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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 396 ]
भोपाल, सोमवार, दिनांक16 जुलाई 2018- आषाढ़ 25, शक 1940
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2018
मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम, 2018 क्रमांक / एफ 1-11 / 2018 /1 / 59 / यू० जी०ः राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय (स्वशासी) / निजी क्षेत्र के आयुर्वेद , होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्ः-
1. शीर्षक- ये नियम "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी , प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के स्नातक पाठ्यक्रमों में नीट के माध्यम से प्रवेश नियम 2018 " कहलायेंगे । ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र " में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।
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2. परिभाषायेंः- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न होः-
2.1 "महाविद्यालय " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के अधीन शासकीय (स्वशासी) तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेद , होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय ।
2.2 परीक्षा से अभिप्रेत है सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित नेशनल इलिजिबिलिटी कम इन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET);
"राज्य शासन " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन; 2.3
2.4 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जनजाति (अ . ज.जा) , अनुसूचित जाति (अ.जा. ), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) ,तथा अनारक्षित (अना. ) प्रवर्ग;
2.5 "संवर्ग" से अभिप्रेत है, सैनिक प्रवर्ग (एस) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ. ), महिला(एफ ) और बिना संवर्ग (एक्स) जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है । 2.6 दिव्यांग (पी.एच. ) से अभिप्रेत है जैसा कि भारत शासन, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र जबलपुर द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित किया गया है;
2.7 "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के स्नातक पाठ्यक्रमों में नीट के माध्यम से प्रवेश नियम 2018
2.8 सी.सी.आई.एम. से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
2.9 सी.सी.एच. से अभिप्रेत है केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ।
/
2.10 अभ्यर्थी से अभिप्रेत है कि उक्त नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति
2.11 छात्र से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरांत छात्र / छात्राएं ।
3 सामान्य निर्देश-
(एक) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी ) , बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी ), बीयूएमएस (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी ) , बीएनवायएस (बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एवं यौगिक साईन्स) , सीसीआईएम (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद) / सीसीएच (केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद)/ म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की स्वशासी समिति / राज्य शासन/ भारत सरकार द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे तथा प्रवेश परीक्षा व आवंटन प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों- विनियमों तथा समय -समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन शासित एवं विनियमित होंगे । 792( 1)
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(दो) ये नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश पंजीयन, आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे । (सूची संलग्न तालिका-1)
1- सक्षम प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी ) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम ।
2- सक्षम प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल , में बी.एच. एम.एस. पाठ्यक्रम ।
3- सक्षम प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय भोपाल, में बी.यू.एम. एस . पाठ्यक्रम ।
4- सक्षम प्रवेशानुमति प्राप्त मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम ।
5- सक्षम प्रवेशानुमति प्राप्त मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस.पाठ्यक्रम ।
6- सक्षम प्रवेशानुमति प्राप्त मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के यूनानी महाविद्यालयों में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम ।
7- सक्षम प्रवेशानुमति प्राप्त मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में बी०एन०वाय०एस० पाठ्यक्रम ।
3.1
(1) नीट परीक्षा में प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये गये है अभ्यर्थी वही फोटो अभिलेख सत्यापन स्थल एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों । (2) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये गये है वही फोटो अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों । फोटो का आकार 4.5 सेन्टीमीटर (चौड़ाई) एवं लम्बाई 4.5 सेन्टीमीटर होना आवश्यक है । अभ्यर्थी उसी फोटो की 30 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखे जिसका उपयोग समय समय पर प्रवेशित महाविद्यालय में किया जा सके, फोटोग्राफ के संबंध में निम्नानुसार माप दण्ड निर्धारित हैं जिनका पालन सुनिश्चित किया जाएगाः-
(क) फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार फोटोग्राफ की पिछली ओर केवल ब्लैक बॉल पाइंट पैन से अपना नाम आवेदन पत्र संख्या नम्बर अवश्य लिखेंगे, फोटोग्राफ के लिए निर्दिष्ट स्थान पर सफेद बैक ग्राउंड सहित स्वप्रमाणित नवीनतम अच्छी क्वालिटी का रंगीन स्टूडियो फोटोग्राफ जो नीट 2018 एवं प्रवेश काउंसिलिंग के दौरान प्रयोग में लाया जाना हो, को ही चिपकाया जाए । फोटो ग्राफ आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व के पहले का न लिया गया हो जिसमें नीचे उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख स्पष्ट रुप से दर्शाई गई हो, फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ हो,
(ख) नजर के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रुप से पहना जाता है , पोलोराइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं, फोटोग्राफ को निर्दिष्ट स्थान पर गोंद / एढीसिव से भली भांति चिपकाया जाए और उन्हेपन से नहीं लगाया जाए / स्टेपल नहीं किया जाए । इन अनुदेशों का पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट फोटो वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जायेगा, उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात वह सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया है या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित है, तो उम्मीदवार का सीट आवंटन/ प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तद्नुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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(ग) फोटो में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।
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(घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पंजीयन , अभिलेख सत्यापन व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही- सही दी जाएगी । अभिलेख सत्यापन तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा सभी स्थानों पर एक से हस्ताक्षर करेंगे । हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन / प्रवेश का हकदार नहीं होगा । 3.2 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा एम.पी. ऑनलाइन में आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय , अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई गई है अथवा गलत जानकारी दी गई है तो दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान कभी भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा एवं प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी ।
3.3 यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है, तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।
3.4 छात्र को दुराचरण , अनुशासनहीनता, लगातार बिना सूचना के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है ।
4.0 सीटों की उपलब्धता
महाविद्यालयवार बीएएमएस , बीएचएमएस , बीयूएमएस एवं बीएनवायएस पाठ्यक्रमों में आयुष मंत्रालय भारत सरकार / सी.सी.आई.एम/ सी.सी.एच से अनुमति/ सीट वृद्धि अनुमति प्राप्त होने पर विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in व एम०पी० ऑनलाइन की वेबसाइट www.ayush.mponline.gov.in पर महाविद्यालयों की सूची एवं सीट संख्या उपलब्ध कराई जावेगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें । शासकीय (स्वशासी) /निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप नीट-2018 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जावेंगी । सीटो की आरक्षण तालिका कांउसिलिंग के समय www.ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी ।
-5. आरक्षण-
समस्त शासकीय (स्वशसी) व निजी महाविद्यालयों में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये आरक्षित हैं एवं शेष सीटें अनारक्षित हैं ।
5.1 दिव्यांग :- ऐसे दिव्यांग जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी/ स्थानीय निवासी तथा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्गों के हैं, उनके लिये छह प्रतिशत सीटें बी.ए.एम.एस. , बी.एच.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस. , बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई है । यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि हाथ / हाथों से दिव्यांग या दृष्टि से दिव्यांग या बहरापन या 70 प्रतिशत से अधिक पैरों से दिव्यांग प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । पैरों के सम्बन्ध में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे । दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांगों में पूर्ण रूप से श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित दिव्यांग प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर 50 प्रतिशत तक श्रवण बाधित व दृष्टि बाधित दिव्यांगों को प्रवेश दिया जा सकेगा तथा किसी भी हाथ की दिव्यांगता मान्य नही होगी । आरक्षण का यह उक्तानुसार लाभ निर्धारित 792(3)
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संस्था से विहित प्रारूप में जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा । इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को अधीक्षक, श्रम मंत्रालय , भारत सरकार, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र एवं जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
5.2 सैनिक संवर्ग (मिलिट्री पर्सन) (प्रारूप-2 भाग-अ तथा ब) बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु सैनिक संवर्ग (एस) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत सैनिकों के पुत्र / पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं । यह आरक्षण हॉरिजोन्टल (क्षैतिजिक) तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा ।
5.2.1 सैनिक संवर्ग के अंतर्गत उन सैनिकों (एस) के पुत्र/ पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित है, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों ।
5.2.2 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र / पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/ पिता का भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे मध्यप्रदेश में बस गए भूतपूर्व सैनिक के पुत्र / पुत्री हैं ।
5.2.3 भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हो ।
5.2.4 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/ पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र तथा अपने माता पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
अथवा
वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/ पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने पिता/ माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
अथवा
इस संबंध में प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्वमध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/ पुत्री है ।
टिप्पणी-सैनिक संवर्ग के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण , मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानीः- (प्रारूप-3)
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्गों के मध्यप्रदेश के मूलनिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/ पुत्री या पौत्र/ पौत्री या नाती / नातिनों के लिये बी.ए.एम.एस. /बी.एच.एम.एस. /बी.यू.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीन (03 ) प्रतिशत सीट आरक्षित हैं । आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा । 5.3.1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में इस हेतु संधारित सूची में पंजीकृत हो ।
5.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का होने के लिए वैध प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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5.4 महिला आरक्षणः- बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित रखी गई हैं । यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हारिजोन्टल व कंपार्टमेंब्लाइण्ड होगा ।
5.5 अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने प्रवर्ग के अधीन केवल एक आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिये आवेदन कर सकता है । आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा । प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा । (प्रारूप-4 भाग अ तथा ब)
5.6 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी , विकलांग एवं महिला संवर्ग ) के अंतर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपने स्वयं के प्रवर्ग में बिना संवर्ग (एक्स) के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं ।
5.7 प्रदेश में निजी क्षेत्र के संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान चिकित्सा महिला महाविद्यालय में समस्त सीटें म० प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक/ एफ 1-4/ 2016/ 1 / 59 दिनांक 09/03/16 के कम में महिला उम्मीदवारों हेतु आरक्षित होंगी । 5.8 आरक्षित संवर्ग की सीट का परिवर्तन- यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी-
(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा 'भरी जावेगी ।
(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी ।
(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी ।
(घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जावेगी । नोट- उक्त व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की प्रवेश हेतु पंजीयन / च्वाईस लॉक/चरणवार उपलब्ध सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी ।
5.9 यदि किसी प्रवर्ग में सैनिक संवर्ग (एस), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), दिव्यांग (पी.एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में उपलब्ध करा दी जायेंगी । यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हों तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों को उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 5.8 में है ।
6. प्रवेश हेतु अर्हतायें-
(अ) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है । निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश
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प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे । परन्तु इन निजी महाविद्यालयों में म ० प्र ० के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी । समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में म० प्र ० के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
(ब) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक है::-
1- अभ्यर्थी मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो ।
2- अभ्यर्थी का पिता मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो ।
3- अभ्यर्थी का पिता मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो / उद्योग / व्यवसाय करता हो ।
4- अभ्यर्थी का पिता राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो । 5- अभ्यर्थी का पिता मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था / निगम/ मंडल /आयोग का सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हो ।
6- अभ्यर्थी का पिता केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो ।
7- अभ्यर्थी का पिता अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो । 8- अभ्यर्थी का पिता मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/ महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो ।
9- अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी का सक्षम प्रमाण-पत्र हो ।
स्पष्टीकरण -1 . मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क० सी- 3-7-2013-3-1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार म.प्र . के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए माप दण्ड की पूर्ति करना आवश्यक होगी । मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो । प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम होना चाहिए । (प्रारुप-7)
स्पष्टीकरण-2.:-किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है. जो संबंधित जिला कलेक्टर की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का प्राकृतिक अभिभावक माना जायेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी । स्पष्टीकरण-3:- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी. -3/17/1 / 3 / 2011 , दिनांक 20.12.2011 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार 20.12.2011 के पश्चात् बैध प्रारूप पर ही स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा परंतु दिनांक 20.12.2011 के पूर्व के वास्तविक एवं मूल निवासी वैध प्रमाण-पत्र जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है , को भी मान्य किया जावेगा ।
स्पष्टीकरण-4:- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.-3 -7-2013-3-एक दिनांक 25.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं , जिसके अनुसार स्थानीय निवास हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रारूप 6.1 ) के अनुसार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्टाम्प रहित कागज पर प्रस्तुत 792(6)
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किया जा सकता है ।
1 6.1 बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस / बी.यू.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हता परीक्षा ) अथवा मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग -अलग उत्तीर्ण करते हुये संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे । बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु उन अभ्यर्थियो को प्रवेश की पात्रता होगी , जिन्होनें उपरोक्त के साथ में अनिवार्य रूप से उर्दू विषय लेकर म.प्र. हायर सेकेंडरी परीक्षा या दसवीं बोर्ड से उत्तीर्ण की हो अथवा उर्दू की ऐसी योग्यता जो समकक्ष मान्य की गई हो, उत्तीर्ण की हो । ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
इसके अतिरिक्त सीसीआईएम के पत्र कमांक /ref. No. 12-18/ 2016 NEET दिनांक 11/06/2018 व आयुष मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक/ F.No.R - 13040/ 33 /2016- HD(Tech) Part दिनांक 11/06/2018 के निर्देशानुसार नीट-2018 के जारी परिपत्र के कम में NEET-2018 परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 50 परसेन्टाइल व अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये 40 परसेन्टाईल तथा अनारक्षित दिव्यांग छात्रों के लिये 45 परसेन्टाइल व अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग छात्रों के लिये 40 परसेन्टाइल न्यूनतम अंक होना आवश्यक है । नीट बुलेटिन-2018 पर जारी मेरिट लिस्ट व अर्हता मानक मान्य होंगे । इस संदर्भ का अवलोकन विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in पर किया जा सकता है ।
विदेशी छात्रों के लिए
विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर संबंधित विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये समानता प्रमाण पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जायेगा ।
6.1.1 प्रवेश परीक्षा के वर्ष म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा मान्य वैध समकक्ष योग्यता । 6.2.1 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को आयुर्वेद / होम्योपैथी/ यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नही दी जावेगी, जब तक वह 17 वर्ष की आयु का न हो चुका हो अथवा प्रवेश के वर्ष की 31 दिसंबर को अथवा उसके पहले 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला न हो । अभ्यर्थी को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिये हाई स्कूल /हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के प्रमाण पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जावेगा । ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो अपनी निवास संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर चुके हैं लेकिन जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्सम्बंधी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा । 6.2.2 ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनकी आयु प्रवेश परीक्षा (नीट) वर्ष 2018 को 25 वर्ष से अधिक हो चुकी होगी, उन्हें प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । लेकिन आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग) के समस्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी । अभ्यर्थी का जन्म निम्ननुसार तिथियों के मध्य होना चाहिये:- क. 07.05.1988 से 01.01.2002 (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग) 792(7)
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ख. 07.05.1993 से 01.01.2002 (अनारक्षित वर्ग )
7. फीस संरचना-
शासकीय (स्वशासी ) महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक अभ्यर्थी को तालिका -1 व निजी महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति / म० प्र ० निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क रिपोर्टिंग के समय महाविद्यालय में जमा करनी होगी ।
टीप -
विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों द्वारा शासन की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का लाभ शासन के संबंधित नियमों के तहत पात्रतानुसार प्राप्त किया जा सकेगा ।
7.1 प्रतिभूति निक्षेप-
7.1.1 शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय में काउंसिलिंग से प्रवेश मिलने पर रिपोर्टिंग के समय अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को रूपये 20,000 /-(रूपये बीस हजार मात्र) प्रतिभूति निक्षेप नगद / बैंक ड्राफ्ट से , जो संबंधित "शासकीय (स्वशासी ) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य" के नाम से देय होगा, जमा करना होगा ।
7.1.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) से अधिक नहीं है तो उसे प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं करना होगा । परंतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के जिन अभ्यर्थियों के माता/ पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रूपये 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) से अधिक है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 4000/-(रूपये चार हजार मात्र) नगद / बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा ।
7.1.3:- अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल रूपये 4000 /- (रूपये चार हजार मात्र ) प्रतिभूति निक्षेप उपरोक्तानुसार जमा करना होगा ।
7.1.4 'आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय वर्षान्त मार्च 2018 हेतु वैध आय प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. / 3-11 / 1 / 3 / 2010 दिनांक 07 सितंबर, 2010 के द्वारा संबंधित तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार को उनके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है । (आय प्रमाण- पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमांक 09" अ" एवं 09 "ब " पर है । इसी प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा । )
7.1.5 आय प्रमाण पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.- 3 -7-2013-3- एक दिनांक 25.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्टाम्प रहित कागज पर ( निर्धारित प्रारूप 9 सी के अनुसार) जो कि अभ्यर्थी के पिता/ वैध अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत किया जा सकता है । भविष्य में यदि स्वघोषित आय प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो प्रवेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
7.1.6 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर संबंधी निर्धारण हेतु वर्ष 2017-18 का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी अपने संवर्ग में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे । स्वप्रमाणित घोषणा पत्र/ शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश लेने बाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाणपत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच कराई जावेगी । यदि जांच में कोई असत्यता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
7.2प्रतिभूति निक्षेप वापिसीः- 792(8)
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प्रतिभूति निक्षेप को इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बिना ब्याज वापिस कर दिया जायेगा । यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है अथवा पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है अथवा इंटर्नशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर लिया जाएगा ।
7.3 फीस वापिसीः-
काउंसिलिंग द्वारा प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के 10 दिवस पूर्व तक सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटायी जावेगी । उक्त समय - सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । तथा केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी । यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी ।
7.4 फीस हस्तांतरण:-
म० प्र ० प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से स्वशासी / निजी संस्थाओं में रिएलोकेशन द्वारा सीट परिवर्तित करने वाले छात्रों की फीस एक संस्था से दूसरी संस्था में आपस में हस्तांतरित की जावेगी ।
7.5 सीट लीविंग बॉन्ड यदि कोई छात्र/ छात्रा अंतिम चरण की प्रवेश काउंसिलिंग 2018 में बी.ए.एम.एस. /बी.एच.एम.एस. /बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करता है अथवा त्यागपत्र देता है और किसी अन्य छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में छात्र/ छात्रा को रूपये 02.00 लाख (कुल दो लाख ) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने होंगे ।
7.6 समस्त शासकीय (स्वशासी) / निजी आयुष महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण / इन्टर्नशिप के दौरान स्थानांतरण के प्रकरण के लिए सी०सी०आई० एम ० /सी०सी०एच ० के प्रावधानों के अनुसार रिक्त सीट के विरूद्ध स्थानांतरण देने के लिये प्रधानाचार्य अधिकृत होंगे । प्रधानाचार्य उक्त प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही कर संचालनालय आयुष को अवगत करायेंगे ।
8. प्रावीण्य सूचीः-
नीट परीक्षा की प्रावीण्य सूची के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो म० प्र० के आयुष महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पंजीयन हेतु एम०पी० ऑनलाइन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हैं उनकी प्रावीण्य सूची एम०पी० ऑनलाइन द्वारा तैयार कर घोषित की जायेगी ।
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद / होम्योपैथी/ यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची नियम 6.1 में वर्णित अर्हताधारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर घोषित की जायेगी ।
8.1 निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के बाहर के समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर संयुक्त प्रावीण्यता सूची जारी की जायेगी ।
8.2 प्रदेश के सभी आयुष महाविद्यालयों के लिए मध्यप्रदेश के निवासी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की नीट की प्रावीण्यता सूची के आधार पर पृथक-पृथक तैयार कर जारी की जायेगी । 9. कांउसिलिंग सीट आवंटन
9.1 योग्य अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी । आनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी एम० पी० आनलाइन के पोर्टल पर पृथक से जारी की जावेगी । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग में विकल्प चयन के लिये महाविद्यालय अपग्रेडेशन की सुविधा सिर्फ प्रथम चरण में ही लागू रहेगी । अभ्यर्थियों को आनलाइन काउंसिलिंग अंतर्गत तीन बार ही महाविद्यालय आवंटन का 792 (9)
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अवसर दिया जायेगा । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा तीन बार महाविद्यालय आवंटन (अपग्रेडेशन को भी एक चरण माना जावेगा) उपरान्त भी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाता है तब वह अभ्यर्थी आगामी चरणों की आनलाईन काउंसिलिंग हेतु अपात्र हो जायेंगे ।
9.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक समान लिखा होना चाहिये । यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरूस्त करालें अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।
9.3 पूर्व वर्षों में आयुष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि इस वर्ष की नीट परीक्षा के आधार पर पुनः पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को प्रारूप -1 एवं 1 (अ) के साथ मूल अभिलेख अथवा मूल अभिलेखों की छायाप्रतियों सहित संबंधित अध्ययनरत संस्था के प्रधानाचार्य का यह प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा कि वे सभी अभिलेख (सूची दर्शाते हुए ) मूलतः उनकी अध्ययनरत संस्था के पास जमा हैं । आवंटन होने पर आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा ऐसा दिया गया आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा ।
9.4 रजिस्ट्रेशनः- रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दिया जायेगा । रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये मात्र) देय होगा जिसकी रसीद दी जावेगी । (रजिस्ट्रेशन KIOSK के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक से देय नहीं होगा । ) आवेदक को अपनी जानकारी सही- सही दर्ज करानी होगी । रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजि० नं० एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा । प्रथम चरण की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नही किया जावेगा । इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन /दावा मान्य नहीं होगा ।
9.5 अभिलेख सत्यापनः-- आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नांकित केन्द्रों में से किसी भी एक संस्था (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप-1 पर) कराना होगा-
1- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय , भोपाल
2- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर
3- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर
4- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर
5- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा
6- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन
7- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर
8- शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल
9- शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय , भोपाल
9.5.1 रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय नीट में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर एम०पी० आनलाईन में प्रवेश हेतु पंजीयन के समय अन्य कोई त्रुटि हो गई हो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है ।
9.5.2 अभिलेख सत्यापन:-
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अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा । सत्यापन निःशुल्क होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा । प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अभिलेख सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नही किया जावेगा ।
9.6 संस्था का चयनः-
आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/ संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा । जिसका निर्धारित शुल्क 250/- रूपये (दो सौ पचास रूपये मात्र) MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा) । इस राशि की रसीद दी जावेगी जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी । प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100 / - रूपये शुल्क देना होगा ।
9.7 आवंटनः-
आवेदक आवंटन की निर्धारित तिथि पर M.P. Online पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर नीट का रोल नं० , जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है ।
9.8 एम०पी० आनलाइन सीट आवंटन के पूर्व निम्न काउंसिलिंग समिति से अनुमोदन उपरान्त इन नियमों के अंतर्गत सीट अलॉटमेन्ट जारी करेगाः-
1 / प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल
2/ प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल
3/ प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय भोपाल
4/ शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय भोपाल के प्रत्येक महाविद्यालय से 01-01 वरिष्ठ प्रोफेसर ।
5/संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी से कम स्तर का न हो ।
6/ संचालनालय आयुष के कॉलेज कक्ष के प्रभारी अधिकारी ।
7/ एम० पी० आनलाईन के अधिकृत अधिकारी/ सचिव ।
9.8.1 एम०पी० आनॅलाइन प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग के पश्चात संवर्ग / प्रवर्गवार कट ऑफ मार्कस जारी करेगा ।
9.8.2 प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी जानकारी हेतु निम्न टेलिफोन नं० पर या वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं-
0755-4036805 (एम० पी० आनलाईन) , 0755-2552931 (संचालनालय आयुष) , 2970355 (शा०यू०महा० भोपाल), 2970310(शा०आ०महा० भोपाल) , 2970360 (शा०हो० महा० भोपाल) (कार्यालयीन समय 10.30 am to 05.30 p.m)
9.9
www.ayush.mp.gov.in, www.ayush.mponline.gov.in , www.mponline.gov.in रिपोर्टिंगः-
आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर निर्धारित समयावधि में रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना नीट रोल नं० एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा ।
10. प्रवेश-
अभ्यर्थी ऑनलाइन कांउसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, 792( 11)
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अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा ।
10.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे । यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी ।
10.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे ।
10.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/ प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा ।
10.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे ।
11. प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम :-
1 प्रथम काउंसलिंग की तिथि
संचालनालय आयुष म०प्र० की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in व समाचार पत्रों के माध्यम से तिथि घोषित की जायेगी ।
2 सत्रारंभ तिथि
यथासमय घोषित की जायेगी ।
3 द्वितीय / तृतीय कांउसिलिंग (यदि आवश्यक हो) यथासमय घोषित की जायेगी ।
4 प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि
भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली/ सी०सी०आई ०एम ० / सी० सी०एच ० द्वारा जारी निर्देशानुसार ।
टिप्पणी:-
1- नियम 11 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन कांउसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा । यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा । साथ ही संचालनालय आयुष, म.प्र. की बेबसाईट www.mp.ayush.gov.in www.ayush.mponline.gov.in पर भी सूचित किया जावेगा । & 2- यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी ।
12. प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को काउंसिलिंग के मध्य में मान्यता/ प्रवेश प्रारंभ होने की अनुमति प्राप्त होती है तो, काउंसिलिंग चरण के च्वाईस फिलिंग होने के पूर्व दिनांक तक ही प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा ।
13. नियमों में संशोधन का अधिकारः-
राज्य सरकार प्रवेश के किसी नियम एवं प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार रक्षित करती है । इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के सबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा । 792 ( 12)
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14. किन्हीं विशेष कारणों से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रकिया केन्द्रीयकृत ऑफ लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से निर्धारित समयावधि एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात ही की जावेगी । इसमें सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थी को महाविद्यालय की पूर्ण वार्षिक फीस तथा समस्त मूल अभिलेख निर्धारित काउंसिलिंग स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसकी सूचना यथा समय समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित / प्रदर्शित की जावेगी ।
15. महाविद्यालयों द्वारा उक्त शासकीय प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे ।
16. उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली/ सीसीआईएम / सीसीएच नई दिल्ली अथवा आयुष विभाग म०प्र ० शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/ निर्देशों/नियमों के अधीन रहेंगे । पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुये प्रवेश उपरान्त यदि संबंधित आदेश / निर्देश/ नियम में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु ही लागू होंगे ।
17. सक्षम प्राधिकारी:- किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त/संचालक, आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे , जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
18. प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा । उसकी सूचना संचालनालय आयुष की वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी । इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संचालनालय आयुष की बेवसाइट www.ayush.mp.gov.in, www.ayush.mponline.gov.in के सतत् सम्पर्क में रहें एवं अद्यतन स्थिति से अवगत रहे । किसी जानकारी के अभाव को मान्य नहीं किया जायेगा ।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों का प्रकाशित हिन्दी पाठ ही मान्य होगा ।
No./F 1-11/ 2018/1/ 59 / UG : The State Government hereby makes the following rules to carry out the purpose i.e. the admission to Undergraduate Courses in Government (Autonomous )/ private Ayurveda , Homoeopathy , Unani Colleges and Private , Naturopathy & Yoga Colleges in the State of Madhya Pradesh: -
1.0 TITLE: - These rules shall be called as " Madhya Pradesh Ayurved , Homoeopathy , Unani, Naturopathy & Yoga Undergraduate courses admission through NEET Rules , 2018 " These rules shall be effective from the date of their publication in the Gazette ofMadhya Pradesh .
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DEFINITIONS : - In these rules , until the context requires otherwise , 2.0
2.1 "College" means a Government (Autonomous )/private college of Ayurved , Homoeopathy , Unani , Naturopathy &Yoga under the Government of Madhya Pradesh .
2.2 " Examination " means the National Eligibility cum Entrance Test ( NEET) Examination conducted by Central Board of Secondary Education ( C.B.S.E ) .
2.3 "State Government " means Government of Madhya Pradesh;
2.4 "Category " means Scheduled Tribe (ST) , Scheduled Caste (SC) , Other Backward Classes (OBC) and Unreserved ( UR) category as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
2.5 "Class " means Military Personnel (S ) , Freedom Fighter ( FF ) , Female ( F) and No Class. (X) asspecified and laid down by Government of Madhya Pradesh .
2.6 Physically Handicapped (H ) means as specified and laid down by Ministry of Labour, Government of India vocational rehabilitation Centre , Jabalpur for Physically Handicapped.
2.7 "Rules" means Madhya Pradesh Ayurved , Homoeopathy, Unani , Naturopathy & Yoga Undergraduate courses admission through NEET Rules , 2018.
2.8 "CCIM " means Central Council of Indian Medicine .
2.9 "CCH"means Central Council of Homoeopathy.
2.10 " Candidate " means those who passed NEET examination and interested to take admission in above courses .
2.11 " Student " means those admitted in above courses after admission .
3.0 GENERAL INSTRUCTIONS:-
(i ) Undergraduate Courses BAMS ( Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery) , BHMS ( Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery ), BUMS ( Bachelor of Unani Medicine& Surgery) and BNYS (Bachelor of Naturopathy & Yogic Science ) shall be governed and regulated by CCIM ( Central Council of Indian System of Medicine ) / CCH (Central Council of Homoeopathy) /M.P . MedicalScience University and State Government /Government of India and entrance examination and allotment shall be governed and regulated by the rules and regulations in force at the time of admission and amendment made in these rules/regulations from time to time.
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(ii) These rules shall apply to all candidates for registration , allotment and admission in the following courses and colleges ( table - 1. )
1. BAMS Course in Govt (Autonomous) Ayurved Colleges , Bhopal , Burhanpur , Gwalior, Indore , Jabalpur, Rewa and Ujjain obtained permission for admission from competant authority.
2. BHMS Course in Government (Autonomous) Homoeopathy College, Bhopal obtained permission for admission from competant authority .
3. BUMS Course in Govt ( Autonomous ) Unani College , Bhopal obtained permission for admission from competant authority .
4. BAMS Course in Ayurved Colleges running in the State of M.P. in private Sector obtained permission for admission from competant authority .
5. BHMS Course in Homoeopathy Colleges running in the State of M.P. in Private sector obtained permission for admission from competant authority.
6. BUMS Course in Unani Colleges running in the State of M.P. in Private Sector obtained permission for admission from competant authority.
7. BNYS Course in Naturopathy Colleges running in the State of M.P. in Private Sector. obtained permission for admission from competant authority.
3.1 (1) The candidate must bring the same colour photograph at the place of document verification and at the time of admission in the allotted institution which he/she has attached in application form for NEET 2018 examination .
(2) The size of photograph should be 4.5 cm breadth and 4.5 cm length .
Adequate number of photographs should be kept ( approximately 30 numbers) in respect of time to time requirement . The following instruction should be followed strictly regarding photograph: -
a) Before pasting the photograph on application form the candidate shall write his/her name, application number and merit number at the backside of photograph with black ball point pen only . The self attested latest good quality colour studio photograph of the candidate with white background, which has to be used at the time ofNEET 2018 and in the process of counselling, should be pasted at the specified place ofapplication form . The photograph should not be older than three months from the date of application and should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph . The photograph should be without cap and goggles .
b) Regular users of eye glasses are allowed . Polarized and computer printed photograph are not acceptable . Photograph should be pasted nicely on the specified spaceof application form with gum/adhesive and not to be attached with pin / stapled . If these instructions are not followed or an illegible photograph is pasted , the application will not be accepted . The applicants please pay attention that if it is found that pasted photograph was made by candidate and or not of the same size or hand made or prepared by computer then the seat allotment/admission will be rejected and it will be accepted that the candidate had adopted unfair means and the necessary action will be taken against him in accordance with the rules of unfair means .
c) In case any difference in the photographs , the candidate will not be eligible for the allotment of seat and admission shall be cancealled.
d) At the time of registration , document verification and admission the candidate should furnish correct information . The candidate should sign the same full signature as done at the time of scrutiny and at the time of admission in the allotted college . If the signature differs, the candidate shall not have any right for allotment of seat/ admission .
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3.2 If it is found that a candidate has concealed any relevant facts and /or provided incorrect information in the online application form at the time of allotment of seat , scrutiny of the documents or at the time of his/ her admission , then the admission shall be cancelled by the Principal of the college at any time during his/her studies and FIR will be lodged also .
3-3 In case of any criminal case against a candidate he/ she shall not be entitled for admission .
3.4 Students found guilty of misconduct , indiscipline and absence of more than one month continuously without information would be liable to disciplinary action including expulsion from the college by the Principal and cancellation of registration by the university .
4.0 AVAILABILITY OF SEATS: -
The available seats in BAMS / BHMS/ BUMS/ BNYS courses shall be shown after given permission/ seat enhancement by AYUSH Ministry , Govt . of India/CCIM/CCH of college in departmental website-www.ayush.mp.gov.in and website of MP Online www.ayush.mponline.gov.in Candidates are advised to regularly visit the above website . The sanctioned seats of Government (Autonomous) and Private Colleges shall be filled in accordance with the reservation policy of the State Government and shall be filled up by selected eligible candidates of NEET 2018 Entrance Examination through Online counselling those who are registered for counselling . The availability of reservation chart of seats will be shown on www.ayush.mponline.gov.in at the time of counselling.
5.0 RESERVATION : -
20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Tribe, 16% seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste and 14 % seats are reserved for candidates belonging to other Backward Classes ( other than creamy layer) , and remaining seats are available for candidates belonging to Unreserved category in all the Govt (Auto. )/private colleges .
5.1 Physically Handicapped - Physically Handicapped who are bonafide residents ofMadhya Pradesh belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste , Other Backward Classes and Unreserved category, 6% seats are reserved for admission to BAMS , BHMS, BUMS and BNYS courses . Reservation shall be horizontal and compartmentalized . It is clarified that candidates having disability of upper limb/limbs or ophthalmic or auditory sense organs or more than 70 % in lower limb shall not be eligible for admission .
Ifthere is no availability of candidates having disability in lower limb from 50 to 70 % then candidates having disability in lower limb from 40 to 60% shall be considered eligible for admission . Candidate having complete disability of ophthalmic and auditory sense organs shall not be eligible for admission among the disabled candidates . On the basis of disability certificate candidates having disability of ophthalmic and auditory sense organs up to 50% willbe considered eligible for admission and the candidates having disability in any of the upper limb will not be considered .
The advantage of such reservation will be provided on the basis of medical certificate issued by the notified institution in prescribed proforma . The candidate desirous of taking admission against these seats shall have to produce a medical certificate issued by District Medical Board and eligibility certificate from Superintendent, Ministry of Labour , Government of India , Vocational Rehabilitation 792( 16)
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Center for Physically Handicapped , Napier Town , Jabalpur in the prescribed proforma . Thus both the certificates have to be produced compulsorily.
5.2 Sainik Category ( Military Personnel ) : - ( Proforma - 2, Section - A and B) For son/daughter of Sainik Category / Military Personnel (S) belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste , Other Backward Classes and UR categories , 3 % seats are reserved for admission to BAMS / BHMS / BUMS / BNYS courses . Reservation shall behorizontal and compartmentalized .
5.2.1
Seats reserved for son /daughter of the Military Personnel ( S ) class include Ex- Military Personnel who have served as defence employees , serving defence employees and those defence employees who died during the course of service or who became permanently disabled during service .
5.2.2
Candidate claiming admission under Military Personnel class will have to produce a certificate showing that he/she is son/daughter of an Ex - Military Personnel settled in Madhya Pradesh .
5.2.3 Ex-Military personnel means a person who fits in the definition of Ex- Military Personnel as per directions issued by Ministry of Defence , Government of India .
5.2.4 A candidate claiming admission on account of being a son/daughter of an Ex- Military Personnel will have to produce the certificate of his / her father / mother being an Ex- Military Personnel and a certificate of his / her father / mother having settled in Madhya Pradesh from District Sainik Welfare Officer of the concerned district.
OR
Son/ daughter of defence employees who are posted outside Madhya Pradesh and who are bonafide residents of Madhya Pradesh shall have to produce a certificate thathis / her father / mother is a bonafide resident of Madhya Pradesh .
OR
Son/daughter of defence employees who are posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance Examination will have to produce a certificate that he / she is a son / daughter of such an employee.
Note:-
In case of any dispute regarding the eligibility of a candidate belonging to the Military Personnel , the decision of Director, Sainik Welfare, Madhya Pradesh shall be finaland binding.
5.3 Freedom Fighter ( FF ) : - ( Proforma - 3)
Forsons/daughters or grandsons /granddaughters of Freedom Fighters ( FF) who are bonafide residents of Madhya Pradesh belonging to SC, ST, OBC and UR categories , 03% seats are reserved for admission to BAMS/BHMS/ BUMS/BNYS courses . Reservation shall be horizontal and compartmentalized.
5.3.1 Freedom Fighter ( FF) is a person whose name is registered in the list maintained in the Collectorate of the concerned district of Madhya Pradesh .
5.3.2 Candidate applying for admission under Freedom Fighter ( FF ) class shall have to produce certificate in this regard from the Collector of concerned district of Madhya Pradesh . No other documents shall be considered as a valid certificate belonging to Freedom Fighter ( FF) class .
5.4 Female: - 30% seats for admission to BAMS/BUMS/BHMS/BNYS courses are reserved for Female candidates in each category of SC/ST/ OBC and UR. This reservation shall be horizontal and compartmentalized .
5.5 A candidate can apply for only one reserved class under his/her category . The reserved category candidates must produce a permanent caste certificate issued by competent authority of Government of M.P. in the prescribed proforma . He/ she will 792( 17)
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not be eligible if fails to produce permanent caste certificate and for which the responsibility will be of himself/herself. The caste certificate should bear case no . , date , designation and seal of the issuing officer otherwise it will not be accepted ( Proforma-4 section A and B ) .
5.6 A candidate not willing for admission in any class [ S , FF , Ph , F ] can apply in open Class (X) of his/ her category.
5.7. In reference to Government of Madhya Pradesh AYUSH Department Mantralaya order no./F/1-4/2016/1/59 dated 09/03/16 all the seats of the private college Sant Hirdaram Prakritrik Chikitsa avam Yog Vigyan Mahila Mahavidhyalaya Bhopal shall be reserved for female candidates .
5.8 Conversion of Reserved Seats : In case , the eligible candidates to the extent of reservation in any category are not available , the vacant seats shall be filled up by making them available to candidates of other categories as given below:
(A) The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.
(B) The vacant seats of SC category shall be filled up eligible ST category candidates .
(C) In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available , the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates .
(D) In case, the eligible candidates are not available in the above three reserved categories in the above order, the vacant seats shall be filled up by the eligible unreserved category candidates .
Note- This arrangement will be applied after the merit list of eligible candidates who are registered/choice locked/phase wise available list for choice lock for admission concerned category has been exhausted , henceforth the conversion of seats will be notified and accordingly in next phase of counselling the allotment shall be made.
5.9 Ifeligible candidates are not available for admission in vacant seats in Military personnel ( S) , Freedom Fighter ( FF ) , Physically Handicapped ( H) and Female (F) classes of a category then such vacant seats shall be made available to OPEN (X) class of the same category . If eligible candidates of Open ( X) class of a reserved category are not available for admission to vacant seats of the same category to the extent of reservation , the vacant seats shall be filled up by making them available to candidates of other categories as mentioned in Rule . 5.8
6.0 ELIGIBILITY FOR ADMISSION :-
[A] The candidate must be bonafide resident of Madhya Pradesh for admission in Government (Autonomous) Colleges , however the out state candidates can participate in admission process for admission in private colleges . Further 50 % seats shall be reserved for reserved category candidates of the state in private colleges also. In case of candidate having equal marks , the preference shall be given to the domicile candidate of M.P.
[B] For admission in Government (Autonomous) Colleges any one of the following conditions is compulsory-
1. Candidate born in Madhya Pradesh and studied for three years continuously in any educational institution of Madhya Pradesh .
2. Thefather of candidate living in Madhya Pradesh continuously since not less then 15 years.
3. The father of candidate living in Madhya Pradesh continuously since last 10 years and having immovable property/ Industry/ Business in Madhya Pradesh .
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4. The father of candidate is a serving employee or retired employee of Government of Madhya Pradesh.
5. The father of candidate is an serving employee or retired employee of a Institution/ Corporation/Board/ Commission under Government of Madhya Pradesh .
6. The father of candidate is an employee of Government of India who is posted in Madhya Pradesh since last 10 years .
7. The father of candidate is an officer of All India services belonging M.P. cadre .
8. The father of candidate is appointed in Madhya Pradesh on Constitutional/ legal post by Honorable President of India/Governor of Madhya Pradesh .
9. TheCandidate should have MP resident certificate issued by competent authority .
Explanation-1:
In reference to letter no . C - 3-7-2013-3-1 Bhopal dated 25th September 2014 of Madhya Pradesh General Administration Department it is must to fulfill the eligibility norms of being bonafide resident of M.P.
Certificate regarding bonafide resident of M.P. must be issued by the Collector or an officer authorized by the Collector of the district concerned . The certificate must show reference number , date of issue , seal and designation of the Issuing Officer .
(Proforma-7)
Explanation-2:
Guardian of a candidate means a person who from the date of the death of candidate's father and mother till the date of submitting application form is actual custodian and controller of candidate or his/her immovable property or both , as decided by the District Collector concerned . Guardian shall necessarily have to produce a certificate stating so from a competent court . If the father of the candidate is not alive and mother is alive then mother only shall be considered as a natural guardian of the candidate , nobody else shall be recognized as a guardian .
Explanation-3:
Regarding M.P. bonafide resident certificate , directive has been issued by General Administration Department Government of M.P. circular no. C/3/17/1/2011 dated 20.12.11 . Accordingly candidates have to produce bonafide resident certificate in the valid Proforma ( Proforma 6) after 20.12.11 .The valid bonafide resident certificate issued by the competent authority of M.P. before 20.12.11 shall also be accepted.
Explanation-4:
Regarding M.P. bonafide resident certificate directive has been issued by General Administration Department Government of M.P. circular no . C- 3-7-2013-3- One dated 25.09.2014 . Accordingly candidate can produce Non stamped self attested declaration for bonafide resident in the valid proforma . ( Proforma 6.1) .
6.1 Foradmission to BAMS /BHMS/ BUMS/ BNYS course, only those candidates are eligible who have passed the 12th Exam of 10+2 system ( qualifying examination) from Board of Secondary Education MP Bhopal or equivalent or higher examination from any Board or University recognized by Department of School Education , Government of Madhya Pradesh or Central Secondary Education Board with Physics, Chemistry and Biology subjects separately and has secured not less than 50 % aggregate marks for unreserved category and not less then 40 % aggregate marks for reserved category. For admission to BUMS course , only those candidates are eligible who have compulsorily passed Urdu subject in addition to the qualifying exam from Board of Secondary Education , Madhya Pradesh or Tenth Board or equivalent examination in 792( 19)
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Urdu recognized by Government of M.P./Board of Secondary Education , Madhya Pradesh , Bhopal . Candidates of all categories and classes are required to have passed ENGLISH subject in the qualifying examination of 10+ 2 system .
According to CCIM letter no . 12-18/ 2016 NEET dt . 11/06/2018 and Ministry ofAYUSH , Government of India letter no./f.No.R-13040/33/2016-HD ( Tech ) Partdt . 11/06/2018 ΝΕET- 2018, the candidate of unreserved category should have secured minimum 50 percentile and the candidate of schedule caste/ schedule tribe/ other backward class should have minimum 40 percentile , the unreserved Physically Handicapped Candidates should have minimum 45 percentile and the Physically Handicaped candidates of schedule caste/ schedule tribe/ other backward class should haveminimum 40 percentile in NEET 2018. The qualifying criteria and the merit cum eligibility shall be mandatory as per NEET Bulletin 2018. This could be viewed in the departmental website www.ayush.mp.gov.in
Forforeign candidates
Forforeign nationals seeking admission , their eligibility shall be considered on the basis of equivalent certificate issued to them by the concerned Board/University and approved by the Ministry of External Affairs , Government of India.
6.1.1
Thecandidate who are having valid equivalant qualification in the entrance examination year recognized by Madhya Pradesh Board of Secondary Education Bhopal are eligible .
6.2.1 No candidate shall be allowed to be admitted in Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani/ Naturopathy & Yoga Colleges until the candidate has completed or shall complete the age of 17 year on or before 31st December of the year of admission . For calculation of age as aforesaid , the date of birth as mentioned in the certificate of High School/Higher Secondary School Certificate Examination or in marksheet of the said examination shall be the authentic documentary proof. The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate , who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad, if it is certified by the Department of School Education of Government of Madhya Pradesh as equivalent to Higher Secondary School Certificate Examination in Madhya Pradesh .
6.2.2
Upper age limit for the candidates seeking admission shall be 25 years on the year of examination ( NEET) 2018. Further provided that this age limit shall be relaxed by a period of 5 ( Five ) years for reserved category candidates of MP Schedule Caste/ScheduleTribes/Other Backward Classes/Physicially Handicapped.
Candidate must be born on or between:
( i ) 07-05-1988 to 01-01-2002 ( SC/ ST/OBC/ PH Category)
( ii ) 07-05-1993 to 01-01-2002 ( Unreserved Category)
7.0 FEES STRUCTURE : -
Every candidate admitted in Government (Autonomous ) Colleges shall have to pay fees as shown in table no . 4 and every candidate admitted in Private Colleges shall have to pay fees as decided by Admission and Fee Regulatory committee/M.P .
Note-
PrivateUniversity Regulatory Commission at the time of reporting. The benefit of Government schemes of reimbursement of fees and scholarships for the admitted students in Government Autonomous and Private मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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Colleges under the Department of AYUSH may be availed as per the eligibility in accordance with Government rules .
:7.1 Security Deposit-
7.1.1 After allotment of seat through counselling at the time of reporting in a Government (Autonomous ) College . Candidates of unreserved category shall have to deposit Rs . 20,000/- ( Rupees Twenty Thousand only ) as security deposit by cash / Bank Draft in favour of " Principal of the concerned Government (Autonomous ) College " .
7.1.2 Ifthecandidate belongs to SC/ST Category whose parents' /guardians' income does not exceed Rs . 3.00 lacs per annum from all sources, he/she does not require for any such deposit . But if the candidate belongs to SC/ ST Category whose parents '/ guardians' income exceeds Rs . 3.00 lacs per annum from all sources , he/she shall have to submit Rs . 4000/-by cash/ demand draft in favour of Principal of the concerned Government (Autonomous ) college as security deposit.
7.1.3 All candidates belonging to OBC category shall have to deposit Rs . 4000/- by. cash /demand draft in favour of Principal of the concerned Government ( Autonomous ) college as security deposit .
7.1.4 Itismandatory for all candidates belonging to reserved categories to produce income certificate of the year ending March 2018, at the time of document verification . Tahsildar/Addl.Tahsildar/ Nayab Tahsildar have been authorized to issue income certificate in their Jurisdiction vide M.P. Government GAD circular No.. C/3- 11/1/3/2010 dated 7th September 2010. The Proforma of application and income certificate is enclosed as Proforma 9A and 9B. The income certificate will be accepted ifissued only in the prescribed Proforma .
7.1.5 . Regarding income certificate directive has been issud by General Administration Department Government of M.P. circular no . C-3-7-2013-3 - One dated 25.09.2014. Accordingly candidate can also produce non stamped self attested declaration signed by his/ her father/legal guardian after 1st April 2018 in the valid (Proforma 9 -C) . In future, if self declared certificate found worng the process of cancellation of admission will be conducted .
7.1.6 Candidate of OBC category must produce income certificate/self declaration certificate of 2017-18 for deciding status of creamy layer . Creamy layer candidates will not be eligible for reservation . The produced self attested / self declaration income certificate will be examined properly and if anything found wrong the candidate will be punished as per rules .
7.2 Security deposit refund:-
The amount of security deposit shall be refunded without any interest after successful completion of internship . In case , a candidate does not join the allotted course or discontinues study in the course or leaves college before completion of internship due to any reason , his/ her security deposit shall be forfeited .
7.3 Fee refund :-
A student admitted in Under Graduate Course through counselling and who submits in writing, for leaving that seat, to his/ her respective college authorities before 10 days of the last counselling shall be entitled for refund of the deposited fee after deducting 10%fee . No Application for such refund will be entertained after the said period , only caution money will be refunded . This will be equally applicable for the candidates taking admission in the state and from out side the state .
7.4 FeeTransfer: - In case of change of seats due to reallocation of seats to the candidate admitted through NEET 2018 examination , the fees will be transferred from one institute to another institute.
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7.5. Seatleaving Bond :
Ifany admitted candidate lefts/ resigns from the admitted seat after last round of BAMS/ BHMS / BUMS course counselling 2018 and there is no possibility of admission on that vacant seat , in that case the candidate has to deposit Rs . 2.00 Lac (Rs . Two Lac only ) as penalty in the concerned autonomous college .
7.6. ThePrincipal of all Government ( Autonomous )/ Private AYUSH colleges will be authorized to transfer of students /mutual transfer/ transfer during internship against vacant seats as per provision of CCIM /CCH . Principals will be responsible to inform Directorate of AYUSH , the action taken in such cases .
8.0 MERIT LIST :-
A merit list , of those candidates who applies for registration for admission in UG courses in the Ayush colleges of MP , will be prepared by MP Online on the basis of merit list of NEET Examination .
A combined merit list shall be declared for the admission by MP Online who are registerd for admission in the Government (Autonomous ) Ayurveda/ Homoeopathy/Unani colleges of only those candidates who are bonafide residents of Madhya Pradesh and are qualified as per rule 6.1
8.1 A Combined Merit list including all candidates of Madhya Pradesh and the candidatesfrom outside the state of Madhya Pradesh , who have qualified as per rule 6.1 and have appeared in NEET 2018 and registerd for admission in M.P. shall be declared for the Private Ayurveda/Homoeopathy/Unani/Naturopathy Colleges .
8.2 Separate merit list of the reserved seats of all AYUSH colleges for the reserved candidates i.e. , SC, ST & OBC ofM.P. residence will be decleared .
9.0 COUNSELLING - SEAT ALLOTMENT: -
9.1 Theallotment process in a course and college for an eligible candidate will be done through MP Online counselling . The detailed information regarding online counselling will be issued separately in MP Online portal . In admission counselling college ( choice lock) upgradation facility will be available to the candidates in first round of counselling only. In online counselling if any candidate gets the allotment thrice during the online counselling and if he/she does not take admission then the candidate will be debarred from the further round of the counselling ( Upgradation willbe counted as round . )
9.2 Candidate's and father's name should appear same in all the related documents i.e. mark sheet , certificates and other documents . If there is any discrepancy in any documents the same should be corrected before verification for online counselling otherwise if the application form is rejected the candidate himself/ herself will be responsible.
9.3 A Candidate admitted to AYUSH course on the basis of previous year's examinations, if succeeds in the present NEET 2018 examination shall have to submit all the original documents with completed profarma - 1and 1( a ) or photocopies along with a certificate of the principal of the institution certifying that all these certificates (showing list) are in his custody. On allotment of a seat the candidate shall have to produce all the original documents to the authorities of the allotted college , otherwise his/ her admission will be treated as cancelled .
9.4 REGISTRATION : --
Thescheduled date of registration will be published in the newspapers and will be available on MP Online Portal . Candidate shall have to register on MP Online Portal or Kiosk on payment of Rs.150/- (Rs . One Hundred Fifty Only) for that receipt will be given. (Separate fee for print out of the registration through KIOSK shall not 792 (22)
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be payable . ) . Candidate shall have to get his correct information entered . The registration number and the secret password will be given to each and every candidate after registration . Candidates should have to change the same compulsorily at the time of choice filling . For admission counselling candidates will be allowed for registration only in the first round of counselling. Those who are not registered in first round of counselling they will not be allow for the next round of counselling,for that any type of application /claim will not be accepted .
9.5 VERIFICATION : -
The candidate shall have to go to any one of the following centers ( help center) for verification ( Proforma 1) of all original documents according to the details given at the time of registration : -
1. Government (Autonomous ) Ayurved College , Bhopal
2. Government (Autonomous ) Ayurved College , Gwalior
3. Government (Autonomous ) Ayurved College, Indore
4. Government (Autonomous ) Ayurved College , Jabalpur
5. Government (Autonomous ) Ayurved College, Rewa .
6. Government (Autonomous ) Ayurved College, Ujjain .
7. Government ( Autonomous ) Ayurved College , Burhanpur .
8. Government (Autonomous ) Homoeopathic College , Bhopal
9. Government (Autonomous) Unani College, Bhopal .
9.5.1 Ifthere is any error or deficiency in the information given by a candidate at the time of registration , except the information furnished while applying to NEET 2018, can be get rectified at verification centre .
9.5.2 Document verification:-
Candidates have not to pay any fee for verification of Documents at verification center . Verification will be free of Cost . Candidates will be allowed for document verification of admission counselling only in first round . After the first round of counselling those who are not able to document verification may not allowed in any round of admission counselling
9.6 SELECTION OF INSTITUTION -
Candidate has to select option of Course/Institution in order, according to his/her preference at MP Online Portal or Kiosk for that the prescribed fee of Rs . 250/- ( Rs . Two Hundred Fifty Only) shall be payable to MP Online Portal or Kiosk (Separate fee for print out of the choice filling through KIOSK shall not be payable ) The receipt of the fee paid will be given to the candidate in which the list of institutions selected, by the candidate will be shown . After first time choice filling the nextwill be charged Rs . 100/- ( Rupees Hundred Only)
9.7 ALLOTMENT-
Candidatemay receive the allotment letter on the scheduled allotment date after entering the NEET 2018 roll number, date of birth and changed password at the timeof choice filling on MP Online portal or Kiosk .
9.8
M.P Online will declare seat allotment as per provisions available in this rule after getting approval from the following Counselling Committee: -
1. Principal Government (Autonomous) Homoeopathy College Bhopal .
2. Principal Government (Autonomous ) Ayurved College Bhopal .
3. Principal Government ( Autonomous ) Unani College Bhopal .
4.One Senior Professor from each Government (Autonomous) Ayurved, Homoeopathy and Unani College Bhopal nominated by Principal .
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5. Representative of reserved category not below class - 1 nominated by Directorate of AYUSH .
6. In- chargeOfficer of College Section Of Directorate of AYUSH .
7.An authorized officer / secretary of MP Online
9.8.1 The category wise/class wise cut off marks will be published by MP Online after every stage of counselling .
9.8.2 For any query the candidates may contact on the following telephone numbers or on websites : - 0755-4036805 ( MP Online Bhopal ) , 0755-2552931 ( Directorate Ayush Bhopal ) , 0755-2970355 ( Govt Unani college Bhopal ) , 0755-2970310 ( Govt Ayurved college Bhopal ) , 0755-2970360 ( Homoeopathy College Bhopal ) (Officetime10.30 a.m to 05.30 p.m) www.ayush.mp.gov.in , www.mponline.gov.in , www.ayush.mponline.gov.in 9.9 REPORTING-
Candidate shall have to report as per decided time period to the allotted college after allotment of institution and shall ensure his/her admission by entering NEET 2018 roll number and password.
10.0 ADMISSION -
After candidate's allotment for a course and a college through online counselling, he/she shall report to the principal of the college concerned on the notified date and time .
10.1 TheAdmission Committee of the College consisting of two senior teachers and at least two teachers belonging to reserved category shall verify the original documents of candidates and if found eligible, shall recommend admission of the candidate to the Principal .
10.2 After admission , the original documents will be returned to the candidates afterverification from issuing authority.
10.3 Ifa candidate does not present till the notified date or left after joining or remains absent for a continuous period of 15 days without prior intimation to the Head of the Institution his/ her claim shall be forfeited and allotment /admission givenshall be deemed to have been cancelled.
10.4 Thecandidates shall have to undergo EXAMINATION FOR MEDICAL FITNESS and shall be admitted only if found medically fit.
11.0 SCHEDULE FOR ADMISSION PROCESS-
1. First counselling
Date will be declared through newpapers and official website of Ayush department MP www.ayush.mp.gov.in
2. Commencement of Academic Session
- Shall be declared in due time
Shallbe declared in due time
3. Second/third round Counselling ( if - required)
4. Last date of admission
As per directions issued by CCIM / CCH , Govt . of India, AYUSH Ministry , New Delhi मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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Remarks: -
As given in Rule No. 11 a detailed programme of the online counselling will be advertised in leading newspapers of the state and outside the state . Any change in the programme shall be advertised in the leading news papers besides uploading the same information on the websitewww.ayush . mp.gov.in , www.mponline.gov.in , www.ayush.mponline.gov.in 1. Any student identified as having obtained admission after the last date of admission , such admission shall be cancelled or if any Ayurved/ Homoeopathy / Unani /Naturopathy & Yoga qualification granted to such student shall not be recognized according to the provisions of the acts of CCIM /CCH as the case may be.
12.0 In case, the permission of Government of India/ State Government to increase the number of seats in any Government or Private Ayurved , Homoeopathy, Unani , Naturopathy & Yoga college is obtained or permission for admission / recognition is granted to a college, before counselling or during the counselling, the admission in such seats will be available before the commencement date of choice filling .
13. AMENDMENT IN RULES : -
TheState Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission to the courses. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendments therein , the decision of the State Government shall be finaland binding to all concerned .
14. The seats vacant due to any specific reason will be allotted by centralized off- linecounselling in due time and after obtaining sanction from cempetent authority. In centralized offline counselling for seat allotment candidate should come with yearly fees of college and all original documents . The notification of such counselling shall be pubished in newspapers and in the departmental website .
15. Admission done by the colleges following any procedure other than admission process adopted by the Govt . shall not be valid .
16. All such admission made under these rules shall be subject to orders/direction /notifications/rules of GOI/CCIM/CCH /department of AYUSH M.P. effective on such dates . Any amendments made in these rules shall be applicable for the subsequent round of the counselling prospectively.
17. AUTHORITY:-
In case of any dispute related to admission of a candidate , the Commissioner/Director, AYUSH , Madhya Pradesh shall be competent to redress such dispute, his decision shall be final .
18. TheState Government reserves the right to amend any rule and procedure . However such amendments shall be available on the website of directorate AYUSH, It will not be published separately. Therefore the candidates are advised to visit the departmental website regularly and stay updated. Any sort of deficiency in information shall not be entertained.
19. In case of any dispute the hindi version of these rules published in the Madhya Pradesh Gazettes shall be final .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
792(25)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
Table - 1
शासकीय ( स्वशासी ) आयुष महाविद्यालयों की फीस
क्र. फीस का मद
अन्य विवरण
होम्योपैथी
आयुर्वेद यूनानी
1.
35000.00
40000.00 35000.00
प्रतिवर्ष
शिक्षण शुल्क
2.
2500.00 1000.00 प्रतिवर्ष
1500.00
स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क)
3.
7500.00
सुरक्षा निधि
प्रवेश के समय एक बार 4.
3000.00 3000.00 प्रवेश के समय एक बार शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क 4000.00
5.
5000.00
10000.00
छात्रावास सुरक्षा निधि
प्रवेश के समय एक बार (छात्रावासी विद्यार्थियों के लिये)
6.
12000.00
20000.00
छात्रावास निवास शुल्क
प्रतिवर्ष (छात्रावासी विद्यार्थियों के लिये) 7.
7.1
देखे नियम
प्रतिभूति निक्षेप
नोट- उक्त फीस संरचना प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी पर लागू होगी । साथ ही महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा समय - समय पर अनुमोदित अन्य शुल्क व संशोधन लागू होंगे ।
2 निजी आयुष महाविद्यालयों की फीस
म.प्र. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2007 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी, जिसे समिति की बेवसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है तथा निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालय की फीस म. प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ( www.mpnvva.in) के निर्धारण अनुसार देय होगी ।
प्रारूप-1
नियम-9.5
प्रमाण पत्र , अभिलेखों की अभिलेख सत्यापन, कॉउसिलिंग , आवंटन संबंधी प्रपत्र (उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैनें मध्यप्रदेश स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम भलीभांति पढकर समझ लिये हैं । तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउसिलिंग, में भाग ले रहा / रही हूं ।
कॉउसिलिंग , में भाग लेने के लिए आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ । यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
792(26)
जाए । किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्वसूचना के निरस्त कर दिया जाए-
1. नीट परीक्षा 2018 का रोल नं.....
:
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक
3. नीट परीक्षा में प्राप्तांक
4. पूरा नाम
5. माता/पिता/ अभिभावक का पूरा नाम......
6. पता:..
टेली./ मो. नं.....
6.1 श्रेणी(अनारक्षित / अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग):...
6.2 संवर्ग (सैनिक / स्वतंत्रता सैनानी /विकलांग / महिला/ओपन):
7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे है , उनके सामने सही ( 1 ) का चिन्ह लगायें ।
नीट परीक्षा की अंकसूची । 1.
2.
अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची ।
आरक्षित / संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र । 3.
Date
Place
Jok No. Disp.No.
Issuing Authority 4.
DD MM
जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची ।
5.
चरित्र प्रमाणपत्र ।
6. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गैप र्टफिकेट ।
मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र । 7.
Dt . of issue
Place
No.
IssuingAuthority
अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.
8. 9.
वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में । (
)
10.
हो तो) संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित । (यदि लागू
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक पूरा नाम
अभिलेख सत्यापन ( सूक्ष्म जॉच समिति द्वारा भरा जावे)
मेरेद्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों (1-10) की जांच की गई । प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं । प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है ।
सदस्य अभिलेख सत्यापन समिति
(नाम पदनाम हस्ताक्षर , (दिनांक) परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं । से कॉउसिलिंग में
अध्यक्ष, अभिलेख सत्यापन समिति (हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम. ) 792 ( 27)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
प्रारूप-1-अ
शपथ पत्र
मैं/ आत्मज/ आत्मजा आज दिनांक.. श्री.. .उम्र. ..निवासी.. ..को शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्ध रहूँगा / रहूँगी।
आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूगाँ/ करूंगी ।
1. गवाह के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक.
दिनांक.
नाम..
नाम..
पूरा पता....
पूरा पता..
2. गवाह के हस्ताक्षर
टेलिफोन. /मोबाईल नं....
दिनांक..
नाम..
पूरा पता....
प्रारूप-2
नियम-5.2 मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एस) हेतु प्रमाण पत्र भाग (अ)
भूतपूर्व सैनिक / मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी / स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी
संदर्भ क्रमांक
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती.. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) पर (पाठ्यक्रम का नाम) श्री / कुमारी .. अ- ..के पिता / माता हैं । दिनांक वर्ष जो के आधार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार थल सेना / वायुसेना / नौसेना के / की एक भूतपूर्व सैनिक है , सेवानिवृत्त / सेवामुक्ति के समय वे ..पद पर थे/ थी, उनका सर्विस क्रमांक.. ...था ।
अथवा
ब- उन्होंने थल सेना / वायुसेना/ नौसेना में.. में हो चुकी है । पद पर सर्विस क्रमांक.. के अधीन सेवा की है , सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष..
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक..
(कार्यालय सील) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
792 (28)
प्रारूप-2
नियम-5.2
भाग (ब)
मध्यप्रदेश में / मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी संदर्भ क्रमांक..
दिनांक.
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) थलसेना / वायुसेना / नौसेना में उम्मीदवार श्री/ कुमारी.. अ- वर्ष. जो के ..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये के पिता/माता हैं । के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.. के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है । वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत है ।
अथवा
के ओहदे पर.. ...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर ब- ' वे थलसेना/ वायुसेना/ नौसेना में सर्विस क्रमांक . स्थित प्रतिरक्षा इंकाई में पदस्थ है ।
हस्ताक्षर : ऑफिसर कमांडिंग..
स्थान.
(कार्यालय सील )
दिनांक..
नियम-5.2
प्रारूप -2 भाग (स )
भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण - पत्र संदर्भ क्रमांक..
दिनांक..
मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. (पाठ्यक्रम का नाम) वे (स्थान) तहसील.. जिला. ...वर्ष... ...जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , भोपाल के आधार पर ..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, ..में व्यवस्थापित हो गये हैं । स्थान.
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक.
(कार्यालय सील) 792(29)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
सारूप-3
नियम-5.3
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण पत्र
दिनांक.
संदर्भ क्रमांक.
1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार ... (पिता). श्री एवं श्रीमती (माता) स्वतंतत्रता के पुत्र / पुत्री है । श्री/ श्रीमती .. संग्राम सैनानी श्री. 2- श्री/ श्रीमती.. मध्यप्रदेश के जिला. ..के / की वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री है । .. (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम (जिला का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम
पर पंजीकृत है ।
सेनानी की पंजी(Register) में क्रमांक
स्थान:
दिनांक...............
हस्ताक्षर : कलेक्टर (कार्यालय की स्पष्ट मोहर )
नियम-5.5
प्रारूप-4 भाग (अ)
स्थायी अनुसूचित / जनजाति अनुसूचित जातिप्रमाण पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)
अनुभाग.
मध्यप्रदेश पुस्तक प्रकरण क्रमांक. जिला क्रमाक. प्रमाण पत्र क्रमांक.
स्थाई जाति प्रमाण पत्र
पिता/ पति का नाम........ वि.ख.. ..तहसील. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी.. निवासी ग्राम.... .जिला.. नगर ..... ...संभाग.. अनुसूचित जनजाति / जाति का/ की सदस्य हैं और इस अनुसूचित जनजाति / जाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...... पर अंकित है । अतः श्री/ श्रीमती / कुमारी.. पिता/ पति का नाम..... अनुसूचित जनजाति/ जाति का / की है । 2- की कुल वार्षिक आय रूपये.. है । दिनांक..... प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.. के परिवार
हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम पदनाम/सील मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
792 (30)
टिप्पणी ( 1 ) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति ।
(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण- पत्र मान्य होंगेः-
(अ) कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर /डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी ) उप- संभागीय मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहद / मध्यम/ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना / उपखंड अधिकारी । नोटः- यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जॉच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावें , न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र के आधार पर ।
नियम-5.5
प्रारूप-4 भाग (ब)
म.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग ( क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप ।
स्थाई प्रमाण पत्र
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)
संदर्भ क्रमांक... यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु. ( परीक्षार्थी का नाम) दिनांक . ...आत्मज श्री.. ..निवासी / ग्राम... ...जिला/ संभाग...... मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5 / पच्चीस / 4 / 84 , दिनांक 26 दिसम्बर , 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।
श्री.. (पिता का नाम ) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची के कॉलम -3 में तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 / आप्र दिनांक 6 जुलाई, 2003 की अनुसूची अनुक्रमांक-6 आय / सम्पति आंकलन भाग (क) संशोधित कॉलम (3 ) में किया गया है ।
दिनांक................
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम पदनाम (सील) 792(31 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
प्रारूप-5
नियम-6 स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन - पत्र का प्रारूप प्रति,
नायब हसीलदार/ तहसीलदार
तहसील
जिला..
विषयः- स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र जारी करने बाबत् ।
महोदय/महोदया,
मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है मेरे द्वारा संपादित शपथ- पत्र संलग्न है । यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण- पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें :-
1- मेरा नाम
2- पिता/ पति का नाम
3- जन्मतिथि
: मकान नं ......
4- निवास का पूरा पता
...मोहल्ला..
ग्राम/ शहर का नाम.....
तहसील..
...जिला..
* 5- मेरी पत्नी का विवरण
: नाम...
...आयु...... ...वर्ष..
: (1 ) नाम..
* 6- मेरे अवयस्क पुत्र / पुत्रियों का विवरण
...पुत्र/ पुत्री, आयुवर्ष..
:(2)नाम..
..पुत्र/ पुत्री, आयुवर्ष..
:(3)नाम..
..पुत्र/पुत्री, आयु.. वर्ष संलग्नः- शपथ-पत्र
(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/ जानकारी है कि शपथ- पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई० पी० सी० ) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है)
हस्ताक्षर--
आवेदक का नाम (--
* लागू न होने की स्थिति में काट दें / वर्णित न करें
कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार, टप्पा / तहसील
श्री/ श्रीमती..... पावती के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक को प्राप्त हुआ ।
हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
792( 32)
नियम-6
प्रारूप-6
फोटो
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
अभिप्रमाणित
शपथ-पत्र
मैं
....आत्मज / पति श्री..
आयु (लगभग) वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं कि
1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूं । 2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती..
एवं उम्र (लगभग) वर्ष है ।
आयु. (लगभग)..
3. मेरेअवयस्क पुत्र/ पुत्री (1) श्री/ कु०.. वर्ष आयु. (लगभग ).. वर्ष
(2) श्री/ कु०...
वर्ष
...आयु. (लगभग).
(3) श्री/ कु......
4. ( यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3 /17/1 /3/2011 दिनांक 20.12.2011 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता कीनिम्न में से जिन- जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
तहसील...
मैने संस्था.....
(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं. मोहल्ला..... ग्राम... जिला.... में वर्ष.. में पैदा हुआ/ हुई हूं । ग्राम/शहर. ..तहसील.. तक शिक्षा प्राप्त की है ।
में वर्ष..
जिला...
...से वर्ष (2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/ मोहल्ला.. ..तहसील... ...जिला..
में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूं । (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
..शहर..
(3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/ मोहल्ला.. जिला....... ...में निरंतर निवासरत हूं और मेरे नाम से ग्राम / शहर में सर्वे नं . ...तहसील... रकबा... भू-खण्ड/ मकान है । मैं उद्योग/व्यवसाय करता हूँ । मेरा टिन नम्बर / पेन नंब है। (4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम.... कार्यालय का नाम विभाग का नाम...... ...के पद पर पदस्थ हूं/ से सेवानिवृत्त हुआ हूं ।
(5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित में ...पद पर/ से.. ..नामक संस्था/ निगम/ मण्डल /आयोग ...कार्यालय में / से सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं । (कार्यरत / सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय / जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए है उसका पूर्ण विवरण दें) (6) मैं केन्द्र शासन के विभाग...... में के पद पर कार्यालय...... ..तहसील... ...जिला... के पद पर वर्ष ..........से पदस्थ होकर कार्यरत हूं ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
...पद पर..
(7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित ( आवंटन वर्ष अधिकारी हूं। कार्यालय / मंत्रालय.. (कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम ) में पदस्थ हूं/से सेवानिवृत्त हुआ हूं ।
(पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/ महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूं । (8) मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/ विधिक पद
(पूर्ण विवरण दिया जाए )
हस्ताक्षर
शपथग्रहीता
सत्यापन
....आत्मज / पति श्री....
मैं..
वर्ष निवासी.. ...आयु.. सत्यापन करता/ करती हूं कि शपथपत्र की कंडिका.. ..लगायत.. में उल्लेखित जानकारी मेंरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है । इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है ।
सत्यापन आज दिनांक..
को स्थान........
में किया गया ।
हस्ताक्षर
शपथग्रहीता (जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए ) 792(33)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
प्रारूप 6.1
परिशिष्ट-एक स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा- पत्र (अस्टाम्पित कागज पर)
फोटो स्वप्रमाणित मैं...
आत्मज/ पति श्री
आयु लगभग वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ किः-
1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ। 2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं आयु (लगभग) वर्ष है । 3. मेरेअवयस्क पुत्र/ पुत्री-
1- श्री/ कु. आयु (लगभग) वर्ष है । 2- श्री/कु आयु (लगभग) वर्ष है । 4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3- एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
1- मैं , मध्यप्रदेश के मकान नंबर .........मोहल्ला तहसील जिला में वर्ष 2- मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/ मोहल्ला जिला शहर ग्राम में पैदा हुआ/ हुई हूँ । ..तहसील में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ - कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये । ) कार्यालय का नाम 3- मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ।
4- मैं , मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम / मण्डल / आयोग में पद पर ....कार्यालय में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ । (कार्यरत/ सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय / जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें ।) 5- मैं, केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर
कार्यालय तहसील जिला के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
पद पर
6- मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ । कार्यालय/ मंत्रालय
में पदस्थ हूँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7- मैं , मध्यप्रदेश में संवैधानिक/ विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/ महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
8- मैं , भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 05 वर्षों तक (अवधि ) निवास किया है /अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है । (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण, संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें । )
हस्ताक्षर
सत्यापन
मै.
आत्मज/ पति श्री
निवासी आयु वर्ष, सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा- पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है । इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है । मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरूद्ध आपराधिक/ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी । साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे । सत्यापन आज दिनांक वर्ष..............को स्थान
में किया गया ।
हस्ताक्षर (जो लागू हो केवल उसी उल्लेख घोषणा- पत्र में किया जावें) 792(34)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
प्रारूप-7
नियम-6
कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार
जिला
टप्पा/ तहसील
प्र.क्र.
वर्ष
दिनांक
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है
कि श्री/श्रीमती/ कु.
यहाँ आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाए जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए ।
पिता/ पति
तहसील
निवासी
...जिला
(मध्यप्रदेश ), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण- पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है । की पूर्ति करने के फलस्वरूप * 2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक दिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी / अवयस्क बच्चे' जिनका विवरण नीचे वर्णित है , मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है
...वर्ष है । (1) आवेदक की पत्नी का नाम...
..आयु..
वर्ष (2 ) आवेदक के अवयस्क पुत्र/ पुत्री (1)..
...आयु..
(2).
आयु..
वर्ष वर्ष
(3).
वर्ष
(4)..
टीपः- यह प्रमाण- पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण- पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा ।
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ- पत्र के आधार पर जारी)
ह० तहसीलदार / नायब तहसीलदार
तहसील...
जिला..
* जो लागू हो काट दें ।
महाविद्यालय पुनराबंटन हेतु
792( 35)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्रधानाचार्य,
(सम्बन्धित महाविद्यालय का नाम)
*
विषय:- पाठ्यक्रम में पुनर्नावंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत् ।
मेरिट क्र० मेरे द्वारा PAHUNT - 2017 में उत्तीर्ण होकर प्रवर्गसंवर्ग... के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ । NEET -2018 के नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में ..पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम के लिए पुनराबंटन चाहता/ चाहती हूँ। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें । मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है । इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट करें ।
*
हस्ताक्षर
नाम प्रार्थी
पिता/ अभिभावक का नाम
NEET- 2018 रोल नं० ..
कार्यालय प्राचार्य
आयुक्त आयुष, मध्यप्रदेश भोपाल ।
दिनांक..
श्री/कु आत्मज/ आत्मजा श्री ..इस महाविद्यालय में PAHUNT- 2017 की काउन्सिलिंग के आधार पर आयुर्वेद / होम्योपैथी/ यूनानी/ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् है । छात्र / छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार है:-
..पाठ्यक्रम से
किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं हैं । पाठ्यक्रम में पुनीवंटन *
महाविद्यालय की सील
प्रधानाचार्य / प्राधिकृत अधिकारी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
792 (36)
प्रारुप-8 (ब)
पाठ्यक्रम में पुर्नावंटन हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्राचार्य,
(सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)
विषय : - महाविद्यालय पुनीवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत् ।
मेरिट क्र ० संवर्ग . मेरेद्वारा NEET-2018 में उत्तीर्ण होकर श्रेणी के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ । NEET - 2018 नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में महाविद्यालय के लिए पुनर्नावंटन चाहता/ चाहती हूँ । अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें । मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है । इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट करें ।
हस्ताक्षर
नाम प्रार्थी
पिता/ अभिभावक का नाम
कार्यालय प्राचार्य
(महाविद्यालय का नाम)
आयुक्तआयुष
दिनांक.
मध्यप्रदेश भोपाल ।
श्री/ कु आत्मज ..इस महाविद्यालय में NEET- 2018 की काउन्सिलिंग के आधार पर इस संस्था में पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् है । छात्र / छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार है:-
पुर्न आवंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं हैं ।
महाविद्यालय की सील प्रिन्सिपल/ प्राधिकृत अधिकारी
महाविद्यालय........
792(37)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
प्रारूप 9 -अ
आय प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र
प्रति,
तहसीलदार / नायब तहसीलदार,
विषयः- आय प्रमाण- पत्र जारी करने बाबत् ।
महोदय / महोदया,
मुझे आय प्रमाण- पत्र की आवश्यकता है । मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है:-
1- मेरा नाम :-
2- पिता/ पति का नाम :-..
3- निवास का पूरा पता :-
4- संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त स्त्रोतों से मेरी/ मेरे परिवार' की वार्षिक आय:-.
(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ- पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)
हस्ताक्षर..
आवेदक का नाम ( ) ( परिवार से आशय पति/ पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं । )
कार्यालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार टप्पा / तहसील... ...जिला..
पावती
श्री/ श्रीमती.. के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक को प्राप्त हुआ ।
हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
792(38)
प्रारूप- 9-ब
कार्यालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार
जिला....
टप्पा / तहसील..
प्र.क्र .
दिनांक.
/बी-121/वर्ष..
आय प्रमाण-पत्र
जिला.
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कु०.. ...निवासी. ..तहसील... ..मध्यप्रदेश, की/ के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये. पिता/ पति.. (शब्दों में........... ....... है ।
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ- पत्र के आधार पर जारी )
तहसीलदार / नायब तहसीलदार
तहसील...... जिला . सील
प्रारूप 9-स
परिशिष्ट-एक
आय बावत स्व प्रमाणित घोषणा- पत्र
(सादे कागज पर)
आत्मज श्री
आयु..........वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँकिः-
1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ ।
2. मेरेनाम ग्राम शब्दों मे में हेक्टेयर/ एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रूपये ..की वार्षिक आय होती है ।
3. मेरा व्यवसाय ....है. इससे मुझे वार्षिक आय रूपये शब्दों में 4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रूपये शब्दों में ..है । है।
5. मेरेपरिवार में निम्नानुसार सदस्य हैः-
2
..शब्दों में (परिवार से आशय पति/ पत्नी / अवयस्क पुत्र/ पुत्री/ आश्रित माता या पिता से है) 6. मेरेपरिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रूपये
है । 7. मैने इस शपथ- पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण- पत्र प्राप्त नहीं किया है/ शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।
अथवा
8. मैने इस शपथ- पत्र के पूर्व लगभग
रूपये वार्षिक का प्राप्त किया / दिया था । मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है । अतः परिवर्तित राशि समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र/ शपथ- पत्र आय राशि वार्षिक का आय शपथ- पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है ।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 मे जो लागू न हो उसे काट दें)
हस्ताक्षर
सत्यापन 792(39)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
आत्मज/ पति श्री
मै वर्ष, निवासी सत्यापन करता/ करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है । इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य 'अंकित किया गया है । मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरूद्ध आपराधिक / दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी । साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे ।
में किया गया।
वर्ष..............को स्थान
सत्यापन आज दिनांक
फोटो
सीट लीविंग बॉड
(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे । ) मध्यप्रदेश के शासकीय / स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप
पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री
..मध्यप्रदेश के
निवासी
1- मै.. चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
2 मैने मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग के
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद / होम्योपैथी/ यूनानी महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2018 को भलीभांति पढ़ लिया है ।
3 मैं सामान्य/ आरक्षित श्रेणी की/ का छात्रा/ छात्र हूँ ।
4 मै एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती / करता हूँ कि:-
(1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय- समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/ अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी / रहूँगा ।
(2) यह कि अंतिम चरण की NEET काउंसलिंग 2017 में बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./ बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/ करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/ देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/ छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रू. 02.00 लाख (कुल दो लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/ रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षों) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/ होम्योपैथी/ यूनानी महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे ।
हस्ताक्षर आवेदक 1
गवाह:-
2
प्रतिभूतिकर्ता
मैं
पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री
निवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी ।
हस्ताक्षर अभिभावक 1
गवाह :-
2 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
792(40)
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2018
मध्यप्रदेश एम.डी. (आयुर्वेद) / एम.एस (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018
क्रमांक / एफ1-11/ 2018 /1 / 59/ पी ०जी० (ए): राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में एम.डी. (आयुर्वेद) / एम.एस, (आयुर्वेद ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बंधित निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात,
नियम
1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -
1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश एम.डी. (आयुर्वेद)/ एम.एस, (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018 " है ।
1.2 ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।
2- परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
2.1 All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA- PGET) से अभिप्रेत है भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा ।
2.2 " महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय (स्वशासी) एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालय ।
2.3 " परीक्षा " से अभिप्रेत है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, द्वारा आयोजित परीक्षा All India AYUSH Post Graduate Entrance Test ( AIA -PGET) 2018 |
2.4 "सीट" से आशय है, महाविद्यालयों में रिक्त/ भरे स्थान ।
2.5 "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के अधीन नियमित सेवा में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ।
2.6 "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगर निगम क्षेत्र तथा नगर पालिका परिषद क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र । 2.7 "अन्य पिछड़ा वर्ग " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग ।
2.8 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां । 792(41)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
2.9 " अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां ।
2.10 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी ।
2.11 " संवर्ग" से अभिप्रेत है दिव्यांग (पी,एच) जैसा कि भारत शासन श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित है एवं गहिला ।
2.12 "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है ।
2.13 "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार ।
2.14 "सी.सी.आई.एम. " से अभिप्रेत है सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ।
2.15 "काउंसिलिंग " से अभिप्रेत है परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया ।
2.16 "विश्वविद्यालय " से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे प्रदेश के शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध है ।
2.17 " अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति।
2.18 "अध्येता" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरांत छात्र/छात्रायें।
3- सामान्य निर्देश-
3.1 स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम , यथास्थिति सी.सी.आई.एम./ म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय / राज्य सरकार / भारत सरकार/ महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति , प्रवेश, आवंटन तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे ।
3.2 प्रवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होंगे । छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस , अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
3.3 जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रवेश काउंसलिंग संबंधित फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को सीट आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
3.4 यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के स्थान (सीट) आवंटन के समय , दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय आवेदन प्रारूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाए गये हैं और /या गलत जानकारी दी गई है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय n 792(42)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
के प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जावेगा ।
3.5 यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध गम्भीर अपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।
3.6 अध्येता को दुराचरण, आपराधिक कृत्य में संलिप्तता, अनुशासनहीनता, लगातार बिना सूचना के 45 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी , जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है । अनधिकृत रुप से बिना पूर्व सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रधानाचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जायेगी । इस अनुपस्थित अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा । ऐसे प्रवेश के पश्चात् निष्कासित अभ्यर्थी, निष्कासन की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिये राज्य के शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद महाविद्यालय की पी.जी. सीटों पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे तथा उन्हें आर्थिक दण्ड स्वरूप रूपये 05.00 लाख (रूपये पाँच लाख ) संबंधित शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में जमा करने होगे । बकाया राशि की वसूली भू राजस्व बकाया के समान की जा सकेगी , उक्तानुसार धन राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही संबंधित अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज वापस किये जायेंगे ।
3.7 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी.सी.आई.एम. ) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सीट्स पर पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा । कॉउंसलिंग के समय जिन संस्थाओं को भारत सरकार, आयुष मंत्रालय की प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही संचालनालय आयुष म.प्र . स्तर से की जावेगी ।
3.8 प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु एम ० पी० ऑनलाइन के नियमों/ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई फीस जमा करनी होगी ।
4- सेवारत अभ्यर्थी (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी)-
4.1 वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल 2018 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत नियमित सेवा में कार्यरत रहकर ग्रामीण क्षेत्र में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो । नियमित सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को नियमानुसार उच्च अध्ययन अवकाश की पात्रता होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा । अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु पात्रता म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 42 के अनुसार होगी ।
4.2 नियमित सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा विभाग में देने हेतु 10.00 लाख ( रूपये दस लाख) बॉण्ड का निष्पादन करना होगा ।
4.3 राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार अध्ययन अवकाश की स्वीकृति उपरांत नियमित सेवारत अभ्यर्थियों को आयुष विभाग द्वारा वेतन प्रदाय किया जायेगा । यह स्पान्सरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं अन्य किसी लाभ के लिये देय नहीं होगी, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा 792 (43)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
करना अनिवार्य होगा ।
4.4 03वर्ष की अर्हताकारी सेवा हेतु कालावधि की गणना उस स्थिति में नहीं की जावे जब अभ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थिति रहा है / कोई डाईजनॉन अवधि हुई/कोई अवैतनिक छुटटी पर रहा है ।
4.5 सेवारत् पुरूष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश के वर्ष 30 अप्रैल 2018 को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
4.6 सेवारत अभ्यर्थियों के लिये 25 प्रतिशत सीट केवल क्लीनिकल विषयों (भा.चि.के.प. के पी.जी. परिनियम-2016 के उपनियम-4 अनुसार) में आरक्षित रहेंगी केवल उन्हें इस केटेगरी के लिये आरक्षित सीट्स पर ही प्रवेश की पात्रता होगी ।
4.7 सेवारत नियमित अभ्यर्थी जिन्हें म.प्र. शासन के अन्र्तगत विभाग द्वारा अनापत्ति दी गई हो / अनुशंसित किये गये हों, काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये कर्तव्य पर माने जायेंगे परन्तु वे नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा महँगाई भत्ते का दावा करने के हकदार नहीं होंगे ।
5- सीटों की उपलब्धताः-
शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों मे उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों की जानकारी महाविद्यालयवार, पाठ्यक्रमवार , विषयवार एवं श्रेणीवार म.प्र . राज्य में पी.जी. काउंसिलिंग हेतु निर्धारित पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी । इन सीटों को परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यार्थियों से ऑनलाईन कॉउंसलिंग के माध्यम से भरा जायेगा । सीटों की संख्या में परिर्वतन हो सकता है, जो यथा समय निर्धारित पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा ।
6- आरक्षण-
6.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान , अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमिलेयर से भिन्न हैं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय - समय पर यथा संशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे ।
(1) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट ) सह विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा ।
(2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का है, आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा । मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र परामर्श (काउंसिलिंग ) के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिस का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
792(44)
(3) ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए 06 प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित है, यह आरक्षण हॉरिजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्टलाइज्ड होगा । पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे ।
उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे ।
"इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र और अधीक्षक , भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , दिव्यांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण पत्र, दोनों ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा । विषयवार सीटों की जानकारी यथासमय प्रदर्शित की जावेगी । सत्यापन एवं प्रवेश के समय दोनों प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दिव्यांगता के संबंध में बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगों को दिव्यांग संवर्ग में पात्रता नहीं होगी । "
(1) हाथ/ हाथों से दिव्यांग
दृष्टि से दिव्यांग (2)
(3) बहरापन
(4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की दिव्यांगता ।
6.2 आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन
यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी-
(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी ।
(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी ।
(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी ।
(घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित प्रवर्गो के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जायेगी । 792(45)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
*नोट- उक्त व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की प्रवेश हेतु पंजीयन / च्वाईस लॉक / चरणवार उपलब्ध सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी ।
(च) योग्य सेवारत अभ्यर्थी न मिलने पर गैर सेवारत अभ्यर्थियों से सीटों की पूर्ति की जावेगी । 6.3 यदि किसी दिव्यांग (पी.एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की ओपन (एक्स) में उपलब्ध करा दी जायेंगी । आरक्षित प्रवर्ग की ओपन (एक्स) की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों में उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 6.2 में है ।
7- प्रवेश हेतु पात्रता
1- न्यूनतम अर्हकारी अंक वे होंगे जो भारत सरकार, आयुष मंत्रालय / सी.सी.आई.एम. द्वारा यथासमय निर्धारित होंगे ।
2- "शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है । निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित हो सकेगें । " परन्तु इन निजी महाविद्यालयों में म.प्र. के आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी । समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में म.प्र. के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
2.1 अभ्यर्थी द्वारा बी.ए.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना चाहिये, जो कि सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो ।
2.2 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हों अथवा राज्य के बाहर के निवासी हों परन्तु उन्होंने बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश अथवा मध्यप्रदेश के बाहर की संस्था से उत्तीर्ण किया हो, जो कि सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो ।
3- सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये । 3.1 पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3.2 पात्र अभ्यर्थी ने सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में काउंसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो अथवा अभ्यर्थियों के इन्टर्नशिप पूर्णता की तिथि के सम्बन्ध में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय- समय पर जारी होने वाले आदेश/ निर्देश प्रभावशील होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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8- काउंसिलिंग समिति तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया-
8.1 शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA- PGET) 2018 के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधान के आधार पर एम०पी० ऑनलाइन तैयार करेगी ।
8.2 निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA- PGET) 2018 के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची से म०प्र० एवं म०प्र ० के बाहर के अभ्यर्थियों की सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर एम.पी. ऑनलाइन तैयार करेगी ।
8.3 उक्त All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA- PGET ) 2018 के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा निर्मित मैरिट सूची अनुसार तथा भारत सरकार आयुष विभाग के निर्देशों के क्रम में सीट आवंटन प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन द्वारा संपन्न कराई जावेगी ।
8.4 एम० पी० ऑनलाईन सीट आवंटन के पूर्व निम्न काउंसिलिंग समिति से अनुमोदन उपरान्त इन नियमों के अंतर्गत सीट अलॉटमेन्ट जारी करेगी:-
1. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल
2. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, उज्जैन एवं रीवा।
3. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय भोपाल
4. शासकीय (स्वशासी ) आयुर्वेद , होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय भोपाल के प्रत्येक महाविद्यालय से 01-01 वरिष्ठ प्रोफेसर ।
5. संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी से कम स्तर का न हो ।
संचालनालय आयुष के कॉलेज कक्ष के प्रभारी अधिकारी । 6.
7. एम० पी० आनलाईन के अधिकृत अधिकारी/ सचिव ।
9- काउंसिलिंग प्रकियाः-
सीट आवंटनः
9.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन भारत सरकार आयुष मंत्रालय / अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी । आनलाईन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे । www.ayush.mponline.gov.in वेबसाईट पर महाविद्यालयों की सूची एवं सीटों की आरक्षण तालिका कांउसलिंग के पूर्व जारी की जावेगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें । 9.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक सा लिखा होना चाहिये । यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु 792(47)
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सत्यापन के पूर्व उसे दुरूस्त करालें अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा । अभ्यर्थी सुनिश्चित रूप से अपना वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग में प्रस्तुत करेगा, जिसका उपयोग All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA- PGET) 2018 परीक्षा के समय किया गया हो, साथ ही अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु आवेदन करते हुये आधार नम्बर भी दर्ज करवाना होगा ।
10- रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दी जावेगी । रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये मात्र) देय होगा । जिसकी रसीद दी जावेगी । (रजिस्ट्रेशन KIOSK के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक से देय नहीं होगा । ) आवेदक को अपनी जानकारी सही- सही दर्ज करानी होगी । रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजि ० नं० एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा । प्रथम चरण की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नही किया जावेगा । इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/ दावा मान्य नहीं होगा ।
11- अभिलेख सत्यापन-
आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नांकित केन्द्रों में से किसी भी एक संस्था (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप -1 पर ) कराना होगा-
1- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल
2 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय,ग्वालियर
3 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर
4 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर
5 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय , रीवा
6- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय , उज्जैन
7- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर
8 शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय , भोपाल
9 शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय , भोपाल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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11.1 ( AIA - PGET) 2018 परीक्षा में प्रविष्ट की गई जानकारी के अलावा म.प्र . एम.डी. (आयुर्वेद)/एम.एस. (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय , एम.पी. ऑनलाइन में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है ।
11.2 अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा । सत्यापन निःशुल्क होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा । प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अभिलेख सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नही किया जावेगा ।
संस्था का चयन
12-
आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/ संस्थाओं का कमानुसार चयन का विकल्प एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा । जिसका निर्धारित शुल्क 250 /- रूपये (दो सौ पचास रूपये मात्र) एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा) । इस राशि की रसीद दी जावेगी , जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी । प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100/- रूपये शुल्क देना होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग में महाविद्यालय अपग्रेडेशन की सुविधा सिर्फ प्रथम चरण में ही लागू रहेगी । अभ्यर्थियों को आनलाईन काउंसिलिंग अंतर्गत दो बार ही महाविद्यालय आवंटन का अवसर दिया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दो बार महाविद्यालय आवंटन (अपग्रेडेशन को भी एक चरण माना जावेगा ) उपरान्त भी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाता है तब वह अभ्यर्थी आगामी चरणों की आनलाईन काउंसिलिंग हेतु अपात्र हो जायेगा।
अलाटमेंट
13-
आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (ALA- PGET) 2018 परीक्षा का रोल नं० , जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है ।
14- रिपोर्टिंग आवेदक को महाविद्यालय का आवंटन होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना रोल नं० एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा । 792(49)
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15- प्रवेश
अभ्यर्थी को कांउसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा । प्रवेश के समय निर्धारित प्रवेश शुल्क प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय को देय डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा करना होगा ।
15.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे । यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी ।
15.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे ।
15.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थितरहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/ प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा ।
15.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे ।
15.5 प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी जानकारी हेतु निम्न टेलीफोन नं./ वेबसाइट पर सम्पर्क कर सकते हैं:-
0755-4036805 (एम०पी० आनलाईन) , 0755-2552931 (संचालनालय आयुष) , 2970355 (शा०यू० महा० भोपाल), 2970310 (शा०आ ० महा ० भोपाल), 2970360 (शा० हो० महा ० भोपाल), (कार्यालयीन समय 10.30 a.m to 05.30 p.m), www.ayush.mp.gov.in/www.mponline.gov.in/www.ayush.mponline.gov.in 16 फीस संरचना-
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा जो कि तालिका -1 में प्रदर्शित है । निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा, जिसे समिति की वेबसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है । निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालयों की फीस म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के निर्धारण अनुसार देय होगा । इसे वेबसाईट www.mpnvva.in पर देखा जा सकता है । फीस संरचना से सहमति की स्थिति में ही आनलाईन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग करना चाहिये । प्रवेश काउंसिलिंग पश्चात सीट आवंटित होने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त संबंधित महाविद्यालय की फीस संरचना से अभ्यर्थी सहमत है । अध्येता के प्रवेश उपरान्त इस संबंध में कोई मांग / संशोधन मान्य नहीं होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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17 फीस वापसी-
पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत (अधिकतम रु 10,000 /- अथवा जो भी कम हो) काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी । उक्त समय - सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापिसी योग्य नहीं होगी । यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी । 18- प्रतिभूति निक्षेप-
(1) परामर्श (काउंसिलिंग ) के दौरान शासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम के लिए स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रूपये 20,000 /- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संबंधित प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता- पिता/ संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है , कोई प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं करेंगे । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता - पिता / संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रूपये 4,000 / - प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे ।
(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी । उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहृत हो जाएगा ।
19- सीट लीविंग बॉण्ड प्रत्येक उम्मीदवार जिनका प्रवेश शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में हुआ है । उसे प्रवेश के समय रू . 05.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) का बॉण्ड (प्रारूप अनुसार) भरना होगा । अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी भी प्रवेश निरस्त कराने पर बॉण्ड की राशि राजसात कर ली जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा । 20- प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत उम्मीद्वार भी सम्मिलित हैं)- (क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),
(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,
(ग) प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति सहित केवल 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगां
(घ) छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश / बीमारी का प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा । यह अवकाश प्रतिवर्ष 792(51)
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लिया जा सकेगा तथापि इसे किसी भी परिस्थिति में अन्य अवकाश के साथ संचय नहीं किया जा सकता ।
21 प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम
1 प्रथम काउंसलिंग की तिथि
संचालनालय आयुष म०प्र० की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in व समाचार पत्रों के माध्यम से तिथि घोषित की जायेगी ।
2 सत्रारंभ तिथि
यथासमय घोषित की जायेगी ।
3 द्वितीय / तृतीय कांउसिलिंग (यदि आवश्यक हो ) यथासमय घोषित की जायेगी ।
4 प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि
भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली/ सी०सी०आई ० एम ० द्वारा जारी निर्देशानुसार । टिप्पणी-
1- कांउसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा । यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा । साथ ही संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.in तथा एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट www.ayush.mponline.gov.in पर भी सूचित किया जावेगा । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त वेटसाईट के लगातार संम्पर्क में रहे ।
2- यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है , जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी ।
22- प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को कांउसिलिंग के मध्य में मान्यता/ प्रवेश प्रारंभ होने की अनुमति प्राप्त होती है तो, कांउसिलिंग चरण के च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक तक ही प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित किया जा सकेगा ।
23- किन्हीं विशेष कारणों से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रक्रिया केन्द्रीयकृत ऑफ लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से निर्धारित समयावधि एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात ही की जावेगी । इसमें सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थी को महाविद्यालय की पूर्ण वार्षिक फीस तथा समस्त मूल अभिलेख निर्धारित काउंसिलिंग स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसकी सूचना यथा समय समाचार पत्रों एवं विभागीय साइट पर प्रकाशित / प्रदर्शित की जावेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
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24- महाविद्यालयों द्वारा उक्त शासकीय प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे ।
25- उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली / सी०सी०आई ० एम ० नई दिल्ली अथवा आयुष विभाग म० प्र० शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/ निर्देशों/ नियमों के अधीन रहेंगे । पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुये प्रवेश उपरान्त यदि संबंधित आदेश / निर्देश / नियम में कोई परिवर्तन होते है तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु ही लागू होंगे ।
26- सक्षम प्राधिकारी - किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त/ संचालक, आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे , जिनका निर्णय अंतिम होगा । नियमों में संशोधन का अधिकार-
27-
किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है । इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में , राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा । 28- प्रवेश प्रकिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा । उसकी सूचना संचालनालय आयुष की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी । इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संचालनालय आयुष की बेवसाइट www.ayush.mp.gov.in , www.ayush.mponline.gov.in के सतत् सम्पर्क में रहें एवं अद्यतन स्थिति से अवगत रहे । किसी जानकारी के अभाव को मान्य नहीं किया जायेगा ।
29- निरसन तथा व्यावृत्ति :-
इन नियमों के प्रचलित होने के पूर्व तत्स्थानी समस्त नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं । परंतु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है ।
30- किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों का यह हिन्दी पाठ ही मान्य होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
Table - 1
शासकीय ( स्वशासी ) आयुर्वेद महाविद्यालयों की फीस
क्र. फीस का मद
राशि
अन्य विवरण
1.
45,000.00
प्रतिवर्ष
शिक्षण शुल्क
2.
प्रतिवर्ष
स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क) 1500.00
3.
प्रवेश के समय एक बार सुरक्षा निधि
4.
4000.00
प्रथम वर्ष
शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क
5. छात्रावास सुरक्षा निधि
प्रवेश के समय एक बार (केवल छात्रावास रहवासियों के लिये) 6. छात्रावास निवास शुल्क
प्रतिवर्ष (केवल छात्रावास रहवासी छात्रों के लिये) 7. प्रतिभूति निक्षेप
20,000.00 (अना.)
प्रवेश के समय एक बार (नियम-18 के अनुसार)
4000.00 (ST/SC/OBC)
नोट- उक्त फीस संरचना प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी पर लागू होगी । साथ ही शासन / महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा समय- समय पर अनुमोदित अन्य शुल्क व संशोधन लागू होंगे ।
2 निजी आयुष महाविद्यालयों की फीस
म.प्र. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2007 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी, जिसे समिति की बेवसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है तथा निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालय की फीस म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (www.mpnvva.in ) के निर्धारण अनुसार देय होगी । 792(54)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
प्रारूप 1
नियम-11 प्रमाण पत्र, अभिलेखों के सत्यापन कॉउंसिलिंग , आवंटन संबंधी प्रपत्र
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे )
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश एम.डी. / एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम भलीभांति पढकर समझ लिये हैं । तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउसिलिंग , में भाग ले रहा / रही हूं ।
कॉउंसिलिंग , में भाग लेने के लिए आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ । यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए । किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए-
1. प्रवेश परीक्षा 2018 का रोल नं. :...
:
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची कमांक
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक
4. पूरा नाम
5. माता/पिता/ अभिभावक का पूरा नाम ...
पता:
टेली./ मो. नं.
6.1 श्रेणी (अनारक्षित/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) .
6.2 संवर्ग (सैनिक / स्वतंत्रता सैनानी/ दिव्यांग / महिला/ ओपन) :
मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे है, उनके सामने सही ( V ) का चिन्ह लगायें । 7.
1 . प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची ।
2.
स्नातक परीक्षा की गूल अंकसूची । (समस्त)
3.
इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
4.
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
5.
आरक्षित / संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र ।
Book No Disp.No. Date Place Issuing Authority 6.
जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची । DD MM
7.
चरित्र प्रमाणपत्र ।
8.
मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।
No. Dt . of issue
Place
Issuing Authority
9. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
10. वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में । ( )
11. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित । ( यदि लागू हो तो)
पूरा नाम
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर , दिनांक
सत्यापन ( सूक्ष्म जॉच समिति द्वारा भरा जावे)
मेरेद्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों (1-11 ) की जांच की गई । प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं । प्रमाण- पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है ।
सदस्य अभिलेख सत्यापन समिति
(नाम पदनाम हस्ताक्षर, दिनांक)
परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं । से कॉउंसिलिंग में
अध्यक्ष, अभिलेख सत्यापन समिति
(हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम.)
प्रारूप- 1-अ
शपथ पत्र
मैं/ आत्मज/ आत्मजा श्री......
आज दिनांक..... .... उम्र. निवासी.. ...को शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्ध रहूँगा / रहूँगी ।
आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूगाँ/ करूंगी ।
1. गवाह के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक.
दिनांक.
नाम...
नाम.
पूरा पता...
पूरा पता.
2. गवाह के हस्ताक्षर
टेलिफोन./ मोबाईल नं..........
दिनांक .
नाम.....
पूरा पता......
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
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सीट लीविंग बॉन्ड
(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे । ) मध्यप्रदेश के शासकीय / स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप
1- मै., निवासी पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री ..मध्यप्रदेश के महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ। .....आयुर्वेद चिकित्सा 2- मैने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2018 को भलीभांति पढ़ लिया है ।
3- मैं सामान्य/ आरक्षित श्रेणी की/ का छात्रा / छात्र हूँ ।
4- मै एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती / करता हूँ कि:-
(1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय- समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/ अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी / रहूँगा ।
(2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसलिंग 2018 में एम.डी. (आयुर्वेद ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/ करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/ देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/ छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रू . 05.00 लाख (कुल पाँच लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/ रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षों) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे ।
(4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा ।
हस्ताक्षर आवेदक 1
गवाह :-
2
प्रतिभूतिकर्ता
पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री
मैं निवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी ।
हस्ताक्षर अभिभावक 1
गवाह:-
2 792(57)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2018
एम.डी. (होम. ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियमः-2018
क्रमांक / एफ1-11/ 2018 /1 / 59 / पी०जी०(एच): राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी क्षेत्र के होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम०डी० (होम ० ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बंधित निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्,
नियम
1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश एम.डी. (होम .) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018" है 1
1.2 ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।
2- परिभाषाएं:
इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
2.1 "All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA - PGET ) " से अभिप्रेत है भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा ।
2.2 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय एवं निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालय ।
2.3 "परीक्षा " से अभिप्रेत है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा AII India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA - PGET) 2108
2.4 "सीट" से आशय है, महाविद्यालयों में रिक्त/ भरे स्थान ।
2.5 "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के ऐसे नियमित होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन सेवा कर रहे हों ।
2.6 "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग ।
2.7 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां ।
2.8 "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां ।
2.9 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित 792 (58 )
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Y जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी ।
2.10 " संवर्ग" से अभिप्रेत है दिव्यांग (पी ०एच० ) जैसा कि भारत शासन श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित है एवं महिला ।
2.11 "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है ।
2.12 "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार ।
2.13 "सी.सी.एच.. " से अभिप्रेत है सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी नई दिल्ली ।
2.14 " काउंसिलिंग " से अभिप्रेत है परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया
2.15 "विश्वविद्यालय " से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे प्रदेश के शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध हैं ।
2.16 "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति।
2.17 "अध्येता" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरान्त छात्र-छात्रायें ।
3- सामान्य निर्देश-
3.1 स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, यथास्थिति सी.सी.एच. / म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय / राज्य सरकार /भारत सरकार / महाविद्यालय की स्वशासी / निजी संस्था की यथास्थिति , प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा समय- समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे ।
3.2 प्रवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होंगे । छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस , अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
3.3 अभ्यर्थी द्वारा जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रवेश काउंसिलिंग संबधित फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
3.4 यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के स्थान (सीट) आवंटन के समय दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय एवं प्रवेश के बाद किसी भी समय आवेदन प्रारूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाए गये हैं और/ या गलत जानकारी दी गई है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जावेगा ।
3.5 यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध गम्भीर अपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है तो वह प्रवेश का हकदार 792( 59)
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नहीं होगा ।
3.6 अध्येता को दुराचरण , आपराधिक कृत्य से संलिप्तता, अनुशासनहीनता तथा लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है । अनधिकृत रुप से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जावेगी । इस अनुपस्थित अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा ।
ऐसे प्रवेश के पश्चात निष्कासित अभ्यर्थी, निष्कासन की तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिये राज्य के शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. सीटों पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे तथा उन्हें आर्थिक दंड स्वरुप रु 05.00 लाख (रूपये पाच लाख मात्र) संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करने होंगे । बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया की समान वसूली की जा सकेगी, उक्तानुसार धन राशि जमा किये जाने के पश्चात ही संबंधित अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज वापस किये जायेंगे ।
3.7 केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सी.सी.एच.) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सीट पर पाठ्यकमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा । कॉउंसलिंग के समय जिन संस्थाओं को भारत सरकार आयुष मंत्रालय की प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश स्तर से की जावेगी ।
3.8 प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु एम० पी ० ऑनलाइन के नियमों / प्रक्रियाओं का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई फीस जमा करनी होगी ।
4- सेवारत अभ्यर्थी - नियमित होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी ।
4.1 वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल 2018 को होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में, जो मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत नियमित सेवा में कार्यरत रहकर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
4.2 नियमित सेवा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को स्नाकतोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा विभाग में देने हेतु रु 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) बॉण्ड का निष्पादन करना होगा ।
4.3 राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार अध्ययन अवकाश की स्वीकृति उपरांत नियमित सेवारत अभ्यर्थी को आयुष विभाग द्वारा वेतन प्रदाय किया जायेगा । यह स्पान्सरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं अन्य किसी लाभ के लिये देय नहीं होगी बल्कि ऐसे अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा । (तालिका-1)
4.4 03 वर्ष की अर्हताकारी सेवा हेतु कालावधि की गणना उस स्थिति में नहीं की जावे, जब अभ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है / कोई डाईजनॉन अवधि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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हुई/ कोई अवैतनिक छुट्टी पर रहा है ।
4.5 सेवारत पुरूष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल-2018 को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
4.6 सेवारत अभ्यर्थी के लिये 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी । ( शासन से अनुज्ञा प्राप्त करने पर स्थाई प्रवेश होगा) ।
4.7 सेवारत नियमित अभ्यर्थी जिन्हें म.प्र . शासन के अर्न्तगत विभाग द्वारा अनापत्ति दी गई हो/अनुशंसित किये गये हो काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये कर्तव्य पर माने जायेंगे परन्तु वे नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा महँगाई भत्ते का दावा करने के हकदार नहीं होंगे ।
5- सीटों की उपलब्धताः- शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों की जानकारी महाविद्यालयवार, विषयवार एवं श्रेणीवार म.प्र . राज्य में पी.जी. काउंसिलिंग हेतु निर्धारित पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी । इन सीटों को परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जायेगा । सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है , जो यथासमय निर्धारित पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा ।
6- आरक्षण-
6.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान , अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमिलेयर से भिन्न हैं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय- समय पर यथा संशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे ।
(1) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट)-सह- विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा । यह आरक्षण (क्षैतिजिक ) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा ।
(2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का है , आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा । मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा परामर्श (काउंसिलिंग) एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका पूर्ण उत्तदायित्व अभ्यर्थी का होगा । (3) ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए छह प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित हैं । यह आरक्षण (क्षैतिजिक ) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि हाथ / हाथों से दिव्यांग या दृष्टि से दिव्यांग या बहरापन या 70 प्रतिशत से अधिक पैरों से गतिक दिव्यांग प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । पहले 50 से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में , 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत 792(61)
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के बीच निचले अंगों की गतिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।
उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे ।
"इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , दिव्यांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण पत्र, दोनों ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा । विषयवार सीटों की जानकारी यथासमय प्रदर्शित की जावेगी । सत्यापन एवं प्रवेश के समय दोनों प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दिव्यांगता के संबंध में बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगों को दिव्यांग संवर्ग में पात्रता नहीं होगी । "
(1) हाथ /हाथों से दिव्यांग
(2) दृष्टि से दिव्यांग
(3) बहरापन
(4) 70प्रतिशत से अधिक पैरों की दिव्यांगता ।
6.2 आरक्षित संवर्ग की सीट का परिवर्तन-
यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य संवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी-
(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी ।
(ख
) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी ।
(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनो प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी ।
(घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जायेगी ।
नोट यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्यता सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी । योग्य सेवारत अभ्यर्थी न मिलने पर गैर सेवारत अभ्यर्थियों से सीटों की पूर्ति की जावेगी । (च)
6.3 यदि किसी दिव्यांग (पी.एच. ) तथा महिला (एफ) संवर्ग के रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की ओपन वर्ग में उपलब्ध करा दी जायेंगी । आरक्षित प्रवर्ग की ओपन वर्ग में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार आरक्षित सीमा तक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों में उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 6.2 में है ।
7- प्रवेश हेतु पात्रता
7.1 All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA- PGET ) 2018 के घोषित परीक्षा परिणाम में निर्धारित कुल अंकों में से मेरिट के अनुसार पात्रता होगी ।
7.2 शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये । निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के व्यक्ति प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे । परन्तु इन निजी महाविद्यालयों में म० प्र ० के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत सीट्स आरक्षित रहेंगी । समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में म०प्र ० के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
7.3 अभ्यर्थी द्वारा बी.एच.एम.एस. या ग्रेडेड बी.एच.एम.एस. की समस्त परीक्षा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के होम्योपैथी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण तथा द्वितीय अनुसूची (केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित द्वितीय अनुसूची) में सम्मिलित होना चाहिये ।
7.4 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परंतु उन्होंने बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर से जो कि सी.सी.एच. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हों, से उत्तीर्ण की हो ।
7.5 सेवारत पुरूष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल-2018 को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
7.6 सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों (सेवारत सहित) को मध्यप्रदेश राज्य की मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद भोपाल से स्थाई पंजीकृत होना चाहिये । यदि पंजीयन अस्थाई है, पी.जी. सीट आबंटन होने के पश्चात, आबंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के अन्दर राज्य होम्योपैथी परिषद भोपाल में स्थाई पंजीयन हेतु आवेदन कर प्राप्ति रसीद की प्रति महाविद्याल में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जायेगा ।
7.7 पात्र अभ्यर्थी ने सी.सी.एच. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में काउंसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो अथवा अभ्यर्थियों के इन्टर्नशिप पूर्णता की तिथि के सम्बन्ध में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय - समय पर जारी होने वाले आदेश / निर्देश प्रभावशील होंगे ।
7.8 प्रायोजित (स्पांसरशिप ) प्रमाण पत्र (सेवारत अभ्यर्थियों के लिये लागू) ।
7.9 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय स्वयं उपस्थित रहकर सभी आवश्यक निम्न मूल दस्तावेज प्रोफार्मा-1 सहित प्रस्तुत करना होगाः-
AIA - PGET 2018 की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं फोटो सहित जारी एडमिट कार्ड । AIA - PGET 2018 की अंकसूची । 792 ( 63)
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10 वीं / 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची ।
बी.एच.एम.एस परीक्षा के अंतिम प्रॉफ की अंकसूची ।
विज्ञापन में अंकित आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (Comulsory Internship Completion Certificate ) पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र अथवा आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश मान्य होंगे ।
राज्य होम्योपैथी परिषद का स्थाई / अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नवीनिकरण या नवीन पंजीयन हेतु दिये गये आवेदन की प्राप्त पावती ।
अभ्यर्थी का आधार कार्ड ।
मध्य प्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वघोषित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ।
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) । अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की कीमी / नॉन कीमी लेयर के निर्धारण हेतु वर्ष 2017-18 का तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वघोषित आय प्रमाण पत्र । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-28/2009 / आ.प्र. /एक भोपाल दिनांक 02 नवम्बर 2017 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में सम्पन्न वर्ग (कीमीलेयर) के लिये निर्धारित मापदण्डानुसार निर्धारण की जावेगी । प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुशंसित / अनुज्ञा प्रमाण पत्र (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू) ।
दिव्यांग संवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण पत्र ।
चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाण पत्र ।
अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र या टी.सी. ।
चरित्र प्रमाण पत्र ।
8- काउंसिलिंग समिति एवं काउंसिलिंग प्रकियाः-
8.1 शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु All Indi Post Graduate Entrance Test (AIA - PGET ) 2018 के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर होम्योपैथी की संयुक्त प्रावीण्य सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन तैयार करेगी ।
8.2 निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु All Indi Post Graduate Entrance Test (AIA - PGET) 2018 के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर होम्योपैथी की संयुक्त प्रावीण्य सूची से म.प्र.
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एवं म.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों की सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर एम० पी० ऑनलाइन तैयार करेगी ।
8.3 उक्त All Indi Post Graduate Entrance Test (AIA - PGET) 2018 के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर होम्योपैथी के छात्रों की उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा निर्मित मैरिट सूची अनुसार तथा भारत सरकार आयुष विभाग के निर्देशों के कम में सीट आवंटन प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन द्वारा कराई जावेगी ।
8.4 एम.पी. ऑनलाईन सीट आवंटन के पूर्व निम्न काउंसिलिंग समिति से अनुमोदन उपरान्त इन नियमों के अन्तर्गत सीट अलॉटमेन्ट जारी करेगी:-
1. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल ।
2. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल ।
3. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय भोपाल ।
4. शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय भोपाल के प्रत्येक महाविद्यालय में से 01-01 वरिष्ठ प्राध्यापक ।
5. संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी से कम स्तर का न हो ।
6. संचालनालय आयुष के कॉलेज कक्ष के प्रभारी अधिकारी ।
7. एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत अधिकारी / सचिव।
कांउसिलिंग प्रकिया-
9.
सीट आवंटन-
9.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन भारत सरकार आयुष मंत्रालय / अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी । ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे । www.ayush.mponline.gov.in वेबसाईट पर महाविद्यालयो की सूची एवं सीटो की आरक्षण तालिका कांउसलिंग के पूर्व जारी की जावेगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे । 9.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक सा लिखा होना चाहिये । यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरुस्त करालें अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा । अभ्यर्थी सुनिश्चित रुप से अपना वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग में प्रस्तुत करेगा, जिसका उपयोग All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA - PGET) 2018 परीक्षा के समय किया गया हो, साथ ही अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु आवेदन करते हुये आधार नम्बर भी दर्ज करवाना होगा । 792(65)
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10- रजिस्ट्रेशन-
रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दी जावेगी । रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा , जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/ - (एक सौ पचास रूपये मात्र ) देय होगा । जिसकी रसीद दी जावेगी। (रजिस्ट्रेशन Kiosk के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक से देय नहीं होगा ।) आवेदक को अपनी जानकारी सही - सही दर्ज करानी होगी । रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजि० नं० एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा । प्रथम चरण की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नही किया जावेगा । इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/ दावा मान्य नही होगा । 11- अभिलेख सत्यापन-
आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नलिखित शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालय (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रोफार्मा -1 पर) कराना होगा-
1- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल
2- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय,ग्वालियर
3- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय , इंदौर
4- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय , जबलपुर
5- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा
6- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन
7- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय , बुरहानपुर
8- शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल
9- शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल
11.1 रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय एम.पी. ऑनलाइन में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है ।
11.2 अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा । सत्यापन निःशुल्क होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा । प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अभिलेख सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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12- संस्था का चयन-
आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों / संस्थाओं का कमानुसार चयन का विकल्प एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल अथवा कियोस्क पर जाकर करना होगा । जिसका निर्धारित शुल्क 250/- रूपये (दो सौ पचास रूपये मात्र) एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग कियोस्क के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा ) । इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी । प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100 /- रूपये शुल्क देना होगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग में महाविद्यालय अपग्रेडेशन की सुविधा सिर्फ प्रथम चरण में ही लागू रहेगी । अभ्यर्थियों को आनलाईन काउंसिलिंग अंतर्गत दो बार ही महाविद्यालय आवंटन का अवसर दिया जायेगा । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दो बार महाविद्यालय आवंटन (अपग्रेडेशन को भी एक चरण माना जावेगा) उपरान्त भी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नही किया जाता है तब वह अभ्यर्थी आगामी चरणों की आनलाईन काउंसिलिंग हेतु अपात्र हो जायेंगे ।
13- अलाटमेंट- आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर AII India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA - PGET) 2018 परीक्षा का रोल नं ० , जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है ।
14- रिपोर्टिंग-
आवेदक को महाविद्यालय का आवंटन होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना रोल नं० एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा ।
15- प्रवेश- अभ्यर्थी ऑनलाईन कांउसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम , विषय एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। प्रवेश के समय निर्धारित प्रवेश शुल्क प्रधानाचार्य , शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा । 15.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे । यह समिति मूल दस्तावेजों की छानबीन करेगी तथा पात्र पाये जाने पर उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी ।
15.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे ।
15.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक 792( 67)
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अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन / प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा ।
15.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे ।
15.5 प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी जानकारी हेतु निम्न टेलीफोन नं. वेबसाइट पर सम्पर्क कर सकते हैं:- 0755- 4036805 ( एम०पी० आनलाईन) , 0755 2552931 (संचालनालय आयुष), 2970355 (शा ० यू० महा ० भोपाल) , 2970310 ( शा०आ ० महा ० भोपाल ), 2970360 (शा०हो०महा ० भोपाल) , ( कार्यालयीन समय 10.30 a.m to 05.30 p.m ) , www.ayush.mp.gov.in/www.mponline.gov.in/ www.ayush.mponline.gov.in 16- फीस संरचना-
शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण एवं अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होगा जो कि तालिका-1 में प्रदर्शित है ।
निजी क्षेत्र के होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा , जिसे समिति की वेबसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है ।
निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालयों की फीस म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के निर्धारण अनुसार देय होगा । इसे वेबसाइट www.mpnvva.in पर देखा जा सकता है । फीस संरचना से सहमति की स्थिति में ही आनलाइन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को च्वाइस फिलिंग करना चाहिये । प्रवेश काउंसिलिंग के पश्चात सीट आवंटित होने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त संबंधित महाविद्यालय की फीस संरचना से अभ्यर्थी सहमत है । अध्येता के प्रवेश उपरान्त इस संबंध में कोई मॉग / संशोधन मान्य नहीं होगा ।
17- फीस वापसी-
पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम चरण की काउंसिलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत (अधिकतम रु 10,000 /- अथवा जो भी कम हो) काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी । उक्त समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापिसी योग्य नहीं : होगी । यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी । 18- प्रतिभूति निक्षेप-
(1) परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान शासकीय महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के लिए स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रूपये 10,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्रधानाचार्य , शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
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माता-पिता/ संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप नहीं करेंगे । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता- पिता / संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है , एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रूपये 2,000 /- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे ।
(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी । उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहृत हो जाएगा ।
19- सीट लिविंग बॉण्ड-
प्रत्येक उम्मीदवार जिनका प्रवेश शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय में हुआ है, उसे प्रवेश के समय रू. 05.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) का बॉण्ड (प्रारूप अनुसार) भरना होगा । अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी भी प्रवेश निरस्त कराने पर बॉण्ड की राशि राजसात कर ली जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।
20- छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत उम्मीद्वार भी सम्मिलित है)-
(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),
(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश ,
(ग) प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के साथ 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा प्रमाण पत्र , प्रसूति अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा । अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य को देना होगा ।
(घ) विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमति से, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश लेने की पात्रता होगी । बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा । यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ संचय नहीं किया जा सकेगा । अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य को देना होगा ।
टिप्पणी-
(अ) एम.डी (होम.) पाठयक्रम के प्रशिक्षण लिये 36 माह का ही स्टायपेंड देय होगा । यदि किसी कारणवश यह अवधि 36 माह से अधिक होती है, तो अधिक अवधि का स्टायपेंड देय नहीं होगी ।
(ब) परीक्षा का परिणाम प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही घोषित किया जावे ।
(स) उपरोक्त बिन्दु कमांक 20 के (क) से (घ) तक के अवकाश का लेखा संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा । 792(69)
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21- प्रवेश प्रक्रिया कार्यकम-
1 प्रथम काउंसलिंग की तिथि
संचालनालय आयुष म०प्र० की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in व समाचार पत्रों के माध्यम से तिथि घोषित की जायेगी ।
2 सत्रारंभ तिथि
यथासमय घोषित की जायेगी ।
3 द्वितीय / तृतीय कांउसिलिंग ( यदि आवश्यक हो) यथासमय घोषित की जायेगी ।
4. प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि
भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली / सी०सी ० एच ० द्वारा जारी निर्देशानुसार।
21.1 नियम 12 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा । यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा । साथ संचालनालय आयुष, म.प्र. की बेबसाइट www.ayush.mp.gov.in , ही www.ayush.mponline.gov.in पर भी सूचित किया जावेगा ।
21.2 यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा अथवा यदि उसे कोई भी होम्योपैथी शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।
21.3 प्रदेश के शासकीय या निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों में भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को कांउसिलिंग के मध्य में मान्यता/ प्रवेश प्रारंभ होने की अनुमति प्राप्त होती है तो, कांउसिलिंग चरण के च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक तक ही प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
21.4 किन्हीं विशेष कारणों से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रक्रिया केन्द्रीयकृत ऑफलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से निर्धारित समयावधि एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात ही की जावेगी । इसमें सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थी को महाविद्यालय की पूर्ण वार्षिक फीस तथा समस्त मूल अभिलेख निर्धारित काउंसिलिंग स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसकी सूचना यथा समय समाचार पत्रों एवं विभागीय साइट पर प्रकाशित / प्रदर्शित की जावेगी ।
21.5 महाविद्यालयों द्वारा उक्त शासकीय प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे ।
22- उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सीसीएच नई दिल्ली अथवा आयुष विभाग म०प्र० शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों /निर्देशों/नियमों के अधीन रहेंगे । पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुये प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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उपरान्त यदि संबंधित आदेश / निर्देश / नियम में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु ही लागू होंगे ।
23- सक्षम प्राधिकारी
किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त/ संचालक, आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे , जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
24- नियमों में संशोधन का अधिकार-
किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है । इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा । 25- प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा । उसकी सूचना संचालनालय आयुष की वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी । इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संचालनालय आयुष की बेवसाइट www.ayush.mp.gov.in , www.ayush.mponline.gov.in के सतत् सम्पर्क में रहें एवं अद्यतन स्थिति से अवगत रहें । किसी जानकारी के अभाव को मान्य नहीं किया जायेगा ।
26- निरसन तथा व्यावृत्ति :-
इन नियमों के प्रचलित होने के पूर्व तत्स्थानी समस्त नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं । परंतु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
तालिका-1
1 शासकीय ( स्वशासी ) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल की फीस
राशि
अन्य विवरण
फीस का मद
क्र.
प्रतिवर्ष
45,000.00
1. शिक्षण शुल्क
2.
5,000.00
प्रतिवर्ष
स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क)
3.
प्रवेश के समय एक बार सुरक्षा निधि
4.
प्रतिवर्ष
5,000.00
शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क
प्रवेश के समय एक बार 5. छात्रावास सुरक्षा निधि
प्रतिवर्ष
6. छात्रावास निवास शुल्क
7. प्रतिभूति निक्षेप
प्रवेश के समय एक बार
10,000.00 (अना.)
(नियम-18 के अनुसार)
2000.00
(ST/SC/OBC)
नोट- उक्त फीस संरचना प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी पर लागू होगी । साथ ही शासन / महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा समय- समय पर अनुमोदित अन्य शुल्क व संशोधन लागू होंगे ।
2 निजी आयुष महाविद्यालयों की फीस
म.प्र. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2007 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी , जिसे समिति की बेवसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है तथा निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालय की फीस म.प्र . निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (www.mpnvva.in ) के निर्धारण अनुसार देय होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
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प्रोफार्मा 1
नियम-7.9 प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों सत्यापन संबंधी प्रोफार्मा
( उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैनें मध्यप्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम -2018 को प्रवेश हेतु भलीभांति पढकर समझ लिये हैं । मुझे म ०प्र ० के मध्यप्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यलयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है । तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूं कॉउंसिलिंग , में भाग लेने के लिए आज दिनांक को निम्न जानकारी , मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख /प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा/ रही हूँ । यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है अथवा आवश्यकतानुसार नहीं है तो ऐसे होने पर यदि मुझे किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए ।
1. प्रवेश परीक्षा AIA- PGET 2018 का रोल नं.
:
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक
3 . प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक
4. पूरा नाम
5. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम
पता :
दुरभाष. / मो. नं.: ..
6.1 श्रेणी (अनारक्षित/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग) .......
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
6.2 संवर्ग (दिव्यांग/महिला) :
7 . मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे है , उनके सामने सही ( v ) का चिन्ह लगायें ।
1.
प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची ।
2.
स्नातक परीक्षा के अंतिम प्राफ की मूल अंकसूची ।
3 .
इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
4.
पंजीयन प्रमाण पत्र/पावती (नविनीकरन/ नविन ) ।
5 .
आरक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र ।
Date
Place
Issuing Authority
Book No. Disp . No.
6 .
जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10 वी की अंकसूची ।
Year
Month
Day
7 .
चरित्र प्रमाणपत्र ।
8 .
मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र 1
Place
No. Dt . of issue
IssuingAuthority
अथवा स्वःघोषित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ।
अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र या टी.सी.
9 .
10 .
वर्तमान आय प्रमाण - पत्र निर्धारित प्रारूप में अथवा स्वःघोषित आय प्रमाण पत्र ।
11
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुशंसित /स्पांसरशिप प्रमाण
पत्र (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू) ।
12
प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र , सूची सहित। ( यदि लागू हो तो)
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पूरा नाम .
दिनांक..
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
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अभिलेख सत्यापन समिति द्वारा भरा जावे
प्रमाणित किया जाता है कि सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का AIA- PGET 2018 में सम्मिलित अभ्यर्थीयों के फोटो एवं हस्ताक्षर से मिलान करने बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई. है ।
भिन्नता के स्थिति में टिप्पणी .
प्रमाण प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये मूल पत्रों एवं अभिलेखों ( 1-12 ) की जांच की गई । प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं । प्रमाण- पत्रों तथा अभिलेखों पर पाई गई कमियाँ निम्नानुसार है: -
सदस्य, अभिलेख सत्यापन समिति के हस्ताक्षर
नाम ...
पदनाम .
दिनांक ..
परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा 792(75)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2018
उल्लेखिन प्रमाण पत्र एवं अभिलेख जैसे
प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों
से कॉउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।
अध्यक्ष अभिलेख सत्यापन समिति के हस्ताक्षर
नाम ..
पदनाम.
दिनांक .
प्रारूप- 1-अ
शपथ पत्र
मैं/आत्मज/आत्मजा श्री . ..निवासी ... आज दिनांक. उम्र .को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूँगा रहूँगी ।
आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूगाँ/करूंगी ।
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
1. गवाह के हस्ताक्षर
टेलिफोन . /मोबाईल नं ..
टेलिफोन ./मोबाईल नं..
दिनांक..
दिनांक .
नाम
नाम
पूरा पता..
पूरा पता..
2. गवाह के हस्ताक्षर
टेलिफोन./मोबाईल नं ..
दिनांक..
नाम ..
पूरा पता..
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
792(76)
प्रवेशार्थि फोटो
अभ्यार्थियों का सीट लीविंग बॉड
(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा
सत्यापित किया जावे । )
मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी
1 मै. , मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
2 मैने मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा नियम 2018 को भलीभांति पढ़ लिया है ।
3 मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
4 मै एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
यह (1) कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय - समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन
करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी रहूँगा ।
(2 ) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसलिंग 2018 में एम.डी. (होम. ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रु. 5.00 लाख (कुल पाँच लाख मात्र) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षों) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे । 792(77)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2018
(4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में राज्य होम्योपैथी परिषद मध्यप्रदेश भोपाल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा ।
हस्ताक्षर आवेदक गवाह :- 1 हस्ताक्षर..
नाम .
पता.
दिनांक .
गवाह :- 2 हस्ताक्षर.
नाम .
पता.
दिनांक.
प्रतिभूतिकर्ता
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी
मैं उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी ।
हस्ताक्षर अभिभावक गवाह : - 1 हस्ताक्षर.
नाम.
पता.
दिनांक.
गवाह 2 हस्ताक्षर..
नाम.
पता..
दिनांक .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .