित किए गए आवेदनों की प्रमाणित प्रति क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय में आवश्यक रूप से संधारित की जायेगी । निर्धारित तिथि तक मूल आवेदन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे । निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों द्वारा आयुक्त कार्यालय को प्रेषित समस्त आवेदनों की आयुक्त द्वारा गठित परीक्षण समिति द्वारा पुरस्कार वर्ष की पंजी में 15 दिवस में निम्नांकित प्रारूप में प्रविष्टि की जावेगी । प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक- पृथक पंजी संधारित की जायेगी ।
अन्य विवरण पंजीयन क्रमांक आवेदक का नाम एवं पद
कार्यालय का पता एवं
दूरभाष क्रमांक
संलग्न दस्तावेजों के कुल पृष्ठों की संख्या
6.2.7 सभी संभागों से प्राप्त प्राचार्यों एवं शिक्षकों के आवेदनों का आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा नियुक्त एक पांच सदस्यीय परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा । परीक्षण समिति का संयोजक भोपाल स्थित महाविद्यालय का ऐसा प्राचार्य होगा , जिसने उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं किया है । परीक्षण समिति के सदस्यों में चार ऐसे शिक्षक होगें जिन्होनें उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं किया है । समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा किया जाएगा । उक्त समिति सभी श्रेणियों में प्राप्त आवदनों का परीक्षण कर प्रविष्टगत दोषों, कमियों, विसंगतियों, त्रुटियों आदि का उल्लेख करेगी और प्राचार्य , शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए पृथक- पृथक अंतिम गुणानुक्रम सूची तैयार कर आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित अनुशंसा समिति को प्रस्तुत करेगी । अनुशंसा समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-
1. आयुक्त, उच्च शिक्षा (अध्यक्ष)
2. शासन का प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा नामित (सदस्य)
3. संचालक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (सदस्य)
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, भोपाल होशंगाबाद संभाग (सदस्य)
5. उपर्युक्त वर्णित परीक्षण समिति के संयोजक (सदस्य)
आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति अपनी अनुशंसाएं निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।
6.2.8 प्राचार्यो, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाईन भी उपलब्ध रहेगें जिसे डाउनलोड कर आवेदकों द्वारा भरा जायेगा । पृथक या भिन्न प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
6.2.9 पुरस्कार की राशि प्राचार्य हेतु रूपये 1,00,000/- व प्रशस्ति पत्र, शिक्षक हेतु रूपये 75,000/- व प्रशस्ति पत्र तथा विद्यार्थियों हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक हेतु रूपये 50,000/- व प्रशस्ति पत्र होगी ।
6.3.0 आवेदन पत्र में सभी बिन्दुओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है इनमें मूल्यांकनकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह विवेक का सही प्रयोग कर स्पष्ट अनुशंसा करें । समान अंक प्राप्त करने पर क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने स्तर पर एक समिति गठित कर प्राचार्यों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का प्रस्तुतीकरण करायेंगे और निर्धारित प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2018
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ही सभी श्रेणियों एवं वर्गों में स्पष्ट अनुशंसाएं भेजेंगे । ऐसी स्थिति में समिति और उसके समक्ष किए गए प्रस्तुतीकरण आदि का रिकार्ड अपने कार्यालय में संधारित करेंगे ।
7.0 निर्णायक मंडल - अनुशंसा समिति से प्राप्त गुणानुक्रम सूची के संबंध में निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय लिया जायेगा। कोरम के लिए कम से कम तीन सदस्यों की सहभागिता होगी । निर्णायक मंडल के गठन का औपचारिक आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया जायेगा । निर्णायक मंडल में निम्नलिखित चार सदस्य होगें
अध्यक्ष
1. उच्च शिक्षा मंत्री, म.प्र. शासन
सदस्य
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
सदस्य
3. माननीय राज्यपाल के सचिव
सदस्य
उप सचिव (II ) उच्च शिक्षा विभाग , मध्यप्रदेश शासन
4.
7.1 निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया चयन अंतिम होगा ।
7.2 पुरस्कार चयन के संबंध में आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी । आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा, संचालक हिन्दी ग्रंथ अकादमी अथवा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय से नहीं किया जाएगा ।
7.3 सामान्यतः प्रत्येक पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मंडल यदि आवश्यक समझेगा तो एक पुरस्कार के लिए 02 व्यक्तियों का भी चयन कर सकेगा, तथा उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जावेगी । 8. पुरस्कारों की घोषणा निर्णायक मंडल द्वारा जिन प्राचार्यों व शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार हेतु चयनित किया जाएगा उनके नामों की घोषणा आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. द्वारा की जायेगी जिसकी सूचना उच्च शिक्षा की वेबसाईट पर प्रकाशित होने के साथ- साथ व्यक्तिगत पते पर भी पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी ।
9. अलंकरण समारोह
9.1 यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएगें ।
9.2 पुरस्कार के अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा , जिन्हें शासन के नियमानुसार रेल / सड़क मार्ग का यात्रा भत्ता की पात्रता रहेगी । विशेष परिस्थिति में वे अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेगें, उसे भी यात्रा भत्ता की पात्रता होगी । पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित आयोजन का समस्त प्रबंध म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा किया जायेगा । सुविधा की दृष्टि से विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने की कार्यवाही क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों की मांग पर म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल के सौजन्य से संभाग स्तर पर आयोजित करने की स्वीकृति आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान की जा सकती है ।
10. व्यय की सम्पूर्ति - व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ति म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को आबंटित बजट से की जायेगी । म.प्र . हिन्दी ग्रंथ अकादमी को मांग अनुसार बजट उपलब्ध कराने की संपूर्ण कार्यवाही बजट शाखा द्वारा की जायेगी । अंकेक्षण कराने की जिम्मेदारी म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी की होगी ।
11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा । इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जायेगी । ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन को निहित होगें ।
12. अन्य दायित्वो का निर्वहन प्रतिवर्ष आवेदन एवं चयनित व्यक्तियों का रिकार्ड (प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी) अलग-अलग फोल्डर बनाकर आवेदक संस्थाओं द्वारा संधारित किया जायगा । केवल पुरस्कृत प्राचार्यों एवं शिक्षकों का आवेदन रिकार्ड उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संधारित किया जाएगा। प्रतिवर्ष पुरस्कृत प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सूची को विभाग के पोर्टल पर भी संधारित किया जायेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव .
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आवेदन पत्रक 'अ'
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
स्व.श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार प्राचार्य/ शिक्षक के लिए आवेदन पत्र सत्र
पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो आवेदक का नाम
1.
पिता/ पति का नाम
2.
जन्मतिथि
3.
विषय/संकाय. (शिक्षकों के लिए)
4.
नियमित प्राचार्य अथवा प्रभारी प्राचार्य
5.
6.
महाविद्यालय का नाम/ वर्तमान महाविद्यालय में पदस्थापना की तिथि
आवेदक का पता
7.
आवेदक का दूरभाष /मोबाइल नंबर
8.
संलग्नकों की कुल संख्या
9.
आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं दिनांक प्राचार्यों के लिए कुल अंक 300 ( भाग एक 210 अंक भाग- दो 70 अंक भाग-तीन 20 अंक)
भाग एक कुल अंक 210
महाविद्यालयीन विकास के लिए किये गए कार्य
1. परीक्षा परिणाम (कुल अंक 75)
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्राप्तांक
अंक
क्र.
महाविद्यालय में संचालित सभी संकायों की समस्त कक्षाओं के परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण श्रेणी एवं प्रतिशत (कुल विद्यार्थी संख्या का)
40
प्रथम श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)
1.1
20
1.2 द्वितीय श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)
15
1.3 तृतीय श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)
योग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2018
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2. सेमेस्टर प्रणाली (कुल अंक 10)
प्राप्तांक
अधिकतम
कार्य
स्तर
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक क्र.
05 अंक
2.1 पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया
त्रुटिविहीन कार्य निष्पादन /महाविद्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता / सॉफ्टवेयर आधारित कार्यक्रम
05अंक
2.2
मुख्य अधीक्षक के रूप में सभी पालियों की परीक्षा में उपस्थित रहें हों
परीक्षा में किया गया कार्य
योग
3. सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर. ) बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास (कुल अंक 15)
प्राप्ताक
कार्य
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक स्तर
क्र.
