Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

उपांतरणों का विवरण सूचना

Published 11 July 2018

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
392
Identifier
in.gazette.madhya.2018-07-11.392.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2018- आषाढ़ 20, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. एफ - 3-146-2011- बत्तीस.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) के अधीन आयुक्त- सह - संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत मढ़ई निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 2017 को प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा-

(1) अवर सचिव , मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग , कक्ष क्रमांक -302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय , भोपाल , (2) कलेक्टर जिला होशंगाबाद,

(3) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय होशंगाबाद.

2. प्रारूप विकास योजना मढ़ई 2021 की पुस्तिका में कंडिका 1.5 ( द ) , 1.7, सारणी1 - सा-8, सारणी 1- सा-9, कंडिका 3.3 , 3.7, 4.3 ( ई ) 4.4, 6.2 , 6.10 तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.1 , में टंकन त्रुटियां ठीक की जाना प्रस्तावित है.

3. उपरांतरण का विवरण :-

(क) सारणी 2 - सा -1 वर्तमान भूमि उपयोग के स्थान पर संशोधित सारणी प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है. प्रारूप विकास योजना 2021 के अध्याय 5 के स्थान पर नया अध्याय 5 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है (ख)

प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है.

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय , भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त लिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार .

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री . मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 July 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-07-11.392.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-07-11.392.Extraordinary.