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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 377]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जुलाई 2018- आषाढ़ 13, शक 1940
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018
क्र. डी- 15-37-2018 - चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 , सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , व्यापार तथा खाद्य विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति नागदा , जिला उज्जैन के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को नवीन अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:-
स्थान
नगरपालिका नागदा ( ग्राम पाल्याकला ) , तहसील नागदा , जिला उज्जैन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 5.153 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:-
क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (3)
खसरा क्रमांक
(2)
क्रमांक (1)
0.221
1
812/3 , रकबा 0.442
0.111
2
814/2, रकबा 0.222
0.130
3
815/1 , रकबा 0.261
1.712
4
812/1 , रकबा 1.912
0.125
5
813, रकबा 0.125
0.606
6
815/2, रकबा 0.606
0.648
7
816 , रकबा 0.648
8
1.338
760, रकबा 1.338
0.100
9
812/1-2, रकबा 0.100
0.100
10
812/1-3, रकबा 0.100
0.042
11
820/3 , रकबा 0.230
0.020
12
821, रकबा 0.324
5.153
कुल योग ..
753 754
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2018
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- शासकीय भूमि.
दक्षिण में मांगी लाल पिता जीवन लाल की भूमि.
पूर्व में- महेश कुमार पिता मदन लाल की भूमि.
पश्चिम में- सुरेश पिता कचरू लाल की भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.
' भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2018
क्र. डी- 15-37-2018- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्रनाथ शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 4th July 2018
No. D- 15-37-2018 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Nagda has been established by this department's Notification No. 145/13 , dated 09th June 1953 shall be New additional market yard , namely:-
PLACE
An area of 5.153 Hectars land of below Mentioned Khasra number at Nager palika Nagda (gram Palyakala) in Tehsil Nagda of District Ujjain:-
Area ( In Hector's) (3)
Survey No. & Area
(2)
S. No. (1)
0.221 1
812/3 , Rakba , 0.442
0.111 2
814/2 , Aera , 0.222
0.130 3
815/1 , Area , 0.261
1.712
812/1 , Area , 1.912
0.125
813 , Area , 0.125
0.606
815/2 , Area , 0.606
4567
0.648 7
816 , Area , 0.648
1.338 8
760 , Area , 1.338
0.100 9
812/ 1-2 , Area , 0.100
0.100 10
812/ 1-3 , Aera , 0.100
0.042 11
820/3 , Aera , 0.230
0.020 12
821 , Area , 0.324
Total 5.153
BOUNDED BY
On the North by Government Land.
On the South by-Land of Mangilal S/ o Jeevan Lal .
On the East by Land of Mahesh Kumar S/ o Madan Lal .
On the westby Land of Suresh S /o Kchru Lal .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .
UPENDRANATH SHARMA , Dy. Secy.
754 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2018
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2018
क्र. डी- 15-37-2018- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 4 जुलाई 2018 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति नागदा, जिला उज्जैन के निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:-
क्षेत्र
(1 ) नगरपालिका नागदा ( ग्राम पाल्याकला ) , तहसील नागदा, जिला उज्जैन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- 1. रुपेटा, 2. भडला , 3. बनबनी , 4. रोहलखुर्द, 5. रोहलकला, 6. बछोडा, 7. निम्बोदियाकला, 8. झांझाखेड़ी, 9. रत्नीयाखेड़ी, 10. जलोदिया, 11. खजुरिया, 12. अलसी- कलसी , 13. निपानिया, 14. जुना नागदा, 15. मेहतवास, 16. टकरावदा, 17. भाटीसुड़ा, 18. अमलावदिया, 19. पारदी, 20. निम्बोदियाखुर्द, 21. मकला, 22. हथैई पालकी, 23. डाबरी, 24. बनबना, 25. मोहिना , 26. पाल्याकला.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्रनाथ शर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018
क्र. डी- 15-37-2018- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 4th July 2018
No. D- 15-37-2018 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated 4th July 2018 the following area of Nagda of District Ujjain shall be New Additional market yard, namely:-
AREA
(1) An area within the limit of Nagar Palica Nagda (Gram Palayakala) in Tehsil Nagda of District Ujjain .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the market yard , namely:-
1. Rupeta , 2. Bhadla , 3. Banbani , 4. Rohalkhurd, 5. Rohalkala , 6. Bachoda , 7. Nibodiya kala , 8. Jhanjhakhadi , 9. Ratniyakhedi , 10. Jalodiya , 11. Khajuriya , 12. Alsi - Kalsi , 13. Nipaniya , 14. Jun nagda, 15. Mehatwas , 16. Takravada, 17. Bhatisuda , 18. Amlavadiya , 19. Pardi , 20. Nimbodiyakhurd , 21. Makla , 22. Hathaipalki , 23. Daabri , 24. Banbana , 25. Mohina , 26. Palayakala .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UPENDRANATH SHARMA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.