इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 398 ]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 18 जुलाई 2018- आषाढ़ 27, शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2018
क्र. 11832-236 - इक्कीस-अ ( प्रा. ) अधि.- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ ९ सन् २०१८ मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८
[ दिनांक १६ जुलाई २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १८ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
795 796
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2018
२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) की धारा ४६ में, -
धारा ४६ का संशोधन.
(एक) उपधारा ( ५ ) के परन्तुक में, शब्द " और अपीली प्राधिकारी छह कलैंडर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा " का लोप किया जाए;
(दो) उपधारा ( ८ ) में , खण्ड ( क ) में , शब्द " चौबीस कलैंडर मास " के स्थान पर, शब्द " अड़तालीस कलैंडर मास " स्थापित किए जाएं;
(तीन ) उपधारा (९ ) में, शब्द " चौबीस कलैंडर मास " के स्थान पर , शब्द " अड़तालीस कलैंडर मास " स्थापित किए जाएं .
भोपाल , दिनांक 18 जुलाई 2018
क्र. 11832-236 -इक्कीसअ ( प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2018. ( क्रमांक 19 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 19 OF 2018
THE MADHYA PRADESH VAT ( AMENDMENT) ACT , 2018
[Received the assent of the Governor on the 16th July 2018 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " , dated the 18th July, 2018. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty - ninth year of the Republic of India as follows :-
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act , 2018 .
Short title and commencement .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
2. In Section 46 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 ( No. 20 of 2002 ) ,- Amendment of Section 46 .
(i) in proviso to sub- section ( 5) , the words " and the Appellate Authority shall dispose of the appeal within six calendar months " shall be omitted;
(ii) in sub - section ( 8 ) , in clause ( a) , for the words " twenty four calendar months " , the words " forty eight calendar months " shall be substituted;
(iii) in sub - section ( 9 ) , for the words " twenty four calendar months " , the words " forty eight calendar months " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.