अधिकतम अंक
05 अंक
कॉलेज चलें अभियान
3.1
पिछले सत्र की तुलना में जी.ई.आर. में वृद्धि/विद्यार्थियों का प्रवेश उपरांत रिटेंशन
05 अंक
ड्राप आउट की ट्रेकिंग
3.2
पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों के रिटेंशन के लिए कांउसिलिंग / किए गये कार्य
05अंक
विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली हितग्राही
3.3 प्रचार- प्रसार /विज्ञापन
योजनाओं/ सुविधाओं का प्रचार / प्रसार
योग
4. महाविद्यालयीन विकास के लिए किए गए अन्य प्रयास (कुल अंक 70)
प्राप्तांक
कार्य का प्रकार
क्र.
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्रत्येक किये गये कार्य पर 05 अंक
4.1 पुस्तकालय का विकास , ई- लायब्रेरी
प्रयोगशाला उन्नयन
4.2
4.3 पर्यावरण जागरूकता (स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण)
4.4
संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर किये गए प्रकाशन कार्य वार्षिक पत्रिका/न्यूज लेटर /शोध पत्रिका
प्लेसमेन्ट एवं रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (विवेकानन्द कॅरियर गाइडेंस
4.5
सेल)
व्यक्तित्व विकास योजना
4.6
पालक शिक्षक संगठन
4.7
4.8 विद्यार्थियों में तनाव कम करनें हेतु किये गये प्रयास
शिक्षक अभिभावक योजना
4.9
4.10 योग शिक्षा/ ध्यान प्रशिक्षण हेतु प्रचार प्रसार
4.11 संस्था में महापुरूषों के प्रेरक उध्दरण
4.12 नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता/ प्रयास
4.13 विद्यार्थियों की अभिरूचि जानने हेतु प्रयास
4.14 विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं हेतु हेल्पडेस्क
अन्य उल्लेखनीय कार्य
4.15
योग 746 (5)
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5. संस्था की उत्कृष्टता और प्रसिद्धि के लिए किये गए विशेष कार्य:
5.1 शोध एवं अकादमिक वातावरण निर्मित करने के लिए किए गए कार्य (कुल अंक 40)
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्राप्तांक
किये गए कार्यो
का उल्लेख करें
प्रत्येक 5अंक
क्र.
राज्यस्तरीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध, गुणवत्ता विनिमय हेतु आकदमिक /शोध कार्य/ शिक्षकों विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के लिए योजना एवं कार्य
अतिविशिष्टि व्यक्तियों को आमंत्रण / व्याख्यान
5.1.1
5.1.2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध
5.1.3 राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध
प्रादेशिक संस्थाओं से अनुबंध
5.1.4
5.1.5 अन्य महाविद्यालय में दी गई सेवाएँ- (डिम्पलायमेंट आदि)
5.1.6 महाविद्यालय की गुणवत्ता विकास के लिए किए गये कार्य
5.1.7 महाविद्यालय में विद्यार्थियों की अभिरूचि जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम / प्रतियोगिता का आयोजन
5.1.8 अन्य उल्लेखनीय कार्य जो कि आवेदक द्वारा महाविद्यालय विकास हेतु किए गये
योग
भाग- एक का महायोग..
शिक्षकों के लिए कुल अंक 300 ( भाग एक 210 अंक भाग- दो 70 अंक भाग- तीन 20 अंक)
भाग एक 210 अंक
1 शिक्षक के द्वारा अध्यापन किए गए विषय के परीक्षा परिणाम: (कुल अंक 100)
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्राप्तांक
अंक
क्र.
उत्तीर्ण श्रेणी एवं प्रतिशत (कुल विद्यार्थी संख्या का)
50
1.1 प्रथम श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)
30
1.2 द्वितीय श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)
20
1.3 तृतीय श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)
योग
2 सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली (कुल अंक 10)
प्राप्तांक
अंक
कार्य
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक स्तर
क्र.
05
परीक्षा कार्य में तत्परता
2.1
पाली अधीक्षक के रूप में कार्य/ परीक्षा आयोजित करने के लिए विशेष सहयोग/ आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी /वीक्षक
05
प्रभारी के रूप में कार्य
2.2 सीसीई प्रभारी
योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2018
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3 दायित्वों का निर्वहनः सत्र में संचालित निम्नलिखित गतिविधियों से संबंधित किये गये कार्य (कुल अंक 85)
संलग्न गतिविधियाँ
प्राप्तांक
अनुलग्नक क्रमांक
समिति संयोजक, 10 अंक प्रत्येक गतिविधि
समिति सदस्य 05 अंक प्रत्येक गतिविधि
कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /शासन की हितग्राही योजनाएं / सी.एम. हेल्प लाईन/ आई. क्यू.ए.सी / युवा उत्सव/ क्रीड़ा/जनभागीदारी समिति/ ऐन्टी रैगिंग/ सूचना का अधिकार अधिनियम/विधानसभा संबंधी कार्य प्रभारी/ मतदाता जागरूकता अभियान / महिला व बाल सुरक्षा के लिए किया गया कार्य / विद्यार्थी मार्गदर्शन/विद्यार्थियों की आत्मरक्षा एवं अवसाद मुक्ति हेतु प्रयास / प्रवेश कार्य एवं मेधावी विधार्थी योजना/ आयकर निर्धारण / जी.ई.आर. बढ़ाने हेतुविशेष योगदान / स्वच्छ भारत अभियान एवं पर्यावरण जागरूकता हेतु प्रयास/ व्यक्तित्व विकास योजना / पालक शिक्षक संगठन / विद्यार्थियों में तनाव कम करने हेतु किये गये प्रयास / शिक्षक अभिभावक योजना/योग शिक्षा / ध्यान प्रशिक्षण हेतु प्रचार प्रसार/ संस्था में महापुरूषों के प्रेरक उध्दरण/ नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता का प्रयास / विधार्थियों की अभिरूचि जानने हेतु प्रयास / विद्यार्थियों की समस्या निराकरण हेतु हेल्पडेस्क से संबंधित कार्य/ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किए गये कार्य एवं अन्य उल्लेखनीय कार्य जो आवेदक द्वारा मूल्यांकन अवधि में किये गये ।
योग
4. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस. ) कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य (कुल अंक 15)
प्राप्ताक
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्रभारी के रूप में कार्य
गतिविधियाँ
क्र.
4.1 एन.एस.एस.
योग
अथवा
5.राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी. ) प्रभारी के रूप में कार्य (कुल अंक 15 )
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्राप्तांक
प्रभारी के रूप में कार्य
गतिविधियाँ
क्र.
एन.सी.सी
5.1
योग
भाग- एक का महायोग...
भाग दो
कुल अंक 70.
प्राचार्य एवं शिक्षक द्वारा स्वयं की योग्यता बढ़ाने हेतु कार्य
6. प्रादेशिक राष्ट्रीय- अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार / कार्यशाला में अध्यक्षता / रिसोर्स पर्सन / विषय विशेषज्ञ अथवा प्रादेशिक राष्ट्रीय संस्थाओं के परीक्षक / प्राश्निक पैनल के सदस्य / प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षक / यू.जी.सी. या नैक द्वारा गठित पीयर टीम के सदस्य इत्यादि । (कुल अंक 20)
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक क्र.
राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता अंक 3
अन्तर्राराष्ट्रीय स्तर पर
सहभागिता अंक 5
उपरोक्तानुसार किये गये कार्य का विवरण
प्रादेशिक स्तर पर सहभागिता अंक 2
योग 746(7)
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7. विद्यार्थियों को शोध निर्देशन (कुल अंक 20)
छात्र संख्या
प्राप्तांक
शोध कार्य
क्र.
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक 7.1
अधिकतम 3
मार्गदर्शन में उपाधि प्राप्त एम.फिल (प्रत्येक 3 अंक) मार्गदर्शन में उपाधि प्राप्त पी.एच.डी (प्रत्येक 5 अंक)
अधिकतम 3
7.2
मार्गदर्शन में शोध कार्य जमा- एम.फिल (प्रत्येक 1 अंक) मार्गदर्शन में शोध कार्य जमा पी.एच.डी (प्रत्येक 3 अंक)
योग
8. लघु /वृहद शोध परियोजनाएं (कुल अंक 15)
प्राप्तांक
अंक
प्रकार
क्र.
शोध परियोजनाएं पूर्ण / प्रक्रियाधीन मूल्यांकन सत्र मेंद्ध
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
10
पाँच लाख से अधिक राशि केवल एक परियोजना
8.1
वृहद
05
8.2
पचास हजार से पाँच लाख राशि तक एक परियोजना
लघु
योग
9. अन्तर - अनुशासनिक/ तुलनात्मक शोध/प्रकाशन/अनुवाद प्रकाशन ISBN (पुस्तकों हेतु)/ ISSN (शोध पत्रिका हेतु): (कुल अंक 10)
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्राप्तांक
अंक
प्रकार
क्र.
प्रकाशन ISBN/ISSN Øekad
08
एकल लेखक
9.1
02
सह लेखक
9.2
योग
10. परीक्षक / प्राश्निक /विश्वविद्यालय शोध कार्य / प्रशिक्षण एवं विभिन्न संस्थाओं के गोपनीय कार्य / साक्षात्कार / निर्णायक मंडल / अध्ययन मंडल के सदस्य / उड़नदस्ता इत्यादि । (कुल अंक 5)
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
प्राप्तांक
अंक
संस्थाका नाम
स्तर
क्र.
03
10.1
राष्ट्रीय (संघ लोक सेवा आयोग, यू.जी.सी.- नेट इत्यादि)
02
10.2
राज्य स्तरीय (लोक सेवा आयोग , विश्वविद्यालय , अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से संबंधित)
(भाग-एक एवं भाग- दो के लिए मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक संपादित कार्यों के लिए)
भाग- दो का महायोग..
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2018
746 (8)
भाग - तीन
सम्मान एवं पुरस्कार / प्रशंसा एवं प्रमाण पत्र
(मान्यता प्राप्त संस्थाओं से)
11. सम्मान एवं पुरस्कार / प्रशंसा एवं प्रमाण पत्र:
(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिए आवेदन करने तक संपूर्ण कार्यावधि में प्राप्त) (कुल अंक 20)
अंक
क्र.
प्राप्तांक
स्तर
क्षेत्र (कार्य का विवरण)
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
10
अंतर्राष्ट्रीय
8
राष्ट्रीय
5
प्रादेशिक
योग
भाग-तीन का महायोग
भाग चार
पुरस्कार हेतु आवेदक की घोषणा
12 आवेदन के साथ समस्त प्रमाणों की स्व- प्रमाणित प्रतियां संलग्न है जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, मुझे पूर्व में विभाग द्वारा न तो दण्डित किया गया है न ही मेरे विरूद्ध विभाग में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही वाही लंबित है ।
आवेदक शिक्षक द्वारा स्वप्रमाणित
हस्ताक्षर
-
दिनांक
नाम
पद
पुरस्कारहेतु प्राचार्य की अनुशंसा (शिक्षकों के लिए)
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की अनुशंसा (प्राचार्य के लिए )
13 आवेदन के साथ संलग्न स्व- प्रमाणित प्रतियों का मिलान मूल से किया गया जिन्हें सही पाया गया, अतः शिक्षक / प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जाता है ।
-
प्राचार्य द्वारा प्रमाणित / क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
हस्ताक्षर
दिनांक
नाम
पद /मुद्रा 746(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2018
आवेदन पत्रक 'ब'
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
स्व.श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार
स्नातक / स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए
(योग्यता- स्नातक हेतु तृतीय वर्ष/ पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर स्तर हेतु तृतीय सेमेस्टर)
आवेदन-पत्र
सत्र
पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो 1 आवेदक का नाम
पिता का नाम
2
3 जन्मतिथि
4 श्रेणी- सामान्य /अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
5 कक्षा का नाम /विषय / संकाय
6
महाविद्यालय का नाम / महाविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि
विश्वविद्यालय का नाम
7
आवेदक का पता
8
आवेदक का फोन / मोबाइल नं
9
10 संलग्नकों की कुल संख्या
आवेदक के हस्ताक्षर एवं दिनांक
विद्यार्थियों के लिए कुल अंक 300 ( भाग एक 220 अंक भाग- दो 60 अंक भाग -तीन 20 अंक)
भाग- एक कुल अंक 220
1. परीक्षा परिणाम:
प्राप्ताक
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
क. मूल्यांकन अवधि (01 जुलाई से 30 जून) कापरीक्षा परिणाम
50 प्रतिशत तक 100 अंक
1.1
70 प्रतिशत तक 150 अंक
1.2
80 प्रतिशत तक 160 अंक
1.3
1.4 80 प्रतिशत या अधिक हेतु 170 अंक
नोट:- 12 वीं के पश्चात की सभी अंकसूचियों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2018
746 ( 10)
2 राष्ट्रीय- सामाजिक प्रतिभागिता: .
2.1
राज्य स्तर अंक 5
जिला स्तर अंक 3
महाविद्यालय स्तर अंक 2
राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस.एस) गतिविधियां
प्राप्तांक
योग
2.2
राज्य स्तर अंक 5
जिला स्तर अंक 3
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी. सी.)
प्राप्तांक
योग
3. सामुदायिक जागरूकता एवं अनुशासन:
छात्रसंघ पदाधिकारी
3.1
कार्यक्रमों का संचालन / स्नेह सम्मेलन/ पुरस्कार वितरण /बैठकों में भागीदारी इत्यादि 3.2
परामर्श. सुरक्षा संरक्षा हेतु सदस्य विद्यार्थी परामर्श/ नैतिक बोध हेतु परामर्श प्रकोष्ठ में कार्य/ अवसादग्रस्त विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में लाने का कार्य ।
जीरो टालरेंस पॉलिसी पर कार्य
3.3 एण्टी रैगिंग अभियान में किया गया कार्य
कुल अंक 30
राष्ट्रीय स्तर अंक 8
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर अंक 12
अथवा
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में प्रतिभागिता अंक 12
ए/ बी / सी प्रमाण पत्र मूल्यांकन सत्र में प्राप्त अंक 10
कुल अंक 20 , प्रत्येक विधा 5 अंक
प्राप्तांक संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
योजना के अंतर्गत अपने अभिभावक के साथ उपस्थिति
3.4 शिक्षक योजना अभिभावक
3.5
द्वारा अध्ययन सुविधा/ सहायता हेतु नेटवर्क का निर्माण
विद्यार्थियों अध्ययन हेतु आई.टी. नेटवर्क के लिए किया गया कार्य
3.6 विद्यार्थी कल्याण के लिए कर्तव्य और अधिकारों पर कार्य
योग
भाग -एक का महायोग......
विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य/विशेष प्रयत्न/ अनुशासन समिति के सदस्य/ कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान एवं अन्य उल्लेखनीय कार्य 746 (11)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2018
भाग- दो
कुल अंक 60
4 सांस्कृतिक- साहित्यिक एवं क्रीड़ा गतिविधियों में प्रतिभागिता:
प्राप्तांक
स्तर
अंक/विधा
विधा
क.
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
2
जिला
3
विश्वविद्यालय
5
राज्य
8
राष्ट्रीय
10
अंतर्राष्ट्रीय
योग
(नोट:- भाग एक एवं भाग दो के लिये मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक सम्पादित कार्यों के लिए) भाग-दो का महायोग ..
भाग- तीन
कुल अंक 20
5 सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा एवं प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा):
(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाजसेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिए आवेदन करने तक संपूर्ण कार्यावधि में प्राप्त)
क.
प्राप्तांक
संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
अंक
स्तर
क्षेत्र (कार्य का विवरण)
2
जिला
3
विश्वविद्यालय
5
राज्य
8
राष्ट्रीय
10
अंतर्राष्ट्रीय
योग
भाग- तीन का महायोग .
6. आवेदक की घोषणा
घोषणा करता हूँ:-
..महाविद्यालय..
कक्षा..
मैं..
6.1 यह कि उपर्युक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है ।
6.2 यह कि मेरे द्वारा संलग्न किए गए प्रमाण- पत्र वास्तव में मुझे प्राप्त हुए हैं ।
6.3 यह कि मेरे विरूद्ध कोई दण्डात्मक / अपराधिक प्रकरण नहीं चल रहा है ।
6.4 यह कि जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही विभाग द्वारा की जा सकती है ।
6.5 मेरे द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन में रहकर नियमों का पालन किया गया है तथा मेरा महाविद्यालयीन परिवार में व्यवहार उत्तम रहा है ।
आवेदक के हस्ताक्षर एवं दिनांक
7. पुरस्कार हेतु प्राचार्य की अनुशंसा
आवेदन के साथ संलग्न स्व- प्रमाणित प्रतियों का मिलान मूल से किया गया जिन्हें सही पाया गया, अतः विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जाता है ।
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं दिनांक
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .