मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 24 जुलाई 2018- श्रावण 2, शक 1940
क्रमांक 404]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2018
क्र. 12210-244- इक्कीस-अ (प्रा. ) अधि.- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २१ सन् २०१८
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ [दिनांक २३ जुलाई , २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ जुलाई , २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम , १ ९ ८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के उनहत्तर वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
807 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2018
808
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ५ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १ ९ ८१ ( क्रमांक २० सन् १ ९ ८१ ) की धारा ५ में,-
(एक) उपधारा ( १ ) में, दो बार आए शब्द " साठ वर्ष " के स्थान पर, शब्द " बासठ वर्ष " स्थापित किए जाएं;
(दो) उपधारा ( २ ) का लोप किया जाए तथा उपधारा ( ३ ) तथा उपधारा ( ४ ) को क्रमशः उपधारा ( २ ) तथा उपधारा ( ३ ) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.
भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2018
क्र. 12210-244- इक्कीस अ ( प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ( संशोधन ) अधिनियम , 2018 ( क्रमांक 21 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 21 OF 2018
THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SACHIVALAYA SEVA (SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2018
[Received the assent of the Governor on the 23rd July , 2018 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " , dated the 24th July, 2018.]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam , 1981 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty - ninth year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva (Sanshodhan) Adhiniyam , 2018 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of Section 5 . 2. In Section 5 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam , 1981 (No. 20 of 1981 ) ,-
(i) in sub-section ( 1 ) , for the words " sixty years " occurring twice , the words " sixty two years " shall be substituted;
(ii) sub - section ( 2 ) shall be omitted and sub - section (3) and sub- section (4) shall be renumbered as sub- section (2 ) and sub- section ( 3 ) respectively.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .