मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार , दिनांक 11 जुलाई 2018 - आषाढ़ 20 , शक 1940
क्रमांक 389 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018
क्र. 11400-233 - इक्कीस अ ( प्रा. ) अधि. -मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
777 778
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2018
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १८ सन् २०१८.
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अधिनियम, २०१८ [ दिनांक ९ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ११ जुलाई , २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) अधिनियम , १ ९ ६७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अधिनियम, २०१८ है.
२. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) अधिनियम, १ ९ ६७ ( क्रमांक २ ९ सन् १ ९ ६७ ) की धारा २ क्रमांक २ ९ सन् में, मूल नियमों के नियम ५६ में, उपनियम ( १ ) में, -
(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर ( १ - क) , ( १ - ख ) , " का लोप किया जाए;
मध्यप्रदेश अधिनियम १९६७ की धारा २ द्वारा यथा स्थापित मूल नियम ५६ का संशोधन.
(दो) दो बार आने वाले शब्द " साठ वर्ष " के स्थान पर, शब्द " बासठ वर्ष " स्थापित किए जाएं.
३. ( १ ) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश , २०१८ ( क्रमांक ४ सन् २०१८ ) , एतद्वारा निरसित किया जाता है.
निरसन व्यावृत्ति. तथा
( २ ) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018
क्र. 11400-233 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अधिनियम, 2018 ( क्रमांक 18 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
778 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2018
MADHYA PRADESH ACT
No. 18 OF 2018
THE MADHYA PRADESH SHASKIYA SEVAK ( ADHIVARSHIKI - AYU)
SANSHODHAN ADHINIYAM , 2018
Received the assent of the Governor on the 9th July , 2018 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 11th July , 2018. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak ( Adhivarshiki - Ayu ) Adhiniyam , 1967 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty - ninth year of the Republic of India as follows : -
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak ( Adhivarshiki - Ayu ) Sanshodhan Adhiniyam 2018 .
2. In section 2 of the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak ( Adhivarshiki - Ayu ) Adhiniyam , 1967 (No. 29 of 1967) , in rule 56 of the Fundamental Rules , in sub- rule ( 1 ) ,-
(i) the brackets , figures and letters " ( 1 - a ) , ( 1 - b) , " occurring twice, shall be omitted ;
Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by Section 2 of the Madhya Pradesh Act No. 29 of 1967 .
(ii) for the words " sixty years " occurring twice , the words " sixty two years " shall be substituted .
Repeal and saving.
3. ( 1 ) The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak ( Adhivarshiki - Ayu ) Sanshodhan Adhyadesh , 2018 (No. 4 of 2018 ) is hereby repealed .
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.
नियंत्रक, शामकोय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में दिन तथा प्रकाशित 2018 .